इन्दौर -दिनांक ०६ अगस्त २०१०- पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री मकरंद देउस्कर ने बताया कि अपराध शाखा के उप पुलिस अधीक्षक अरविंद तिवारी को शहर में बढ रहे अपराधो पर नियंत्रण हेतु एवं अपराधियों को पकडने हेतु निर्देशित किया गया था इनके निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक अपराध जितेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में अपराध शाखा के उप निरीक्षक सोमा मलिक, आर. सुरेश, आर. अमरसिंह , आर. जितेन्द्र तथा आर. अरविंद द्विवेदी की एक टीम गठित कर चोरी एवं नकबजनी की घटनाओ के अपराधियों की पतारसी हेतु लगाया गया था, उक्त टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि द्वारकापुरी क्षेत्र झोपडपट्टी मे कुछ भील लोग नये-नये एवं महंगे मोबाईल फोन को कम किमत पर बेचने की फिराक में घूम रहे है। इस सूचना पर पुलिस की उक्त टीम द्वारा एक युवक को मोबाईल का सौदा करते हुये रंगे हाथ पकडा। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अनिल उर्फ अन्नू पिता सुखलाल जाति भील (३०) निवासी द्वारकापुरी कॉलोनी झोपडपट्टी इंदोर का रहना बताया तथा स्थायी पता ग्राम कसरावद जिला खरगोन का होना बताया । उक्त आरोपी से पुलिस टीम द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके अन्य साथी प्रेम पिता मांगीलाल द्वारकापुरी झोपडपट्टी मे रहता है। जिसका स्थायी पता ग्राम बुधरी थाना करही कस्बा जिला खरगोन का है उसके साथ मिलकर दिनांक १७.०७.२०१० को कालानी नगर मे रेलवानी मोबाईल शॉप १६२ कालानी नगर इंदौर से रात्री २ बजे लोहे की टॉमी से दुकान का ताला तोडकर मोबाईल चोरी किये थे। जिनमे विभिन्न कंपनियो के ७०-८० मोबाईल एवं चार्जर भी थे। जिन्हे बोरे में भरकर चुराकर ले गये थे और घर मे रख दिये थे। आरोपी अनिल थाना चंदननगर में पूर्व में भी सन् २००९ में चोरी के अपराध में सजा काट चुका है एवं अभी ६ माह पूर्व ही जेल से छूटा है एवं आरोपी प्रेम के विरूद्व थाना राजेन्द्र नगर, छत्रीपुरा, चंदननगर में लगभग ६-७ चोरी के अपराध पंजीबद्व है। यही भी जेल से छुटा है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी अनिल उर्फ अन्नू के कब्जे से नोकिया कंपनी के ६ मोबाईल, सेमसंग कंपनी के २ मोबाईल, मोटरोला कंपनी के २ मोबाईल , ओनिडा कंपनी का १ मोबाईल, क्लासिक कंपनी के ३ मोबाईल , स्पाईस कंपनी के २ मोबाईल, एलजी कंपनी का १, कार्बन कंपनी के ५, जिनेस्ट कंपनी के २, सिग्मा टेल कंपनी का १, रिलायंस इन्फोकॉम का १, एजीटेल का १, एलजी कंपनी के २, माईक्रोमेक्स कंपनी का १ मोबाईल फोन सहीत कुल ३० मोबाईल फोन विभिन्न कंपनियो कें १ लाख ५० हजार से अधिक के बरामद किये गये। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर थाना एरोड्रम अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किये गये ।
Friday, August 6, 2010
पत्नि की हत्या करने वाला पति पुलिस हिरासत में
इन्दौर -दिनांक ०६ अगस्त २०१०- पुलिस थाना हीरानगर द्वारा आज दिनांक ०६ अगस्त २०१० के प्रातः ०९.०० बजे फरियादी रघुनाथ पिता हीरालाल बेरवा निवासी पंचम की फेल इंदौर की रिपोर्ट पर राजेन्द्र पिता रामप्रसाद चौधरी जाति खाती (३०) निवासी ग्राम शिवखेडा तहसील सावेर हाल मुकाम काशीपुरी कॉलोनी इंदौर के विरूद्व धारा ३०२ भादवि के तहत् प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार फरियादी ने बताया कि ७२ काशीपुरी कॉलोनी इंदौर निवासी राजेन्द्र पिता रामप्रसाद चौधरी (खाती) के साथ तीन वर्ष पूर्व मेरी लडकी रानी ने लव मैरिज कर शादी की थी। मेरी पुत्री रानी की पहले पति से एक भूमिका नाम की लडकी है जिसका पहले पति से विवाद के चलते अलग हो गये थे। जिसने करीब तीन वर्ष पूर्व पुत्री भूमिका को साथ लेकर आरोपी राजेन्द्र पिता रामप्रसाद चौधरी निवासी काशीपुरी कॉलोनी इंदौर से लव मैरिज कर वर्तमान में ७२ काशीपुरी कॉलोनी इंदौर मे तीनो साथ में निवास कर रहे थे, इसके पश्चात मेरी पुत्री रानी को राजेन्द्र से एक लडका भी हुआ है। फरियादी द्वारा यह भी बताया गया कि रानी एवं राजेन्द्र एक दूसरे पर चरित्र को लेकर शंका करते रहते थे। इसी कारण इन दोनो के बीच आये दिन विवाद होते रहते थे। इसी चरित्र शंका के विवाद के चलते आरोपी राजेन्द्र पिता रामप्रसाद चौधरी ने आज दिनांक ०६.०८.१० के रात्री ०२.०० बजे मेरी पुत्री रानी की गला दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस हीरानगर द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुये मृतिका रानी का पोस्टमार्टम हेतु एम. व्हाय. एच अस्पताल भिजवाया गया एवं मृतिका के पति राजेन्द्र पिता रामप्रसाद चौधरी (३०) निवासी ग्राम शिवखेडा तहसील सावेर हाल मुकाम काशीपुरी कॉलोनी इंदौर को गिरफ्तार कर प्रकरण में विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है। पुलिस हीरानगर द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी राजेन्द्र पिछले ४-५ साल से इंदौर में निवास कर नौकरी कर रहा था एवं कुऑरा था जिसने तीन वर्ष पूर्व मृतिका रानी से प्रेम विवाह किया था। मृतिका रानी के साथ उसके पूर्व पति की एक लडकी भूमिका भी इन्ही के साथ रहती थी एवं इनकी शादी के बाद राजेन्द्र से रानी को एक लडका भी है। ये चारो काशीपुरा मे साथ-साथ निवास करते थे।
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हत्या
घर के सामने खडे ट्रेक्टर से हायड्रोलिक पंप चुराने वाला गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक ०६ अगस्त २०१०- पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा कल दिनांक ०५ अगस्त २०१० के १९.३० बजे फरियादी ओमप्रकाश पिता रामप्रसाद चौकसे (३५) निवासी ४८८ न्यू कॉलोनी गांधीनगर इंदौर की रिपोर्ट पर जितेन्द्र पिता इंदरसिंह कलौता (३८) निवासी ग्राम बडा बागडदा इंदौर के विरूद्व धारा ३७९ भादवि के तहत् प्रकरण दर्ज किया गया । पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार कल दिनांक ०५ अगस्त २०१० के रात्री १८.३० बजे फरियादी ओमप्रकाश चौकसे के मकान नंबर ४८८ न्यू कॉलोनी गांधी नगर इंदौर के सामने खडे ट्रेक्टर से जितेन्द्र पिता इंदरसिंह कलौता निवासी ग्राम बडा बागडदा इंदौर ने एक हायड्रोलिक पंप किमती २००० रूपये का मौका पाकर चुरा लिया जिसे फरियादी द्वारा व आसपास के लोगो द्वारा देख लेने पर मौके पर ही पकड लिया गया। पुलिस एरोड्रम द्वारा आरोपी जितेन्द्र पिता इंदरसिंह कलौता (३८) निवासी ग्राम बडा बागडदा इंदौर को गिरफ्तार कर चुराया गया ट्रेक्टर का हायड्रोलिक पंप बरामद कर, इसके विरूद्व प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है।
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चोरी गिरफ्तारी
४ आदतन अपराधी एवं ११ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक ०५ अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०४ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ११ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
०३ स्थाई, ५० गिरफ्तारी व १९० जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर -दिनांक ०६ अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०३ स्थाई, ५० गिरफ्तारी व १९० जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०३ स्थाई, ५० गिरफ्तारी व १९० जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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गिरफ्तारी
जुऑ एवं सट्टा की गतिविधियों मे लिप्त ६ युवक गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक ०६ अगस्त २०१०- पुलिस थाना एमआईजी द्वारा कल दिनांक ०५ अगस्त २०१० के १८.१० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नारायण सेठ कंपाउंड के पास एमआईजी से सट्टे की गतिविधीयो में लिप्त रमेश पिता गणेशराम हिरवे (३६) निवासी ६२ रूस्तम का बगीचा इंदौर को पकडा । पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ११०० रूपये नगद व सट्टा पर्चीया बरामद की गई। इसी प्रकार पुलिस थाना सदरबाजार द्वारा कल दिनांक ०५ अगस्त २०१० के २२.१२ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बक्षीबाग उर्दू स्कूल मैदान इंदौर से जितेन्द्र, संतोष, घनश्याम, ओमप्रकाश, महेश को जुऑ खेलते पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २६९० रूपये नगद व ताश पत्ते बरामद किये गये। पुलिस द्वारा सभी आरोपीयो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ/सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।
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जुआ
अवैध हथियार सहित दो गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक ०६ अगस्त २०१०- पुलिस बाणगंगा द्वारा कल दिनांक ०५ अगस्त २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बाणगंगा नगर सेवा स्टैण्ड के पास से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले ग्राम असरावद हाल वीर सावरकर नगर इंदौर निवासी रवि पिता घनश्याम मालवीय (२०) को पकडा । पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १ छुरा बरामद किया गया । इसी प्रकार पुलिस एमआयजी कॉलोनी द्वारा कल दिनांक ०५ अगस्त २०१० को १५.१० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नेहरू नगर जीर्ण माता मंदिर के पास आम रोड इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले २६० जगन्नाथ की चाल पाटनीपुरा इंदौर निवासी जितेन्द्र पिता रामप्रसाद वर्मा (३५) को पकडा । पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १ देशी रिवाल्वर मय जिवित कारतूस के बरामद किया गया। पुलिस द्वारा दोनो आरोपीयो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।
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अवैध हथियार
अवैध शराब सहित २ युवक गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक ०६ अगस्त २०१०- पुलिस हातौद द्वारा कल दिनांक ०५ अगस्त २०१० के १९ः१० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नई आबादी हातौद से अवैध रूप से शराब बेचते हुये यही के रहने वाले भोलाराम पिता रामसिंह गोरे (३५) को पकडा । पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५ लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई । पुलिस क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक ०५ अगस्त २०१० के १७ः१० बजे गांधी ग्राम मांगलिया से अवैध रूप से शराब बेचते हुये यही के रहने वाले पर्वत पिता थावरजी मोदी (४७) को पकडा । पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५ लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई । पुलिस द्वारा सभी आरोपीयो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।
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शराब
दहेज प्रताडना के मामले में पति के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर -दिनांक ०६ अगस्त २०१०- थाना किशनगंज द्वारा कल दिनांक ५ अगस्त २०१० को १२.३० बजे फरियादिया श्रीमती स्वेता चौहान पति दिनेश चौहान (२४) निवासी ५६ तहसील कॉलोनी महू गॉव इंदौर की रिपोर्ट पर १०१ सुमन कॉलोनी महू गॉव निवासी इसके पति दिनेश पिता लीलाधर चौहान के विरूद्ध धारा ४९८ए,३२३,५०६ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया। पुलिस द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि फरियादिया श्रीमती स्वेता की शादी में इसके पिता द्वारा यथास्थिति दहेज दिया गया था। इसके बाबजूद फरियादिया का पति दिनेश पिता लीलाधर चौहान आये दिन दहेज की मांग को लेकर फरियादिया को शारीरीक व मानसिक रूप से प्रताडित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता रहता है। पुलिस किशनगंज द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर उसके पति दिनेश पिता लीलाधर चौहान के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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समाचार
Thursday, August 5, 2010
अज्ञात आरोपीयो की गिरफ्तारी करने या कराने पर १० हजार रूपये ईनाम की घोषणा
इन्दौर -दिनांक ०५ अगस्त २०१०- दिनांक ०४ अगस्त २०१० की रात्री ०८.३० बजे के आसपास दो अज्ञात बदमाशो द्वारा लोधी मोहल्ला तिराहे पर प्रकाश, कांतीलाल एण्ड कंपनी कोरियर सर्विस के कलेक्शन कर जेल रोड तरफ से अपने कार्यालय को नगद राशी लेकर पैदल लौट रहे चेतन पटेल निवासी अहमदाबाद एवं नटवर भाई पिता विट्ठलदास पटेल निवासी जिला मेहसाना गुजरात को उनके पीछे-पीछे चलकर आ रहे दोनो बदमाशो ने सामने आकर ताबडतोड दोनो के उपर गोलीयॉ चलाकर चेतन पटेल व नटवर भाई को घायल कर दिया। चेतन वही गिर पडा, घायल हालत मे नटवर भाई ने ५० मीटर दूर स्थित अपने कार्यालय मे भागकर घटना की जानकारी दी । जेलरोड पर ही चेकिंग कर रहे पुलिस कर्मीयो ने भी गोलिया चलने की आवाज सुनी, तत्काल घटना स्थल पर पहुॅचे तब तक बदमाश चेतन पटेल के पास से कलेक्शन के रूपयो से भरा झोला नगद राशी छीनकर पैदल ही भाग गये । घायल चेतन व नटवर भाई को तत्काल अस्पताल पहुॅचाया जहॉ चेतन को मृत घोषित कर दिया। बीच शहर मे घनी आबादी में व्यस्त मार्गो से लगे इस क्षेत्र मे इस प्रकार की घटना अपराधियो का दुस्साहसपूर्ण कृत्य है । अपराधियों को निश्चित ही कई लोगो ने देखा होगा। नटवरभाई की रिपोर्ट पर थाना एमजी रोड पर धारा ३९४,३९७ भादवि का प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। उपरोक्त आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव ने बताया कि जो कोई भी व्यक्ति या पुलिस अधीकारी, पुलिस कर्मचारी अज्ञात आरोपीयो की गिरफ्तारी करेगा या गिरफ्तारी हेतु सही सूचना देगा जिससे अज्ञात आरोपीयो की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके उसे १० हजार रूपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जावेगा ।
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चोरी व फायनेंस के ट्रको पर फर्जी इंजन नंबर व चेसिस नंबर के आधार पर आरटीओ मे रजिस्ट्रेशन कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश
इन्दौर -दिनांक ०५ अगस्त २०१०- पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री मकरंद देउस्कर ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व महेशचंद्र जैन को जरिये मुखबिर सूचना मिली थी कि कुछ लोग चोरी के व फाइनेंस के ट्रको में चेसिस नंबर को बदलकर फर्जी नंबर एम्बॉस कर हरदा आर.टी.ओ. कार्यालय से फर्जी रजिस्ट्रेशन करा रहे है। इस सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक संयोगितागंज पंकज पांडे के नेतृत्व में कोबरा टू स्कवॉड व थाना पलासिया की टीम के सहायक उपनिरीक्षक रामचंद्र परिहार , प्रआर. लोकेन्द्र , आर. भगवानसिंह, मनीषराज, श्याम पटेल, सुभाष, उमाशंकरसिंह, पृथ्वीराजसिंह को पतारसी हेतु लगाया गया। पुलिस द्वारा आरोपी गुरमुखसिंह पिता अमरसिंह निवासी श्रीकृष्ण कॉलोनी एवेन्यू ग्राम लिम्बोदी खण्डवा नाका इंदौर तथा शकील पिता अब्दुल कय्यूम निवासी ७१ नंदनवन कॉलोनी इंदौर , अनीस मामू पिता हाजी बाबू खॉ निवासी १५० आजादनगर इंदौर, नरेन्द्र सिगोंदिया तथा अनूप पौराणिक पिता डी.के.पौराणिक निवासी डी.के. पौराणिक रानीबाग खंडवा रोड इंदौर को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से ६ ट्रक पकडे गये है । जिनमें पुराना चेसिस नंबर मिटाकर इन पर नये नंबर एम्बॉस किये गये है। आरोपीयो द्वारा नागालैण्ड से प्राप्त फर्जी एनओसी के आधार पर जिला हरदा आर.टी.ओ. में गलत रजिस्ट्रेशन काराया जाना पाया गया है। पुलिस द्वारा की गई जांच में आरटीओ दलाल व कर्मचारियों की मिलीभगत के बारे में विवेचना की जा रही है। थाना पलासिया में अपराध धारा ४२०,४६७,४६८,४७१,४८२,४८३,४८५,४८६,४८९,३४ भादवि का प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया ।
लूट के संदिग्ध आरोपी के संबंध में जानकारी देने हेतु ५ हजार रूपये ईनाम की घोषणा
इन्दौर -दिनांक ०५ अगस्त २०१०- पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री मकरंद देउस्कर ने बताया कि थाना संयोगितागंज क्षेत्रान्तर्गत कंचनबाग स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से दिनांक ०४ अगस्त २०१० को फरियादी राजा ठाकुर पिता छगन ठाकुर एक पॉली बैग में एक लाख १५ हजार रूपये लेकर निकला। बैंक शाखा से लगभग १०० मीटर दूर दो मोटरसायकल सवार आरोपीयो ने फरियादी राजा ठाकुर को धक्का देकर पॉली बैग सहीत एक लाख १५ हजार रूपये छीनकर भाग गये। पुलिस थाना संयोगितागंज में फरियादी राजा ठाकुर की रिपोर्ट अज्ञात आरोपीयो के विरूद्व अपराध क्रं. ७३६/१० धारा ३९२ भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया है। बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में लगे सीसीटीवी कैमरे की फूटेज में एक गंजा सा व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग ४५ वर्ष का संदिग्ध हुआ है। संदिग्ध आरोपी को पकडने या सूचना देने वाले व्यक्ति को ५ हजार रूपये से पुरस्कृत किया जावेगा। सूचना देने वाला व्यक्ति चाहे तो उसका नाम गोपनीय रखा जा सकेगा।
अवैध रूप से गांजा ले जाते हुये युवक गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक ०५ अगस्त २०१०- पुलिस भवरकुऑ द्वारा कल दिनांक ०४ अगस्त २०१० के २१.४५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टोल टेक्स नाका खंडवा रोड इंदौर से अवैध रूप से गांजा ले जाते हुये भारत पिता जगन्नाथ सपेरा (३५) निवासी उमरीखेडा सपेरा कॉलोनी इंदौर को पकडा । पुलिस भवरकुऑ द्वारा इसके कब्जे से २५ हजार रूपये किमत का दो किलो १०० ग्राम गांजा बरामद किया गया है । पुलिस भवरकुऑ द्वारा आरोपी भारत पिता जगन्नाथ सपेरा (३५) निवासी उमरीखेडा सपेरा कॉलोनी इंदौर को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा ८/२० एनडीपीएस एक्ट के तहत् प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है।
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चोरी करने की नियत से घुसा बदमाश रंगे हाथ गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक ०५ अगस्त २०१०- पुलिस चंदननगर द्वारा कल दिनांक ०४ अगस्त २०१० के ०३.३० बजे फरियादी कमलेश पिता रमेशचंद्र (२५) निवासी २३१ श्रद्वा सबूरी कॉलोनी इंदौर की रिपोर्ट पर गोपाल पिता अमरसिंह कोली (३५) निवारी ऋषि पैलेस कॉलोनी इंदौर के विरूद्व धारा ४५७,३८०,५११ भादवि के तहत् प्रकरण दर्ज किया गया । पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार कल दिनांक ०४ अगस्त २०१० के रात्री ०३.०० बजे फरियादी कमलेश के श्रद्वा सबूरी कॉलोनी स्थित मकान का ताला तोडकर चोरी करने की नियत से आरोपी गोपाल पिता अमरसिंह कोली (३५) निवारी ऋषि पैलेस कॉलोनी इंदौर ने अपने दो अन्य साथियों के साथ प्रवेश किया । मकान मालीक कमलेश के जाग जाने पर व शोर मचाने पर आसपास के लोगो की मदद से आरोपी गोपाल को मौके पर पकड लिया गया तथा अंधेरे का फायदा उठाकर इसके दो अन्य साथी भाग गये । पुलिस चंदननगर द्वारा आरोपी गोपाल पिता अमरसिंह कोली (३५) निवारी ऋषि पैलेस कॉलोनी इंदौर को गिरफ्तार कर इसके साथीयो के संबंध में पूछताछ करते हुये कार्यवाही की जा रही है ।
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चोरी गिरफ्तारी
४ आदतन अपराधी एवं २२ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक ०५ अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०४ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा २२ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. व १५१ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
०१ स्थाई, ४१ गिरफ्तारी व १५९ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर -दिनांक ०५ अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ४१ गिरफ्तारी व १५९ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ४१ गिरफ्तारी व १५९ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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गिरफ्तारी
सट्टा पर्ची लेते हुये ३ युवक गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक ०५ अगस्त २०१०- पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक ०४ अगस्त २०१० के १६.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आमवाला रोड चंदननगर इंदौर से सट्टे की गतिविधीयो में लिप्त फैय्याज पिता मोहम्मद रफीक तथा रियाज पिता मोहम्मद रफीक निवासी २५२/६ आमवाला रोड इंदौर को पकडा । पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ८६० रूपये नगद व सट्टा पर्चीया बरामद की गई। इसी प्रकार पुलिस थाना हीरानगर द्वारा कल दिनांक ०४ अगस्त २०१० के २३.२० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गौरीनगर कालका माता मंदिर के पास इंदौर से सट्टे की गतिविधीयो में लिप्त संजय पिता कैलाशचंद्र साहु (२९) निवासी रूपनगर गारीनगर इंदौर को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५७० रूपये नगद व सट्टा पर्चीया बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपीयो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।
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सट्टा
अवैध हथियार सहित दो गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक ०५ अगस्त २०१०- पुलिस जूनी इंदौर द्वारा कल दिनांक ०४ अगस्त २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर लाडकानगर इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले ८३ वृन्दावन कॉलोनी इंदौर निवासी नासिर पिता रमजान कुरैशी (२४) तथा अलताफ पिता रमजान कुरैशी (१९) को पकडा । पुलिस द्वारा इनके कब्जे से क्रमशः १ तलवार तथा १ संतूर बरामद किया गया । पुलिस द्वारा दोनो आरोपीयो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।
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अवैध हथियार
अवैध शराब सहित ४ युवक गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक ०५ अगस्त २०१०- पुलिस थाना देपालपुर द्वारा कल दिनांक ०४ अगस्त २०१० के १९ः५५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम कुनगारा घाटी के पास देपालपुर से अवैध रूप से शराब ले जाते हुये गुणावत थाना बडनगर हाल कुनगारा निवासी पुष्कर पिता फकीरचंद्र बलाई (३७) तथा ग्राम हरनासा ढाबा देपालपुर से जीवन पिता शंकरसिंह कलोता (३०) निवासी करनासा को पकडा । पुलिस द्वारा इनके कब्जे से कुल ३८ क्वाटर देशी शराब बरामद की गई । पुलिस थाना खुडैल द्वारा कल दिनांक ०४ अगस्त २०१० के १९ः०० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम पिवडाय पानी की टंकी के पास से अवैध रूप से शराब ले जाते हुये यही ग्राम पिवडाय के पप्पू नायक पिता शोभाराम नायक (५०) को पकडा । पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी शराब बरामद की गई । इसी प्रकार पुलिस सदरबाजार द्वारा कल दिनांक ०४ अगस्त २०१० के १०ः३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नार्थ कमाठीपुरा से अवैध रूप से शराब ले जाते हुये यही ९४ नार्थ कमाठीपुरा निवासी हेमन्त पिता हुकुमचंद्र गौड (२३) को पकडा । पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १९ क्वाटर देशी शराब बरामद की गई । पुलिस द्वारा सभी आरोपीयो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।
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शराब
दहेज प्रताडना के मामले में ४ के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर -दिनांक ०५ अगस्त २०१०- थाना महू द्वारा कल दिनांक ४ अगस्त २०१० को २१.५५ बजे फरियादिया श्रीमती मिनाक्षी पति सुरेश (२८) निवासी २४०३ लुनियापुरा इंदौर की रिपोर्ट पर यही के निवासी इसके पति सुरेश पिता नंदलाल, ससुर नंदलाल पिता किशनलाल, देवर शेरू पिता नंदलाल तथा ननद अलका पति राकेश के विरूद्ध धारा ४९८ए भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया। पुलिस द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि फरियादिया श्रीमती मिनीक्षी की शादी में इसके पिता द्वारा यथास्थिति दहेज दिया गया था। इसके बाबजूद फरियादिया का पति सुरेश पिता नंदलाल, ससुर नंदलाल पिता किशनलाल, देवर शेरू पिता नंदलाल तथा ननद अलका पति राकेश आये दिन दहेज की मांग को लेकर फरियादिया को शारीरीक व मानसिक रूप से प्रताडित करते रहते है। पुलिस महू द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर उसके पति सुरेश पिता नंदलाल, ससुर नंदलाल पिता किशनलाल, देवर शेरू पिता नंदलाल तथा ननद अलका पति राकेश के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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