Thursday, August 5, 2010

अज्ञात आरोपीयो की गिरफ्‌तारी करने या कराने पर १० हजार रूपये ईनाम की घोषणा

इन्दौर -दिनांक ०५ अगस्त २०१०- दिनांक ०४ अगस्त २०१० की रात्री ०८.३० बजे के आसपास दो अज्ञात बदमाशो द्वारा लोधी मोहल्ला तिराहे पर प्रकाश, कांतीलाल एण्ड कंपनी कोरियर सर्विस के कलेक्शन कर जेल रोड तरफ से अपने कार्यालय को नगद राशी लेकर पैदल लौट रहे चेतन पटेल निवासी अहमदाबाद एवं नटवर भाई पिता विट्ठलदास पटेल निवासी जिला मेहसाना गुजरात को उनके पीछे-पीछे चलकर आ रहे दोनो बदमाशो ने सामने आकर ताबडतोड दोनो के उपर गोलीयॉ चलाकर चेतन पटेल व नटवर भाई को घायल कर दिया। चेतन वही गिर पडा, घायल हालत मे नटवर भाई ने ५० मीटर दूर स्थित अपने कार्यालय मे भागकर घटना की जानकारी दी । जेलरोड पर ही चेकिंग कर रहे पुलिस कर्मीयो ने भी गोलिया चलने की आवाज सुनी, तत्काल घटना स्थल पर पहुॅचे तब तक बदमाश चेतन पटेल के पास से कलेक्शन के रूपयो से भरा झोला नगद राशी छीनकर पैदल ही भाग गये । घायल चेतन व नटवर भाई को तत्काल अस्पताल पहुॅचाया जहॉ चेतन को मृत घोषित कर दिया। बीच शहर मे घनी आबादी में व्यस्त मार्गो से लगे इस क्षेत्र मे इस प्रकार की घटना अपराधियो का दुस्साहसपूर्ण कृत्य है । अपराधियों को निश्चित ही कई लोगो ने देखा होगा। नटवरभाई की रिपोर्ट पर थाना एमजी रोड पर धारा ३९४,३९७ भादवि का प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। उपरोक्त आरोपियों की गिरफ्‌तारी सुनिश्चित करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव ने बताया कि जो कोई भी व्यक्ति या पुलिस अधीकारी, पुलिस कर्मचारी अज्ञात आरोपीयो की गिरफ्‌तारी करेगा या गिरफ्‌तारी हेतु सही सूचना देगा जिससे अज्ञात आरोपीयो की गिरफ्‌तारी सुनिश्चित हो सके उसे १० हजार रूपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जावेगा ।

चोरी व फायनेंस के ट्रको पर फर्जी इंजन नंबर व चेसिस नंबर के आधार पर आरटीओ मे रजिस्ट्रेशन कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश

इन्दौर -दिनांक ०५ अगस्त २०१०- पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री मकरंद देउस्कर ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व महेशचंद्र जैन को जरिये मुखबिर सूचना मिली थी कि कुछ लोग चोरी के व फाइनेंस के ट्रको में चेसिस नंबर को बदलकर फर्जी नंबर एम्बॉस कर हरदा आर.टी.ओ. कार्यालय से फर्जी रजिस्ट्रेशन करा रहे है। इस सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक संयोगितागंज पंकज पांडे के नेतृत्व में कोबरा टू स्कवॉड व थाना पलासिया की टीम के सहायक उपनिरीक्षक रामचंद्र परिहार , प्रआर. लोकेन्द्र , आर. भगवानसिंह, मनीषराज, श्याम पटेल, सुभाष, उमाशंकरसिंह, पृथ्वीराजसिंह को पतारसी हेतु लगाया गया। पुलिस द्वारा आरोपी गुरमुखसिंह पिता अमरसिंह निवासी श्रीकृष्ण कॉलोनी एवेन्यू ग्राम लिम्बोदी खण्डवा नाका इंदौर तथा शकील पिता अब्दुल कय्‌यूम निवासी ७१ नंदनवन कॉलोनी इंदौर , अनीस मामू पिता हाजी बाबू खॉ निवासी १५० आजादनगर इंदौर, नरेन्द्र सिगोंदिया तथा अनूप पौराणिक पिता डी.के.पौराणिक निवासी डी.के. पौराणिक रानीबाग खंडवा रोड इंदौर को गिरफ्‌तार कर इनके कब्जे से ६ ट्रक पकडे गये है । जिनमें पुराना चेसिस नंबर मिटाकर इन पर नये नंबर एम्बॉस किये गये है। आरोपीयो द्वारा नागालैण्ड से प्राप्त फर्जी एनओसी के आधार पर जिला हरदा आर.टी.ओ. में गलत रजिस्ट्रेशन काराया जाना पाया गया है। पुलिस द्वारा की गई जांच में आरटीओ दलाल व कर्मचारियों की मिलीभगत के बारे में विवेचना की जा रही है। थाना पलासिया में अपराध धारा ४२०,४६७,४६८,४७१,४८२,४८३,४८५,४८६,४८९,३४ भादवि का प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया ।

लूट के संदिग्ध आरोपी के संबंध में जानकारी देने हेतु ५ हजार रूपये ईनाम की घोषणा


इन्दौर -दिनांक ०५ अगस्त २०१०- पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री मकरंद देउस्कर ने बताया कि थाना संयोगितागंज क्षेत्रान्तर्गत कंचनबाग स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से दिनांक ०४ अगस्त २०१० को फरियादी राजा ठाकुर पिता छगन ठाकुर एक पॉली बैग में एक लाख १५ हजार रूपये लेकर निकला। बैंक शाखा से लगभग १०० मीटर दूर दो मोटरसायकल सवार आरोपीयो ने फरियादी राजा ठाकुर को धक्का देकर पॉली बैग सहीत एक लाख १५ हजार रूपये छीनकर भाग गये। पुलिस थाना संयोगितागंज में फरियादी राजा ठाकुर की रिपोर्ट अज्ञात आरोपीयो के विरूद्व अपराध क्रं. ७३६/१० धारा ३९२ भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया है। बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में लगे सीसीटीवी कैमरे की फूटेज में एक गंजा सा व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग ४५ वर्ष का संदिग्ध हुआ है। संदिग्ध आरोपी को पकडने या सूचना देने वाले व्यक्ति को ५ हजार रूपये से पुरस्कृत किया जावेगा। सूचना देने वाला व्यक्ति चाहे तो उसका नाम गोपनीय रखा जा सकेगा।

अवैध रूप से गांजा ले जाते हुये युवक गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक ०५ अगस्त २०१०- पुलिस भवरकुऑ द्वारा कल दिनांक ०४ अगस्त २०१० के २१.४५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टोल टेक्स नाका खंडवा रोड इंदौर से अवैध रूप से गांजा ले जाते हुये भारत पिता जगन्नाथ सपेरा (३५) निवासी उमरीखेडा सपेरा कॉलोनी इंदौर को पकडा । पुलिस भवरकुऑ द्वारा इसके कब्जे से २५ हजार रूपये किमत का दो किलो १०० ग्राम गांजा बरामद किया गया है । पुलिस भवरकुऑ द्वारा आरोपी भारत पिता जगन्नाथ सपेरा (३५) निवासी उमरीखेडा सपेरा कॉलोनी इंदौर को गिरफ्‌तार कर इसके विरूद्व धारा ८/२० एनडीपीएस एक्ट के तहत्‌ प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है।

चोरी करने की नियत से घुसा बदमाश रंगे हाथ गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक ०५ अगस्त २०१०- पुलिस चंदननगर द्वारा कल दिनांक ०४ अगस्त २०१० के ०३.३० बजे फरियादी कमलेश पिता रमेशचंद्र (२५) निवासी २३१ श्रद्वा सबूरी कॉलोनी इंदौर की रिपोर्ट पर गोपाल पिता अमरसिंह कोली (३५) निवारी ऋषि पैलेस कॉलोनी इंदौर के विरूद्व धारा ४५७,३८०,५११ भादवि के तहत्‌ प्रकरण दर्ज किया गया । पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार कल दिनांक ०४ अगस्त २०१० के रात्री ०३.०० बजे फरियादी कमलेश के श्रद्वा सबूरी कॉलोनी स्थित मकान का ताला तोडकर चोरी करने की नियत से आरोपी गोपाल पिता अमरसिंह कोली (३५) निवारी ऋषि पैलेस कॉलोनी इंदौर ने अपने दो अन्य साथियों के साथ प्रवेश किया । मकान मालीक कमलेश के जाग जाने पर व शोर मचाने पर आसपास के लोगो की मदद से आरोपी गोपाल को मौके पर पकड लिया गया तथा अंधेरे का फायदा उठाकर इसके दो अन्य साथी भाग गये । पुलिस चंदननगर द्वारा आरोपी गोपाल पिता अमरसिंह कोली (३५) निवारी ऋषि पैलेस कॉलोनी इंदौर को गिरफ्‌तार कर इसके साथीयो के संबंध में पूछताछ करते हुये कार्यवाही की जा रही है ।

४ आदतन अपराधी एवं २२ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०५ अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०४ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा २२ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. व १५१ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०१ स्थाई, ४१ गिरफ्तारी व १५९ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक ०५ अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ४१ गिरफ्तारी व १५९ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ४१ गिरफ्तारी व १५९ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

सट्टा पर्ची लेते हुये ३ युवक गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक ०५ अगस्त २०१०- पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक ०४ अगस्त २०१० के १६.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आमवाला रोड चंदननगर इंदौर से सट्टे की गतिविधीयो में लिप्त फैय्‌याज पिता मोहम्मद रफीक तथा रियाज पिता मोहम्मद रफीक निवासी २५२/६ आमवाला रोड इंदौर को पकडा ।  पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ८६० रूपये नगद व सट्टा पर्चीया बरामद की गई। इसी प्रकार पुलिस थाना हीरानगर द्वारा कल दिनांक ०४ अगस्त २०१० के २३.२० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गौरीनगर कालका माता मंदिर के पास इंदौर से सट्टे की गतिविधीयो में लिप्त संजय पिता कैलाशचंद्र साहु (२९) निवासी रूपनगर गारीनगर इंदौर को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५७० रूपये नगद व सट्टा पर्चीया बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपीयो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध हथियार सहित दो गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक ०५ अगस्त २०१०- पुलिस जूनी इंदौर द्वारा कल दिनांक ०४ अगस्त २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर लाडकानगर इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले ८३ वृन्दावन कॉलोनी इंदौर निवासी नासिर पिता रमजान कुरैशी (२४) तथा अलताफ पिता रमजान कुरैशी (१९) को पकडा । पुलिस द्वारा इनके कब्जे से क्रमशः १ तलवार तथा १ संतूर बरामद किया गया । पुलिस द्वारा दोनो आरोपीयो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध शराब सहित ४ युवक गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक ०५ अगस्त २०१०- पुलिस थाना देपालपुर द्वारा कल दिनांक ०४ अगस्त २०१० के १९ः५५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम कुनगारा घाटी के पास देपालपुर से अवैध रूप से शराब ले जाते हुये गुणावत थाना बडनगर हाल कुनगारा निवासी पुष्कर पिता फकीरचंद्र बलाई (३७) तथा ग्राम हरनासा ढाबा देपालपुर से जीवन पिता शंकरसिंह कलोता (३०) निवासी करनासा को पकडा । पुलिस द्वारा इनके कब्जे से कुल ३८ क्वाटर देशी शराब  बरामद की गई । पुलिस थाना खुडैल द्वारा कल दिनांक ०४ अगस्त २०१० के १९ः०० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम पिवडाय पानी की टंकी के पास से अवैध रूप से शराब ले जाते हुये यही ग्राम पिवडाय के पप्पू नायक पिता शोभाराम नायक (५०) को पकडा । पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी शराब  बरामद की गई । इसी प्रकार पुलिस सदरबाजार द्वारा कल दिनांक ०४ अगस्त २०१० के १०ः३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नार्थ कमाठीपुरा से अवैध रूप से शराब ले जाते हुये यही ९४ नार्थ कमाठीपुरा निवासी हेमन्त पिता हुकुमचंद्र गौड (२३) को पकडा । पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १९ क्वाटर देशी शराब  बरामद की गई । पुलिस द्वारा सभी आरोपीयो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

दहेज प्रताडना के मामले में ४ के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर -दिनांक ०५ अगस्त २०१०- थाना महू द्वारा कल दिनांक ४ अगस्त २०१० को २१.५५ बजे फरियादिया श्रीमती मिनाक्षी पति सुरेश (२८) निवासी २४०३ लुनियापुरा इंदौर की रिपोर्ट पर यही के निवासी इसके पति सुरेश पिता नंदलाल, ससुर नंदलाल पिता किशनलाल, देवर शेरू पिता नंदलाल तथा ननद अलका पति राकेश के विरूद्ध धारा ४९८ए भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया। पुलिस द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि फरियादिया श्रीमती मिनीक्षी की शादी में इसके पिता द्वारा यथास्थिति दहेज दिया गया था। इसके बाबजूद फरियादिया का पति सुरेश पिता नंदलाल, ससुर नंदलाल पिता किशनलाल, देवर शेरू पिता नंदलाल तथा ननद अलका पति राकेश आये दिन दहेज की मांग को लेकर फरियादिया को शारीरीक व मानसिक रूप से प्रताडित करते रहते है। पुलिस महू द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर उसके पति सुरेश पिता नंदलाल, ससुर नंदलाल पिता किशनलाल, देवर शेरू पिता नंदलाल तथा ननद अलका पति राकेश के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

Wednesday, August 4, 2010

क्राइम ब्रांच द्वारा दो शातिर लूटेरे गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक ०४ अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस अधीक्षक (पूर्व) श्री मकरंद देउस्कर ने बताया कि अपराध शाखा के अति० पुलिस अधीक्षक अरविंद तिवारी व डीएसपी जितेन्द्र सिंह के दिशा निर्देशन में लूट की घटनाओ की पतारसी में कार्य कर रही अपराध शाखा की टीम के सउनि. संतोष पाण्डेय, आर. इफ्तेखार, विनोद शर्मा, रामप्रकाश वाजपेयी व मनोज राठौड़ को पुराने लूट के आरोपियों पर सतत निगाह रखने के लिए पाबंद किया गया। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि लूट के पुराने बदमाश जेल रोड़ पर दिन में सीडी बेचने का काम करते है व इनके साथी मण्डी में हम्माली करते है तथा रात्रि में लूट करते है। इस सूचना पर टीम प्रभारी द्वारा टीम को पतारसी हेतु पाबंद किया गया। टीम द्वारा पता लगाया गया कि रवि नाम का लड़का जो कि वीर सावरकर नगर में रहता है हम्माली करता है और पूर्व में लूट में बंद हो चुका है तब थाना प्रभारी जूनीइंदौर श्री आनंद यादव को सूचना से अवगत कराकर क्राइम ब्रांच व जूनीइंदौर की संयुक्त टीम ने रवि पिता घनश्याम मालवीय (२३) नि० ८३वीर सावरकर नगर को पकड़ा व थाना जूनीइंदौर लाकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैंने अपने साथी हितेश उर्फ काऊ पिता जयपाल सिंधी नि० द्वारकापुरी, सोनू उर्फ दिनेश पिता अर्जुनदास नि० द्वारकापुरी व प्रदीप नि० द्वाराकपुरी के साथ मिलकर वर्ष २००७ में बाणगंगा क्षेत्र में खातीपुरा मेन रोड़ पर मेडिकल स्टोर्स को बंद कर रात्रि के समय अपने घर जा रहे मेडिकल व्यापारी को चाकू अड़ाकर धमका कर  चेन, मोबाइल व नगदी रूपयें लूट लिए थे। टीम द्वारा रवि के साथियों को पकड़ने के लिए द्वारकापुरी में दबिश देकर हितेश उर्फ काऊ को पकड़ा। सख्ती से पूछताछ करने पर हितेश ने बताया कि मैंने व सोनू ने दस बारह दिन पहले लोहा मण्डी क्षेत्र में गाड़ी पर जा रहे व्यक्ति से बेग छिना था बेग में उन्नीस हजार रूपयें थे। टीम द्वारा प्रदीप व सोनू को पकड़ने के लिए दबिश दी तो दोनो फरार हो गए। आरोपियों के कब्जे से सात हजार रूपयें नगद व लूट में प्रयुक्त एक चाकू तथा एक पेशन मोटर सायकल जप्त की गई है। उक्त आरोपियों से थाना बाणगंगा व जूनीइंदौर के प्रभारी द्वारा अन्य लूटों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। उक्त आरोपी पूर्व में थाना राजेन्द्रनगर, एरोड्रम में लूट व वाहन चोरी के अपराधों में बंद हो चुके है। हितेश, सोनू, प्रदीप जेल रोड़ पर ठेले पर पायरेटेड सीडी बेचने का काम करते है तथा रवि सियागंज में हम्माली करता है।

बारिश के मौसम में दुर्घटनाओ से बचने के संबंध में यातायात कंट्रोल रूम में शिक्षा सेल के द्वारा वाहन चालको का प्रशिक्षण सत्र का आयोजन

इन्दौर -दिनांक ०४ अगस्त २०१०- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात संजय सिंह ने बताया कि आज दिनांक ०४ अगस्त को यातायात पुलिस कंट्रोल रूम शिक्षा सेल के द्वारा बारिश के मौसम में वाहन चलाने एवं दुर्घटनाओ से बचने के संबंध मे वाहन चालको का एक प्रशिक्षण सत्र रखा गया । प्रशिक्षण के दौरान उप पुलिस अधीक्षक यातायात पूर्व प्रदीपसिंह चौहान, उप पुलिस अधीक्षक यातायात पश्चिम एम.के.जैन की उपस्थिति में प्रशिक्षण में ४० से अधिक विभिन्न लोक परिवहन से जुडे चालको नें उपस्थित होकर प्रशिक्षण सत्र का लाभ लिया । प्रशिक्षण में बारिश के दौरान सुरक्षित रूप से बरसात, पानी में फिसलन, आईल पैन्ट, किचड तथा हवा आदि का ध्यान रखते हुये किस तरह से सुरक्षित रूप से वाहन चलाये जाये इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। सभी चालको को लिखित में सामान्य निर्देश भी दिये गये जो निम्नानुसार है - १. बारिश के दौरान क्या एहतियात बरते - जब बारिश धीरे-धीरे होती है तो पानी, आईल, पत्ती रोड को चिकना बना देते है । मोड और घाटी पर ज्यादा ध्यान दे और ब्रेक लगाने पर व वाईफर का उपयोग करते समय हेडलाईट का उपयोग अवश्य करे । पार्किग लाईट का उपयोग नही करना चाहिये इससे दूसरो वाहन चालको को गलतफहमी हो सकती है । वाईफर बारिश के अनुसार चलाये । २. हाईड्रोप्लान - जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो टायर हाईड्रोप्लान हो सकते है इसका मतलब टायर पानी की परत पर दौडते है, न कि रोड पर इसलिये वाहन धीरे चलाये । ३. आंधी मे गाडी कैसे चलाये - तेज हवा (आंधी) के समय सभी वाहन चालको को परेशानी हो सकती है परंतु ट्रक चालक एवं भारी वाहन चालको को ज्यादा परेशानी हो सकती है । आंधी/तेज बारिश के समय वाहन को सावधानी पूर्वक धीरे एवं ध्यान से चलाये । ४. अन्य सावधानियॉ - अ. सुरक्षित दूरी बनाये रखते हुये वाहनो को धीरे चलाये । ब. गाडी के कॉच से धूंध समय-समय पर हटाते रहे । स. वाहनो की कंडीशन अच्छी होनी चाहिये। द. धीरे चलाये एवं धीरे ब्रेक लगाये । इ. पुल पर ओव्हरटेकिंग पासेस धीरे हो । फ. मडगार्ड रबर अनिवार्य रूप से लगाये ।

७ आदतन अपराधी एवं १५ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०४ अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०७ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १५ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. व १५१ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०३ स्थाई, ३८ गिरफ्तारी व १३७ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक ०४ अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०३ स्थाई, ३८ गिरफ्तारी व १३७ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०३ स्थाई, ३८ गिरफ्तारी व १३७ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ/सट्टा खेलते हुये ११ युवक गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक ०४ अगस्त २०१०- पुलिस थाना राजेन्द्र नगर द्वारा कल दिनांक ०३ अगस्त २०१० के २२.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कम्युनिटी हॉल के पास गणगौरनगर इंदौर से ताश पत्तो से हारजीत का जुऑ खेलते यही के रहने वाले मुकेश , अशोक, महेश , सुनील, समाधान, भीमा तथा मांगीलाल को पकडा । पुलिस द्वारा इनके कब्जे से चार हजार ९१० रूपये नगद व ताश पत्ते जप्त किये गये । पुलिस थाना एमजी रोड द्वारा कल दिनांक ०३ अगस्त २०१० के १३.२५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कृष्णपुरा पुल के पास एमजीरोड इंदौर में सट्टे की गतिविधीयो में लिप्त सुभाषचंद्र पिता रतनलाल जैन (४०) निवासी २४ हुकुमचंद मार्ग इंदौर को पकडा ।  पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १६० रूपये नगद व सट्टा पर्चीया बरामद की गई। इसी प्रकार पुलिस थाना एमआयजी कॉलोनी द्वारा कल दिनांक ०३ अगस्त २०१० के १७.३५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एमआयजी मेनरोड इंदौर से सट्टे की गतिविधीयो में लिप्त बन्टी उर्फ ब्रजेश पिता कन्हैयालाल (२६) निवासी ५२ सागर विहार रोड इंदौर को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ३१५ रूपये नगद व सट्टा पर्चीया बरामद की गई। इसी प्रकार पुलिस थाना खुडैल द्वारा कल दिनांक ०३ अगस्त २०१० के २१.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम पिवडाय से सट्टे की गतिविधीयो में लिप्त यही ग्राम पिवडाय के रहने वाले लखन लाल पिता रतनलाल बागरी (२२) तथा छोटू पिता हंसराज खाती (३१) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ३५० रूपये नगद व सट्टा पर्चीया बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपीयो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व जुऑ/सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध हथियार सहित तीन गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक ०४ अगस्त २०१०- पुलिस रावजी बाजार द्वारा कल दिनांक ०३ अगस्त २०१० के ०८.१५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जबरन कॉलोनी इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले २१७ जबरन कॉलोनी मरीमाता का बगीचा इंदौर निवासी भरत पिता सुरेश वानखेडे (२४) तथा दिनेश उर्फ देव पिता पुण्डीलकराव मराठा (१९) को पकडा । पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १-१ चाकू बरामद किया गया । पुलिस थाना किशनगंज द्वारा कल दिनांक ०३ अगस्त २०१० के १०.४५ बजे वेटनरी कॉलेज के सामने किशनगंज इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले यही काकडपुरा महूगॉव किशनगंज निवासी इमरान पिता युसुफ खान (२५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से चाकू बरामद किया गया । पुलिस द्वारा सभी आरोपीयो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

दहेज प्रताडना के दो मामलो में १० के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर -दिनांक ०४ अगस्त २०१०- थाना तुकोगंज द्वारा कल दिनांक ३ अगस्त २०१० को १२.०५ बजे फरियादिया श्रीमती प्राची पति मिहीर मेहता (२७) निवासी २५/२ यशवंत निवास रोड इंदौर की रिपोर्ट पर २०२ सुभम अपार्टमेंट इरानी रोड दहाडू महाराष्ट्र निवासी इसके पति मिहीर पिता सुभाष मेहता, ससुर सुभाष मेहता, सास प्रभा मेहता तथा देवर अमित मेहता के विरूद्ध धारा ४९८ए भादवि तथा ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया। पुलिस द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि फरियादिया श्रीमती प्राची की शादी मई २००८ में मिहिर मेहता के साथ हुई थी । शादी में प्राची के पिता द्वारा यथास्थिति दहेज दिया गया था। इसके बाबजूद फरियादिया का पति मिहीर पिता सुभाष मेहता, ससुर सुभाष मेहता, सास प्रभा मेहता तथा देवर अमित मेहता द्वारा आये दिन दहेज की मांग को लेकर फरियादिया को शारीरीक व मानसिक रूप से प्रताडित करते रहते है। पुलिस तुकोगंज द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर उसके पति मिहीर पिता सुभाष मेहता, ससुर सुभाष मेहता, सास प्रभा मेहता तथा देवर अमित मेहता के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार थाना एरोड्रम द्वारा कल दिनांक ३ अगस्त २०१० को १५.०५ बजे फरियादिया श्रीमती भावना पति अशोक बाजपेयी (२७) निवासी ५८ बी कॉलानी नगर इंदौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति अशोक बाजपेयी , चंद्रकिशोर, राजेन्द्र, रानी तिवारी, लक्ष्मी एवं प्रिया बाजपेयी के विरूद्ध धारा ४९८ ए,५०६,३४ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया। पुलिस द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि फरियादिया श्रीमती भावना की शादी में उसके पिता द्वारा यथास्थिति दहेज दिया गया था। इसके बाबजूद फरियादिया के पति अशोक बाजपेयी , चंद्रकिशोर, राजेन्द्र, रानी तिवारी, लक्ष्मी एवं प्रिया बाजपेयी द्वारा आये दिन दहेज की मांग को लेकर फरियादिया के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर उसके पति अशोक बाजपेयी , चंद्रकिशोर, राजेन्द्र, रानी तिवारी, लक्ष्मी एवं प्रिया बाजपेयी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

Tuesday, August 3, 2010

आमरोड पर झगडा कर शांती भंग करते हुये तीन गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक ०३ अगस्त २०१०- पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक ०२ अगस्त २०१० के ०२.१५ बजे आरएनटी मार्ग सेन्टल मॉल के सामने इंदौर में आमरोड पर झगडा कर शांती भंग करते हुये राजवीरसिंह पिता सुदंर सिंह निवासी मालवीय नगर , सुरेन्द्र पिता सुदंर राठौर (२८) तथा चंदन पिता आर.एन. सिन्हा (२४) निवासी साउथ तुकोगंज इंदौर को पकडा । पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा तीनो आरोपियो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा १६० भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है ।

९ आदतन अपराधी एवं १७ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०३ अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०९ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १७ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. व १५१ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।