Friday, July 9, 2010

चन्द घन्टो में अन्धेकत्ल का पर्दाफॉश, आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०९ जुलाई २०१०- पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री मकरन्द देउस्कर ने बताया कि आज दिनांक ०९ जुलाई २०१० को थाना लसुडिया पर सूचना प्राप्त हुई कि अज्ञात व्यक्ति का शव रविदास नगर कांकड़ खुले मैदान पर पडा है, इस सूचना पर से घटना स्थल पर थाना प्रभारी लसूडिया व्ही.एम.द्विवेदी मय सउनि एम.सी.रघुवंशी एवं प्रधान आरक्षक रमेशसिह, हमराह फोर्स के घटनास्थल पर पहुॅचे, घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतक की पहचान हरीशंकर पिता झूरी (२०) निवासी लसूडिया मोरी एस आर कम्पाउण्ड मकसूद का चूडी का कारखाना इन्दौर का होना पाया गया। जिस पर से थाना लसूडिया  पर मर्ग क्रंमाक ७६/१० धारा १७४ जा.फो. एवं अपराध क्रं ४८५/१० धारा ३०२ भादवि का कायम किया कर विवेचना मे लिया गया। मृतक के शव का निरीक्षण करने पर उसके सिर में से खून निकला होकर जमीन पर पडा हैं इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारीगणो को दी गई मौके पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्व श्री मकरन्द देउस्कर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व महेशचन्द्र जैन, नगर पुलिस अधीक्षक विजयनगर अमरेन्द्रसिह, तथा एफएसएल अधिकारी डॉ. सुधीर शर्मा घटना स्थल पर पहॅुचे, जिन्होने बारिकी से घटना स्थल का निरीक्षण किया, पश्चात्‌ आरोपियो की पतारसी हेतु दिशानिर्देश दिये गये जिस पर नगर पुलिस अधीक्षक विजयनगर अमरेन्द्रसिह के मार्गदर्शन मे मृतक जिस चूडी के कारखाने पर काम करता था वहां पहुॅचकर वहां के कर्मचारियो से पूछताछ की गई जिसमें कुछ महिला कर्मचारियो से मृतक के बारे में चर्चा करते पाया कि मृतक का नानी उर्फ रंजना से बातचीत करता थी इस आधार पर नानी उर्फ रंजना से पूछताछ करते उसने बताया कि मेरी हरीशंकर से बातचीत है, इसी शंका के आधार पर रंजना के भाई मानसिह ने आज रात मौका पाकर मृतक हरीशंकर पर लाठी से सिर मे वार किये जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन मे थाना प्रभारी लसूडिया व्ही.एस.द्विवेदी द्वारा मय हमराह फोर्स के दबिश देकर आरोपी मानसिह पिता शंकर (२८) निवासी रविदासनगर काकड़ इन्दौर को तत्काल पकडकर पूछताछ की गई जिसने घटना करना कबूल किया। इस तरह पुलिस लसूडिया क्षैत्र में हुए अन्धेकत्ल का पुलिस द्वारा चन्द घन्टो में गुत्थी सुलझाकर आरोपी को गिरफ्तार कर हत्याकाण्ड का पर्दाफॉश कर दिया गया। 
हत्याकाण्ड के आरोपी को पकडने वाली टीम के अधिकारियो व कर्मचारियो को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय इन्दौर द्वारा नगद पुरूष्कार दिये जाने की घोषणा की गई है।

महिला का अपहरण करने वाले पॉचो आरोपी गिरफ्तार, उपयोग मे लाई गई इंण्डिका कार बरामद

इन्दौर -दिनांक ०९ जुलाई २०१०- पुलिस थाना चन्दननगर क्षैत्रान्तर्गत बिल्सी कारखाने के सामने मेन रोड द्वारकापुरी कालोनी इन्दौर से दिनांक ८ जुलाई २०१०  को देर रात सिलाई का काम कर अपने घर वापस लोट रही माया पुत्री लालसिह भिलाला (२१) निवासी ऋषी पैलेस कालोनी इन्दौर को एक इण्डिका कार मे सवार चार-पॉच बदमाशो ने माया को जबरजस्ती अपनी इण्डिका कार क्रंमाक एमपी-०९/सीए/४५३७ में बैठाकर ले जाने लगे तभी महिला के चिल्लाने पर आस-पडोस के लोगो ने पुलिस कन्ट्रोल रूम को सूचना दी, इस सूचना पर पुलिस कन्ट्रोल रूम द्वारा वायरलेस सेठ पर प्रसारण कर उक्त इण्डिका कार की शहर में घेराबन्दी करवाई गई। पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री डी.श्रीनिवास वर्मा , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) मनोजसिह, नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा दिलीपसिह तोमर, के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजेन्द्रनगर, थाना प्रभारी अन्नपूर्णा, तथा थाना प्रभारी चन्दननगर द्वारा अपने -अपने क्षैत्रो में घेराबन्दी करवाई गई, इसी बीच उषानगर चौराहे के पास से जाती हुई उक्त इंण्डिका कार अन्नपूर्णा पुलिस के प्रधान आरक्षक राजेश गोड, को दिखाई दी, जिसका पीछा किया गया व पुलिस कन्ट्रोल रूम को सूचना दी गई, पुलिस कन्ट्रोल रूम ने मदद के लिये पीसीआर-वेन व पेन्थर स्क्वाड व बॉज स्क्वॉड को भेजा, सभी ने घेराबन्दी कर केसरबाग रेल्वे क्रासिंग के पास उक्त इण्डिका कार को रोककर इसमे सवार पाचो बदमाश प्रणव पिता अशोक काकरे निवासी सुदामानगर इन्दौर, पंकज माली पिता मोहनलाल माली निवासी सुखनिवास, लखन माली पिता कमल माली निवासी सुदामानगर इन्दौर, मनीष पिता ब्रजमोहन शर्मा निवासी ३०५ नयनश्री अपार्टमेन्ट अन्नपूर्णा रोड इन्दौर तथा संजय पिता रामचन्द्र चोैधरी निवासी शान्तीनाथपुरी कालोनी इन्दौर को पकडा तथा उक्त इण्डिका कार में अपहृत मायाबाई को भी लेकर थाने आये। पुलिस चन्दननगर द्वारा मायाबाई पुत्री लालसिह भिलाला (२१) निवासी ऋषी पैलेस की रिपोर्ट पर सभी आरोपियो के विरूद्ध धारा ३६६ भादवि तथा ३.२.५. अनुसुचित जनजाती निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर पूछताछ करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

१६ आदतन अपराधी एवं २८ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०९ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए १६ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा २८ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०१स्थाई, ३६ गिरफ्तारी व १४८ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक ०९ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ३६ गिरफ्तारी व १४८ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ३६ गिरफ्तारी व १४८ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०९ जुलाई २०१०- पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा कल दिनांक ०८ जुलाई २०१० को १५.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रोड नं० ७ नेहरूनगर इन्दौर से सट्टे की गतिविधियो में लिप्त यही ६०९/८ नेहरूनगर इन्दौर निवासी कमल पिता भैरूलाल को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ८१० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की गई। पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा आरोपी कमल को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध सट्टाएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते ०६ गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०९ जुलाई २०१०- पुलिस तुकोगंज द्वारा कल दिनांक ०८ जुलाई २०१० को १३.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नेहरू पार्क रोड इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए काली पुलिया  के पास आजादनगर मूसाखेडी इन्दौर निवासी मोहम्मद अब्दुल खां पिता गप्पू खां (२६) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छुरा बरामद किया गया। पुलिस एम.जी.रोड द्वारा कल दिनांक ०८ जुलाई २०१० को १८.४० बजे एम.जी.रोड इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले दिनेश पिता पिता रामेश्वर शर्मा (४०) निवासी आर-५७ शास्त्री कालोनी खण्डवा हाल मुकाम श्रीराम कालोनी देवास को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छुरा बरामद किया गया।     पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक ०८ जुलाई २०१० को २३.२० बजे सरवटे बस स्टेण्ड परिसर इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही मोती तपेला इन्दौर निवासी गोमत पिता रमेशचन्द्र वर्मा (२०), तथा बागरी मोहल्ला पालिया हातोद निवासी हरेन्द्र पिता मेईसेमल (४०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक-एक चाकू बरामद किया गया।     पुलिस ऐरोड्रम द्वारा कल दिनांक ०८ जुलाई २०१० को १९.४० बजे पंचशीलनगर इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही ६ पंचशीलनगर इन्दौर निवासी कपिल पिता सुगनचन्द्र यादव (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक तलवार बरामद की गई। पुलिस देपालपुर द्वारा कल दिनांक ०८ जुलाई २०१० को १५ बजे एबस स्टेण्ड देपालपुर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले ग्राम झलारिया थाना बडनगर जिला उज्जैन निवासी कादर शाह पिता नाजिर शाह (६०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक तलवार बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित ०६ गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०९ जुलाई २०१०- पुलिस राजेंन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक ०८ जुलाई २०१० को ३०.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना क्षैत्रान्तर्गत भीमनगर इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले की रहने वाली कुसुमबाई पति विजय कोरी (२६) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस लसूडिया द्वारा कल दिनांक ०८ जुलाई २०१० को १७.१५ बजे बजरंगनगर काकड़ इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले कमलेश पिता गुलाब मानकर (२१) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २५ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस हातोद द्वारा कल दिनांक ०८ जुलाई २०१० को १९ बजे ग्राम रिजलाय पुलिया के पास हातोद से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले पर्वतसिह पिता मोहनसिह ठाकुर (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।    पुलिस खुडैल द्वारा कल दिनांक ०८ जुलाई २०१० को ग्राम तिल्लौर बुजुर्ग केवडेश्वर मन्दिर के पास खुडैल से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले राकेश पिता राधेश्याम चौधरी (३०), तथा गंगाराम पिता श्रीचन्द्र (५०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २६ क्वाटर , ५ लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस सिमरोल द्वारा कल दिनांक ०८ जुलाई २०१० को १४.१५ बजे सिमरोल से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले मनोज पिता गणेश (३२) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज प्रताडना के मामले मे पति के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर- दिनांक ०९ जुलाई २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ८ जुलाई २०१० को १५ बजे श्रीमती दिपिका पति दीपक अग्रवाल निवासी ५६८/१७ मेघदूतनगर इन्दौर की रिपोर्ट पर यही ५८४रामानन्दनगर इन्दौर निवासी इसके पति दीपक अग्रवाल पिता नन्दकिशोर अग्रवाल के विरूद्ध धारा ४९८ ए. ३२३.५०६.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया दिपिका की शादी मई २००८ में दीपक अग्रवाल से हुई थी तभी से फरियादिया का पति दीपक अग्रवाल द्वारा दहेज मे नगद रूपये लाने की मांग की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, मारपीटकर जान से मारने की धमकी देते रहते है।     पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर इसके पति दीपक अग्रवाल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

Thursday, July 8, 2010

अन्धेकत्ल का पर्दाफॉश, दोनो आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०८ जुलाई २०१०-पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री मकरन्द देउस्कर ने बताया कि दिनांक ०२.०७.२०१० की रात्री करीब ००.१५ बजें अज्ञात हमलावर व्दारा प्रमोद सोलंकी पिता ओमप्रकाष सोलंकी उम्र ४० साल ९९१/१० नंदानगर पर धारदार हथियार से उसके धर के सामने जानलेवा हमला किया था, बाद मजरूह प्रमोद को उसके भाई तथा दोस्तों व्दारा भंडारी अस्पताल इन्दौर में भर्ती कराया गया था, धटना पर से पुलिस ने देहाती नालसी लेकर प्रकरण क्रमांक २६७/२०१० धारा ३०७ भादवि का कायम किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने जरिये मुखबिर पता किया की आरोपी अमित कौषल व्दारा तेज धारदार हथियार के व्दारा मृतक प्रमोद सोलंकी पर हमला किया गया था। जिस पर से पुलिस ने आरोपी अमित से गहन पूछताछ की तो आरोपी ने प्रमोद की हत्या करना स्वीकार किया । आरोपी अमित ने धटना कारित करने का उदेष्य मृतक प्रमोद के व्दारा लगातार दो वर्ष से झेल रहे अत्याचारों से निजात पाने के लिये हत्या करना बताया । इसमें मृतक के साथी बिटटू उर्फ समन्वय पिता अषोक नेगी उम्र २६ साल के साथ षडयंत्र रचा बिटटू व्दारा उसे तेज धारदार चाकू दिया गया तथा बताया कि मृतक प्रमोद आज अपने धर रात में अकेला आ रहा हैं। बिटटू ने अमित को धटना कारित होने से थोडी देर पहले, अमित के धर जाकर सूचित कर अपने घर चला गया। जैसे ही मृतक प्रमोद सोलंकी अपने घर करोला कार से उतरा और मोबाईल फोन पर बात करने लगा तभी आरोपी अमित ने तेज धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया था, धायल प्रमोद सडक पर गिर गया। कुछ समय बाद मृतक के परिवारजन उसे इलाज हेतू भंडारी अस्पताल ले गये, जहां पर उसकी दौराने इलाज मृत्यू हो गई। मृतक प्रमोद सोलंकी के खिलाफ ०६ अपराध पंजीबद्व थे, जिसमें हत्या, मारपीट, अवैध शस्त्र रखना के प्रकरण शामिल हैं। वर्ष २००६ में मृतक के विरूद्व जिलाबदर की कार्यवाही भी की गई थी। मृतक प्रमोद वर्तमान में वाहन सिजिंग का कार्य कर रहा था। दोनों आरोपीयों को गिरफतार किया गया हैं। आरोपी बिटटू के पास एक पिस्टल, ०४ धारदार लोहे के खंजर, १२ बोर के कारतुस, ३१५ के कारतुस मिले, जिन्हैं जप्त किया गया हैं । इसके अलावा आरोपी अमित व्दारा अपने कथनों में मृतक प्रमोद एवं उसके साथी व्दारा दिनांक २७.०३.२०१० को नंदानगर हायर सेकेण्ड्री स्कूल के पास आटो चालक ओमप्रकाष यादव का कत्ल करना, प्रमोद व उसके साथी व्दारा बताया हैं। जिसकी पृथक से विवेचना की जा रही हैं।

सायकल चुराते हुए आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०८ जुलाई २०१०-पुलिस मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक ७ जुलाई २०१० को १३ बजे धीरज पिता योगेन्द्र शर्मा (१८) निवासी १४० गंगानगर इन्दौर की रिपोर्ट पर शंकरलाल पिता जयराम कुशवाह निवासी जिन्सीहाट मैदान इन्दौर के विरूद्ध धारा ३७९ भा.द.वि.के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि कल दिनांक ७ जुलाई २०१० को १२.३० बजे फरियादी धीरज शर्मा अपने किसी काम से पिलियाखाल स्थित पान की दुकान के सामने अपनी हरक्युलिस सायकल खडी कर दुकान से सामान खरीद रहा था उसी समय  आरोपी शंकरलाल पिता जयराम कुशवाह द्वारा फरियादी की उक्त सायकल चुरा भागने लगा, जिसे फरियादी द्वारा देख लेने व शोर मचाने पर आसपास के लोगो की मदद से आरोपी शंकरलाल को मौके पर ही मय सायकल के पकड लिया। पुलिस मल्हारगंज द्वारा आरोपी शंकरलाल को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से फरियादी की उक्त हरक्युलिस सायकल कीमती २००० रूपये की बरामद कर ली गई हैं, पुलिस द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इससे अभी और भी वारदातो का खुलासा होने की प्रबल सम्भावना है।

०८ आदतन अपराधी एवं ०९ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०८ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०८ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ०९ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

४० गिरफ्तारी व १११ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक ०८ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ४० गिरफ्तारी व १११ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ४० गिरफ्तारी व १११ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते हुए तीन जुऑरी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०८ जुलाई २०१०- पुलिस एम.जी.रोड द्वारा कल दिनांक ०७ जुलाई २०१० को १५.१५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शिवाजी मार्केट इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले राजु पिता राजाराम मराठा, अनिल पिता बसन्त राव मराठा,तथा बालू को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ३६० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये।     पुलिस द्वारा सभी आरोपियो का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते दो गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०८ जुलाई २०१०- पुलिस तुकोगंज द्वारा कल दिनांक ०७ जुलाई २०१० को १४.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पंचम की फैल इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही  के रहने वाले राजेन्द्र पिता नारायण (४२) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छुरा बरामद किया गया। पुलिस खजराना द्वारा कल दिनांक ०७ जुलाई २०१० को खजराना स्कूल के पास इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले ६२ इलियास कालोनी खजराना इन्दौर निवासी भैय्‌यूखां पिता याकूब खां (३३) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छुरा बरामद किया गया।     पुलिस द्वारा सभी आरोपियो का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित १५ गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०८ जुलाई २०१०- पुलिस राजेंन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक ०७ जुलाई २०१० को ३०.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना क्षैत्रान्तर्गत पंजाबी ढाबा के पास इन्दौर से अवैध रूप से स्कार्पियो क्रंमाक एमपी०९/जेडी/०८९८ में शराब ले जाते हुए मिले के रहने वाले रईसखां पिता रफीक खां, शकील खां पिता शकुर खां, तथा शाकिर खां पिता बसीर खां को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १०५ लीटर जहरीली देशी कच्ची शराब २५ लीटर डीजल कीमती १२.२५० रूपये का तथा उक्त स्कार्पियां वाहर बरामद किया गया। पुलिस सांवेर द्वारा कल दिनांक ०७ जुलाई २०१० को १२.३० बजे ग्राम कछालिया से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले आशिष पिता अशोक जायसवाल, ग्राम दर्जी कराडिया निवासी धनन्जय पिता रामचन्द्र राव, तथा ग्राम कायस्थखेडी निवासी जितेन्द्र पिता मांगीलाल कीर को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक हजार ६०० रूपये कीमती की ६० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।    पुलिस क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक ०७ जुलाई २०१० को २१ बजे ग्राम डकाच्या एवं मांगलिया से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले मुकेश पिता रमेश, मांगलिया निवासी रवि पिता हरीसिह चौहान तथा संतोष पिता मांगीलाल को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक हजार ८०० रूपये कीमती की ३५ क्वाटर, ५ लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।     पुलिस देपालपुर द्वारा कल दिनांक ०७ जुलाई २०१० को ग्राम बडोली होैज से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही की रहने वाली कान्ताबाई पति भैरूलाल (३०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १७ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस किशनगंज द्वारा कल दिनांक ०७ जुलाई २०१० को १७.३० बजे ग्राम कोदरिया से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले किशोर पिता गेन्दालाल पासी (३२) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से दो हजार ४०० रूपये कीमती की ६० लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।    पुलिस खुडैल द्वारा कल दिनांक ०७ जुलाई २०१० को २०.१० बजे ग्राम असरावद से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले नवीन पिता सीताराम, ग्राम खैमाना निवासी मुकेश पिता कालू जी, ग्राम फंनी निवासी प्रकाश पिता सज्जनसिह, तथा ग्राम देव गुराडिया निवासी दादू पिता रामलाल नाथ को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से दो हजार ५०० रूपये कीमती की ५६ क्वाटर ४ बाटल देशी कच्ची शराब बरामद की गई।    पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज प्रताडना के मामले मे पॉच के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर- दिनांक ०८ जुलाई २०१०- पुलिस सावेंर द्वारा दिनांक ७ जुलाई २०१० को १५ बजे श्रीमती रानीबाई पति बलराम खाती (२२) निवासी ग्राम कजलाना हाल मुकाम पिपल्दा इन्दौर की रिपोर्ट पर यही ग्राम कजलाना निवासी इसके पति बलराम पिता शंकरलाल खाती, गायत्रीबाई, रामलाल, शंकरलाल, तथा रीना के विरूद्ध धारा ४९८ ए. ३२३.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया के ०१ जनवरी २०१० के पूर्व से भी आरोपीगणो द्वारा दहेज मे नगद रूपये लाने की मांग की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, मारपीट करते रहते है। पुलिस सावेंर द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर इसके पति बलराम पिता शंकरलाल खाती, गायत्रीबाई, रामलाल, शंकरलाल, तथा रीनाबाई के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

Wednesday, July 7, 2010

शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की आठ मोटर सायकले बरामद

इन्दौर -दिनांक ०७ जुलाई २०१०- पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि दिनांक ६ जुलाई २०१० को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम मनोजसिह के निर्देशन मे नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा दिलीपसिह तौमर के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी राजेन्द्रनगर जयन्त राठौर व उनकी अधिनस्थ प्रधान आरक्षक बाबूसिह, आरक्षक प्रवीणसिह, तथा महेन्द्रसिह द्वारा वाहन चैंकिग के दौरान मोटर सायकल क्रंमाक एमपी०९/एनए /१०५८ से रिगरोड पर आते हुए एक युवक को रोका एवं उसका नाम पता व वाहन के कागजातो के सम्बध मे पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम कैलाश भील पिता नूरसिह भील (२५) निवासी ढेकाकुण्ड थाना जोबट जिला अलीराजपुर का रहना बताया, वाहन के कागजात के सम्बध मे आना-काना कर बहाने बाजी करने लगा, पुलिस टीम द्वारा आरोपी कैलाश को मय उक्त मोटर सायकल के थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने यह मोटर सायकल चोरी की होना स्वीकार किया पुलिस द्वारा विस्तार से पूछताछ की गई तो उसने यह मोटर सायकल ७-८ दिन पूर्व थाना हीरानगर के सुकलिया क्षैत्र से चोरी करना बताया। पुलिस द्वारा इससे अन्य वाहन चोरियो के सम्बध मे पूछताछ की गई तो उसने ९/१० माह में कई मोटर सायकिलें चोरी करके इन्हे अपने घर ग्राम ढेकाकुण्ड जिला अलीराजपुर में छिपाकर रखना बताया आरोपी ने यह भी बताया कि वह इन्दौर से मोटर सायकिलें चुराकर उन्ही से अपने गांव गांव भाग जाता था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियो के मार्गदर्शन मे पुलिस राजेन्द्रनगर के उप निरीक्षक के.एल.काण्डे, सउनि के.एस.सोंलकी, प्रधान आरक्षक सोभागसिह, बाबूसिह, आरक्षक प्रवीणसिह, महेन्द्रसिह, उमाशंकर तथा आरक्षक हृदयलाल को आरोपी कैलाश भील के गांव ढेकाकुण्ड जिला अलीराजपुर वाहन बरामदगी हेतु भेजा गया, जहां से पुलिस आरोपी कैलाश भील के घर से निम्न आठ वाहन बरामद किये है। हिरोहोण्डा स्पलेण्डर एमपी-०९/जेआर/६६९०, हीरोहोण्डा सीडी डीलक्स एमपी-४२/बीए/ ७९२७, हिरोहोण्डा पेशन एमपी-०९/एमएच/८४९६, याम्हा लिब्रो एमपी१४/बीबी /४१०४, हीरोहोण्डा पेशन प्रो एमपी-०९/एमझेड/७७०२, हीरोहोण्डा सीबीझेड बिना नम्बर की, बजाज पल्सर एमपी०९/एमओ/१२२२ , तथा हीरोहोण्डा पेशन एमपी-०९ /एनए/१०५८ बरामद किये गये हैं। पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा आरोपी कैलाश भील से अभी और भी चोरी के वाहन बरामद होने की प्रबल सम्भावना है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अन्य मोबाइल नम्बर

इन्दौर -दिनांक ०७ जुलाई २०१०- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर श्री डी.श्रीनिवास राव ने बताया कि आम जनता द्वारा पुलिस अधिकारियो को अपराधो से सम्बधित सूचना एवं अन्य जानकारी देने हेतु पूर्व नम्बरो के साथ-साथ निम्न नम्बरो पर भी सम्पर्क कर सूचना दी जा सकती है।
१. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव- ९४७९५-५५५९०,
२. पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री मकरन्द देउस्कर-   ९४७९५-५५५६०,
३. पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री डी.श्रीनिवास वर्मा-९४७९५-५५५७०,
       

मारपीट के मामले मे न्यायालय द्वारा, आरोपी को एक वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

इन्दौर -दिनांक ०७ जुलाई २०१०- प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री बी.जी. शर्मा ने बताया कि माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम श्रेणी इन्दौर श्री समीर कुलश्रेष्ठ साहब ने थाना खजराना विरूद्ध जितेन्द्र पिता गोपाल पांचाल फोज.मु.१०५१/२००४ में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी जितेन्द्र पिता श्री गोपाल पांचाल निवासी ग्राम बिचौली हप्सी इन्दौर को धारा ३२४ भा.द.वि. में दोषी पासते हुएएक वर्ष के कठोर कारावास एवं ५०० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने बावद् आदेश प्रसारित किये गये है। संक्षिप्त घटना इस प्रकार है कि दिनांक १२/९/२००४ को फरियादी सुबह ७ बजे शौच करने गया था वापसी मे उसे आरोपी मिला व कहने लगा कि उसके खेत पर शौच करने क्यों गया तथा मॉ बहन की गांलिया दी,फरियादी द्वारा अनभिज्ञता जाहिर करने पर आरोपी ने दराते से फरियादी की नाक एवं बायी जॉघ पर मारा जिससे चोट आयी तथा कहने लगा कि अगर दुबारा उसके खेत मे गया तो जान से खत्म कर देगा, बाद रिपोर्ट से थाना खजराना पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर प्रकरण का चालान न्यायालय मे पेश किया गया था। प्रकरण में शासन पक्ष की और से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अशोक कुमार स्वर्णकार द्वारा की गयी।

चोरी के मोबाइल सहित आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०७ जुलाई २०१०- पुलिस थाना एमआयजी कालोनी क्षैत्रान्तर्गत विजयनगर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक वाय.एस. चौहान एवं उनके अधिनस्थ प्रधान आरक्षक ईश्वरचन्द्र द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कल दिनांक ६ जुलाई २०१० के २१.५० बजे भमोरी स्थित देशी शराब दुकान के अहाते से मोबाइल चोरी के मामले आरोपी सोनू उर्फ आशिष पिता जगदीश बौरासी निवासी १११ जगजीवनराम नगर इन्दौर को पकडा पुलिस द्वारा आरोपी को थाने लाकर पूछताछ की गई तो इसने मोबाइल चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस चौकी विजयनगर थाना एमआयजी कालोनी द्वारा इसके कब्जे से चोरी के तीन मोबाइल विभिन्न कम्पनियों के बरामद किये हैं, इससे अभी और भी मोबाइल चोरी की वारदातो का खुलासा होने की प्रबल सम्भावना है।    पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा आरोपी सोनू उर्फ आशिष पिता जगदीश बौरासी को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से चोरी के तीनो (विभिन्न कम्पनियो के) मोबाइल धारा ४१ (१) १०२ जा०फो० में जप्त कर पूछताछ करते हुए कार्यवाही की जा रही है।