Sunday, July 4, 2010

कुख्यात बदमाश रासुका के तहत निरूद्ध

इन्दौर- दिनांक ०४ जुलाई २०१०- पुलिस पण्डरीनाथ द्वारा कल दिनांक ३ जुलाई २०१० की रात्री कांबिग गश्त के दौरान थाना क्षैत्रान्तर्गत निवास करने वाले कुख्यात गुण्डा असलम कबाडी पिता अब्दुल अजीज (३२) निवासी ३६ सिलावटपुरा इन्दौर को रासुका में गिरफ्तार किया गया। असलम कबाडी के विरूद्ध थाना छत्रीपुरा, व पण्डरीनाथ में हत्या का प्रयास, बलवा,अडी बाजी, महिलाओ के साथ अश्लील हरकतें करना, आर्म्स एक्ट, जुऑ एक्ट अवैध वसूली , मारपीट कर धमकी देने जैसे लगभग १२ से अधिक अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है, इसके विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जा चूकी है, इसके उपरान्त भी असलम कबाडी की आपराधिक गतिविधियो पर कोई असर नही पडा है। असलम कबाडी के द्वारा विगत एक वर्ष मे आधा दर्जन से अधिक अपराध घटित किये गये है। असलम कबाडी के विरूद्ध आपराधिक कृत्यो को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी महोदय इन्दौर श्री राघवेन्द्रसिह द्वारा दिनांक ०३ जुलाई २०१० को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८० के अन्तर्गत निरूद्ध कर केन्द्रीय जेल भोपाल मे रखने हेतु आदेश पारित किया गया। जिसके पालन मे बदमाश असलम कबाडी को थाना प्रभारी पण्डरीनाथ पवन मिश्रा, सउनि जे.पी.मिश्रा, आरक्षक अंचल तिवारी, रघुराम द्वारा आज दिनांक ४ जून २०१० को घेराबन्दी कर ३६ सिलावटपुरा इन्दौर से से हिरासत लिया गया , पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार कर केन्द्रीय जैल भोपाल रवाना किया गया।

जिला दमोह का कुख्यात फरार बदमाश, चाकू सहित गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०४ जुलाई २०१०-पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री मंकरंद देउस्कर के निर्देशन में क्राईम ब्रान्च व्दारा कुख्यात बदमाष मुकेष उर्फ अजय उर्फ राकेश पिता बेसाखु रजक २८ साल निवासी ग्राम सहजपुर थाना तेन्दुखेडा जिला दमोह को गिरफ्‌तार करने में सफलता प्राप्त की। मामले की जानकारी देते हुए, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविन्द तिवारी, ने बताया कि उप पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिह के मार्ग दर्शन में फरारी बदमाशो को पकड़ने के लिये गठित टीम को कल रात्रि मुखबीर से उप निरीक्षक अनिल सिंह चौहान सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात बदमाष फरार आरोपी मुकेष मालवा मिल चौराहा पर देखा गया है। प्राप्त विश्वनीय सूचना के आधार पर क्राईम ब्रान्च की टीम ने घेरा बंदी करते हुए उसे एक स्प्रिंगदार चाकू सहित उक्त कुख्यात बदमाष करे पकड़ा ।नाम पता पूछने पर पहले उसने अपना नाम अजय बताया आरक्षकों ने गहराई से पूछताछ की एवं जबलपुर तथा सिवनी से पता किया तो उसका नाम मुकेश उर्फ राकेश उर्फ अजय पिता बेसाखू रजक निवासी महजपुरा थाना तेन्दुखेड़ा जिला दमोह का होना बताया। आरोपी से पूछताछ पर बताया कि वर्ष २००६ से फरार होकर इंदौर में अलग-अलग स्थानों पर किराये से मकान लेकर मूसाखेड़ी, रिंगरोड, खजराना, देवकी नगर में रह रहा है। उक्त आरोपी से नकबजनी जैसे अन्य कई अपराध मिलने की संभावना है। आरोपी के सम्बन्ध में जबलपुर तथा उसके निवास स्थान से सम्बधित थाना केवलारी तथा तेन्दुखेड़ा की पुलिस उक्त आरोपी को गिरफ्‌तार करने इंदौर पहुॅच रही है। क्राईम ब्रान्च व्दारा घेराबंदी कर पकड़े गये इस आरोपी के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते यह आरोपी थाना केवलारी, तथा पुलिस थाना तेन्दूखेड़ा जिला षिवनी, से सम्बधित तीन अपराधों में फरार होना  तथा थाना केवलारी का लिस्टेड बदमाष होना पाया गया। कुख्यात बदमाश मुकेष उर्फ अजय उर्फ राकेश पिता बेसाखु रजक पुलिस थाना केवलारी के अपराध क्रमांक १/२००६ धारा ४०३, व अपराध क्रमांक २४/०६ धारा २७९,३३७, में फरार होना बताया तथा अन्य मामलो में पुछताछ  जारी है। क्राईम ब्रान्च व्दारा पकड़े गये इस आरोपी को चाकू सहित गिरफ्तार कर थाना तुकोगंज के हवाले किया गया।

१२ आदतन अपराधी एवं २० संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०४ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए १२ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा २० संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

३५ गिरफ्तारी व १०४ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक ०४ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ३५ गिरफ्तारी व १०४ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ३५ गिरफ्तारी व १०४ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब सहित दो युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०४ जुलाई २०१०- पुलिस लसूडिया द्वारा कल दिनांक ०३ जुलाई २०१० को २०.४० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना क्षैत्रान्तर्गत रविदास नगर चौराहा इन्दौर से अवैध रूप से शराब ले जाते हुए हुए मिले ग्राम बिज्जूखेडी इन्दौर निवासी धर्मेन्द्र पिता गंगाराम चौहान (३०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २२ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।पुलिस सिमरोल द्वारा कल दिनांक ०३ जुलाई २०१० को १४.३० बजे ग्राम ग्वालू सिमरोल से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ग्राम ग्वालू के रहने वाले चंगीराम पिता चेनसिह बंजारा (२५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५ लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

जुऑ खेलते हुए पॉच जुऑरी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०४ जुलाई २०१०- पुलिस परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक ०३ जुलाई २०१० को २३.२५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रोड नं० १० नन्दानगर इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले राजेश, महेन्द्रसिह, बंसन्त, राजू, तथा नन्दकिशोर को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ७८६ रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते दो गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०४ जुलाई २०१०- पुलिस एम.जी.रोड द्वारा कल दिनांक ०३ जुलाई २०१० को १५.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर चिमनबाग चौराहा इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही कुलकर्णी का भट्टा इन्दौर निवासी बजरंगलाल पिता रामजीलाल (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा बरामद किया गया।     पुलिस किशनगंज द्वारा कल दिनांक ०३ जुलाई २०१० को किशनगंज मन्दिर के पास से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही किशनंगज इन्दौर निवासी राजेश उर्फ बबलू पिता ओंकारलाल कोरी (४०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक फालिया बरामद किया गया। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज प्रताडना के दो मामलो मे पॉच के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर- दिनांक ०४ जुलाई २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ३ जुलाई २०१० को १८ बजे श्रीमती रानी पति उमेश (२९) निवासी ४०३ स्कीम नं० ७८ इन्दौर की रिपोर्ट पर यही शीलनाथ केम्प कुलकर्णी का भट्टा के रहने वाले इसके पति उमेश पिता किशनलाल तथा सास कमलाबाई पति किशनलाल के विरूद्ध धारा ४९८ ए.३२३, ५०६.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया की शादी २० नवम्बर २००३ को उमेश पिता किशनलाल के साथ हुई थी इसके बाद से ही इसका पति उमेश सास कमलाबाई द्वारा दहेज मे एक लाख रूपये नगद लाने की मांग की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति उमेश पिता किशनलाल तथा सास कमलाबाई पति किशनलाल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार पुलिस बाणगंगा द्वारा दिनांक ३ जुलाई २०१० को ११.५० बजे श्रीमती सपना परमार पति विजय परमार (१९) निवासी जेल लाईन भेरूगढ जिला उज्जैन की रिपोर्ट पर ४२६ भागीरथपुरा इन्दौर के रहने वाले इसके पति विजय परमार पिता लीलाधार परमार सास बसन्तीबाई पति लीलाधर तथा सुनील परमार पिता लीलाधर के विरूद्ध धारा ४९८ ए.३४ भादवि, के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया सपना की शादी पिछले वर्ष २००९ में विजय परमार के साथ हुई थी, तभी से इसका पति विजय परमार, सास बसन्तीबाई परमार, तथा देवर सुनील परमार द्वारा दहेज में नगद  रूपये की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस बाणगंगा द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति विजय परमार, सास बसन्तीबाई तथा देव सुनील परमार के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

Saturday, July 3, 2010

०२ आदतन अपराधी एवं ०६ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०३ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०२ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ०६ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

२५ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक ०३ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत २५ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत २५ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब सहित ०६ गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०३ जुलाई २०१०- पुलिस सदरबाजार द्वारा कल दिनांक ०२ जुलाई २०१० को १९.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना क्षैत्रान्तर्गत रामबाग चौराहा इन्दौर से अवैध रूप से स्कूटर पर शराब ले जाते हुए हुए मिले मल्हारगंज आश्रम शासकीय क्वाटर के पास इन्दौर निवासी विशाल पिता कृष्णराव (२०),तथा सन्नी पिता संजय (१८), निवासी १६ बक्षीबाग इन्दौर को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १२ हजार ९०० रूपये कीमत की ५४ लीटर एवं ३२७ क्वाटर देशी कच्ची शराब बोरे मे भरी हुई मय स्कूटर के बरामद की गई।पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक ०२ जुलाई २०१० को १४.३० बजे फोकटपुरा तेजपुर इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही की रहने वाली पार्वतीबाई पति कमल लोहार (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २७ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।     पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा कल दिनांक ०२ जुलाई २०१० को १८.१५ बजे आरटीओ रोड बाबू घनश्यामदास नगर इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले राजेश पिता देवेन्द्र उपलानी (२३) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक हजार २०० रूपये कीमत की ४० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।पुलिस सावेर द्वारा कल दिनांक ०२ जुलाई २०१० को ग्रदम दर्जी कराडिया सांवरे से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ग्राम दर्जी कराडिया निवासी मुकेश पित छीतरजी (२६) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।    पुलिस बडगोदा द्वारा कल दिनांक ०२ जुलाई २०१० को १४.३० बजे रेल्वे क्रासिंग के पास बण्डा बस्ती से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही उत्तम का बगीचा महू निवासी शंकर पिता कैलाशचन्द्र (२६) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २४ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।    पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

जुऑ/सट्टा खेलते हुए १७ जुऑरी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०३ जुलाई २०१०- पुलिस किशनगंज द्वारा कल दिनांक ०२ जुलाई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कटकटपुरा महू गांव किशनंज से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले विकास, शेरू, इमरान, रफीक, इमरान तथा युसूफ को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक हजार ५०० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस देपालपुर द्वारा कल दिनांक ०२ जुलाई २०१० को बस स्टेण्ड के पास देपालपुर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले मुकेश, संतोष, संजय, तथा राकेश को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ५१० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये।     पुलिस गोतमपुरा द्वारा कल दिनांक ०२ जुलाई २०१० को २१.३० बजे माली मोहल्ला गोतमपुरा से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही मालीमोहल्ला गोतमपुरा निवासी नन्दकिशोर पिता सत्यनारायण माली (२२),नन्दराम पिता घासीराम (६८),कैलाा पिता पूनमचन्द्र (४०), जगदीश पिता कचरूमल भावसार (३५, संजय पिता कचरूमल भावसार (३९), तथा अय्‌युब पिता सत्तार खां (३६) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ५००० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ /सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते चार गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०३ जुलाई २०१०- पुलिस सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक ०२ जुलाई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पत्तीबाजार जवाहर मार्ग इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही १७/२ रानीपुरा इन्दौर निवासी राहुल पिता चन्दूलाल (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक तलवार बरामद की गई। पुलिस तुकोगंज द्वारा कल दिनांक ०२ जुलाई २०१० को मालवामील देशी कलाली के पास इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही देवनगर इन्दौर निवासी मुकेश उर्फ अजय पिता वैशाखू (२८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू, बरामद किया गया। पुलिस खजराना द्वारा कल दिनांक ०२ जुलाई २०१० को तालाब के पास खजराना इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही मुमताजबाग कालोनी खजराना इन्दौर निवासी मांगीया पिता शिवराम बलाई (२५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक खूखरी बरामद की गई।    पुलिस भवॅरकुआ द्वारा कल दिनांक ०२ जुलाई २०१० को सुन्दर काम्पलेक्स के पास इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले रवि पिता मुन्शी गोड (२१) निवासी ग्राम अतवास थाना सतवास जिला देवास को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया।    पुलिस द्वारा सभी आरोपियो का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

Friday, July 2, 2010

आरक्षक की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

इन्दौर -दिनांक ०२ जुलाई २०१०- इन्दौर उप संचालक अभियोजन श्री प्रदीप कुमार व्यास ने बताया कि माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री दीपक कुमार अग्रवाल सां० ने सत्र प्रकरण क्रंमाक ५९२/०९ में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी अशोक मीणा पिता गिरधारीलाल मीणा निवासी रतलाम रोड लेबड जिला धार को धारा ३०२ भादवि के अन्तर्गत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से एवं २००० रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया, अर्थदण्ड की राशि जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने बावद् आदेश पारित किये गये। घटना इस प्रकार हे कि दिनांक ९ मार्च २००९ को रात्री लगभग ११ बजे ईश्सर बॉडी बिल्डर के सामने एक आरक्षक का शव मिला था, जिसकी सूचना आरक्षक संतोषसिह द्वारा थाना भवॅरकुआ पर दर्ज कराई गई थी, सूचना पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया। उक्त शव की शिनाख्त आरक्षक दयाशंकर क्रंमाक १०४ के रूप मे हुई, उसके गर्दन, गाल, पर घाव दिख रहे थे, तथा मौके से एक लोहे की पट्टी भी जप्त की गई। अनुसंधान के दौरान साक्षियों ने आरोपी अशोक मीणा द्वारा घटना कारित करने संबधी कथन दिये थे, इसी आधार पर अनुसंधान चालान न्यायालय में पेश किया गया था, घटना के समय आरक्षक महू थाने मे पदस्थ होना ज्ञात हुआ था, मृतक आरक्षक द्वारा अभियुक्त से यह पूछने पर की तू कहा गया था कहां से आया है, इसीबात को लेकर हुए विवाद हो गया एवं तथी आरोपी ने एंगलनूमा पत्ती से पॉच सात वार मृतक पर किये जिससे वह वही गिर पडा था। प्रकरण मे अभियोजन की और से पैरवी श्रीमती ज्योति तोमर अतिरिक्त लोक अभियोजक इन्दौर द्वारा की गई ।

०३ आदतन अपराधी एवं २० संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०२ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०३ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा २० संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

३२ गिरफ्तारी व ११८ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक ०२ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ३२ गिरफ्तारी व ११८ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ३२ गिरफ्तारी व ११८ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब सहित ऑठ गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०२ जुलाई २०१०- पुलिस लसूडिया द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०१० को १९.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना क्षैत्रान्तर्गत राहुलगांधीनगर इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही बजरंगनगर काकड निवासी जीतू पिता रामबाबू (२०), राहुलगांधीनगर इन्दौर निवासी कपिल पिता दिलीप (१९), धीरजनगर इन्दौर निवासी सुरेश पिता भागीरथ गौड (४०), लसूडिया गोरी निवासी सरबन पिता मांगीलाल (४५), बजरंगनगर काकड निवासी कमलेश पिता गुलाबसिह मानकर (१९), तथा ग्राम ढाबली काकड निवासी रामसिह पिता उम्मेसिह राजोरिया (४०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १० हजार रूपये कीमत की १० बाटल बीयर एवं २५० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।    पुलिस बडगोंदा द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०१० को २०.३० बजे तेजाजी मोहल्ला ग्राम कोदरिया से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले किशोर पिता गेंदालाल (३१) तथा ग्राम गुर्जर खेडा निवासी राकेश् उर्फ डॉन पिता सुन्दरलाल खटीक (२२) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ६ हजार रूपये कीमत की ६ बाटल बीयर एवं ४४ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

जुऑ खेलते हुए १९ जुऑरी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०२ जुलाई २०१०- पुलिस तुकोगंज द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जौहरी पैलेस गेट ३०९ तीसजी मंजिल इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही सिंधी कालोनी के रहने वाले राहुल, नीलेश, तथा जतीन, को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से तीन हजार ४६० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०१० को बीएसएनएल आफिस के पास इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले राजू, अनिल, बाबूलाल, महेश, पूनम, कमल, धीसालाल, कैलाश, मनोज, अम्बाराम तथा किशन को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से दो हजार ८५ रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस खजराना द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०१० को २३ बजे जल्ला कालोनी खजराना इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले बजीर खां, इनामुन रहमान, अमन, नईम, तथा अनवर मुस्तफा को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से पॉच हजार ३०० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध १३ जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते पॉच गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०२ जुलाई २०१०- पुलिस परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मालवामील सब्जी मण्डी एवं कुलकर्णी का भट्टा इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही मालवा मील सब्जी मण्डी इन्दौर निवासी मोहम्मद अमान पिता मोहम्मद मुकीम (२२), तथा चन्दननगर इन्दौर निवासी मोहम्मद खालीद पिता मोहम्मद मुकीम (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक-एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०१० को बीजलपुर चौक एवं तेजपुर गडबडी इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए १२४ नूरी कालोनी इन्दौर निवासी बसीम पिता करामत (१८), तथा तेजपुर गडबडी इन्दौर निवासी छोटू पिता रमेश राठौर (२२) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक चाकू, एक तलवार बरामद की गई। पुलिस ऐरोड्रम द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०१० को विधापैलेस कालोनी सांई मन्दिर के पास इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही छोटा बागडंदा रोड इन्दौर निवासी पृथ्वीराजसिह पिता नारायण सिह राठौर (२५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक तलवार बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

Thursday, July 1, 2010

सात वर्षीय बच्ची की बोरे में मिली लाश बरामद, हत्या करने व साक्ष्य छुपाने के मामले मे तीन गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०१ जुलाई २०१०- पुलिस अधीक्ष (पश्चिम)श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि आज दिनांक ०१ जुलाई २०१० के प्रातः ५.२० बजे सूचना प्राप्त हुई कि १४४ चितावद इन्दौर मे एक बन्द बोरे मे एक अज्ञात बच्ची की लाश पडी हैं। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक (पश्चिम)श्री डी.श्रीनिवास वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री मनोजसिह, नगर पुलिस अधीक्षक जूनीइन्दौर बिट्टू सहगल, एफ.एस.एल. अधिकारी डॉ० सुधीर शर्मा, इंचार्ज  थाना प्रभारी भवॅरकुआ एम.जी.श्रीवास्तव व दलबल के घटना स्थल पर पहुॅचे तथा बोरे को खोलकर देखा तो उसमे एक करीबन ७ वर्षीय बच्ची की लाश थी । पुलिस द्वारा आसपास के लोगो को बुलवाकर उक्त लाश की पहिचान कराई गई तो उक्त लाश यही चितावद की रहने वाली ७ वर्षीय बच्ची रितिका पुत्री धर्मेन्द्र माली की होना ज्ञात हुई। पुलिस द्वारा मृतिका के परिजनो से पूछताछ की गई तो उक्त बालिका दिनांक २९ जून २०१० के दिन १० बजे से गायब होना ज्ञात हुआ। पुलिस द्वारा उक्त लाश का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया । पुलिस द्वारा पंचनामा तैयार करते समय यह भी ज्ञात हुआ कि बच्ची की हत्या गला दबाकर की गई हैं । पुलिस द्वारा अज्ञात हत्यारो की तलाश करते हुए व आसपास के लोगो से सूचना प्राप्त करते शंका के आधार पर वही के रहने वाले विशाल डॉबी पिता सुरेश डॉबी (धोबी) २० साल को हिरासत मे लेकर पूछताछ की तो उसने उक्त हत्या करना व लाश को बोरे मे भरकर फेंकना स्वीकार कर लिया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ मे आरोपी विशाल डॉबी ने यह भी बताया कि उक्त मृत बालिका रितिका के साथ मैं दुष्कर्म कर रहा था तभी वह चिल्लाने लगी तो मैने मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी, बाद मे मैने साक्ष्य छुपाने के लिये अपने पिता सुरेश पिता रामचन्द्र, तथा मॉ भगवन्तीबाई की मदद से लाश को बोरे मे भरकर मकान के एक कमरे मे जहां पुराना सामान रखा था उसके बीच मे छुपाकर रख दिया था बाद मे मौका पाकर उसे बारे मे भरकर उक्त घटना स्थल पर फेंक दिया। ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी फौरेन्सिक डॉ. सुधीर शर्मा द्वारा आरोपी विशाल डॉबी के मकान की बारीकी से निरीक्षण किया गया तो इसके मकान में रखे उक्त पुराने सामान के बीच मृतिका के खून के धब्बे पाये गये। पुलिस भवॅरकुआ द्वारा आरोपी विशाल डॉबी पिता सुरेश (२१) निवासी चितावद, इसके पिता सुरेश पिता रामचन्द्र डॉबी (५०) तथा इसकी मॉ भगवन्तीबाई पति सुरेश डॉबी (३५) को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा ३०२,३७६, २०१,३४ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही हैं। पुलिस भवॅरकुआ द्वारा तीनो आरोपियानो को गिरफ्तार कर इनसे बारिकी से पूछताछ करते हुए कार्यवाही की जा रही हैं।