Sunday, June 27, 2010

डकैती की योजना बनाते पॉच के विरूद्ध प्रकरण दर्ज, हथियारो सहित तीन गिरफ्तार अरोपियो से तीन लाख के सोने चॉदी के जेबरात बरामद

इन्दौर -दिनांक २७ जून २०१०- पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री मकरन्द देउस्कर ने बताया कि कल दिनांक २६/२७ जून २०१० की ०१.१० बजे रात्री में नगर पुलिस अधीक्षक विजयनगर अमरेन्द्रसिह को मुखबिर से सूचना मिली कि ए.बी.रोड पर बडी भमोरी स्थित रघुनाथ पेट्रोल पम्प के पास अन्धेरे में बैठकर कुल लोग कहीं पर डकैती डालने की योजना बना रहे है। इस सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक विजयनगर अमरेन्द्रसिह द्वारा थाना प्रभारी एमआईजी मोहनसिह यादव, विजयनगर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक युवराजसिह चौहान, सउनि सुरेश शर्मा, सउनि बंशीलाल हटीला, प्रधान आरक्षक श्यामकिशोर, रामसिह, आरक्षक शैलेन्द्रसिह तथा जितेन्द्रसिह को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान की घेराबन्दी करते हुए अन्धेरे मे बैठे व्यक्तियो को ललकारा तो सभी आरोपी भागने लगे जिन्हे पुलिस की टीम द्वारा साहसपूर्वक पीछा कर आरोपी कृष्णा पिता रामसही बलाई (१८) निवासी ग्राम भोजाखेडी जिला खण्डवा, २-बलराम पिता टाटिया बलाई (१८) निवासी महेश्वर जिला खरगोन, ३-केसरू पिता शेरसिह भील (२३) निवासी ग्राम होलीबैडा टांण्डा जिला धार को घेराबन्दी कर मौके पर ही पकड लिया तथा अन्धेरे का फायदा उठाते हुए इनके दो साथी भूरा पिता सदन भील, तथा इसका भाई भाटिया पिता सदन भील मौके से भाग निकले। पुलिस द्वारा उक्त तीनो आरोपियो की तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से एक देशी रायफल (बन्दूक), दो जीवित कारतूस, एक चाकू, तथा एक छूरा बरामद किया गया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ मे ज्ञात हुआ कि सभी आरोपीगण पास में ही स्थित ए.बी.रोड पर बडी भमोरी के पास रघुनाथ पेट्रोल पम्प पर डकैती डालने की तैयारी कर मौके पर घात लगाकर बैठे थे। पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा उक्त तीनो आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा ३९९/४०२ भादवि तथा २५/२७ आर्म्सएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर पूछताछ के दौरान तीन स्थानो पर की गई नकबजनियों का खुलासा हुआ है तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से तीन लाख के सोने चॉदी के जेबरात बरामद किये गये है। पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए इनके दोनो फरार साथियो की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।  

किसानों को नकली कीटनाषक दवा बेचकर धोखाधडी करने वाले दो आरोपी जूनी इंदौर पुलिस द्वारा गिरफ्तार, दो कारें एवं नकली कृषि दवाईयां कीमती ५ लाख रूपये की बरामद

इन्दौर -दिनांक २७ जून २०१०-    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी श्रीनिवास राव ने बताया कि, पुलिस थाना जूनी इंदौर द्वारा दो शातिर बदमाषों को गिरफ्तार किया जाकर उनके कब्जे से नामी कम्पनी की नकली बाविस्टीन नामक कीटनाषक दवाईयां एवं दो अल्टो कार कीमती ५ लाख रूपये की बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पष्चिम) मनोजसिंह ने बताया कि, दिनांक २६/६/२०१० की शाम को जूनी इंदौर पुलिस को एक कीटनाषक दवा विक्रेता कम्पनी बी.ए.एस.एफ. के प्रतिनिधि ने सूचना दी कि, उनकी कम्पनी के उत्पाद बाविस्टीन नामक कीटनाषक दवाई जिसका उपयोग किसान बीज के साथ डालकर बोने के लिये करते हैं, जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है, तथा इसमें ५० प्रतिषत कार्बेनडेजिम नामक रसायन होता है, किन्तु उक्त उत्पाद का नकली बाविस्टीन जिसमें मात्र ८.११ प्रतिषत कार्बेनडेजिम नामक रसायन होना पाया गया है, को किसानों को कम कीमत में बेचकर किसानों एवं कम्पनी के साथ धोखाधडी कर रहे हैं। उक्त सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक जूनी इंदौर, बिट्टू सहगल ने एक टीम तैयार की, जिसमें थाना प्रभारी जूनी इंदौर आनन्द यादव, एवं सउनि. पी.एस.चौहान, आरक्षक ओमप्रकाष, व तेजसिंह को रखा तथा मुताबिक सूचना सपना संगीता रोड पर आरोपियों द्वारा अपनी-अपनी अल्टो कार से उक्त नकली कीटनाषाक बेचने के स्थान लोटस के पास वाली गली की घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को रंगे हाथों उक्त नकली कीटनाषक दवा बाविस्टीन के तीन कार्टून, जिसमें प्रत्येक कार्टून में ५००-५०० ग्राम के ४० पैकेट इस प्रकार कुल १२० पैकेट, ६० किलो ग्राम वजन की नकली बाविस्टीन नामक कीटनाषक पायी गई, जिसे जप्त कर उक्त दोनों आरोपियों प्रमोद पिता मूलचंद भारद्वाज उम्र ४२ साल निवासी २ कबूतरखाना, नंदलालपुरा इंदौर एवं लोकपाल सिंह पिता अवधेष सिंह उम्र ४८ साल निवासी २०२ आनन्द नगर, भंवरकुंआ इंदौर को धारा ४२०,४८६,४८८ भादवि. एवं २९ कीटनाषक अधिनियम १९६८ के तहत गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी लोकपाल सिंह कुषवाह एम.एस.सी. (कृषि) तक षिक्षित है, तथा पूर्व में कीटनाषक बनाने वाली कम्पनी में कृषि वैज्ञानिक के तौर पर नौकरी कर चुका है।    ज्ञातव्य है कि, काफी समय से इस प्रकार की षिकायतें मिल रही थीं कि, कुछ लोग कीटनाषक दवाओं के पैकेट कम कीमत पर किसानों को उपलब्ध कराने के नाम पर उन्हें नकली एवं घटिया किस्म की कीटनाषक दवाऐं बेचकर धोखाधडी कर रहे हैं। इसी सूचना की तस्दीक के उपरांत यह कार्यवाही की गई है। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों से जप्त नकली दवाओं के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है, तथा इसके स्त्रोंतो को ज्ञात कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

०२ आदतन अपराधी एवं १३ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक २७ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०२ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १३ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०४ स्थाई, ३८ गिरफ्तारी व १२२ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक २७ जून २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०४ स्थाई, ३८  गिरफ्तारी व १२२, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०४ स्थाई, ३८  गिरफ्तारी व १२२, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब सहित चार युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २७ जून २०१०- पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा कल दिनांक २६ जून २०१० को१३.५५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बाबू घनश्यामदास नगर इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ३७२/२ बाबू घनश्यामदास नगर इन्दौर निवासी पपिया पिता नारायण हरिजन (४०), को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १३ हजार ५०० रूपये कीमत की ३५० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।पुलिस रावजीबाजार द्वारा कल दिनांक २७ जून २०१० को शंकरबाग इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही राजनगर इन्दौर निवासी राहुल पिता राजेश राठौर (१८), को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।पुलिस चन्दननगर द्वारा कल दिनांक २७ जून २०१० को रामानन्दनगर पुलिया के पास इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले शिवनगर मुसाखेडी इन्दौर निवासी रवि पिता बलराम यादव (२०), को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १ हजार ८०० रूपये कीमत की ४८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।    पुलिस गोतमपुरा द्वारा कल दिनांक २७ जून २०१० को ग्राम जलोदियाखान से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले लालसिह पिता बद्रीलाल (२०), को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

जुऑ/सट्टा खेलते हुए १० जुऑरी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २७ जून २०१०- पुलिस पलासिया द्वारा कल दिनांक २६ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पी.डब्ल्यू.डी.आफिस के पास मैदान इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले विशाल, अशोक,नीलेश, तथा राजेश को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ३२ हजार ८७६ रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक २६ जून २०१० को शान्तीनगर मूसाखेडी इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले विजय, बबलू, कमल, राकेश, तथा अजयकुमार को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक हजार ५१० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये।    पुलिस क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक २६ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम डकाच्या नई आबादी क्षिप्रा से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही ग्राम डकाच्या निवासी विश्वास उर्फ कल्लू पिता छगनलाल हरिजन (२५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ३४० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ/सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २७ जून २०१०- पुलिस क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक २६ जून २०१० को ९.५५ बजे बजरंगनगर पालिया क्षिप्रा से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही सिंग्गा बोरी टाण्डा जिला धार निवासी रेमसिह पिता धूमजी भील (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक गंड़ासा बरामद किया गया। पुलिस क्षिप्रा द्वारा आरोपी रेमसिह भील को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध २५ आर्म्सएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

Saturday, June 26, 2010

पुलिस के गश्ती दलो द्वारा लूट व हत्या की घटनाऐं करने वाले अपराधियो का पर्दाफॉश, एक आरोपी तत्काल गिरफ्तार किया गया

इन्दौर -दिनांक २६ जून २०१०- पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री मकरन्द देउस्कर ने बताया कि आज दिनांक २६ जून २०१० को थाना लसूडिया पर फरियादी जितेन्द्र चौहान पिता गोवर्धनलाल चौहान (२०) निवासी २६ भाग्यश्री कालोनी इन्दौर मूल निवासी खटीक मोहल्ला भानपुरा जिला मन्दसौर ने बताया कि मैं आज दिनांक २६ जून २०१० के रात्री २ बजे आर्बिटमाल के टैलीफर्मेन्स कम्पनी में काम करने वाले अभिषेक पाण्डे पिता आर.एफ. पाण्डे (२५) निवासी जसवाडी रोड खण्डवा हाल आर्बिटमाल के साथ अपनी हीरोपुक से अपने घर जा रहे थे तभी नर्मदा क्वाटर के पीछे स्लाईज नं० ४ स्कीम नं० ७८ के पास दो अज्ञात आरोपियो ने मोटर सायकल से आकर हमे रोका तथा चाकू अडाकर मेरे साथी अभिषेक पाण्डे से एक हाथ घडी व नोकिया कम्पनी का मोबाइल फोन छीन लिया व चाकू से प्रहार कर घायल कर भाग गयें। इस सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक विजयनगर अरमेन्द्रसिह, थाना प्रभारी लसूडिया व्ही.एस.द्विवेदी, द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए गस्तीदल के उप निरीक्षक आई.एस०जमरे, व इनके हमराह पुलिस के गस्तीदल के जवानो द्वारा घायल अभिषेक पाण्डे को उपचार के लिये तत्काल अस्पताल भिजवाया गया जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के पश्चात्‌ नगर पुलिस अधीक्षक विजयनगर अमरेन्द्रसिह व अन्य कर्मचारीगण अपराधियो की पतारसी करने मे लगे थे कि इसी दौरान आरोपियो ने बंगाली कालोनी चौराहा रिंग रोड वायपास पर फरियादी यशवन्त पिता कन्हैयालाल विश्वकर्मा (२६) निवासी ११९ आशानगर खजराना का अपने साथी राजएक्सपे्रस के प्रोटेक्शन मैनेजर नितिन श्रीवास को अपनी मोटर सायकल टीवीएस विक्टर एमपी०९/एमजी/ ५४८७ से संचार नगर छोडने जा रहा था जिसे भी उक्त अज्ञात दो आरोपियो ने मोटर सायकल अडाकर फरियादी की मोटर सायकल को रोककर चाकू व रिवाल्वर अडाकर बोले कि जो तुम्हारे पास है निकाल कर हमे दे दो, इस पर नितिन श्रीवास ने अपने पास का नोकिया कम्पनी का मोबाईल फोन कीमती ९५०० रूपये का, १२०० रूपये नगद, वेन्डेक्स की चैन जिसमे सोने का लॉकेट लगा था, पेनकार्ड, ड्रायविंग लायसेन्स, परिचय पत्र आदि छीन लिया इसके बाद मुझे चाकू अडाकर दोनो बदमाशो ने मेरे पास से एक नोकिया कम्पनी का मोबाइल फोन १२०८ मॉडल, मेरा पर्स जिसमें ९२०० रूपये नगद व एटीएम, लायसेन्स व परिचय पत्र रखा था जिसे छीन कर बायीं जाघं पर व सीने मे चाकू से मारकर चोट पॅहुचाई व पिपल्या हाना की और मेरी मोटर सायकल एमपी-०९/एमजी/ ५४८७ लूट कर भाग गये।    इसके पश्चात्‌ उक्त दोनो अज्ञात आरोपियो ने कमला नेहरू स्कूल के पास छोटीग्वालटोली क्षैत्र में मजरूह अवनीश पिता उमाशंकर शर्मा (२३) निवासी १२१ शिवजीनगर उज्जैन हाल जी-२ अनुज अपार्टमेन्ट सांकेतनगर इन्दौर को रोककर चाकू से वारकर इसके कब्जे से एक पर्स जिसमें १२०० रूपये नगद व पेनकार्ड, ड्रायविंग लायसेन्स आदी लूट कर भाग गये।इसी बीच पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली क्षैत्रान्तर्गत यू.को.बैंक एटीम के पास सेफी होटल के सामने जवाहर मार्ग इन्दौर से अपनी मोटर सायकल एमपी०.९/एमएक्स/७३९१ से जा रहे रामप्रसाद पिता माताबदल चौहान (४५) निवासी १७९ लोकनायकनगर इन्दौर को उक्त अज्ञात दोनो आरोपियो ने रोककर चाकू व रिवाल्वर अडाकर इनके कब्जे से मय पर्स जिसमें १५ हजार रूपये नगद एक मोबाईल फोन लूट लिया।इस प्रकार एक के बाद एक लगातार हो रही लूट की घटनाओं का पुलिस कन्ट्रोल रूम से सूचना प्राप्त होने पर आरोपियो का पीछा कर रहे नगर पुलिस अधीक्षक विजयनगर अमरेन्द्रसिह ने वायरलेस द्वारा गस्त कर रहे कर्मचारियो/अधिकारियो को अपराधियो की घेराबन्दी करने के निर्देश दिये एवं स्वंय मय स्टॉफ के अपराधियो का पीछा किया, इस दौरान पुलिस कन्ट्रोल रूम मे तैनात उप निरीक्षक रूपसिह चौहान, प्रधान आरक्षक राकेशसिह चौहान, आरक्षक दीपक चांचर, यशवन्त सिकरवार, व देवेन्द्र सिकरवार ने कन्ट्रोल रूम प्रभारी निरीक्षक सुभाषसिह के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक विजयनगर अमरेन्द्रसिह द्वारा वायलेस पर दिये जा रहे दिशानिर्देशो के अनुसार पुलिस थाना लसूडिया, खजराना, पलासिया, छोटी ग्वालटोली, व सेन्ट्रल कोतवाली के गस्ती दलो के कर्मचारियो/ अधिकारियो के साथ तालमेल बिठाकर अपराधियो की घेराबन्दी करवाई गई उक्त घेराबन्दी के दौरान दोनो अपराधी राजकुमार ब्रिज के उपर घेर लिये गये थे, किन्तु अचानक चकमा देकर अन्घेरे का फायदा उठाकर कुछ मिनटो के लिये गायब हो गये थे, किन्तु पुलिस दल द्वारा अपनी कार्यवाही मे लापरवाही न बरतते हुए अपराधियो को पकडने के लिये सत्‌त घेराबन्दी जारी रखी, जिसके परिणाम स्वरूप घटना का मुख्य एक अपराधी अमित आदिवाल पिता अशोक आदिवाल निवासी रानीपुरा थाना परदेशीपुरा इन्दोर को लूटे गये माल सहित पकडा गया किन्तु दूसरा आरोपी लखन जाट पिता रमेश जाट निवासी परदेशीपुरा इन्दौर का अपनी मोटर सायकल छोडकर अन्धेरे का फायदा उठाकर भागने मे सफल हो गया, पुलिस द्वारा पकडे गये आरोपी से लूटे गये कुछ पर्स, व उनमे रखे रूपये तथा सामान आदि बरामद कर लिया है, पुलिस द्वारा इस आरोपी से रक्त युक्त चाकू भी बरामद किया गया है।पुलिस थाना लसूडिया, खजराना, छोटीग्वालटोली व सेन्ट्रल कोतवाली पर दोनो अपराधियो के विरूद्ध क्रमशः ३०२,३९७,भादवि, ३९४.३९७,भादवि, ३९४,भादवि, एवं ३९२,३९४,५०६ भादवि की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। पुलिस द्वारा इसके फरार साथी लखन जाट की सरगर्मी से तलाश की जा रही है, पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर झोन इन्दौर श्री संजय राणा द्वारा फरार अपराधी लखन जाट को पकडने हेतु १५ हजार रूपये के इनाम की उद्घोषणा की गई है, एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव द्वारा पुलिस टीम के कर्मचारियों को ५००-५०० रूपये तथा अधिकारियों को एक-एक हजार रूपये के इनाम दिये जाने की घोषणा की गई है। पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा घटना घटित करने वाले अपराधी को तत्परतापूर्वक पकडने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को शाबासी दी है तथा गस्तीदल के अधिकारियो/कर्मचारियो एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम के कर्मचारियो के मध्य बेहतर तालमेल बिठाकर कार्य करने की प्रशंसा की है।  

फ्रेण्ड्स क्लब के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों का पर्दाफाश

इन्दौर- दिनांक २६ जून २०१०- पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री मकरन्द देउस्कर व्दारा इंदौर तथा मध्यप्रदेश के अन्य कई शहरों मे समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले फेण्ड्स क्लब के लुभावने विज्ञापन जिनके प्रलोभन में आकर कई लोगों ने लाखों रूपये दिये हुए मोबाईल नम्बरों पर बात कर उनके बैंक खातों में जमा करवा दिये किन्तु उन्हें धोखे के अलावा कुछ नहीं मिलता है,शर्म के मारे व्यक्ति किसी से शिकायत भी नही कर पाता । एैसे ही विज्ञापनों व्दारा झॉसा देकर रूपये ऐंठने वाले लोगों के विरूध्द कार्यवाही करने के निर्देश अति.पुलिस अधीक्षक अपराध अरविन्द तिवारी व उप पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह को दिये गये थे एैसे ही विज्ञापन का शिकार जब क्राईम ब्रांच के पास पहुॅचा तो अधिकारियों व्दारा जॉच हेतु वी.केयर फॉर यू प्रभारी उपनिरीक्षक दीपिका शिन्दे को सौंपा गया । उप पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक दीपिका शिन्दे एवं उनकी टीम व्दारा दिल्लगी,तमन्ना,प्रिया,लव आजकल,अन्य कई नामों से पेपर में प्रकाशित होने वाले लुभावने विज्ञापनों को प्रकाशित करवा कर फोन पर लड़कियों से बात करवाकर अपने बैंक खातों में पैसे जमा करने वाले मुख्य आरोपी भविष्य पिता देवनारायण जोनवाल निवासी व्यंकटेश नगर इंदौर तथा उसके साथी जितेन्द्र पिता दुर्गा प्रसाद सोनी निवासी गोमा की फेल इंदौर को पलासिया थाना प्रभारी उपनिरीक्षक श्री गायकवाड़ एवं उनकी टीम की मदद से गिर. किया गय,जिनके विरूध्द थाना पलासिया पर कार्यवाही की जा रही है । भविष्य व्दारा लोगों से बातें कर प्रतिमाह १० से १५ हजार रूपया कमाने का लालच लोगों को दिया जाता था,और क्लब में मेम्बर बनने के लिये उनसे यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के खाते में रूपया डलवाया जाता था,जब कोई व्यक्ति इनके खाते में पैसा डाल देता तो यह उससे बात करना बंद कर देते थे । जितेन्द्र व्दारा पेपर में विज्ञापन प्रकाशित करने के नाम पर भविष्य से कमिशन लिया जाता था,और विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित कराये जाते है इनके व्दारा उपयोग में लाये जा रहे बैंक खाते किसके है,इस सम्बन्ध में जॉच की जा रही है। जॉच में यह तथ्य भी सामने आये है इन लोगों का फ्रेण्डशिप क्लब के नाम पर चलने वाला नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है,जहॉ ये अलग-अलग नामों तथा अलग-अलग मोबाईल नम्बरों का उपयोग कर लोगों के साथ धोखधड़ी करने का प्रयास करते है। उक्त आरापियों की गिरफ्‌तारी में वी.केयर फॉर यू में पदस्थ आरक्षक बालकृष्ण,रविन्द्र,प्रशान्त,माया,एवं पुष्पलता का विशेष योगदान रहा ।

दुकान से मोबाइल चुराते हुए आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक २६ जून २०१०- पुलिस महू द्वारा कल दिनांक २५ जून २०१० को १३.४५ बजे ऋषीकुमार पिता सीताराम (३०) निवासी रेल्वे स्टेशन महू की रिपोर्ट पर यही ग्राम गुर्जरखेडा महू निवासी अनूप पिता राजाराम मेहरा के विरूद्ध धारा ३७९ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे खुलासा हुआ कि कल दिनांक २४ जून २०१० को १५.३० बजे फरियादी की रेल्वे स्टेशन महू स्थित ऑटो इलेक्ट्रिक की दुकान से टेबल पर रखा एक नौकिया कम्पनी का मोबाइल फोन कीमती पॉच हजार १०० रूपये का चुराकर ले गया था। पुलिस महू द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए आरोपी अनूप पिता राजाराम मेहरा निवासी गुर्जरखेडा महू को गिरफ्तार कर इसके  कब्जे से फरियादी का चुराया गया उक्त नौकिया कम्पनी का मोबाइल फोन बरामद कर प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

प्रतिबंधित फिल्मो की नकली सीडियां बेचते हुए दुकानदार गिरफ्तार,

इन्दौर -दिनांक २६ जून २०१०- पुलिस सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक २५ जून २०१० को २०.१० बजे वैभव पिता सुदामाप्रसाद शर्मा (३२) निवासी ५६ पागनीसपागा इन्दौर की रिपोर्ट पर अजय पिता श्रवण कुमार (३०) निवासी जनता कालोनी बडागणपती इन्दौर के विरूद्ध धारा ५१,५२ए,६४,६८ए कापीराईट एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे खुलासा हुआ कि आरोपी अजयकुमार अपनी अजीज टावर खातीपुरा स्थित जैन इलेक्ट्रानिक की दुकान पर प्रतिबंधित फिल्मो की नकली सीडियां बेच रहा था, पुलिस द्वारा इसके कब्जे से प्रतिबंधित फिल्मो की कुल ५८१९ सीडियां कीमती दो लाख ३६ हजार ८५ रूपये की बरामद की गई। पुलिस सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा आरोपी अजयकुमार पिता श्रवणकुमार को गिरफ्तार कर प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

०१ आदतन अपराधी एवं ०७ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक २६ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०१ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ०७ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०२ स्थाई, ५२ गिरफ्तारी व १२३ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक २६ जून २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०२ स्थाई, ५२  गिरफ्तारी व १२३, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०२ स्थाई, ५२  गिरफ्तारी व १२३, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब सहित युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २६ जून २०१०- पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा कल दिनांक २५ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर महावरनगर हीरोहोण्डा शोरूम के सामने इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही अन्नपूर्णा मन्दिर के पास स्थित झोपडपट्टी इन्दौर निवासी शंकरसिह पिता नरसिह भील (३३), को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २२ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।    पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २६ जून २०१०- पुलिस क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक २५ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सांवेर रोड मांगलिया चौराहा क्षिप्रा से सट्टे की गतिविधियो में लिप्त यही मांगलिया निवासी संजय उर्फ प्रिन्स पिता राजेन्द्र मेहता (२३) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से दो हजार १०० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की गई।पुलिस क्षिप्रा द्वारा आरोपी का गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध ४ क जुऑएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २६ जून २०१०- पुलिस चन्दननगर द्वारा कल दिनांक २५ जून २०१० को २३.५५ बजे श्रीरामनगर मैन डी.पी. के पास इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही श्रीरामनगर इन्दौर निवासी रमेश पिता अर्जुन बलाई (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक देशी कट्टा एवं तीन जीवित कारतूस बरामद किये गये।पुलिस चन्दननगर द्वारा आरोपी रमेश को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध २५ आर्म्सएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज प्रताडना के दो मामलो मे ०६ के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर- दिनांक २६ जून २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक २६ जून २०१० को १४.३० बजे श्रीमती कामनी वर्मा पति संदीप वर्मा (२५) निवासी हाथीपाला कलाली के पीछे रावजीबाजार इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति संदीप पिता बाबूलाल वर्मा, ससुर बाबूलाल, मनदीप, धीरज, तथा नीलम के विरूद्ध धारा ४९८ ए. ५०६.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया का पति संदीप पिता बाबूलाल वर्मा, ससुर बाबूलाल, मनदीप, धीरज, तथा नीलम द्वारा दहेज मे दो लाख रूपये नगद लाने की मांग की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके   पति संदीप पिता बाबूलाल वर्मा, ससुर बाबूलाल, मनदीप, धीरज, तथा नीलम  के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।पुलिस चन्दननगर द्वारा दिनांक २६ जून २०१० को १४.०५ बजे श्रीमती मोनिका पति अमीतकुमार (२७) निवासी अग्निहोत्री कम्पाउण्ड इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति अमीतकुमार पिता अम्बाराम के विरूद्ध धारा ४९८ ए. ५०६.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया की शादी २७ मई २००८ को अमीतकुमार के साथ हुई थी तभी से फरियादिया का पति अमितकुमार द्वारा दहेज मे १० लाख रूपये नगद लाने की मांग की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस चन्दननगर द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति अमीतकुमार के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

Friday, June 25, 2010

सूदखोरो के विरूद्ध विशेष अभियान

इन्दौर- दिनांक २५ जून २०१०- पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर झोन इन्दौर श्री संजय राणा के निर्देशानुसार दिनांक २५ जून २०१० से सूदखोरो के विरूद्ध १० दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है, अभियान के तहत सूदखोरो से पिडित व्यक्ति अपना आवेदन पत्र निम्न प्रोफार्मा में सम्बधित नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/ पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में प्रस्तुत कर सकते है,आवेदन का प्रोफार्मा निम्नानुसार है-

प्रपत्र - १
सूदखोरी के विरूद्ध आवेदन
प्रति,
    थाना प्रभारी,
    थाना ----------
    जिला ---------

१.    फरियादी का नाम                    -----------------
२.    फरियादी के पिता/पति का नाम            -----------------
३.    उम्र                            -----------------
४.    जाति                             -----------------
५.    फरियादी का पूरा पता                -----------------
६.    दूरभाष सम्पर्क क्र. (यदि उपलब्ध हो तो)            -----------------------
७.    उस व्यक्ति का नाम जिससे ऋण प्राप्त किया है  ------------------
८.    जहॉं से ऋण प्राप्त किया गया,
    उस प्रष्ठिान का नाम एवं पता             -----------------
९.    ऋण में ली गई राशि                 रू. ---------------
१०.    ऋण लेने का दिनांक                 -----------------
११.    निर्धारित किए गए ब्याज की दर             -----------------
१२.    ऋण प्राप्त करने हेतु बंधक रखी गई
    रकम, दस्तावेज, कोरे चेक, एटीएम कार्ड,            आभूषण-------------
    मुख्त्यार नामा, अन्य दस्तावेज का विवरण         दस्तावेज ------------
                                कोरे चेक ------------
                                एटीएम कार्ड ----------
                                मुख्त्यारनामा ----------
                                अन्य दस्तावेज ---------

१३.    आवेदक द्वारा अब तक चुकाई गई राशि         रू. ---------------
१४.    साहूकार द्वारा ब्याज जोड़कर चाही जा रही शेष राशि रू. -------------
१५.    शिकायत / सूदखोर द्वारा की जा रही प्रताड़ना का संक्षिप्त विवरण
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
स्थान
दिनांक -                     आवेदक के हस्ताक्षर ------------
                        आवेदक का नाम,    ------------
                        पिता/पति का नाम  ------------

इन्दौर यातायात पुलिस द्वारा शिक्षण सस्थानों मे यातायात से शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ

इन्दौर- २५ जून २०१०-विगत वर्ष केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के द्वारा देश के सभी केन्द्रिय बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलो को सर्कुलर भेज कर सभी स्कूलो को यातयात से सम्बंधित शिक्षा तथा सुरक्षित जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे मे विद्यार्थियो को शिक्षा देने के लिए निर्देशित किया गया था। सर्कुलर में यह भी निर्देश दिये गये थे कि विद्यार्थियो को वर्कशाप सिम्पोसियम व अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के मायम से यह शिक्षा दी जाये एवं इसे पाठ्यक्रम मे भी शामिल किया जाये। सर्कुलर मे बताये गये तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए यातायात पुलिस इन्दौर द्वारा शहर के ही जागरुक एवं यातायात शिक्षा के क्षैत्र में सक्रिय श्री भरत टोंके एवं प्रफुल्ल जोशी के साथ मिलकर ६ महिनों की मेहनत के पश्चात सर्कुलर में दिये गये बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत और प्रभावशाली पाठ्यक्रम तैयार किया गया है जिसे दिनांक २६.०६.१० को केन्द्रिय माध्यमिक बोर्ड से सम्बंधित सभी स्कूलो के लिए जारी किया जा रहा है। विभाग के द्वारा सभी स्कूलो की सुविधा की दृष्टि से आगामी ३ माह में उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पश्चात्‌ प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबंद्ध स्कूलों व शासकीय स्कूलों के विर्द्याथियो को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके अतंर्गत प्रदेश के बोर्ड से संबंद्ध सभी स्कूलो मे प्रशिक्षण आयोजित किया जावेगा। वर्तमान में कक्षा ८ से लेकर १२ के विद्यार्थियो के लिए यह प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जावेगा। प्रशिक्षण उपयोगी पाये जाने पर अन्य कक्षा के विर्द्याथियो को भी दिया जा सकता है। इन्दौर यातायात पुलिस के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि उक्त कार्यक्रम के प्रदर्शन के अवसर पर अधिक से अधिक शैक्षणिक संस्थाओ के प्रचार्य एवं शैक्षणिक स्टॉफ उपस्थित रहे एवं विषय के बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त करे ताकि विद्यार्थियो को अच्छे से प्रशिक्षित किया जा सकें एवं इस जन उपयोगी विषय का अघिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। उक्त कार्यक्रम में यातायात विषय के सभी पहलुओं को संकलित किया गया है जिसमें यातायात नियम, वाहन, लायसेंस प्रकिया, संकेत, रोड मार्कस/साइन बोर्ड आदि सभी जानकारियॉ सम्मलित की गई है। उक्त कार्यक्रम दि. २६.०६.१० को ११.०० बजे से विश्वविद्यालय के सभागृह खण्डवा रोड मे आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री संजय राणा-पुलिस महानिरिक्षक इन्दौर जोन करेंगे। कार्यक्रम में इन्दौर संभाग कमिश्नर श्री बसंत प्रताप सिंह, श्री डी. श्रीनिवास राव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर तथा वि. वि. के कुलपति डॉ आशुतोष मिश्र तथा केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सचिव भी विशेष रुप से उपस्थित रहेंगे। विभाग द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं से संबंद्ध व्यक्तियो तथा प्रबुद्ध वर्ग से आग्रह है कि उक्त कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित हों। मीडिया वर्ग विशेष आमंत्रित है क्योकि यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें एक-एक व्यक्ति भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करेगा तो अवश्य ही हम किसी व्यक्ति की जान सड़क पर खत्म होने से बचा पाने में सफल होंगे।

सूदखोरो के विरूद्ध पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई

इन्दौर -दिनांक २५ जून २०१०- पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर झोन इन्दौर श्री संजय राणा के निर्देश पर सूदखोरो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, इसी तारतम्य में इन्दौर पुलिस द्वारा आज दिनांक २५ जून २०१० को चार थाना क्षैत्रो में  सूदखोरो के विरूद्ध कार्यवाही की गई, जिसमे पुलिस भवॅरकुआ द्वारा दिनांक २४ जून २०१० को सोनू पिता अनिल राठौर (२५) निवासी विदुरनगर झोपडपट्टी इन्दौर की रिर्पोट पर केन्दू उर्फ चरणजीतसिह पिता साधूसिह (३०) निवासी २४० संतनगर इन्दौर के विरूद्ध धारा ३८४ भादवि. तथा ३,४ ऋण संरक्षण अधिनियम १९३७ के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि फरियादी सोनू ने आरोपी केन्दू उर्फ चरणजीतसिह से ११ माह पूर्व पॉच हजार रूपये उधार लिये थे एक माह बाद वापस देना थे, उस समय ५० रूपये फाईल चार्ज व ३५० रूपये ब्याज के काट लिये थे, एक माह में फरियादी सोनू रूपये वापस नही कर पाया तो आरोपी ने २० रूपये रोज के हिसाब से पैनल्टी लगा दी एक माह बाद ४० रूपये रोज की पेनल्टी लगा दी, जब फरियादी अपना रिक्सा लेकर खण्डवा नाके की और गया तो आरोपी ने रिक्सा खडा करवा लिया और रिक्से के कागजात भी रख लिये २० हजार रूपये की मांग की, फरियादी ने ६ हजार रूपये जमा भी कर दिये थे उसके बावजूद भी रिक्सा व कागजात वापस नही कर रहा था। पुलिस द्वारा सूचना मिलते ही तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी को हिरासत मे ले कर कार्यवाही की जा रही है।    इसी प्रकार पुलिस जूनीइन्दौर द्वारा दिनांक २४ जून २०१० को महेश पिता रूपचन्द्र रजनानी (२३) निवासी बी.के.सिन्धी कालोनी इन्दौर की रिर्पोट  पर आरोपी विवेक पिता श्रीचन्द्र छावडा (३२) निवासी ग्रेटर वैशालीनगर के विरूद्ध धारा ३८४ भादवि. तथा ३,४ ऋण संरक्षण अधिनियम १९३७ के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि फरियादी महेश ने आरोपी विवेक छाबडा के पास तीन कोरे चैक हस्ताक्षर शुदा एवं तीन स्टॉप १००-१०० रूपये के देकर ५ दिसम्बर २००९ को २५ हजार रूपये ब्याज पर लिये थे, जिसके एवज्‌ मे एक लाख ५० हजार रूपये फरियादी आरोपी विवेक को दे चूका है उसके बाद भी १० प्रतिशत के हिसाब से ८० हजार रूपये की मांग कर रहा था, जिसकी भरपाई नही होने पर दिनांक २२ जून २०१० की रात्री ८.१० बजे फरियादी के घर जाकर उसकी मां सुशीला रतनानी को आरोपी विवेक छाबडा ने डराया धमकाया व ८० हजार रूपये की मांग की। इसी प्रकार पुलिस एम.जी.रोड द्वारा प्रताप पिता सनमानसि पंवार (५२) निवासी नन्दानगर इन्दौर तथा रामसिह ठाकुर के विरूद्ध धारा ३८४ भादवि. तथा ३,४ ऋण संरक्षण अधिनियम १९३७ के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपियो ने आम लोगो को ब्याज पर रूपये देकर अधिक पेनल्टी लगाकर रूपये वसूल करते थे रूपये नही देने पर मकान, प्लाटो पर कब्जा कर लेते थे, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से इनके ऑफिस नगर निगम फोटोग्राफर पे्रस काम्पलेक्स चिमनबाग इन्दौर से पॉच लाख रूपये नगदी व अन्य दस्तावेज बरामद किये है।इसी प्रकार पुलिस परदेशीपुरा द्वारा आरोपी विक्की उर्फ विशाल यादव पिता आशीष यादव निवासी परदेशीपुरा के विरूद्ध धारा ३८४ भादवि. तथा ३,४ ऋण संरक्षण अधिनियम १९३७ के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपियो ने आम लोगो को ब्याज पर रूपये देकर अधिक पेनल्टी लगाकर रूपये वसूल करते थे रूपये नही देने पर मकान, प्लाटो पर कब्जा कर लेते थे, पुलिस द्वारा इसके कब्जे से सूदखोरी  के दस्तावेज बरामद किये है। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है, भविष्य मे सूदखोरो के विरूद्ध पुलिस को कोई शिकायत मिलती है तो उनके विरूद्ध भी प्रभावी कार्यवाही की जावेगी।