इन्दौर- दिनांक ०९ जून २०१०- पुलिस अधीक्षक (पूर्व/अपराध) श्री मकरंद देउस्कर ने बताया कि अति. पुलिस अधीक्षक (अपराध) अरविन्द तिवारी के निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक (अपराध) जितेन्द्रसिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर उक्त टीम के सहायक उप निरीक्षक संतोष कुमार पांडेय, आर. विनोद शर्मा आर. मनोज राठौड़, आर. रामपाल, आर. इफतैखार एंव आर. अरविन्द को मोबाइल चोरों को पकड़ने के लिये हिदायत दी। शहर के बाहरी क्षेत्रों में डेरे बनाकर रहने वाले पारदी जाति वर्ग के लोगों से पूछताछ के दौरान थाना जूनीइंदौर के थाना प्रभारी आनंद यादव एंव अपराध शाखा की टीम ने कई मोबाइल फोन एंव नकबजनी की वारदातों का खुलासा किया हैं। टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि टॉवर चौराहा पर कुछ लोगों द्वारा कम दामों में मोबाइल बेच रहे हैं सूचना क्राइम ब्रांच की टीम व थाना प्रभारी आनंद यादव द्वारा १.आरोपी जय पिता संतोषसिंह उर्फ नायलोन शिंदे १९ साल नि. गोल्डन चौकी, बड़ौदा (गुजरात) २. युवराज उर्फ बिट्टू पिता बादल उर्फ सुर्या उर्फ रेड्डी पारदी नि. दवाखाने के पीछे ग्राम आकोट जिला अकोला ३. बिच्छू पिता बाबू उर्फ अरशद जाति पारदी नि. सदर को पकड़ा, उनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर इन लोगों ने बताया कि हम पारदी लोग अलग अलग राज्यों में जाकर दिन भर घूमकर रूद्राक्ष की माला बेचते हैं, एंव जगह की टोह लेकर रात्रि में उस जगह पर चोरी करने के लिये जाते हैं हमने अभी तक सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, जयपुर अकोला मुम्बई जाकर वहां डेरा डालकर रहते हैं एंव वारदात करने के बाद अपना डेरा किसी ओर शहर में डाल देते हैं । उन्होने ने बताया कि हमारे परिवार के छोटे बच्चे दिन में रूद्राक्ष की माला बेचने के साथ-साथ मोबाइल एंव पर्स भी चुराने का काम करते हैं, उनकी कुछ महिलाए भी लूट के अपराध में रतलाम में बंद हैं, वे अपने गिरोह के सदस्यों का घटना करने के बाद दूसरे शहर में पहुंचकर अपना नाम बदल लेते हैं। इनका एक साथी कमलेश पिता रणजीत मालवीय ३२ साल नि. बेरछा इन लोगों के चोरी के माल को खरीदने एंव बेचने का काम करता हैं इनको पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर इनकी जमानत भी यहीं करवाता था। वह इनकी रतलाम में बद महिलाओं की जमानत के लिये आया था जिन्हें क्राइम ब्रांच की टीम ने धरदबोचा। इनकी निशानदेही पर इन्होंने थाना राजेन्द्रनगर की एक नकबजनी जिसमें इन्होंने सोने चांदी की जेवरात एंव इंदौर शहर से चुराये ३८ मोबाइल कीमती करीबन १,५०,०००/- के बरामद किये गये हैं इनसे नपुअ कोतवाली रघुवंशी एंव थाना राजेन्द्रनगर थाना प्रभारी जंयतंिसंह राठौड़ एमजी रोड़ की ज्वेलर शॉप पर हुई चोरी के संबध में पूछताछ कर रहे हैं, इनसे ओर भी कई घटनाओं के खुलासा होने की संभावना हैं।
Wednesday, June 9, 2010
मकान मे चोरी करने की नियत से घुसा बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०९ जून २०१०- पुलिस मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक ८ जून २०१० को १०.४५ बजे ९८/११३ सुभाषमार्ग कण्डेलपुरा इन्दौर निवासी निर्मल पिता महेशचन्द (३०) की रिपोर्ट पर राकेश पिता नारायण श्रीवास (२०) निवासी स्कीम नं० ५१ इन्दौर के विरूद्ध धारा ३७९.५११ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार कल दिनांक ८ जून २०१० के १० बजे फरियादी की श्रीराम पान कार्नर कण्डेलपुरा इन्दौर स्थित दुकान मे चोरी करने की नियत से आरोपी राकेश श्रीवास ने प्रवेश किया था जिसे फरियादी द्वारा आसपास के लोगो की मदद से मौके पर ही पकड लिया।पुलिस मल्हारगंज द्वारा आरोपी राकेश श्रीवास पिता नारायण श्रीवास को गिरफ्तार कर लिया हैं तथा आरोपी से अभी अन्य वारदातो के सम्बध मे पूछताछ की जा रही हैं इससे अन्य और भी वारदातो का खुलासा होने की प्रबल सम्भावना है।
०६ आदतन अपराधी एवं २० संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०९ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०६ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा २० संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
५४ गिरफ्तारी व १३० जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर- दिनांक ०९ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ५४ गिरफ्तारी व १३०, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ५४ गिरफ्तारी व १३०, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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समाचार
अवैध शराब सहित सात गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०९ जून २०१०- पुलिस रावजीबाजार द्वारा कल दिनांक ०८ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर लूनियापुरा कब्रस्तान इन्दौर से स्कूटर क्रंमाक एमपी-०९/ जेंजे/१३६५ पर अवैध रूप से शराब ले जाते हुए यही जबरन कालोनी के रहने वाले लखन पिता पे्रमलाल वर्मा (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से दो हजार रूपये कीमत की २०० क्वाटर देशी कच्ची शराब एवं उक्त स्कूटी बरामद की गई।पुलिस बाणगंगा द्वारा कल दिनांक ०८ जून २०१० को शनि मन्दिर के पास मरीमाता चौराहा बाणगंगा इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही कर्मानगरइन्दौर निवासी जीतू ठाकुर पिताकमलसिह (३७) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक हजार ६८० रूपये कीमती की दो पटी बीयर बरामद की गई।पुलिस पलासिया द्वारा कल दिनांक ०८ जून २०१० को बिचोली काकड़ इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले चिन्तामणी पिता सुरेश (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।पुलिस चन्दननगर द्वारा कल दिनांक ०८ जून २०१० को धार रोड वन विभाग नाका के पास इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही भारत गैस गोडाउन के पास मयूरनगर इन्दौर निवासी मुकेश पिता रामसिह ठाकुर (४२) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।पुलिस सांवेर द्वारा कल दिनांक ०८ जून २०१० को ग्राम चन्द्रावती गंज से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही ग्राम हांसाखेडी के रहने वाले बाबूलाल पिता मोहनलाल भोई (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।पुलिस हातोद द्वारा कल दिनांक ०८ जून २०१० को बलाई मोहल्ला हातोद से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाली श्यामूबाई पति कैलाश (४०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५ लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की।पुलिस खुडैल द्वारा कल दिनांक ०८ जून २०१० को ग्राम रादरा खुडैल मे अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही ग्राम रादरा निवासी संतोष पिता रामसिह कलौता (३४) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १२ बाटल बीयर बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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शराब
जुऑ/सट्टा खेलते हुए सात जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०९ जून २०१०- पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा कल दिनांक ०८ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बैकरीगली पाटनीपुरा इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले मदनलाल, सुनील, कमलेश, तथा चन्दूलाल को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४८०रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस पलासिया द्वारा कल दिनांक ०८ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बडी ग्वालटोली खटीक मोहल्ला इन्दौर से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही ३३६ खटीक मोहल्ला बडी ग्वालटोली इन्दौर निवासी बच्चन पिता दुलीलाल सिलावट, तथा कमल पिता प्रकाश धनगर को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से दो हजार १३५ रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की गई। पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक ०८ जून २०१० को चोईथराम सब्जी मण्डी के पास इन्दौर से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही १०४ मार्तण्डनगर इन्दौर निवासी धर्मेन्द्र पिता काशीराम सांवरिया (२१) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ६०० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की गई।पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध १३ जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
दहेज प्रताडना के मामले में पति सहित चार के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर- दिनांक ०९ जून २०१०- पुलिस बाणगंगा द्वारा दिनांक ०८ जून २०१० को २०.३० बजे श्रीमती दीपाबाई पति कन्हैयालाल पाटीदार (२७) निवासी २१३/२ कर्मानगर इन्दौर की रिपोर्ट पर नयापुरा जिला देवास के रहने वाले इसके पति कन्हैयालाल पिता राजाराम, ससुर राजाराम, सास गीताबाई तथा संगीताबाई के विरूद्ध धारा ४९८ए. ५०६.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया की शादी ११ मई २००६ को कन्हैयालाल के साथ हुई थी। फरियादिया श्रीमती दीपाबाई को शादी में उसके पिता ने यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद महिला का पति कन्हैयालाल पिता राजाराम, ससुर राजाराम, सास गीताबाई तथा संगीताबाई द्वारा दहेज मे नगद लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, जान से मारने की धमकी देते रहते हैे।पुलिस बाणगंगा द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति कन्हैयालाल पिता राजाराम, ससुर राजाराम, सास गीताबाई तथा संगीताबाई के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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Tuesday, June 8, 2010
हत्या के मामले में सात के विरूद्ध प्रकरण दर्ज एक आरोपी तत्काल गिरफ्तार गिरफ्तार करने वाले आरक्षक व सैनिक को एक-एक हजार रूपये का नगद इनाम
इन्दौर- दिनांक ०८ जून २०१०- पुलिस अन्न्पूर्णा द्वारा आज दिनांक ८ जून २०१० को १७.२० बजे नाना उर्फ रितेश पिता मोहनलाल मोदी (२४) निवासी १३४५ द्वारकापुरी इन्दौर की रिपोर्ट पर रिन्कू उर्फ विक्रम पिता राहुल (१९) निवासी द्वारकापुरी इन्दौर, अंकित बीटे, मुकडी, सलमान, सन्जू, ढबली, एवं गोविन्द खिची के विरूद्ध धारा १४७.१४८.१४९.३४१.३०२.१२०बी भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार फरियादी ने बताया कि मैं आज दिनांक ८ जून २०१० को १६.४५ बजे जितेन्द्र साहु की मोटर सायकल क्रंमाक एमपी-०९/एमक्यू/७३२० पर पीछे बैठ कर दशहरा मैदान बिटिश इग्लिस स्पोकन क्लास जा रहा था, जब ५ बजे सुदामानगर से रिंगरोड पर लक्की बेटरी के सामने कचरा पेटी के पास पहुॅचे वहां पर पहिले से ही सुनियोजित ढग से प्लानिग कर बैठे उक्त सात आरोपियो ने जितेन्द्र साहू की चलती मोटर सायकल पर झूम गये, जिससे मोटर सायकल आगे जाकर गिर पडी तथा सातो आरोपियो ने जितेन्द्र साहू को चाकुओ से सीने,पीठ,पेट, माथे आदि भागो पर चोटे पहॅूंचाकर हत्या कर दी, जितेन्द्र साहु को पैर पकड कर डिवाईडर पर पटक दिया, इसी बीच राहगीर सोनू, अजय, अंकित, चन्दर, आदि के आने जाने से सातो आरोपियान दो मोटर साकयलो पर सवार होकर गोपुर चौराहे की और भाग निकले। गोपुर कालोनी चौराहे पर पुलिस थाना अन्नपूर्णा द्वारा लगाये जाने वाले पाईन्ट पर थाना अन्नपूर्णा के आरक्षक विनोद क्रंमाक २९८ तथा सैनिक भूपेन्द्र अपनी डियूटी पर तैनात थे जिन्होने मोटर सायकल पर जा रहे चार व्यक्तियो को ललकारा कि आप एक मोटर सायकल पर चार सवारी बैठकर खून से लथपथ होकर कहां जा रहे है इस पर चारो ने अपनी मोटर सायकल तेजी से भगाई। इस पर आरक्षक विनोद व सैनिक भूपेन्द्र को शंका होने पर उन्होने भी अपनी मोटर सायकल से इनका पीछा किया तो चाणक्यपुरी चौराहे के पास मोटर सायकल पर पीछे बैठा आरोपी रिन्कू उर्फ विक्रम कूद कर एक मकान मे छिपने के लिये भागा, जिसे आरक्षक विनोद एवं सैनिक ने घेराबन्दी कर मौके पर ही पकड लिया। जिसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसने अपने उपरोक्त साथियो के साथ जितेन्द्र साहू की हत्या करना स्वीकार किया।
घटना की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव को दी गई जिन्होने मौके पर पहॅुचकर घटना की तस्दीक की तथा आरोपी रिन्कू उर्फ विक्रम को पकडने वाले आरक्षक विनोद एवं सैनिक भूपेन्द्र को एक-एक हजार रूपये के नगद इनाम दिये जाने की घोषणा की। पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा आरोपी रिन्कू उर्फ विक्रम पिता राहुल (१९) को गिरफ्तार कर लिया हैं तथा इसके अन्य फरार ६ साथियो की सरगर्मी से तलाश की जा रही हैं जिनके देर रात गिरफ्तार होने की प्रबल सम्भावना है।
फर्जी लोन का झांसा देकर रूपये ठगने वाला बदमाश गिरफ्तार बैंकों के फर्जी लेटर पेड बनाकर लोगों से ठग लेता था रूपये
इन्दौर- दिनांक ८ जून २०१०- अति. पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री अरविन्द तिवारी को सूचना प्राप्त हुई कि केशव पिता स्व. गोकुल प्रसाद सोनी निवासी ११३-११४ गीता नगर इंदौर कुछ लोगों को लोन दिलाने के नाम पर रूपये ऐंठ रहा है । इस सूचना पर उप निरीक्षक मनीषराजसिंह भदौरिया व उनकी टीम के आर. ओमप्रकाश तिवारी ,आर. रजाक खान ,आर. दीपक पंवार ,आर. चरणसिंह एवं आर. रणवीर ,आर. ओंकार पाण्डे को मामले की पतारसी हेतु लगाया तो ऐसे चौकाने वाले तथ्य सामने आये कि उक्त आरोपी केशव ने एक ऑफिस ३०३ इंदर्शन कांपलेक्स १ जावरा कंपाउड इंदौर में इंसटेंट फायनेंस सल्यूशन के नाम से खोला और विभिन्न समाचार पत्रों अग्निबाण ,प्रभात किरण में एक विज्ञापन छपवाया कि मार्डगेज लोन ,होम लोन ,प्रोजेक्ट लोन ,सी.सी. लिमिट लोन ,आदि के लिऐ संपर्क करें ०७३१-४०४०७४८ ,९४२४५७९४५५ ,९६६९४०२९८५ । इस विज्ञापन के झांसे में आकर कई लोग केशव के यहां पंहुचे तब उसने उनसे फार्म भरवाकर रख लेता था एवं उन्हें कुछ दिनो का समय दे देता था । बाद में अपने ही आफिस के कंप्यूटर से विभिन्न बेंको पंजाब नेशनल बैंक ,स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ,आई.डी.बी.आई. बैंक आदि के हूॅ-बहॅू लेटर पेड कलर प्रींटर से निकाल कर लोन लेने वाले व्यक्तियों को उक्त फर्जी लेटर पेड पर स्वयं के हस्ताक्षर से लोन सेक्शन का लेटर भिजवाता था जिससे लोग केशव के यहां आकर पता करते तो वह उनसे यह कहकर रूपये ऐंठ लेता था कि आपका लोन तो हो गया है बैंक वालो को कुछ रूपये देकर आपका चेक बनवा लूॅगा ,इस प्रकार से कई लोगो से करीब लाखों रूपये फर्जी तरीके से ठग लिऐ । जब क्राईम ब्रांच की टीम उक्त ठगोरे केशव के आफिस पंहुची तब वहां एक व्यक्ति मनीष गोयल से तीन लाख रूपये से अधिक अलग-अलग लोनों के एवज में ठग लिऐ थे जिस पर आरोपी केशव को अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना संयोगिता गंज पुलिस के सुपुर्द किया गया जहां पर आरोपी केशव के विरूद्व अपराध क्रमांक ५३७/१० धारा ४२०,४६७,४६८,४७१ भा.द.वि. का प्रकरण पंजीबद्व किया गया । आरोपी द्वारा अन्य कई लोगो को ठगने की जानकारी भी क्राईम ब्रांच को मिली है जिस पर जांच की जा रही है
०५ आदतन अपराधी एवं १४ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०८ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०५ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १४ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
०२ स्थाई, ९० गिरफ्तारी व १६५ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर- दिनांक ०८ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०२ स्थाई, ९० गिरफ्तारी व १६५, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०२ स्थाई, ९० गिरफ्तारी व १६५, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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अवैध शराब सहित १४ गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०८ जून २०१०- पुलिस सदरबाजार द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ५९ इमलीबाजार इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले मगंला पिता हरीश गोडं (३६) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ०६े हजार रूपये कीमत की ५५ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।पुलिस देपालपुर द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को ग्राम बिरगोंदा देपालपुर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही ग्राम बिरगोंदा निवासी बहादूरसिह पिता मायाराम कालोता (४५), शंकरपुरा बेटमा निवासी गोपाल पिता भुवानसिह चौहान (१९), तथा ग्राम बदरखां निवासी मुकेश पिता जगदीश चौकसे (३०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस भवॅरकुआ द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को चितावद काकड इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले ८७ चितावद काकड इन्दौर निवासी अमरसिह पिता रामप्रसाद बौरासी (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस छत्रीपुरा द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को बारहभाई जोशी मोहल्ला इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले संतोष पिता किशनलाल (१८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस रावजीबाजार द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को लूनियापुरा, इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही की रहने वाली गुड्डीबाई पति अशोक सोनकर (३०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ६ बाटल बीयर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस खजराना द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को ग्राम कनाडिया भूरीटैकरी इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले सुरेन्द्र उर्फ बन्टी पिता राधेश्याम जायसवाल (२२),तथा तरूण पिता ओमप्रकाश (१८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से पॉच हजार ५०० रूपये कीमती की २५ बाटल बीयर एवं २४ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।पुलिस लसूडिया द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को बजरंगनगर काकड निरंजनपुर इन्दौर मे अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही बजरंगनगर इन्दौर निवासी प्रकाश पिता गणपत मीणा (४७),स्कीम नं० ७८ इन्दौर निवासी मुकेश पिता आलाराम राठौर (२६), तथा तलावली चांदा निवासी रामचरण पिता छोटेलाल (३७) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २ हजार रूपये कीमत की ५८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।पुलिस हीरानगर द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को ग्राम कबीटखेडी पुल के पास इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही १२६ लाहिया कालोनी इन्दौर निवासी गणेश पिता रामदास (२१) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस तुकोगंज द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को टे्रजरआयलेण्ड के सामने एम.जी.रोड इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही ३३८ मालवीयनगर इन्दौर निवासी हरीनारायण पिता रामचन्द्र सौंलकी (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ६ हजार रूपये कीमती की ५ पेटी बीयर बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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जुऑ खेलते हुए चार जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०८ जून २०१०- पुलिस सिमरोल द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नौ मील फाटा के पास पेट्रोल पम्प के सामने इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले राजकुमार पिता रामकिशन, जगदीश पिता सिद्धा जी, मनोज तथा संतोषकुमार को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ७२५ रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये।पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध १३ जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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अवैध हथियार सहित युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०८ जून २०१०- पुलिस खजराना द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बडला खजराना इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही ८८ राजीवननगर खजराना इन्दौर निवासी नईम पिता मोहम्मद शरीफ (२८) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा बरामद किया गया।पुलिस खजराना द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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अवैध हथियार
दहेज प्रताडना के मामले में तीन के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर- दिनांक ०८ जून २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ०७ जून २०१० को १२.३० बजे श्रीमती कोमलबाई पति उमेशराज निवासी शिवनगर सांवेर रोड बांणगगा इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति उमेशराज, ससुर हीरालाल, तथा सास सीताबाई के विरूद्ध धारा ४९८ए.३२३.५०६.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती कोमलबाई को शादी में उसके पिता ने यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद महिला का पति उमेशराज, ससुर हीरालाल, तथा सास सीताबाई द्वारा दहेज मे नगद लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते रहते हैे।पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति उमेशराज, ससुर हीरालाल, सास सीताबाई के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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Monday, June 7, 2010
कॉपीराईट एक्ट पर कार्यशाला का आयोजन



इन्दौर दिनांक ७ जून २०१०- आज दिनांक ७ जून २०१० को पुलिस कन्ट्रोल रूम के सभागार में पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर झोन इन्दौर श्री संजय राणा द्वारा निर्देशित किये जाने पर जिला इन्दौर, धार, झाबुआ, अलीराजपरु, खरगोन, खण्डवा, बडवानी तथा बुरहानपुर के पुलिस अधिकारियो हेतु कॉपीराईट एक्ट १९५७ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें सभी जिलो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से लेकर उप निरीक्षक तक के ६५ अधिकारीगण उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री श्री राजिन्दरसिह भाटिया वरिष्ठ विधिक सलाहकार, विधि सलाहकार आईएमआईसी इण्डियन म्यूजिक इन्डस्ट्रीज दिल्ली, श्री जे.स.चौहान, स्टेट को-आर्डिनेटर आईएमएस भोपाल,श्री आर.सी.पाठक सीनियर इन्वेस्टीगेटर आईएमएस भोपाल,पीपीएल फोनोग्राफी परफारमेन्स लिमिटेड , आईएमएस के लोकल रिप्रजेन्टेटिव श्री पालसिह, अर्पण जैन, व वैभव शर्मा भी उपस्थित रहे।इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर जिला इन्दौर श्री डी.श्रीनिवास राव के उद्बोधन के साथ कार्यशाला का आरम्भ किया गया। श्री जे.एस. चौहान राज्य समन्वयक आई एस आई द्वारा आयोजित कार्यशाला के प्रयोजन पर प्रकाश डाला, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर श्री डी.श्रीनिवास राव ने कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए बताया कि बौद्धिक सम्पदा चोरी के अपराध दिनो दिन बढ रहे है,ि जससे निर्माताओं लेखको, गीतकारो, को करोडो का नुकसान हो रहा है, साथ ही भारत शासन कोभी उतना ही नुकसान हो रहा है, अतः इस कार्यशाला से सीखकर प्रभावी कार्यवाही करें, साथ ही जिलो में स्वंय इस प्रकार की कार्यशालाऐं आयोजित करें। श्री राजिन्दरसिह भाटिया वरिष्ठ विधिक सलाहकार ने कॉपीराईट कानून पर पावर प्वाईन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से विस्तार से प्रकाश डालकर बताया कि यह बौंद्धिक सम्पदा की चोरी है, जो पुलिस हस्तक्षेप योग्य का गैर जमानतीय अपराध है। श्री जे.एस. चौहान स्टेटको-आर्डिनेटर आयएमएस भोपाल ने नकली केसैट, सी.डी., डी.व्हीडी, पर विस्तार से जानकारी दी एवं बताया कि संगीत व फिल्मो को ब्लेंक सीडी पर स्थानीय रूप से डाऊनलोड किया जाता है जिन पर ५२-ए कॉपीराईट एक्ट के विवरण नही होने से पुलिस स्वंय इनके विरूद्ध कार्यवाही कर सकती है।श्री आर.सी. पाठक सीनियर इन्वेस्टीगेटर ने फोटोग्राफिक पर फारमेक्स लि०का आई.पी.आर.एस. नामक आईएमई की सहयोगी संस्थाओं पर प्रकाश डाला व बताया कि टी.वी. चैनल, एफ.एम.रेडियो, होटल, डिस्कोथेक पव डीजे. जो लाभ के लिये संगीत का सार्वजनिक उपयोग करते है, उन्हे कॉपीराईट कानून के अन्तर्गत आईपीएल व आईएमएस से लायसेन्स लेना अनिवार्य है, कार्यशाला में इन्दौर झौन के जिलो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक एवं निरीक्षक, उप निरीक्षक स्तर के ६५ अधिकारियों ने सम्मिलित होकर कॉपीराईट एक्ट १९५७ के अन्तर्गत विवेचना संम्बधी कार्य की बारिकियों से लाभान्वित हुए।
अन्त में श्री विनित कपूर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) ने अपने सम्बोधन मे कार्यशाला मे विधिकीय जानकारी दी, एवं कार्यशाला के समापन पर आभार व्यक्त किया गया।
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समाचार
क्राईम ब्रांच द्वारा विगत १० माह पूर्व हुऐ अंधे कत्ल का पर्दाफाश तीन आरोपियों द्वारा लूट के प्रयास में हत्या करना कबूल किया
इन्दौर- दिनांक ०७ जून २०१- पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री मकरंद देउस्कर ने अति. पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री अरविन्द तिवारी को निर्देशित किया ,जिस पर श्री अरविन्द तिवारी ने उप पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री जीतेन्द्रसिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर उक्त टीम के उप निरीक्षक किशन पंवार ,प्र.आर. विरेन्द्र शर्मा ,प्र.आर. संजय भदौरिया ,प्र.आर. पन्नालाल एवं आर. शिव बहादुरसिंह ,दिनेश सरगैया ,शैलेन्द्रसिंह अरविन्द को अंधे कत्लों की गुत्थी सुलझाने हेतु हिदायत दी । इस तारतम्य में दिनांक २० अगस्त २००९ को संजय यादव (सुनार) की संगम नगर पावर हाउस के पास अज्ञात आरोपियों द्वारा लूट के उद्देश्य से चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी । उक्त अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुऐ क्राईम ब्रांच की टीम ने तीन हत्यारों को मय चाकू व मोटर सायकल के गिरप्तार किया । अति. पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री अरविन्द तिवारी ने बताया कि लक्की उर्फ विशाल उर्फ बच्चा उर्फ शेखर पिता गेंदालाल गेहलोत उम्र २३ साल पूर्व में ४९/१ लक्ष्मीबाई नगर पान होजरी में रहता था । संजय यादव निवासी हम्माल कालोनी की लक्ष्मीपुरा में पूजा ज्वेलर्स के नाम से सोने चांदी की दुकान है दुकान पर संजय व उसका छोटा भाई रिंकू रहता था । लक्की की बैठक संजय की दुकान के पास ही थी जिससे कि संजय रात में जब दुकान बंद कर घर जाता था तो साथ में जेवर व नगदी भी ले जाता था जिसकी पूरी जानकारी लक्की को हो गई थी । वर्ष २००८ में लक्की अपने परिवार के साथ संजय गांधी नगर अनोप टॉकिज के पास रहने चला गया था जहां पर मोहल्ले में उसकी दोस्ती वतनसिंह राठौर पिता बजरंगसिंह जो नगर निगम में मस्टरकर्मी होकर पानी का टेंकर चलाता है तथा जोगेन्द्रसिंह पिता रंजीतसिंह यादव जो जायसवाल का रोड़ रोलर (सादा) चलाता है से हो गई। लक्की ने अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर अगस्त २००९ में संजय सोनी को लूटने की योजना बनाई उसने अपने दोस्तों को बताया कि सीधा-साधा काम है जिसमें ४-५ लाख रूपये आसानी से मिल जायेगें जिस रास्ते से संजय व उसका भाई रिंकू दुकान बंद कर जेवर व नगदी साथ लेकर वापस घर जाते है वह रास्ता कॉफी सूनसान रहता है । घटना से दो दिन पहले तीनों लोग संजय के घर जाते समय उसका पीछा करते रहे । दिनांक २०/०८/०९ को शाम सात सवा सात बजे करीब लक्की ,वतन राठौर व जोगेन्द्रसिंह ने गांजा पिया व तीनों वतनसिंह की मोटर सायकल हीरो होण्डा पेशन से संजय की दुकान के सामने पंहुचे ,संजय दुकान पर था तो तीनों लोग लक्ष्मीपुरा चौराहे पर आकर खड़े हो गये । लक्की संजय को देखने दोबारा दुकान पर गया तो देखा कि संजय दुकान बंद करने की तैयारी में है तब तीनों लोग मोटर सायकल से पावर हाउस के पास संगम नगर पर आकर खड़े हो गये । जैसे ही संजय यादव मोटर सायकल से अपने भाई के साथ पावर हाउस के पास पंहुचा तभी लक्की ने मिर्ची पावडर संजय व उसके भाई के उपर फैंका जिससे संजय व उसका भाई मोटर सायकल से गिर गये तो वतनसिंह ने संजय के उपर चाकू से चार-पांच वार किये व उसके भाई रिंकू से जेवर व नगदी का बैग छीनने का प्रयास किया परंतु संजय ने घायल होने के बावजूद भी लक्की व वतनसिंह को पकड लिया था तब जोगेन्द्रसिंह ने आकर दोनो को संजय की गिरप्त से छुडाया मौके पर १५-२० लोग एकत्र हो गये थे जिससे तीनों मोटर सायकल से इंदौर वायर फैक्ट्री होते हुऐ भाग गये । लक्की के विरूद्व थाना खजराना में हत्या एवं अन्य मामलों के प्रकरण पंजीबद्व है ,जिनमें व फरार है एवं उसके साथी वतनसिंह के विरूद्व थाना परदेशीपुरा में अवैध हथियार के प्रकरण पंजीबद्व है । तीनों आरोपियों से और भी अन्य मामलों में पूछताछ जारी है जिससे और भी कई वारदात खुलासा होने की संभावना है ।
दुकान से मोबाइल चुराते हुए आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०७ जून २०१०- पुलिस थाना सांवेर द्वारा कल दिनांक ६ जून २०१० के १३.०० बजे आनन्द पिता महेश शर्मा (२६) निवासी अजनोद रोड सांवेर की रिपोर्ट पर विजय उर्फ बाबा पिता राजाराम ठाकुर (२०) निवासी अगूंरी टाकीज के पास सांवेर के विरूद्ध धारा ३७९ भा.द.वि.के तहत प्रकरण दर्ज कर किया है। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार कल दिनांक ६ जून २०१० को १२.४५ बजे फरियादी की अजनोद रोड सांवेर स्थित मोबाइल की दुकान से आरोपी विजय उर्फ बाबा द्वारा दो हजार १०० रूपये कीमत का एक चायना कम्पनी का मोबाइल फोन चुरा लिया था फरियादी द्वारा देख लेने पर व शोर मचाने पर आस-पास के लोगो की मदद से आरोपी विजय उर्फ बाबा ठाकुर को मौके पर ही पकड लिया। पुलिस सांवेर द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके कब्जे उपरोक्त मोबाइल बरामद कर लिया गया है ।पुलिस सांवेर द्वारा इससे अन्य वारदातो के सम्बध मे भी पूछताछ की जा रही है, इससे और भी वारदातो का खुलासा होने की प्रबल सम्भावना है।
०७ आदतन अपराधी एवं १६ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०७ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०७ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १६ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
५१ गिरफ्तारी व १०५ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर- दिनांक ०७ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ५१ गिरफ्तारी व १०५ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ५१ गिरफ्तारी व १०५ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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