Friday, June 4, 2010

१० हजार रूपये का इनामी बदमाश गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व) महेशचन्द्र जैन के मार्गदर्शन मे चलायी जा रही कलाली/अहातो की चैंकिगं के दौरान एम.आर.-१० चौराहा स्थित वाईनशॉप के सामने पुलिस को उस समय बडी सफलता मिली जब एक युवक पुलिस को अपनी ओर आते देखकर भागा, जिसे थाना हीरानगर के उनि पी.एस. तिलगांम ,प्रधान आरक्षक डालूसिह, आरक्षक मुकेश यादव , रणसिह, ब्रजमोहन, व रणजीत द्वारा दौडकर पकडा गया। युवक से पूछताछ करते उसने अपना नाम मैहफूज पिता मन्सूर एहमद जाति मुसलमान (२४) निवासी ९२/१२८ हीरामंजा पूर्वा जिला कानपुर बताया। युवक की तलाशी लेते उसकी कमर से ३१५ बोर का अच्छी क्वालिटी एक देशी कट्टा व ३१५ बोर के दो जिन्दा कारतूस मिले।आरोपी ने पूछताछ करने पर बताया कि उसके विरूद्ध थाना बैकनपुर जिला कानपुर में १५ अपराध दर्ज है, दिनांक २० मई २०१० को उसने थाना बैंकनपुर के आरक्षक जयसिह को जो उसने पकडने आया था गोली मार दी थी, इसके बाद कानपुर पुलिस ने उसके ऊपर १० हजार रूपये का ईनाम घोषित कर दिया था। कानपुर पुलिस के एनकाउन्टर के डर से भागकर आगरा होते हुए इन्दौर आया था, और यहां से अजमेर शरीफ जाने वाला था।    आरोपी के विरूद्ध थाना हीरानगर पर धारा २५/२७ आर्म्सएक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, तथा कानपुर पुलिस तथा आरोपी के परिवारजन को आरोपी की गिरफ्तारी बाबद् सूचित किया गया है, कानपुर उत्तर-प्रदेश के शातिर अपराधी को पकडने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला इन्दौर द्वारा नगद ईनाम से पुरूष्कृत किया जा रहा है।    

लूट की घटना का त्वरित पर्दाफॉश करने वाले अधिकारी/कर्मचारी पुरूष्कृत

 इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०-    दिनांक ०२.०६.१० को दोपहर ०२.०० बजे करीबन प्रशांत दिखित (२०) ने विजय चांडक के साथ थाना तुकोगंज पर उपस्थित होकर   बताया कि वह अपने  ऑफिस से सात लाख उनतीस हजार रूपये लेकर स्टैट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा रीगल चौराहे के पास आ रहा था, तब झाबुआ टांवर के पास दो अज्ञात बदमाशों द्वारा जो कि बिना नंबर की करिश्मा गाड़ी पर हेलमेट लगाये थे उसे कट्टा अड़ाकर उसके गले से सोने की चेन लूट ली व नकदी ७,२९,०००/- रूपये लूट कर भाग गये, फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना छोटीग्वालटोली द्वारा अपराध क्रंमाक १७७/१० धारा ३९२ भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व महेशचन्द्र जैन, के निर्देशन मे नगर पुलिस अधीक्षक संयोगितागंज पंकज पाण्डेय के मार्गदर्शन में  थाना प्रभारी छोटी ग्वालटोली डी.के.जैन, व उनकी टीम द्वारा घटना का अनुसंधान कर फरियादी से सत्‌त व मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करते हुए घटना का खुलासा किया गया, लूट की घटना झूटी पाई गई तथा फरियादी से ही सोने की चैन व ७ लाख २९ हजार रूपये नगद बरामद कर लिये गये। उक्त लूट की घटना का त्वरित खुलासा करने वाले अधिकारी/कमचारियो को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव द्वारा पुरूष्कृत किया गया है। जिनमे निरीक्षक डी.के. जैन को १०००/रूपये, उप निरीक्षक (क्राईम) सोमा मलिक व सउनि आर.सी.परिहार को ३००-३००/रूपये, प्रधान आरक्षक २४४३ लोकेन्द्र , २०९६ राजमणि, २२५८ रमेश दुबे, व आरक्षक १९३३ राममिलन व १२९९ सरदारसिह को २००-२०० रूपये, आरक्षक  २७६४ भगवान, २३५९ मनीष, २२७८ श्याम,   १०५७ अमरपाल, ४१२ कृष्णा, २७७४ रघुराजसिह को १००-१०० रूपये के नगद इनाम से पुरूष्कृत किया गया है। तथा  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व महेशचन्द्र जैन, व नगर पुलिस अधीक्षक संयोगितागंज पंकज पाण्डेय को प्रसंशा-पत्र प्रदाय किया गया है।
            

घर से मोबाइल चुराते हुए युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०- पुलिस महू द्वारा कल दिनांक ३ जून २०१० को १४.५५ बजे डॉ० मिर्जासिह पिता रविसिह (६०) निवासी राजेन्द्रसिह मार्ग महू की रिपोर्ट पर यही मोहम्मद काफिल पिता मोहम्मद शकील निवासी ग्राम करोंदिया थाना किशनगंज के विरूद्ध धारा ३८० भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे खुलासा हुआ कि कल दिनांक ३ जून २०१० को १४.२० बजे फरियादी डॉ० मिर्जासिह के मकान के अन्दर टैबल पर उनका एक सेमसंग कम्पनी का मोबाइल फोन कीमती चार हजार रूपये रखा हुआ था जिसे मौका पाकर आरोपी मोहम्मद काफिल पिता मोहम्मद शकील द्वारा चुरा लिया था जिसे फरियादी द्वारा आस-पास के लोगो की मदद से मौके पर ही पकड लिया। पुलिस महू द्वारा आरोपी मोहम्मद काफिल को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से उपरोक्त सेमसंग कम्पनी का मोबाइल कीमती चार हजार रूपये का बरामद कर आरोपी से अन्य चोरियो के सम्बध मे पूछताछ की जा रही है इससे अभी और भी वारदातो का खुलासा होने की प्रबल सम्भावना है।

०१ आदतन अपराधी एवं ०८ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०१ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ०८ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

४५ गिरफ्तारी व ११५ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ४५ गिरफ्तारी व ११५ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ४५ गिरफ्तारी व ११५ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब सहित तीन गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०- पुलिस चन्दननगर द्वारा कल दिनांक ०३ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर स्कीम नं० ७१ दस्तूर गार्डन के पीछे इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए ४तेजपुर गडबडी पुलिया के पास झोपडपट्टी इन्दौर निवासी सूरज पिता कैलाश मराठा (२२) तथा १५१ बी दैवेन्द्रनगर चाणक्यपुरी इन्दौर निवासी यशवन्त पिता जितेन्द्रसिह ठाकुर (१८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से तीन हजार २०० रूपये कीमत की ७३ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।    पुलिस बाणगंगा द्वारा कल दिनांक ०३ जून २०१० को भागीरथपुरा तेजाजी मन्दिर के पास इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही ४१३ भागीरथपुरा इन्दौर निवासी संजय पिता फूलचन्द (२१) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।    पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित दो युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०- पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा कल दिनांक ०३ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर छोटी खजरानी दरगाह के सामने इन्दौर अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए लालमल्टी बडा कुऑ के पास पालदा इन्दौर निवासी विकास पिता राजेन्द्र यादव (२२) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया।पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा कल दिनांक ०३ जून २०१० को लालबाग गेट के सामने इन्दौर अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए १२ सुगन्दानगर बाणगंगा इन्दौर निवासी दीपक पिता जगदीश (१८) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया।    पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज प्रताडना के दो मामलो में तीन के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ०३ जून २०१० को १४ः३० बजे श्रीमती स्वेता पति विनोद श्रीवास्तव (२२) निवासी १३३/२ नन्दानगर इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति विनोद श्रीवास्तव तथा सास पे्रमबाई के विरूद्ध धारा ४९८ए. ५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती स्वेता की शादी २ जून २००८ को हुई थी, फरियादिया स्वेता के पिता ने शादी मे यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी आरोपी महिला का पति विनोद श्रीवास्तव तथा सास पे्रमबाई  द्वारा २ जून २००८ से ही दहेज मे नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया को जान से मारने की धमकी देते रहते थे। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति विनोद श्रीवास्तव तथा सास पे्रमबाई के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ०३ जून २०१० को १४ः५० बजे श्रीमती कान्तीबाई पति राहुल बिल्लौरे (३०) निवासी १३८ संचारनगर इन्दौर की रिपोर्ट पर यही संचारनगर के रहने वाले इसके पति राहुल बिल्लौरे के विरूद्ध धारा ४९८ए. ५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती कान्तीबाई के पिता ने शादी मे यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी आरोपी महिला का पति राहुल बिल्लौरे द्वारा  दहेज में नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया को जान से मारने की धमकी देते रहते थे। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति राहुल बिल्लौरे के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

Thursday, June 3, 2010

फरियादी द्वारा बतायी गई लूट की घटना का पर्दाफॉश, लूट के रूपये व सोने की चैन फरियादी से ही बरामद, फरियादी ही बना आरोपी,

इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०-    दिनांक ०२.०६.१० को दोपहर ०२.०० बजे करीबन प्रशांत दिखीत (२०) ने विजय चांडक के थाना तुकोगंज पर उपस्थित होकर उस समय सनसनी फैला दी, जब उसने बताया कि वह अपने मालिक विजय चांडक के ऑफिस से सात लाख उनतीस हजार रूपये लेकर स्टैट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा रीगल चौराहे के पास आ रहा था, तब झाबुआ टांवर के पास दो अज्ञात बदमाशों द्वारा जो कि बिना नंबर की करिश्मा गाड़ी पर हेलमेट लगाये थे उसे कट्टा अड़ाकर उसके गले से सोने की चेन लूट ली व नकदी ७,२९,०००/- रूपये लूट कर भाग गये, फरियादी द्वारा कथन में बताया कि उसके द्वारा लुटेरों का रिंग रोड़ बायपास तक पीछा किया, वहां पेट्रोल खत्म होने के कारण फिर पीछा नहीं कर सका, फरियादी की सूचना पर मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व) महेशचंद्र जैन एंव नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली राजेश रघुवंशी एंव क्राइम ब्रांच की टीम उपनिरीक्षक सोमा मलिक के नेतृत्व में मौके पर पहुची , फरियादी के बताये अनुसार घटनास्थल का मुआयना किया, मुआयने से घटनास्थल थाना छोटी ग्वालटोली पाये जाने पर नगर पुलिस अधीक्षक संयोगितागंज पंकज पांडे एंव थाना प्रभारी छोटी ग्वालटोली डी.के.जैन तत्काल मौके पर आये, फरियादी के कथन घटनास्थल की परिस्थितिया विजय चांडक के कथन एंव रजत के कथनों से घटना प्रथम दृष्टया ही संदेहास्पद लग रही थी , चूकि फरियादी बार-बार अपने साथ ही घटित घटना पर जोर दे रहा था ओर उसका का मालिक विजय चांडक भी फरियादी के साथ हुई घटना व फरियादी की विश्वसनीयता का तर्क दे रहा था, जिस पर से थाना छोटी ग्वालटोली अज्ञात आरोपियों के विरूद्व अपराध क्रं. १७७/१० धारा ३९२ भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। अति. पुलिस अधीक्षक (पूर्व) महेशचंद्र जैन द्वारा चूंकि प्रारंभ से ही उस घटना पर पुख्ता संदेह था परंतु मालिक मानने को तैयार नहीं था । उसके बाद भी अपने संदेह को आधार मानकर उन्होंने सीएसपी कोतवाली राजेश रधुवंशी एंव सीएसपी संयोगितागंज पंकज पांडे, क्राइम बं्राच की उनि सोमा मलिक की टीम एंव थाना प्रभारी छोटीग्वालटोली डी.के.जैन की टीम को पूछताछ हेतु लगाया गया। टीम ने फरियादी से बार-बार पूछताछ की एंव उसके कथनों के सत्यापन हेतु उससे लगातार पूछताछ की। आठ घंटे की लगातार पूछताछ के बाद अंत में फरियादी टूटा, उसने ये स्वीकार किया कि हां साहब मैंने ही यह घटना की झूठी रिपोर्ट की हैं। पैसे मैंने अपने दोस्त मोनू उर्फ विजय तोमर निवारी चंद्रनगर के कमरे में छुपा कर रखे हैं। हालांकि मैंने उसे घटना के बारे में नहीं बताया। फरियादी की निशानदेही पर मोनू के कमरे से पुलिस ने ७,२९,०००/- रूपये जप्त किये, हालाकि शुरू में पैसे बरामदगी के समय लग रहा था कि चेन की घटना बढा-चडाकर बतायी गई हैं परंतु जब इस बात कि तस्दीक हुई कि फरियादी अपने गले में एक चेन पहनतता था। तब पुलिस ने उससे दो घंटे तक पूछताछ कि उसके बाद फरियादी द्वारा बताया कि घटना सही लगे इसलिये मैने अपनी सोने की चेन कागज की पुड़िया में लपेटकर झालारिया मेनरोड़ बायपास के रास्ते में पन्नी की पुड़िया बनाकर फेंक दी, पुलिस के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब फरियादी की निशानदेही पर उसके द्वारा फेंकी गई चेन जप्त की गई। चूंकि फरियादी ने पूछताछ में बताया कि यह घटना वह पहले ही प्लान कर चुका था, क्योंकि वह एक लड़की से प्यार करता था उसे इम्प्रेस करने के लिये पैसों की आवश्यक्ता थी, इसलिये उसने इस बनावटी घटना को प्लान किया । संपूर्ण रूपयों एंव चेन की बरामदगी फरियादी से होने से प्रकरण की ३९२ भादवि के स्थान पर ४०६ भादवि में तब्दील किया गया, व प्रकरण के फरियादी को धारा ४०६ भादवि के अपराध में गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा हैं।विजय चांडक आईल ब्रोकर का काम करता हैं, उसके द्वारा इतना पैसा नकद लेन-देन किया जा रहा था, इसके बारे में वाणिज्य कर विभाग को लेख किया जाएगा। इस फर्जी लूट का पर्दाफाश करने वाली टीम अति. पुलिस अधीक्षक श्री महेशचंद्र जैन, नपुअ संयोगितागंज महेश पांडे, नपुअ कोतवाली श्री रघुवंशी थाना प्रभारी छोटी ग्वालटोली श्री डी.के.जैन एंव क्राइम ब्रांच के उपनिरीक्षक सोमा मलिक व उनके अधिनस्थ कर्मचारियो द्वारा प्रकरण के खुलासा करने मे सराहनीय योगदान रहा है।

इन्दौर पुलिस बेव साईड पर प्राप्त सूचना से किशोर न्याय अधिनियम के तहत दंपती पर कार्यवाही,

इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव ने बताया कि इन्दौर पुलिस बेव साईट पर चाईल्ड हेल्प लाईन कॉलम में बाल शोषण व टै्रफिंिकंग का ई-मेल द्वारा बताया कि ४, क्लासिक पूर्णिमा इस्टेट कालोनी खजराना रोड इन्दौर में एक सात वर्षीय लडकी को बिहार से खरीदकर लाया गया है, एवं उसे अमानवीय स्तर पर रख कर उसे बंधक बनाकर गृह कार्य करवाया   जा रहा है। पुलिस द्वारा उक्त ई-मेल पर प्राप्त सूचना का सत्यापन करने हेतु पहले मुखबिर मामूर कर उक्त स्थान पर बालिका होने या न होने की तस्दीक करवाई गई तथा सूचना सही पायी जाने पर व ई-मेल के आधार पर पुलिस एमआयजी कालोनी एवं पुलिस खजराना द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए ४,  क्लासिक पूर्णिमा इस्टेट कालोनी खजराना रोड इन्दौर निवासी डॉ० राजेश झॉ व उनकी पत्नी श्रीमती सुधा झॉ के निवास से एक सात वर्षीय बालिका को मुक्त कराया गया। पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा डॉ० राजेश झॉ व उनकी पत्नी श्रीमती सुधा झॉ को दोषी पाते हुए इनके विरूद्ध अपराध क्रंमांक ८०२/१० धारा ३७४,भादवि, व २३ किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। उक्त बालिका को बाल कल्याण समिति परदेशीपुरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा बाल कल्याण समिति ने उसे आश्रय के लिये बालिका गृह परदेशीपुरा पहुॅचाया गया है। प्रकरण की विस्तृत जॉच करने के लिये बालिका के माता-पिता को बिहार मे पतारसी कर इन्दौर बुलाया जा रहा है। ज्ञात हो कि लगभग दो माह पूर्व भी इन्दौर पुलिस बेव साईड पर प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना सिमरोल द्वारा अपने थाना क्षैत्रान्तर्गत निवास करने वाले कुछ लोगो द्वारा एक किशोर को बंधक बनाकर कार्य करवाया जा रहा था जिसे पुलिस सिमरोल द्वारा उक्त किशोर को भी मुक्त कराया जाकर आरोपियो के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी।

०७ आदतन अपराधी एवं १० संदिग्ध गिरफ्तार

         इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०७ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १० संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०१ स्थाई, ३७ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ३७ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ३७ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ/सट्टा खेलते हुए ११ जुऑरी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- पुलिस पण्डरीनाथ द्वारा कल दिनांक २ जून २०१० को कबूतरखाना नाले के पास तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही कबूतर खाना इन्दौर निवासी साजिद पिता अब्दुल रहमान, तथा मोहम्मद पिता अकरमखां को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ३२० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये।    पुलिस गोतमपुरा द्वारा कल दिनांक ०२ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार एम०जी०रोड गोतमपुरा मे सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यहीएम.जी.रोड गोतमपुरा निवासी अमीत पिता नेमीचन्द्र जैन(२५),ग्राम देवरा टैकरी निवासी लालसिह पिता केवट बाबू (४९), बोतमपुरा निवासी विनोद पिता लक्ष्मीनारयण कुशवाह (१९) तथा ग्रााम आक्तियाना निवासी कैलाश पिता पूनाजी चौधरी (४०) एवं शंकरसिह पिता देवीसिह (५०) को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ८ हजार ६२५ रूपये नगद व सट्टा पर्चियां एवं पॉच मोबाइल फोन बरामद किये गये। पुलिस पलासिया द्वारा कल दिनांक ०२ जून २०१० को बडीग्वालटोली इन्दौर नाले के पास से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही बडी ग्वालटोली इन्दौर निवासी जितेन्द्र पिता मुन्नालाल खटीक तथा बिनोबानगर इन्दौर निवासी गंगाराम पिता तकीराम को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ७४० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां एवं पॉच मोबाइल फोन बरामद किये गये। पुलिस महू द्वारा कल दिनांक ०२ जून २०१० को मोती चौक गली महू नाले के पास से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही बूट गली महू निवासी गणेश पिता किशोरीलाल (२८), तथा ग्राम बीजलपुर निवासी रामसिह पिता गणतपसिह को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ७०५ रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की।     पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध जुऑ/सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- पुलिस खुडैल द्वारा कल दिनांक ०२ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर देवगुराडिया पंजाबी ढाबा के पास से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए धार निवासी जूनेद शेख पिता सलीम (२४) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया।    पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज प्रताडना के मामले में पति के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- पुलिस खजराना द्वारा दिनांक ०२ जून २०१० को १२ः३५ बजे श्रीमती शारदाबाई पति काशीराम भंण्डारी (२२) निवासी १३ सुन्दरबाग कालोनी खजराना इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति काशीराम पिता चम्पालाल (२७) के विरूद्ध धारा ४९८ ए. भा.द.वि.तथा ३/४ दहेज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती शारदा के पिता ने शादी मे यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी आरोपी महिला का पति काशीराम द्वारा १५ मई २००९ से दहेज मे नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया को गालिया देते रहते थे।     पुलिस खजराना द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति काशीराम पिता चम्पालाल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

Wednesday, June 2, 2010

हार्डिकर दंपत्ति दोहरा तेजाब हत्याकाण्ड

इन्दौर- दिनांक ०२ जून २०१०-पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि दिनांक १२ दिसम्बर २००८ को शरदचन्द्र पिता बाबूलाल हार्डिकर निवासी ३१ जती कालोनी अपने घर पर अपनी पत्नी विजया व पुत्र भूपेन्द्र के साथ था रात १० बजे दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, शरदचन्द्र ने खिडकी खोलकर देखा तो वहां पर एक व्यक्ति मुहॅ पर कपडा बांधे हुए खडा था, उस व्यक्ति ने कहा कि भूपेन्द्र को बाहर भेज दो शहर ने मना किया दिया तब उस व्यक्ति ने मग्गे मे भरा हुआ एसिड शरदचन्द्र के उपर फेंक दिया जो विजय के उपर भी गिरा इससे दोनो गम्भीर रूप से घायल हो गये जिन्हे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। दिनांक १२ दिसम्बर २००८ को शरदचन्द्र एवं दिनांक ९ फरवरी २००९ को विजया की मृत्यु हो गयी।पुलिस ने धारा ३०७,३०२ भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना आरम्भ की, घटना के बाद से ही अज्ञात व्यक्तिस्थान बदल बदल कर लगातार धमका रहा था, परनतु एस.टी.डी. का नम्बर होने के कारण पहिचान नही हो पा रही थी, इसके अलावा वह व्यक्ति रजिस्टर मे अपना नाम गलत लिखाता था, पुलिस ने इन सभी एस.टी.डी. वालो से पूछताछ कर हुलिये का स्के्रच तैयार करवा लिया था, जो आरोपी की कदकाठी से मेल खाता था।आज दिनांक २ जून २०१० को भी आरोपी द्वारा बस स्टेण्ड एस.टी.डी. से फोन किया गया तो मृतको के परिजनो ने इसकी सूचना पुलिस को दी , पुलिस सारी एसटीडी जिनसे पहिले फोन किया गया था, सभी के पति ठिकाने लिये हुए थे, पुलिस तत्काल मौके पर पहॅुची, एसटीडी के बाहर निकलते ही संदिग्ध व्यक्तियो को हिरासत मे ले लिया, पहले उसने भागने की कोशिश की परन्तु जवानो ने उसका धर दबोचा।पूछताछ मे उसने अपना नाम संजय पिता रमेश चन्द गुप्ता (४१) निवासी ५२१ सुदामानगर इन्दौर बताया, पूछताछ मे सजय टूट गया और उसने पूरी कहानी पुलिस के सामने उगल दी, सजय ने बताया कि उसकी गणेश प्रिन्टर्स शिव मन्दिर के चौक मे दुकान है पास मे ही रहने वाला अमोल पिता दिलीप वालेकर उसका पारिवारिक मित्र है, अमोल बेरोजगार है इसलिये उसकी मदद करने के नाते पडोस में स्क्रिन प्रिन्टिंग की दुकान खुलवा दी। अमोल ने धोखा करते हुए संजय के ग्राहक तोड लिये, संजय ने ही दुकान खुलवाइ थी और उसी के ग्राहक तोडकर उसे ही अमोल के द्वारा आर्थिक क्षति पहुॅचाई गयी, इसलिये अमोल से बदला लेने की संजय ने ठान ली। चूॅकि अमोल पारिवारिक मित्र रहा है, अतः सीधा हमला करने पर पकडे जाने की पूरी सम्भावना थी इस लिये संजय ने अप्रत्यक्ष रूप से बदला लेने की योजना बनाई। संजय को मालूम पडा कि अमोल की बहन का रिश्ता भूपेन्द्र  पिता शरदचन्द्र हार्डिकर से तय हो गया है इस रिश्ते को तुडवाकर अमोल से बदला लिया जा सकता है, संजय ने एसटीडीसे अमोल ओर भूपेन्द्र दोनो के परिवारो को फोनकर अनर्गल बाते कर अनुजा और भूपेन्द्र के चरित्र के बारे मे बताई, इससे भी रिश्ता न टूटने पर शादी होने पर परिणाम देखलेने की धमकी दी। जब संजय को भरोसा हो गया कि इनका रिश्ता टूटने वाला नही है तो फिर संजय ने तेजाब खरीदकर हार्डिकर दंपत्ति के उपर फेंक दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई, परन्तु उसके बाद भी जब रिश्ता नही टूटा तो फिर धमकाना आरम्भ किया और पुलिस ने दबोच लिया। पुुलिस ने आरोपी को ऐसिड बेचने वाले दुकानदार मिकुर पिता महेन्द्र शाह निवासी केमिटेड एक बादशाह चेम्बर के सामने जवाहर मार्ग की जॉच आरम्भ कर दी है। मृतक के परिजनो ने आरोपियो को पकडेजाने पर पुलिस टीम को नगद पुरूस्कार देने की घोषणा की है, पुलिस अधीक्षक पश्चिम द्वारा टीम को पूर्व घोषित ५००० रूपये इनाम दिया है। इस दोहरे हत्याकाण्ड का खुलासा निरीक्षक संजीव मूले, उप निरीक्षक हिंगवे, प्रधान आरक्षक हरद्धिार, आरक्षक ओमनारायण, तथा मनोज यादव की टीम द्वारा किया गया।

०७ आदतन अपराधी एवं १५ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०२ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०७ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १५ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०५ स्थाई, २४ गिरफ्तारी व १०४ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर- दिनांक ०२ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०५ स्थाई, २४ गिरफ्तारी व १०४ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०५ स्थाई, २४ गिरफ्तारी व १०४ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ/सट्टा खेलते हुए तीन जुऑरी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०२ जून २०१०- पुलिस जूनीइन्दौर द्वारा कल दिनांक ०१ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर साधूवासवानी नगर बगीचे के पास इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही सिंधी कालोनी के रहने वाले कमलेश पिता दयालदास, तथा कुलदीप पिता गिरीशकुमार को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से दो हजार ४५० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये।     पुलिस महू द्वारा कल दिनांक ०१ जून २०१० को यादव मोहल्ला महू से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही माल मरोड महू निवासी मार्टिन पिता सेल्वाराज (३८) को पकड़ा, पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५६० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध जुऑ /सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित दो गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०२ जून २०१०- पुलिस बडगोंदा द्वारा कल दिनांक ०१ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आर्मीवार कॉलेज गेट के सामने बडगोंदा से अवैध रूप से इंण्डिका कार क्रंमाक एमपी-०९/टी/१०३७ में शराब ले जाते हुए मिले बण्डा बस्ती महू निवासी रफीक पिता अब्दुल रसीद (२५), तथा इमरान उर्फ टिम्मू पिता अब्दुल रसीद (२४) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से तीन हजार रूपये कीमत की दो कैनो मे भरी हुंई ६० लीटर देशी कच्ची शराब तथा उपरौक्त इण्डिका कार बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।