Thursday, February 18, 2010

दिनांक १९-फरवरी-२०१० दषहरा मैदान पर भाजपा व्दारा आयोजित आमसभा के लिये यातायात का विषेष प्रबन्ध


दिनांक १९फरवरी-२०१० को दषहरा मैदान पर भारतीय जनता पार्टी की आम सभा व्यवस्था के लिये व्ही.व्ही.आय.पी./व्ही.आय.पी.का आगमन ओमेक्स सिटी से दषहरा मैदान तक होगा ।  सभी व्ही.व्ही.आय.पी./व्ही.आय.पी. का कारकेट ओमेक्स सिटी से बायपास होकर होकर रिंगरोड  तसल्ली ढाबा/अग्रवाल पब्लिक स्कूल से ,पिपल्याहाना चौराहा, मूसाखेड़ी चौराहा,तीन ईमली चौराहा,आषाराम बाबू चौराहा भॅवरकुॅआ  टॉवर चौराहा,जूनीइंदौर ब्रिज,पलसीकर चौराहा,कर्बला से महूनाका चौराहा होकर अन्नपूर्णा से सभास्थल दषहरा मैदान पर पहुॅचेगा ।  इन सभी व्ही.व्ही.आय.पी. तथा व्ही.आय.पी. का सभा स्थल पहुॅचने का कार्यक्रम दोपहर २ से प्रारम्भ हो जावेगा,जो एक साथ न होकर थोड़े-थोड़े अन्तराल पर लगातार जारी रहेगा । इन सभी व्ही.व्ही.आय.पी.तथा व्ही.आय.पी. के आवागमन की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही साथ रिंगरोड़ का सामान्य यातायात को लगातार सुचारू रूप से संचालित करने के लिये आवष्यकतानुसार कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिये रिंगरोड़ का यातायात रोका जाना संभव है ।    सुरक्षा की दृष्टि से एवं यातायात की सुगमता हेतु पष्चिम क्षेत्र में ट्रान्सर्पोट नगर से निकलने वाले भारी वाहन दोपहर २ बजे शाम ६ बजे तक आवागमन के लिये प्रतिबंधित रहेगें,गाड़ी अड्डे से निकलने वाले सभी प्रकार के लोड़िग वाहन जो जबरन कॉलोनी होकर निकलते एैसे वाहन भी दोपहर २ बजे से शाम ६ बजे आवागमन हेतु  प्रतिबंधित रहेगें,चन्दननगर से गंगवाल की ओर भी कोई भी लोड़िग वाहन नहीं आ सकेगें । गॉधी नगर के शहर के अन्दर प्रवेष करने वाले लोड़िग वाहन भी उपरोक्त समय के लिये प्रतिबंधित रहेगें ।
 यथासंभव मार्ग परिवर्तन व्यवस्था के अन्तर्गत नौलखा बस स्टैण्ड से भॅवरकुॅआ होकर महू/खण्डवा की ओर जाने वाली बसे नौलखा बस स्टैण्ड से तीन ईमली होकर आषाराम बापू चौराहा होकर राजीवगॉधी से अपने गन्तव्य दिषा की ओर प्रस्थान कर सकेगी । इसी तरह लोहामण्डी की ओर से आने वाले भार वाहन नौलखा होकर उपरोक्त मार्ग से ही अपने गन्तव्य की ओर जा सकेगें । राजीव गॉधी चौराहे की ओर से आने वाले यात्री/भार वाहन जो नौलखा होकर ट्रान्सर्पोट नगर आना चाहते है अथवा नौलखा तक आना चाहते है,इसमें बस वाहन राजीव गॉधी चौराहा होकर  आषाराम बापू तीन ईमली होकर नौलखा जा सकेगी तथा लेकिन समस्त प्रकार के भार वाहन इस मार्ग पर २ बजे से शाम ६ बजे तक प्रतिबंधित रहेगे । इसके अलावा ट्रान्सर्पोट नगर से निकले वाले सभी भार वाहन का निकलना प्रतिबंधित रहेगा । इसके अतिरिक्त गाड़ी अड्डा से निकल जबरन कॉलोनी होते हुए आगे जाने वाले सभी प्रकार के लोड़िग वाहन दोपहर २ बजे से ६ बजे तक प्रतिबंधित रहेगें ।

पुलिस द्वारा संघन चैंकिग

 शहर मे सुरक्षा व्यवस्था बनायें रखने हेतु इन्दौर पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा संघन चैंकिग कार्यवाही की जा रही है। जिसमें मुख्य रूप से :- 
(१) जिन मकान मालिको द्वारा किरायेदारो की जानकारी सम्बधित पुलिस थाने पर नही दी गई है, ऐसे मकान मालिक अपने किरायेदारो की जानकारी तत्काल सम्बधित थाने को दे अन्यथा उनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जावेगी ।
(२) शहर व देहात के बाहरी क्षैत्रो/आउटर के थानो द्वारा शहर व जिले मे  प्रवेश करने वाले वाहनो की नाकेबन्दी कर विशेष चैंकिग की जावेगी। जिसमें बगेर नम्बर वाले वाहनो, तीन सवारी वाले वाहन एवं अनाधिकृत रूप से वाहनो पर उपयोग की जा रही लाल बत्ती/पीली बत्ती के वाहनो को जप्त किये जायेगे।
(३) रेल्वे स्टेशन ,बस स्टेण्ड, विमानतल, तथा थानो क्षैत्र के मुख्य मार्गो पर सघन चैकिंग अभियान चलाया जाकर सदिग्ध तत्वो, अनजान व्यक्तियो की गतिविधियो पर बारिकी से नजर रखी जावेगी, पूर्व से तयशुदा नाकाबन्दी स्थलो पर पुलिस द्वारा वाहनो एवं संदिग्ध व्यक्तियो की सघन जॉच की जावेगी।
(४) शहर के थाना क्षैत्रो के भीडभाड वाले स्थानो मुख्य बाजारो, धार्मिक स्थलो आदि पर भी विशेष निगाह रखी जावेगी।
(५) शहर मे विभिन्न थानाक्षैत्रान्तर्गत सभी होटल, ढाबा, लॉज, धर्मशाला,नवीन कालोनियों, फार्म हाउसो, बन्द पडे व निर्माणधीन भवनो एवं कारखानो तथा ऐसे ही अन्य स्थान जहां संदिग्ध व्यक्तियो की छुपने की सम्भावना रहती है, वहां पर सघंन जॉच की जाकर कडी नजर रखी जावेगी।
(६) शहर के सभी थानो की मोबाइलें सत्‌त रूप से अपने-अपने थाना क्षैत्रो मे पेट्रोलिंग करेगी।
(७) शहर मे सार्वजनिक स्थलो जैसे अस्पताल, बस स्टेण्ड,रेल्वे स्टेशन, फुटपाथ आदि स्थानो पर रात्री मे सोने वाले व्यक्तियो पर भी विशेष नजर रखी जावेगी।
(८) शहर मे किसी भी थाना क्षैत्रार्न्तगत उन्मादी, शरारती, एवं संदेही तत्व पाये जाने पर उनके विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जावेगी , एवं विधि विरूद्ध/राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापो से जुडे संदिग्ध व्यक्तियो की जॉच की जाकर उनके विरूद्ध भी कडी कार्यवाही की जावेगी। 
(९) शहर मे स्थित सभी एसटीडी/ पीसीओ एवं साइबर केफों की सघन चैकिंग कर, यहां पर आने जाने वाले व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जावेगी।
(१०) जनता के लिये विशेष निर्देश -:
१-किसी भी लावारिस वस्तु को न छुऐं एवं न ही किसी को छूने दे।
२-किसी भी वस्तु को न खोले न ही उसमे छेद करने का प्रयास करें।
३- संदिग्ध वस्तु के पास रेडियो,वायरलेस, व मोबाईल का उपयोग न करे।
४- लावारिस वस्तु पर टार्च की रोशनी न डालें।
५- संदिग्ध वस्तु को पानी मे न डाले।
६- संदिग्ध वस्तुओं को किसी भवन मे न रखें।
७- घबराहट मे आकर हडबडी न मचाऐं।
८- कोई भी संदिग्ध वस्तु प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस कन्ट्रोलरूम को फोन नं०-१००, २५२२५००, २५२२५०१ पर या आस-पास के पुलिस थानो को सूचित करें।

किरायेदारों की सूचना नही देने पर मकान मालिकों व होटल संचालकों के बिरूद्ध कार्यवाही की गई

पुलिस बाणगंगा द्वारा कल दिनांक १७ फरवरी २०१० को अपने थाना क्षैत्र मे रहने वाले किरायेदारों की चैकिंग की गई, मकान मालिक कृष्णकुमार पिता रामाराव निवासी १७ फ्रीगंज मरीमाता इन्दौर, नरेन्द्र पिता अयोध्याप्रसाद (५०) निवासी २८ फ्रीगंज मरीमाता इन्दौर ,समाधान पिता गोविन्द (३८) निवासी रेडवाल कालोनी भागीरथपुरा इन्दौर, तथा  पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा थाना क्षैत्रान्तर्गत रहने वाले मकान मालिक दिनेश पिता राजेन्द्र (३२) निवासी १२५/१ मालवीयनगर इन्दौर तथा , पुलिस थाना जूनीइन्दौर क्षैत्रान्तर्गत रहने वाले मकान मालिक सन्तोष पिता गणेशराम (४२) निवासी ५४ रूपरामनगर इन्दौर,  द्वारा अपने मकानो मे किराये से रखे किरायेदारों की सूचना पुलिस थानो पर नही दी थी । पुलिस द्वारा सभी मकान मालिकों के विरूद्ध धारा १८८ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई। इसी प्रकार पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक १७ फरवरी २०१० को अपने थाना क्षैत्रन्तर्गत आ.के. लॉज नसिया रोड छोटी ग्वालटोली इन्दौर के संचालक परवेन्द्र पिता श्यामसुन्दर सोनी (४७) निवासी ३६२ सुखलिया इन्दौर तथा होटल त्रिवेणी के संचालक राजकिशोर पिता चन्द्रसेन (२३) निवासी नसिया रोड इन्दौर, द्वारा दिनांक १७ फरवरी २०१० के पूर्व दोनो संचालको ने दो युवकों को लॉज व होटल मे बिना पहचान के व बिना पहचान पत्र के ठहराया। पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा आ.के. लॉज व होटल के संचालक के विरूद्ध धारा १८८ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई।

०४ आदतन अपराधी एवं ११ संदिग्ध गिरफ्तार

पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत आदतन अपराध करने वाले गुण्डो की धरपकड करते हुए ०४ आदतन अपराधी जो अपराध करने की नीयत से शहर में घूमते हुए मिले तथा ११ संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक (पूर्व) मकरन्द देउस्कर व पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) डी.श्रीनिवास वर्मा के निर्देशन में एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व) महेशचन्द्र जैन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) मनोजसिह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (देहात) सत्येन्द्र शुक्ला, के नेतृत्व मे सभी नगर पुलिस अधीक्षको के मार्गदर्शन में शहर के सभी थाना प्रभारियो द्वारा अपने स्टाफ से शहर में गुण्डो की धरपकड करते हुए ०४ ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध करने की नीयत से शहर में घूमते हुए मिले जिन्हे गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा अपनी उपस्थिति छुपाते हुए अपराध करने की नीयत से शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत घूमते हुए मिले ११ संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध भी प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

सायकल व स्टेपनी चुराते हुए दो गिरफ्तार

पुलिस पण्डरीनाथ द्वारा कल दिनांक १७ फरवरी २०१० के १८.३० बजे सुनील पिता मोहनलाल वर्मा (३१) निवासी ८९ नार्थतोडा इन्दौर की रिपोर्ट पर राजमोहम्मद पिता एहमद खान (२४) निवासी ४२ इमलीबाजार इन्दौर के विरूद्ध धारा ३७९ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया हैं पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि दिनांक १७ फरवरी २०१० को राधिका टेलीकॉम आडाबाजार इन्दौर के बाहर आम रोड से फरियादी की ५०० रूपये कीमत की एक सायकल चुराकर ले जाते हुए मौके पर ही पकड लिया। पुलिस पण्डरीनाथ द्वारा आरोपी राजमोहम्मद को गिरफ्तार कर प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
        इसी प्रकार पुलिस पण्डरीनाथ द्वारा कल दिनांक १७ फरवरी २०१० के ५.३५ बजे मोहम्मद शरीफ पिता मोहम्मद सफी (५०) निवासी ८८ उदयपुरा इन्दौर की रिपोर्ट पर कालू उर्फ कल्लू खान पिता एहमद (५०) निवासी ३४ रानीपुरा इन्दौर के विरूद्ध धारा ३७९ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया हैं । पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि दिनांक १७ फरवरी २०१० को उदयपुरा नफीस बेकरी के पीछे फरियादी के ऑटो रिक्सा से एक स्टेपनी चोरी कर ले जा रहा था जिसे फरियादी द्वारा मौके पर ही पकड लिया। पुलिस पण्डरीनाथ द्वारा आरोपी कालू उर्फ कल्लू खान को गिरफ्तार कर प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

०१ स्थाई, ४२ गिरफ्तारी व १५१ जमानतीय वारन्ट तामील

न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई ४२ गिरफ्तारी व १५१ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस अधीक्षक (पूर्व) मकरन्द देउस्कर व पुलिस अधीक्षक डी.श्रीनिवास वर्मा के निर्देशन में एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व) महेशचन्द्र जैन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) मनोजसिह , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (देहात) सत्येन्द्र शुक्ला के नेतृत्व मे सभी नगर पुलिस अधीक्षको के मार्गदर्शन में शहर के सभी थाना प्रभारियो द्वारा अपने स्टाफ से शहर में न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गय,े स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत  ०१ स्थाई ४२ गिरफ्तारी व १५१ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ/सट्टा खेलते पॉच गिरफ्तार

पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा दिनांक १७ फरवरी २०१० को सरवटे बस स्टेण्ड के पास शिवमन्दिर के सामने इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही रहने वाले रमेश, अर्जुन तथा कुतुल को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २६० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये। पुलिस हीरानगर द्वारा दिनांक १७ फरवरी २०१० को मेघदूतनगर इन्दौर से सट्टे की गतिविधियो में लिप्त यही के रहने वाले जगदीश पिता महावीर प्रसाद यादव (२४) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक हजार १४० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की।पुलिस तुकोगंज द्वारा दिनांक १७ फरवरी २०१० को पंचम की फैल इन्दौर से सट्टे की गतिविधियो में लिप्त यही गोमा की फैल के रहने वाले उमेश पिता विश्वनाथ (३०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ७५० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की।पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा जुऑ/सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित दो गिरफ्तार

पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा दिनांक १७ फरवरी २०१० को सुदामानगर झोपडपट्टी इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही सुदामानगर झोपडपट्टी इन्दौर निवासी रमेश पिता कन्हैयालाल प्रजापत (३६) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २४ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।     पुलिस बाणगंगा द्वारा दिनांक १७ फरवरी २०१० को भागीरथपुरा इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही भागीरथपुरा इन्दौर निवासी संतोष पिता ओंकार सिह (२८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस द्वारा दोनो आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित बदमाश गिरफ्तार

पुलिस हातोद द्वारा दिनांक १७ फरवरी २०१० को बडागेट के पास हातोद से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही नई आबादी हातोद निवासी मंगल पिता बाबूलाल (४०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छुरा बरामद किया गया। पुलिस हातोद द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध धारा २५ आर्म्सएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

Wednesday, February 17, 2010

दिनांक 19-फरवरी-2010 दषहरा मैदान पर भाजपा आयोजित आमसभा के लिये यातायात का विषेष प्रबन्ध

इन्दौर दिनांक 19 फरवरी-2010 को दषहरा मैदान पर भारतीय जनता पार्टी व्दारा सांयकाल 4 बजे आम सभा का आयोजन किया गया है,जिस आम सभा को भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण अडवाणी,श्री मुरली मनोहर जोषी,श्री नरेन्द्र मोदी तथा पार्टी अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी व्दारा सम्बोधित किया जावेगा । इस आम सभा को सुनने के लिये इंदौर नगर के साथ ही साथ आस-पास के ग्रामीण अंचलों से भी हजारों की संख्या में महिला/पुरूष एवं पार्टी कार्यकर्ता दषहरा मैदान पर उपस्थित रहेगें । पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता को पार्टी कार्यकर्ताओं व्दारा बाद दोपहर लगभग 3 बजे से चाणक्यपुरी चौराहा (गोपुर चौराहा)आमसभा स्थल दषहरा मैदान तक रैली के रूप में ले जाया जावेगा,इस रैली में भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होगें । एैसे समय पर इस मार्ग के सामान्य यातायात एवं रैली तथा आमसभा की व्यवस्था बनाये रखने के लिये यातायात विभाग व्दारा आम सभा स्थल एवं रैली मार्ग पर विषेष यातायात प्वाईन्ट एवं मार्ग परिवर्तन प्वाईन्ट लगाकर उपरोक्त दोनों ही आयोजन समय की व्यवस्था एवं सामान्य यातायात व्यवस्था बनाये रखने की कार्यवाही यातायात विभाग व्दारा की जावेगी ।     दोपहर 12 बजे बाद से रैली मार्ग पर सभी प्रकार के बड़े वाहन एवं यात्री वाहन जिसमे ंसिटीबस,नगरसेवा,टाटामैजिक,मारूती वेन,तथा आटोरिक्षा आदि वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर इस मार्ग पर केवल कार्यकर्ताओं के छोटे वाहन,आम सभा को सुनने आने वाले पदयात्री,तथा व्ही.आय.पी./व्यवस्था में लगे पुलिस एवं प्रषासनिक वाहनों के आवागमन रहेगा। महू नाके से दधिची प्रतिमा तक आना जाना दोनों बंद रखा जायेगा,एैसे समय तक दधिची प्रतिमा जाने के लिये सामान्य यातायात को रंजीत हनुमान,फुटीकोठी रिंगरोड़ का उपयोग कर दधिची प्रतिमा पहुॅचना होगा । इसी प्रकार अन्नपूर्णा रोड़ का सामान्य यातायात भी रंजीत हनुमान रोड़ पर परिवर्तित किया जावेगा ।     आम सभा को सुनने आने वाले तथा पार्टी कार्यकर्तो के सभी बड़े बस,ट्रेक्टर,ट्राले एैसे वाहनों को महू नाके तक आने दिया जाकर इन वाहनों की पार्किग लालबाग,वैष्णव स्कूल,तथा खालसा कॉलेज परिसर के अन्दर किये जाने की व्यवस्था की गयी है,इन स्थानों पर ये वाहन पार्क होकर इसमें आने वाले कार्यकर्ता पैदल ही आमसभा स्थल पर पहुॅचगें । महू तथा धार की ओर से आने वाले कार्यकर्ता वाहन बुध्द नगर और रिंगरोड़ पर सुदामानगर साईड पार्क किये जायेगें । बुध्द नगर के खाली मैदान पर भी बड़े वाहनों की पार्किग व्यवस्था की गयी है । भॅवरकुॅआ आषारामबापू टॉवर चौराहा कलेक्ट्रेट इस मार्ग पर व्हीआयपी का आना जाना रहेगा अतः आवष्यकता पड़ने पर माणिक बाग की ओर यातायात परिवर्तित किया जा सकता है । अन्नपूर्णा थाने के सामने वाले मार्ग पर किसी प्रकार के सामान्य वाहन का आवागमन प्रतिबंधित रहेगी इसमें व्ही.आय.पी.रेली वाले वाहन के लिये रहेगा ।धार-रतलाम-झाबुआ की ओर से आने वाला यातायात चन्दन नगर से रिंगरोड़ होकर अपने गन्तव्य की ओर जा सकेगा,एैसे यातायात को गंगवाल की ओर जाना प्रतिबंधित रहेगा ।

पुलिस का विशेष चैंकिग अभियान

 इन्दौर पुलिस द्वारा वर्तमान परिपे्रक्ष्य मे देश के विभिन्न राज्यो में हुई आतंकवादी गतिविधियो को ध्यान मे रखते हुए एवं हाल ही में पूणे (महाराष्ट्र) मे हुई आंतकवादी घटना को मध्येनजर रखते हुए शहर मे सुरक्षा व्यवस्था बनायें रखने हेतु इन्दौर पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा संघन चैंकिग कार्यवाही की जा रही है। जिसमें मुख्य रूप से :- 
(1) जिन मकान मालिको द्वारा किरायेदारो की जानकारी सम्बधित पुलिस थाने पर नही दी गई है, ऐसे मकान मालिक अपने किरायेदारो की जानकारी तत्काल सम्बधित थाने को दे अन्यथा उनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जावेगी ।
(2) शहर व देहात के बाहरी क्षैत्रो/आउटर के थानो द्वारा शहर व जिले मे  प्रवेश करने वाले वाहनो की नाकेबन्दी कर विशेष चैंकिग की जावेगी। जिसमें बगेर नम्बर वाले वाहनो, तीन सवारी वाले वाहन एवं अनाधिकृत रूप से वाहनो पर उपयोग की जा रही लाल बत्ती/पीली बत्ती के वाहनो को जप्त किये जायेगे।
(3) रेल्वे स्टेशन ,बस स्टेण्ड, विमानतल, तथा थानो क्षैत्र के मुख्य मार्गो पर सघन चैकिंग अभियान चलाया जाकर सदिग्ध तत्वो, अनजान व्यक्तियो की गतिविधियो पर बारिकी से नजर रखी जावेगी, पूर्व से तयशुदा नाकाबन्दी स्थलो पर पुलिस द्वारा वाहनो एवं संदिग्ध व्यक्तियो की सघन जॉच की जावेगी।
(4) शहर के थाना क्षैत्रो के भीडभाड वाले स्थानो मुख्य बाजारो, धार्मिक स्थलो आदि पर भी विशेष निगाह रखी जावेगी।
(5) शहर मे विभिन्न थानाक्षैत्रान्तर्गत सभी होटल, ढाबा, लॉज, धर्मशाला,नवीन कालोनियों, फार्म हाउसो, बन्द पडे व निर्माणधीन भवनो एवं कारखानो तथा ऐसे ही अन्य स्थान जहां संदिग्ध व्यक्तियो की छुपने की सम्भावना रहती है, वहां पर सघंन जॉच की जाकर कडी नजर रखी जावेगी।
(6) शहर के सभी थानो की मोबाइलें सत्‌त रूप से अपने-अपने थाना क्षैत्रो मे पेट्रोलिंग करेगी।
(7) शहर मे सार्वजनिक स्थलो जैसे अस्पताल, बस स्टेण्ड,रेल्वे स्टेशन, फुटपाथ आदि स्थानो पर रात्री मे सोने वाले व्यक्तियो पर भी विशेष नजर रखी जावेगी।
(8) शहर मे किसी भी थाना क्षैत्रार्न्तगत उन्मादी, शरारती, एवं संदेही तत्व पाये जाने पर उनके विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जावेगी , एवं विधि विरूद्ध/राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापो से जुडे संदिग्ध व्यक्तियो की जॉच की जाकर उनके विरूद्ध भी कडी कार्यवाही की जावेगी। 
(9) शहर मे स्थित सभी एसटीडी/ पीसीओ एवं साइबर केफों की सघन चैकिंग कर, यहां पर आने जाने वाले व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जावेगी।
(10) जनता के लिये विशेष निर्देश -:
1-किसी भी लावारिस वस्तु को न छुऐं एवं न ही किसी को छूने दे।
2-किसी भी वस्तु को न खोले न ही उसमे छेद करने का प्रयास करें।
3- संदिग्ध वस्तु के पास रेडियो,वायरलेस, व मोबाईल का उपयोग न करे।
4- लावारिस वस्तु पर टार्च की रोशनी न डालें।
5- संदिग्ध वस्तु को पानी मे न डाले।
6- संदिग्ध वस्तुओं को किसी भवन मे न रखें।
7- घबराहट मे आकर हडबडी न मचाऐं।
8- कोई भी संदिग्ध वस्तु प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस कन्ट्रोलरूम को फोन नं0-100, 2522500, 2522501 पर या आस-पास के पुलिस थानो को सूचित करें।

वाहन चोर गिरफ्तार,चोरी की मोटर सायकल बरामद

 पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2010 को चैंकिग के दौरान चोरी की मोटर सायकल एमपी-09/ एलएम/4176 पर घूम रहे राजू उर्फ राजेश पिता सुरेश राजपूत (27) निवासी ग्राम मुण्डेला बाघ थाना क्षिप्रा को पकडा। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि दिनांक 14 फरवरी 2010 को मेघदूतनगर इन्दौर मे सद्धाम हुसैन पिता साजिद हुसैन निवासी अन्सार कालोनी इन्दौर ने अपनी उपरोक्त मोटर सायकल पार्किंग मे खडी की थी जिसे मौका पाकर आरोपी राजू उर्फ राजेश ने चुरा ली थी। पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा आरोपी राजू उर्फ राजेश के कब्जे से उपरोक्त मोटर सायकल बरामद कर पूछताछ की जा रही हैंतथा इससे अभी और भी चोरी के वाहन मिलने की प्रबल सम्भावना है।

मोबाइल चोर गिरफ्तार

पुलिस भवॅरकुआ द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2010 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक सस्ते दामो मे मोबाइल फोन बेचने की फिराक में घूम रहा है इस सूचना पर पुलिस भवॅरकुआ द्वारा मोबाइल फोन बेचने की फिराक में घूम रहे पवन पिता विजय सांखला (24) निवासी महावीर नगर उज्जैन को पकडा पुलिस ने इसके कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद कर किया है। पुलिस भवॅरकुआ द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि दिनांक 21 दिसम्बर 2009 को शिवमन्दिर वाली गली ओल्ड अग्रवाल नगर इन्दौर से श्रीमती मनीषा पति गोपाल अग्रवाल (31) निवासी 19 बडा सराफा इन्दौर तथा हाल 55 अग्रवालनगर इन्दौर का पर्स आरोपी पवन द्वारा चुरा लिया था, जिसमें कुछ रूपये व मोबाइल फोन रखा था। पुलिस भवॅरकुआ द्वारा आज दिनांक 17 फरवरी 2010 को आरोपी पवन को पुलिस रिमाण्ड हेंतु न्यायालय प्रस्तुत किया जिसका पुलिस रिमाण्ड 19 फरवरी 2010 तक का प्राप्त हुआ है। पुलिस भवॅरकुआ द्वारा आरोपी पवन से गहन पूछताछ की जा रही है इससे अभी और भी चोरी की वारदातो का खुलासा होने की प्रबल सम्भावना है।

किरायेदारों की सूचना नही देने पर मकान मालिकों व होटल संचालक के बिरूद्ध कार्यवाही की गई

पुलिस भवॅरकुआ द्वारा कल दिनांक 16 फरवरी 2010 को अपने थाना क्षैत्र मे रहने वाले किरायेदारों की चैकिंग की गई, मकान मालिक कन्हैयालाल पिता पन्नालाल (33) निवासी अनुराधानगर इन्दौर, पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा थाना क्षैत्रान्तर्गत रहने वाले मकान मालिक मोहम्मद मुस्ताक पिता मोहम्मद यासिन (42) निवासी रामरहीम कालोनी राऊ, पुलिस थाना हीरानगर क्षैत्रान्तर्गत रहने वाले मकान मालिक अरविन्द पिता भूरेलाल (35) निवासी 71ए अभिनन्दन नगर इन्दौर, पुलिस थाना परदेशीपुरा क्षैत्रान्तर्गत रहने वाले मकान मालिक विनोद पिता किशनलाल (28) निवासी56 न्यू देवास रोड इन्दौर, तथा श्रीमती बीना देवी पति सौदानसिह चौहान (44) निवासी 444 कुलकर्णी का भट्टा इन्दौर, पुलिस थाना पलासिया क्षैत्रान्तर्गत रहने वाले मकान मालिक जयज पिता बी.पी.शुक्ला निवासी 328 सूर्यदेवनगर इन्दौर ने 104 गीतानगर इन्दौर में, पुलिस थाना सयोगितागंज क्षैत्रान्तर्गत रहने वाले मकान मालिक मोहम्मद उमर पिता मोहम्मद याकूब (42) निवासी 351 आजादनगर इन्दौर तथा अमीर खान पिता फिरोज खान (30) निवासी 590 आजादनगर इन्दौर द्वारा अपने मकानो मे किराये से रखे किरायेदारों की सूचना पुलिस थानो पर नही दी थी । पुलिस द्वारा सभी मकान मालिकों के विरूद्ध धारा 188 भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई। इसी प्रकार पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक 16 फरवरी 2010 को अपने थाना क्षैत्रन्तर्गत गणेश लॉज छोटी ग्वालटोली इन्दौर के संचालक 11/1 छोटी ग्वालटोली इन्दौर निवासी ओमप्रकाश पिता मुंरलीधर कुमावत द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2009 को गणेश लॉज मे विजय पिता जमनालाल को बिना पहचान के व बिना पहचान पत्र के ठहराया। पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा गणेश लॉज के संचालक 11/1 छोटी ग्वालटोली इन्दौर निवासी  ओमप्रकाश पिता मुरलीधर कुमावत के विरूद्ध धारा 188 भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई।

04 आदतन अपराधी एवं 11 संदिग्ध गिरफ्तार

पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत आदतन अपराध करने वाले गुण्डो की धरपकड करते हुए 04 आदतन अपराधी जो अपराध करने की नीयत से शहर में घूमते हुए मिले तथा 11 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक (पूर्व) मकरन्द देउस्कर व पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) डी.श्रीनिवास वर्मा के निर्देशन में एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व) महेशचन्द्र जैन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) मनोजसिह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (देहात) सत्येन्द्र शुक्ला, के नेतृत्व मे सभी नगर पुलिस अधीक्षको के मार्गदर्शन में शहर के सभी थाना प्रभारियो द्वारा अपने स्टाफ से शहर में गुण्डो की धरपकड करते हुए 04 ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध करने की नीयत से शहर में घूमते हुए मिले जिन्हे गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा 110 जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा अपनी उपस्थिति छुपाते हुए अपराध करने की नीयत से शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत घूमते हुए मिले 11 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध भी प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

02 फरारी, 26 गिरफ्तारी व 131 जमानतीय वारन्ट तामील

न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत 02 स्थाई 26 गिरफ्तारी व 131 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस अधीक्षक (पूर्व) मकरन्द देउस्कर व पुलिस अधीक्षक डी.श्रीनिवास वर्मा के निर्देशन में एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व) महेशचन्द्र जैन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) मनोजसिह , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (देहात) सत्येन्द्र शुक्ला के नेतृत्व मे सभी नगर पुलिस अधीक्षको के मार्गदर्शन में शहर के सभी थाना प्रभारियो द्वारा अपने स्टाफ से शहर में न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गय,े स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत  02 स्थाई 26 गिरफ्तारी व 131 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ/सट्टा खेलते तीन गिरफ्तार

पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2010 को अनूप टाकीज के पीछे इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही रहने वाले जितेन्द्र तथा रामनारायण को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 400 रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये। पुलिस महू द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2010 को कोयला बाखल महू से सट्टे की गतिविधियो में लिप्त यही के रहने वाले मनीष पिता मोहनलाल अग्रवाल (24) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 520 रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की।पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा जुऑ/सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित बदमाश गिरफ्तार

 पुलिस बाणगंगा द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2010 को अनूप भागीरथपुरा इन्दौर अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले पिन्टू पिता गोपाल शिन्दे (20) निवासी भागीरथपुरा इन्दौर को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस बाणगंगा द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध धारा आर्म्सएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
       

Tuesday, February 16, 2010

पुलिस द्वारा विशेष चैंकिग अभियान

इन्दौर पुलिस द्वारा वर्तमान परिपे्रक्ष्य मे देश के विभिन्न राज्यो में हुई आतंकवादी गतिविधियो को ध्यान मे रखते हुए एवं हाल ही में पूणे (महाराष्ट्र) मे हुई आंतकवादी घटना को मध्येनजर रखते हुए शहर मे सुरक्षा व्यवस्था बनायें रखने हेतु इन्दौर पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा संघन चैंकिग कार्यवाही की जा रही है। जिसमें मुख्य रूप से :- 
(१) जिन मकान मालिको द्वारा किरायेदारो की जानकारी सम्बधित पुलिस थाने पर नही दी गई है, ऐसे मकान मालिक अपने किरायेदारो की जानकारी तत्काल सम्बधित थाने को दे अन्यथा उनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जावेगी ।
(२) शहर व देहात के बाहरी क्षैत्रो/आउटर के थानो द्वारा शहर व जिले मे  प्रवेश करने वाले वाहनो की नाकेबन्दी कर विशेष चैंकिग की जावेगी। जिसमें बगेर नम्बर वाले वाहनो, तीन सवारी वाले वाहन एवं अनाधिकृत रूप से वाहनो पर उपयोग की जा रही लाल बत्ती/पीली बत्ती के वाहनो को जप्त किये जायेगे।
(३) रेल्वे स्टेशन ,बस स्टेण्ड, विमानतल, तथा थानो क्षैत्र के मुख्य मार्गो पर सघन चैकिंग अभियान चलाया जाकर सदिग्ध तत्वो, अनजान व्यक्तियो की गतिविधियो पर बारिकी से नजर रखी जावेगी, पूर्व से तयशुदा नाकाबन्दी स्थलो पर पुलिस द्वारा वाहनो एवं संदिग्ध व्यक्तियो की सघन जॉच की जावेगी।
(४) शहर के थाना क्षैत्रो के भीडभाड वाले स्थानो मुख्य बाजारो, धार्मिक स्थलो आदि पर भी विशेष निगाह रखी जावेगी।
(५) शहर मे विभिन्न थानाक्षैत्रान्तर्गत सभी होटल, ढाबा, लॉज, धर्मशाला,नवीन कालोनियों, फार्म हाउसो, बन्द पडे व निर्माणधीन भवनो एवं कारखानो तथा ऐसे ही अन्य स्थान जहां संदिग्ध व्यक्तियो की छुपने की सम्भावना रहती है, वहां पर सघंन जॉच की जाकर कडी नजर रखी जावेगी।
(६) शहर के सभी थानो की मोबाइलें सत्‌त रूप से अपने-अपने थाना क्षैत्रो मे पेट्रोलिंग करेगी।
(७) शहर मे सार्वजनिक स्थलो जैसे अस्पताल, बस स्टेण्ड,रेल्वे स्टेशन, फुटपाथ आदि स्थानो पर रात्री मे सोने वाले व्यक्तियो पर भी विशेष नजर रखी जावेगी।
(८) शहर मे किसी भी थाना क्षैत्रार्न्तगत उन्मादी, शरारती, एवं संदेही तत्व पाये जाने पर उनके विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जावेगी , एवं विधि विरूद्ध/राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापो से जुडे संदिग्ध व्यक्तियो की जॉच की जाकर उनके विरूद्ध भी कडी कार्यवाही की जावेगी। 
(९) शहर मे स्थित सभी एसटीडी/ पीसीओ एवं साइबर केफों की सघन चैकिंग कर, यहां पर आने जाने वाले व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जावेगी।
(१०) जनता के लिये विशेष निर्देश -:
१-किसी भी लावारिस वस्तु को न छुऐं एवं न ही किसी को छूने दे।
२-किसी भी वस्तु को न खोले न ही उसमे छेद करने का प्रयास करें।
३- संदिग्ध वस्तु के पास रेडियो,वायरलेस, व मोबाईल का उपयोग न करे।
४- लावारिस वस्तु पर टार्च की रोशनी न डालें।
५- संदिग्ध वस्तु को पानी मे न डाले।
६- संदिग्ध वस्तुओं को किसी भवन मे न रखें।
७- घबराहट मे आकर हडबडी न मचाऐं।
८- कोई भी संदिग्ध वस्तु प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस कन्ट्रोलरूम को फोन नं०-१००, २५२२५००, २५२२५०१ पर या आस-पास के पुलिस थानो को सूचित करें।

किरायेदारों की सूचना नही देने पर मकान मालिकों व होटल संचालक के बिरूद्ध कार्यवाही की गई

पुलिस भवॅरकुआ द्वारा कल दिनांक १५ फरवरी २०१० को अपने थाना क्षैत्र मे रहने वाले किरायेदारों की चैकिंग की गई, मकान मालिक विवेक पिता मधुकर सोनवाय (४५) २१८ इन्द्रपुरी कालोनी इन्दौर, ५३ संत नगर इन्दौर निवासी बसंतीबाई पति मांगीलाल बलाई (५०) तथा ९० इन्द्रपुरी कालोनी इन्दोर निवासी हरी पिता इन्द्रदास फतेचन्दानी (५५) द्वारा अपने मकानो मे किराये से रखे किरायेदारों की सूचना पुलिस थाने पर नही दी थी । पुलिस भवॅरकुआ द्वारा सभी मकान मालिकों के विरूद्ध धारा १८८ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई।    इसी प्रकार पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक १५ फरवरी २०१० को अपने थाना क्षैत्रन्तर्गत होटल वसंत विहार के संचालक ३४/२ छोटी ग्वालटोली इन्दौर निवासी  आनन्द पिता बसंतकुमार शर्मा  द्वारा दिनांक १५ फरवरी २०१० को होटल वसंत विहार मे  बिना पहचान के व बिना पहचान पत्र के एक युवक को ठहराया। पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा होटल वसंत विहार के संचालक ३४/२ छोटी ग्वालटोली इन्दौर निवासी  आनन्द पिता बसंतकुमार शर्मा के विरूद्ध धारा १८८ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई।