Monday, April 6, 2020


प्रेसनोट-- दिनाँक.05/ 04/ 2020

इंदौर शहर में कर्फ्यू के दौरान अवैध तरीके से देशी मदिरा बेचने की फिराक में घूम रही गिरोह क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में।

आरोपियों ने देशी शराब दुकान का ताला तोड़कर चुराई थी देशी मदिराए लॉक डाउन अवधि में महँगे दामों में अवैध रूप से बेचते हुए धराये।

  04 आरोपी गिरफ्तारए अन्य साथियों की तलाश जारी।

  नकबजनी के अपराध में गिरफ्तारी के अलावा आबकारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही।

आरोपियों के कब्जे से 13 पेटी देशी शराब हुई बरामद।

      लॉक डाऊन के दौरान अवैध रुप से शराब बिक्रीए कालाबाजारीए एवं अन्य अवैध गतिविधियों के सम्बंध में आसूचना संकलित कर आरोपियों पर कार्यवाही करने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक इन्दौर ;शहरद्ध श्री हरिनारायणाचारी मिश्र  व्दारा इन्दौर इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री सूरज वर्मा के निर्देशन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री राजेश दंडोतिया व्दारा क्राईम ब्रांच टीम का गठन कर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों पर की धरपकड करने हेतु समुचित निर्देश दिये गये।

         क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि  कुछ लोग ग्राम डकाच्या के पास अवैध रुप से भारी मात्रा मे देशी शराब विक्रय करने के उद्देश्य से बैठे हैं  सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये क्राइम ब्रान्च की टीम मय थाना क्षिप्रा पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे जहाँ तीन लोग उपस्थित मिले जो पुलिस को देख भागने का प्रयास करने लगे जिन्हे घेराबंदी कर पकडा गया इन्होंने अपने नाम ;1द्ध अनिल उर्फ नाना पिता अंतर सिंह चौहान उम्र 25 साल निण् नाथ मोहल्ला बुढि बरलई क्षिप्रा इन्दौर ;2द्ध भूरु उर्फ भज्जी पिता सुखराम माईला उम्र 20 साल निवासी नागराज कालोनी क्षिप्रा एवं ;3द्धशंकर पिता जगदीश मानकर उम्र 19 साल निवासी नाथ मोहल्ला क्षिप्रा इन्दौर तथा ;4द्ध प्रकाश पिता अनार सिंह मानकर उम्र 35 साल निवासी ग्राम खाकरोट क्षिप्रा  का होना बताये।

 आरोपीगण के पास रखे कार्टुन की तलाशी लेने पर कार्टून के अँदर देशी शराब की 13 पेटी रखी मिली आरोपीगण से देशी शराब रखने का लाईसेंस तलब किया जो कि नही थाए इस प्रकार अवैध शराब विक्री के परिपेक्ष्य में आरोपीगण का कृत्य  धारा 34;2द्ध आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय पाए जाने से उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध थाना क्षिप्रा में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

 आरोपीगण से विस्तृत पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि  आरोपी अनिल पिता अंतर सिंह चौहानए भूरु उर्फ भज्जी पिता सुखरामए एवं शंकर पिता जगदीश मानकर   वने दो दिन पूर्व दिनाँक 02ध्4ध्2020 की दरमियानी रात मे  अपने अन्य साथियोंए मनोज नानाए डबल तथा शिखर के साथ मिलकर साँवेर रोड देशी कलाली पीरकराडिया की देशी मदिरा अनुज्ञापित शराब दुकान से  शटर काटकर करीब 20 से 25 पेटी देशी शराब चोरी की थी।

उपरोक्त दुकान से शराब की पेटी चोरी के संदर्भ में थाना क्षिप्रा में नकबजनी का प्रकरण 114ध्20 धारा 457380 भादवि के तहत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पँजिबद्ध किया गया था जिसके तारतम्य में अवैध शराब विक्री करते हुए पकड़े गए आरोपियों से पूछताश में उक्त वारदात का खुलासा हुआ है।

पूछताछ में ज्ञात हुआ कि देशी कलाली के मालिक शिवप्रसाद जैसवाल के यहाँ पहले आरोपी शिखर काम करता था फिर किसी अनबन के कारण उसे शिवप्रसाद ने अपनी दुकान से निकाल दिया था । शिखर को दुकान की सुरक्षा संबंधित सारी जानकारी थी इसलिये कोरोना वायरस के कारण हुये लॉक डाउन मे उसने उक्त दुकान मे चोरी करने की योजना बनाई तथा अपने साथ अन्य लोगो को भी इसमे शामिल कर वारदात कर डाली।

लॉक डाउन के कारण शराब दुकाने बंद थी इसलिये एसी स्थिती मे महंगे दाम मे शराब बेचने के लिये उसने शराब की दुकान से चोरी करने की योजना बनाई थी बाद साथीदारान के साथ दुकान से करीब 20 से 25 पेटी देशी शराब की चोरी की थी।
आरोपी अनिल उर्फ नाना पुताई का काम करता हैए आरोपी शंकरए प्रकाश व भज्जी खेतीबाडी व मजदूरी के काम करते हैं ।


      आरोपीगण के कब्जे से देशी शराब की 13 पेटी कुल कीमती करीबन 01 लाख रुपये की मदिरा जप्त की गयी हैं । मामले मे अन्य आरोपी शिखरए मनोजए नाना एवं डबल वर्तमान मे फरार है जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है



















थाना तिलकनगर इंदौर दिनांक- 05 अप्रेल 2020

·         इंदौर वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण रोकने जारी लॉक.डाउन कर्फ्यू  मेंए धारा 144 के उल्लंघन में थाना तिलकनगर पर प्रकरण पंजीबद्ध। सब्जी बेचते हुए  01 आरोपी गिरफ्तार।
·         आरोपियो के विरुद्ध धारा 144 बतचब आदेश उल्लंघन के तहत धारा 188 पचब के प्रकरण पंजीबद्ध।
जिला दंडाधिकारी महोदय जिला इंदौर द्वारा बवअपक.19 बवतवदं अपतने से आम.जनता के स्वास्थ्य एवं जीवन  की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर जनसामान्य के स्वास्थ्य हित व लोक.शांति बनाये रखने उद्देश्य से इंदौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की आम जनता की सुविधा सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लॉक.डाउन कर्फ्यू आदेश पारित किया गया।
जिसके तारतम्य में थाना तिलकनगर द्वारा क्षेत्र में धारा 144 बतचब का उल्लंघन कर बिना पास के सब्जी बेचने के संबंध में निम्न 01 आरोपी के विरुद्ध आदेश उल्लंघन की धारा 188 पचब के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये तथा सभी आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।
·         1. राम पिता मंगल सिंह भिलाला उम्र 25 साल निवासी रमा बाई नगर इंदौर ;सब्जी बेचते हुएद्ध

उक्त कार्यवाही से आम.जनता मे संदेश हैं कि जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी लॉक.डाउन कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन ना करें एवम घर से बाहर नही निकले तथा न ही कर्फ्यू के दौरान कोई दुकान अथवा कोई अन्य प्रतिष्ठान खोलेए शासन प्रशासन द्वारा जारी छूट समयावधि में ही छूट प्राप्त दुकाने खोले व बंद करेए आदेश उल्लंघन पर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।






थाना चंदननगर इंदौर दिनांक 05 अप्रेल 2020

  1. ·         इंदौर वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण रोकने जारी लॉक.डाउन कर्फ्यू मेंए धारा 144 के उल्लंघन में थाना चंदन नगर पर प्रकरण पंजीबद्ध। 
  2. ·         चार पहिया वाहन वैन से दूध बेचते हुए 01 आरोपी गिरफ्तार।  
  3. ·         आरोपी के विरुद्ध धारा 144 बतचब आदेश उल्लंघन के तहत धारा 188 पचब का प्रकरण पंजीबद्ध।



जिला दंडाधिकारी महोदय जिला इंदौर द्वारा बवअपक.19 बवतवदं अपतने से आम.जनता के स्वास्थ्य एवं जीवन  की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर जनसामान्य के स्वास्थ्य हित व लोक.शांति बनाये रखने उद्देश्य से इंदौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की आम जनता की सुविधा सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लॉक.डाउन कर्फ्यू आदेश पारित किया गया।

जिसके तारतम्य में थाना चंदन द्वारा क्षेत्र में धारा 144 बतचब का उल्लंघन कर चार पहिया वाहन वैन से फेरी लगाकर दूध बेचने के संबंध में निम्न 01 आरोपी के विरुद्ध आदेश उल्लंघन की धारा 188 पचब के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा निम्न आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।   

’1. भूरा पिता गब्बू पटेल जाति नायता पटेल उम्र 30 साल निवासी घाटा बिल्लोद चौकी बेटमा रोड़ धार ।
उक्त कार्यवाही से आम.जनता मे संदेश हैं कि जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी लॉक.डाउन कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन ना करें एवम घर से बाहर नही निकले तथा न ही कर्फ्यू के दौरान कोई दुकान अथवा कोई अन्य प्रतिष्ठान खोलेए और न ही फेरी लगाकर दूध बेचें । शासन प्रशासन द्वारा जारी छूट समयावधि में ही छूट प्राप्त दुकाने खोले व बंद करेए आदेश उल्लंघन पर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।


      उक्त कार्यवाही में निरीक्षक योगेश सिंह तोमरए उनि विशाल यादवए उनि लोकेन्द्र सिंह खड़ेलए उनि रुपाली श्रीवास्तवए प्रआर राजभान एवं आर विजय कटारे की सराहनीय भूमिका रही ।



थाना राऊ इंदौर दिनांक- 04 अप्रेल 2020

·         इंदौर वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण रोकने जारी लॉक.डाउन कर्फ्यू मेंए धारा 144 के उल्लंघन में थाना राऊ पर 03 प्रकरण पंजीबद्ध।
·         दुकान खोलकर दुधए किरानाए सिगरेट व सब्जी बेचते हुए 03 आरोपी गिरफ्तार।
·         आरोपियो के विरुद्ध धारा 144 बतचब आदेश उल्लंघन के तहत धारा 188 ण्269 पचब के प्रकरण पंजीबद्ध।

जिला दंडाधिकारी महोदय जिला इंदौर द्वारा बवअपक.19 बवतवदं अपतने से आम.जनता के स्वास्थ्य एवं जीवन  की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर जनसामान्य के स्वास्थ्य हित व लोक.शांति बनाये रखने उद्देश्य से इंदौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की आम जनता की सुविधा सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लॉक.डाउन कर्फ्यू आदेश पारित किया गया
जिसके तारतम्य में थाना राऊ  द्वारा क्षेत्र में धारा 144 बतचब का उल्लंघन कर दुकान खोलकर व फेरी लगाकर फलध्सब्जी बेचने संबंध में निम्न 03 आरोपीयो के विरुद्ध आदेश उल्लंघन की धारा 188 पचब के तहत पृथक.पृथक 03 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये तथा सभी आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।
1.धीरज पिता ओमप्रकाश शर्मा निवासी राजलक्ष्मी कालोनी रो दृ हाऊस .02 राऊ ।;दुध व किराना सामान  बेचतेद्ध
2. राजेश मिश्रा  पिता राम नरेश मिश्रा निवासी पिपलिया पाला थाना भंवरकुआ हाल मुकाम राजलक्ष्मी कालोनी इंदौर;दुध व किराना सामान  बेचतेद्ध
3. विनोद उर्फ बिच्छु पिता सुरेश चौधऱी निवासी एबी रोड राऊ  इंदौर। ;सिगरेट ए किरानाए व सब्जी बैचते द्ध
उक्त कार्यवाही से आम.जनता मे संदेश हैं कि जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी लॉक.डाउन कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन ना करें एवम घर से बाहर नही निकले तथा न ही कर्फ्यू के दौरान कोई दुकान अथवा कोई अन्य प्रतिष्ठान खोलेए शासन प्रशासन द्वारा जारी छूट समयावधि में ही छूट प्राप्त दुकाने खोले व बंद करेए आदेश उल्लंघन पर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।





Sunday, April 5, 2020

इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के विरूद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही में, 05 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्त में



इन्दौर-दिनांक 05 अप्रैल 2020-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इन्दौर, श्री हरिनारायण चारी मिश्र के निर्देशन में इन्दौर पुलिस के द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2020 के सुबह से आज दिनांक 05 अप्रैल 2020 के सुबह तक फरार, स्थायी व गिरफ्तारी वारंटियों तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 05 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। जिसके अंतगर्त-

01 आदतन बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2020 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 01 आदतन बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।


जुआं खेलतें हुए मिलें, 03 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना चंद्रावतिगंज द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2020 को 16.0 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर ग्राम कछालिया कायस्थ पिपलिया रोड पोल्ट्री फार्म के पास खेत में इंदौर से ताश पत्तों के द्वारा हार जीत का जुआ खेलें हुए मिले, शाहदाब पिता अनवर मंसुरी, आबिद पिता गफ्फुर मंसुरी, संदिप पिता हिंदुसिंह परमार को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1900 रुपयें नगदी व ताश पत्तें जप्त किये गयें।
  पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी हैं।


अवैध शराब सहित, 01 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2020 को 0.15 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर आरोपी के घर के सामनें गवालु इंदौर से अवैध शराब बेचतें/ले जाते मिले, गवालु निवासी राधेश्याम को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध देशी शराब जप्त की गई।
पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी हैं।




Saturday, April 4, 2020

लॉक-डाउन कर्फ्यू में, धारा 144 के उल्लंघन कर रोड पर घूमते 03 आरोपी गिरफ्तार।




आरोपियो के विरुद्ध धारा 144 crpc आदेश उल्लंघन के तहत धारा 188 ipc के प्रकरण पंजीबद्ध।

इंदौर - दिनांक 04 अप्रेल 2020- जिला दंडाधिकारी महोदय जिला इंदौर द्वारा covid-19 corona virus से आम-जनता के स्वास्थ्य एवं जीवन  की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर जनसामान्य के स्वास्थ्य हित व लोक-शांति बनाये रखने उद्देश्य से इंदौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की आम जनता की सुविधा सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश पारित किया गया। जिसके तारतम्य में थाना खजराना द्वारा क्षेत्र में धारा 144 crpc का उल्लंघन कर रोड पर घूमते निम्न 02 आरोपीयो के विरुद्ध आदेश उल्लंघन की धारा 188 ipc के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।
1- शाहनवाज पिता अब्दुल सलीम निवासी 284 तंजीम नगर खजराना  इंदौर।

2- मोहम्मद फिरोज उर्फ सैफू पिता अब्दुल हमीद निवासी 283 तंजीम नगर खजराना इंदौर

                इसी प्रकार कर्फ्यू के दौरान बिना वाजिब कारण के बगैर मास्क पहने रोड पर घूमते आरोपी ऋषि के विरुद्ध  थाना पलासिया पर अपराध क्रमांक 150/20 धारा 188 ,269,270 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है।
      आरोपी कोरोना महामारी के दौरान बिना किसी कारण के बगैर मास्क पहने आम रोड पर घूम रहा था जिससे आम जनता में बीमारी फैलने का डर था श्डीएम इंदौर द्वारा पूर्व में आदेशित किया था की कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा अगर कोई जरूरत का सामान लेना हो तो जारी किए गए नंबरों पर फोन लगाएगा फिर भी आदेशों की अनदेखी कर अकारण बगैर मास्क पहने हुए आम रोड पर घूम कर कर्फ्यू आदेश की अवहेलना की गयी।
                उक्त कार्यवाही से आम-जनता मे संदेश हैं कि जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन ना करें एवम घर से बाहर नही निकले तथा न ही कर्फ्यू के दौरान कोई दुकान अथवा कोई अन्य प्रतिष्ठान खोले, शासन प्रशासन द्वारा जारी छूट समयावधि में ही छूट प्राप्त दुकाने खोले व बंद करे, आदेश उल्लंघन पर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।





बङगोदा पुलिस ने 60 लीटर अवैध शराब सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार



इंदौर- 04 अप्रेल 2020- वैश्विक महामारी कोरोना के चलते सम्पूर्ण देश सहित इंदौर में भी लॉक डाउन/ कर्फ्यू के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हैं । जिसके तहत पुलिस द्वारा उक्त आदेश का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। इसी तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी बङगोदा व टीम को दिनांक 03/04/2020 को थाना क्षेत्र में लॉक डाउन की इन्तजाम व्यवस्था के  दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम आशापुरा नया मोहल्ला में एक व्यक्ति कच्ची महुआ की शराब भारी मात्रा मे बेच रहा है । उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां एक व्यक्ति अपने घर के सामने दो बड़ी प्लास्टिक की केन में कच्ची शराब लिये खडा था, जिसका नाम पता पूछते उसने अपना राहल पिता मिश्रीलाल डाबर उम 30 साल निवासी आशापुरा बताया। उक्त शराब के बारे में लाने व ले जाने का लायसेन्स परमिट पूछते नही होना बताया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से उक्त 60 लीटर कच्ची महुआ की अवैध शराब जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
                उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बङगोदा प्रशिक्षु उपुअ श्री ललितसिह सिकरवार, उनि के. एस. बामनिया, आर. 1204 राकेश गोडाले, आर. 3869 सोनू माथुर व आर चालक मुकेश की सराहनीय भूमिका रही ।



लॉक-डाउन/कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन कर दुकान खोलने वाले 02 आरोपी दुकानदारों के विरुद्ध पुलिस तिलक नगर की कार्यवाही




आरोपियो के विरुद्ध धारा 144 crpc आदेश उल्लंघन के तहत धारा 188 ipc के तहत प्रकरण पंजीबद्ध।

इंदौर- दिनांक 04 अप्रेल 2020- जिला दंडाधिकारी महोदय जिला इंदौर द्वारा covid-19 corona virus से आम-जनता के स्वास्थ्य एवं जीवन  की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर जनसामान्य के स्वास्थ्य हित व लोक-शांति बनाये रखने उद्देश्य से इंदौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की आम जनता की सुविधा सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश पारित किया गया। जिसके तारतम्य में थाना तिलकनगर द्वारा क्षेत्र में धारा 144 crpc का उल्लंघन कर दुकान खोलने संबंध में निम्न 02 आरोपीयो के विरुद्ध आदेश उल्लंघन की धारा 188 ipc के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये तथा सभी आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।

1- सचिन कौशल पिता मुन्ना लाल कौशल उम्र 40 साल निवासी 90/3 सविन्द नगर इंदौर।(दुकान खोलते)
2- हेमंत सचान पिता रामस्वरूप सचान उम्र40साल निवासी साई बाबा मंदिर वाली गली चौहान नगर इंदौर(दुकान खोलते)

उक्त कार्यवाही से आम-जनता मे संदेश हैं कि जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन ना करें एवम घर से बाहर नही निकले तथा न ही कर्फ्यू के दौरान कोई दुकान अथवा कोई अन्य प्रतिष्ठान खोले, शासन प्रशासन द्वारा जारी छूट समयावधि में ही छूट प्राप्त दुकाने खोले व बंद करे, आदेश उल्लंघन पर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।

इंदौर पुलिस द्वारा संचालित पुलिस परिवार हेल्प लाइन ने पहुँचाई, झाबुआ में पदस्थ महिला आरक्षक के बुजुर्ग माता-पिता को आवश्यक दवाइयाँ




इंदौर- 04 अप्रेल 2020- वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोरोना बीमारी के कारण उत्पन्न इस विकट स्थिति में स्वास्थ्य व अन्य विभागों के साथ पुलिस भी अग्रिम पंक्ति में खड़े रहकर, बिना अपने घर- परिवार की चिंता किये अपने कर्तव्य को ही सर्वोपरि रखते हुए, उसका निर्वहन कर रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि, इस मुश्किल घड़ी में पुलिस इस चुनौतीपूर्ण ड्यूटी को निरंतर रूप से कर सके और उसे अपने परिवार की समस्याओं के समाधान की चिंता भी न करना पड़े इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु, इंदौर पुलिस द्वारा पुलिस परिवार हेल्प लाइन नंबर- 7587630323 सेवा शुरू की गयी हैं।
                इंदौर पुलिस इस हेल्प लाइन के माध्यम से ऐसे परिवार जिनके घर से कोई भी व्यक्ति पुलिस सेवा में कार्यरत हैं, उनकी हर प्रकार की समस्या जैसे परिवार के सदस्यों की दवाइयाँ, सामान, उनके ईलाज आदि का निराकरण का प्रयास किया जा रहा है।

                उक्त हेल्प लाइन पर झाबुआ में पदस्थ एक महिला आरक्षक के बुजुर्ग माता-पिता को दवाइयों की आवश्यकता हेतु फोन किया गया, जिस पर इंदौर पुलिस परिवार हेल्पलाइन के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवश्यक दवाइयां उनके पास पहुंचाई गई।
                इंदौर पुलिस द्वारा संचालित पुलिस परिवार हेल्प लाइन- 7587630323  पुलिस परिवारों की प्रत्येक समस्या को अपनी स्वयं की परेशानी व समस्या मानकर, उसका समाधान करने का पूर्ण प्रयास कर रही हैं।





व्हाट्सऐप ग्रुप मे भङकाऊ मेसेज, पोस्ट/शेयर करने के मामले में फरार ग्रुप एडमिन क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में।




इंदौर- 04 अप्रेल 2020-    क्राईम ब्रांच इन्दौर की टीम व्दारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर सतत निगरानी रखी जा रही है जिसमे अफवाह तथा लोगो को भङकाने के उद्देश्य से उन्मादी साम्प्रदायिक, भङकाऊ मेसेज को पोस्ट या शेयर करने वालो के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही की जा रही है।

                क्राईम ब्रांच की टीम ने तकनीकी आधार पर कुछ ऐसे तत्वों की पहचान की थी जोकि ऐसी अवैध गतिविधियों में संलिप्त थे। विगत दिनों में थाना खजराना क्षेत्र से आरोपी आरिफ को गिरफ्तार किया गया था जिसके तारतम्य में थाना खजराना मं अप.क्रं. 314/20  धारा 295505(1 सी), 34 भादवि एव 67 आई टी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया था।
                उपरोक्त प्रकरण में अन्य आरोपी फरार थे जिसके अनुक्रम में आज एक फरार आरोपी ग्रुप एडमिन प्रकाश पटेल पिता गयाप्रसाद पटेल उम्र 40 साल निवासी 396 भागीरथपुरा बाणगंगा इंदौर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी प्रकाश पटेल MY WARK IS LIFE नामक ग्रुप का एडमिन है जिसकी निगरानी में ग्रुप में अत्यंत भङकाऊ मेसज शेयर किये जा रहे थे तथा उसके द्वारा भी कई अन्य ग्रुप में ऐसे मैसेजों को फॉरवर्ड किया गया है।



आईजी की पहल पर शहर में खाद्य सामग्री के वितरण में नगर निगम का सहयोग करेंगे इंदौर पुलिस के 'प्रहरी'



इंदौर- 04 अप्रेल 2020-  शहर में सम्पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में शहर के लोगो तक  खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए इंदौर नगर निगम की योजना में सहयोग के लिए शहर की पुलिस के जवान 100 दोपहिया वाहनों के माध्यम से शहर के लोगों तक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएंगे जिन्हें 'प्रहरी' नाम दिया गया है और उन्हें 'काल साइन' भी अलॉट किया गया है।
               इस संबंध में आईजी इंदौर द्वारा आज पुलिस लाइन इंदौर जाकर योजना के संदर्भ में पुलिस जवानों को ब्रीफ किया गया । उन्होंने बताया कि सुबह के समय नगर निगम की कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ी द्वारा 'डोर टू डोर'  जाकर एक निर्धारित प्रोफार्मा में आर्डर लिया जाएगा जिसके बाद अगले दिन आर्डर के आधार पर जोनल स्तर पर पुलिस जवानों द्वारा घर-घर जाकर खाद्य सामग्री का वितरण करवाया जाएगा जिसके लिए नगर निगम के प्रत्येक जोन पर एक जोनल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसे 5 प्रहरी मोबाइल उपलब्ध कराई गई हैं।  खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए 'होलसेलर्स' एवं 'रिटेलर्स' को भी चिन्हित किया गया है ।
               मीडिया से चर्चा करते हुए आईजी ने बताया कि लोगों को योजना के विषय में समझना बेहद आवश्यक है ताकि अनावश्यक भीड़-भाड़ और अव्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो । केवल वह लोग ही जो निर्धारित प्रारूप में आर्डर देंगे उन्हीं को घर-घर जाकर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी । उन्होंने कहा कि जो लोग शुरुआत में आर्डर नही दे पाए है उन  लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त मात्रा ने खाद्य सामग्री उपलब्ध है जो प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाएगी। परन्तु फिर भी अगर लोग कानून का उल्लंघन करते हुए अव्यवस्था फेलायेंगे तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी जिसे सुनिश्चित करने के लिए अलग से पुलिस दस्ते तैनात किए गए हैं।
               उन्होंने लोगो से अपील करते हुए कहा कि भीड़-भाड़ न लगाएं तथा अपनी बारी आने का इंतजार करें और इस योजना को सफल बनाने के लिए  नगर निगम का सहयोग करें।





इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के विरूद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही में, 10 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्त में




इन्दौर-दिनांक 03 अप्रैल 2020-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इन्दौर, श्री हरिनारायण चारी मिश्र के निर्देशन में इन्दौर पुलिस के द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2020 के सुबह से आज दिनांक 04 अप्रैल 2020 के सुबह तक फरार, स्थायी व गिरफ्तारी वारंटियों तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 10 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। जिसके अंतगर्त-

05 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2020 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 05 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा  151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

अवैध शराब सहित, 05 आरोपी गिरफ्तार
                पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2020 को 18.15 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर नंदबाग कालोनी के पास मेन रोड कुमेडी काकड़ इंदौर से अवैध शराब बेचतें/ले जाते मिले, वासुदेवपुरा बिहारी गंज देवास हाल मुकाम 61 शंकरबाग कालोनी यादव जी मकान सदर बाजार इंदौर निवासी शुभम रायकरवार पिता संतोष रायकरवार को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 2200 रुपयें कीमत की 19 क्वाटर व 03 लीटर अवैध देशी शराब जप्त की गई।
                पुलिस थाना किशनगंज द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2020 को 19.15 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर शासकीय स्कूल के पास सतारखेडी इंदौर से अवैध शराब बेचतें/ले जाते मिले, नयापुरा चैरडिया निवासी कमल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 500 रूपयें कीमत की 05 लीटर अवैध देशी शराब जप्त की गई।

                पुलिस थाना बडगौंदा द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2020 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर आरोपी के स्कूल के पास मलेंडी और ग्राम आशापुरा नया मोहल्ला इंदौर से अवैध शराब बेचतें/ले जाते मिले, गा्रम मलंेडी निवासी योगेंद्र कुर्मी और नयापुरा मोहल्ला आशापुरा निवासी राहुल डावर जाति भील को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 9250 रूपयें कीमत की 65 लीटर अवैध देशी शराब जप्त की गई। 
             
  पुलिस थाना खुडैल द्वारा कल दिनांक 03 अप्रैल 2020 को 9.0 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर रेणुका टेकरी के पास रास्ते पर ग्राम दुधिया इंदौर से अवैध शराब बेचतें/ले जाते मिले, दुधिया इंदौर निवासी देवराम लखेरा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गई।

                पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी हैं।