Thursday, July 23, 2015

24 वर्ष से फरार गैर जमानती वारंटी पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा गिरफ्‌तार



इन्दौर-दिनांक 23 जुलाई 2015-पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही स्थाई एवं फरार वांरटीयों की धरपकड़ कार्यवाहीं के अन्तर्गत पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा आज दिनांक 23.07.15 को करीब 24 वर्षो से नकबजनी का फरार गैर जमानती वारंटी भारत पिता उदयराम बैरागी निवासी छोटा बांगड़दा इंदौर को गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।
उक्त आरोपी भारत बैरागी थाना सेन्ट्रल कोतवाली इन्दौर के अपराध क्रं. 108/1991 धारा 454, 380 भादवि मे फरार था। इसके विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा स्थाई वारंट जारी किया गया था। आरोपी अपनी पहचान छुपाने के लिये अपना पता बदलकर, संविद नगर इन्दौर में रहने लगा था। जिसे आज पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली की टीम द्वारा गिरफ्‌तार किया गया।
उक्त वारंटी को गिरफ्‌तार करने में थाना प्रभारी सेन्ट्रल कोतवाली श्री तारेश कुमार सोनी के नेतृत्व में प्रआर गुरूप्रसाद तथा प्रआर. भारतसिंह की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।


पुलिस थाना विजय नगर के हत्या के प्रकण में फरार अपराधियों रूद्राक्ष उर्फ हैप्पी अग्रवाल तथा रवि उर्फ आदित्य गुर्जर की गिरफ्‌तारी हेतु इंदौर पुलिस ने की 20-20 हजार रूपये के ईनाम की उद्‌घोषणा



इन्दौर-दिनांक 23 जुलाई 2015-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा पुलिस थाना विजय नगर के हत्या के प्रकरण के आरोपी जो न्यायिक अभिरक्षा से फरार होकर लंबे समय से फरार चल रहे है। उनको गिरफ्‌तार करने के लिये सूचना देने वाले एवं गिरप्तार करवाने वाले को 20-20 हजार रूपयें ईनाम की उद्‌घोषणा की गई है-
      
      पुलिस थाना विजय नगर के अपराध क्रमांक 188/2011 धारा 364, 365, 302, 212 भादवि के प्रकरण में आरोपी 1. रूद्राक्ष उर्फ हैप्पी पिता वैंकटलाल अग्रवाल निवासी 28 एलआईजी कालोनी इंदौर एवं 2. रवि उर्फ आदित्य पिता दिनेश गुर्जर निवासी 26-27 अक्षदीप कालोनी विजय नगर इंदौर को न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय पेशी पर लाया गया था। उक्त आरोपी दिनांक 15.07.13 को न्यायालय परिसर में पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गये है। आरोपियों के विरूद्ध थाना एमजी रोड़ में अप. क्रं. 290/13 धारा 224 भादवि का पंजीबद्ध किया गया है। उक्तदोनों आरोपियों की गिरफ्‌तारी हेतु पूर्व में पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर के आदेश दिनांक 20.03.2015 के माध्यम से दोनों आरोपियों की पतारसी एवं गिरफ्‌तारी हेतु प्रत्येक आरोपी पर पृथक-पृथक 5-5 हजार के ईनाम की उद्‌घोषणा की गई थी। उक्त आरोपियों की पतारसी एवं गिरफ्‌तारी हेतु सतत प्रयासों के उपरांत भी आज दिनांक तक इनकी गिरफ्‌तारी में सफलता नहीं मिली है।
     
     अतः प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा पूर्व घोषित ईनाम को निरस्त करते हुए प्रकरण के फरार आरोपियों 1. रूद्राक्ष उर्फ हैप्पी पिता वैंकटलाल अग्रवाल निवासी 28 एलआईजी कालोनी इंदौर एवं 2. रवि उर्फ आदित्य पिता दिनेश गुर्जर निवासी 26-27 अक्षदीप कालोनी विजय नगर इंदौर की गिरफ्‌तारी हेतु प्रत्येक आरोपी के लिये पृथक-पृथक 20-20 हजार के ईनाम की उद्‌घोषणा की गई है। कोई भी व्यक्ति ऐसी सूचना देगा, जिससे उक्त आरोपियों की गिरफ्‌तारी सुनिश्चित हो सके या गिरफ्‌तारी करेगा या करवाएगा, उसे प्रत्येक आरोपी के लिये पृथक-पृथक 20 हजार रूपयें की नगद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। सूचनाकर्ता यदि चाहेगा तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।

12 वर्ष से फरार गैर जमानती वारंटी पुलिस थाना भंवरकुआं द्वारा गिरफ्‌तार



इन्दौर-दिनांक 23 जुलाई 2015-पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह के निदेश के तारतम्य में इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही स्थाई एवं फरार वांरटीयों की धरपकड़ कार्यवाहीं के अन्तर्गत पुलिस थाना भंवरकुआं द्वारा आज दिनांक 23.07.15 को करीब 12 वर्षो से फरार गैर जमानती वारंटी को पकड़ने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।
उक्त आरोपी रईस अहमद पिता मोहम्मद इस्माईल (52) निवासी रानीपुरा इंदौर पुलिस थाना भंवरकुआं के वर्ष 2003 के एक प्रकरण में फरार था, जिसे पुलिस द्वारा आज गिरफ्‌तार किया गया। उक्त वारंटी को गिरफ्‌तार करने में पुलिस थाना भंवरकुआं की टीम की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।



राहुलगांधी नगर में मारपीट कर लूट करने वाले तीनों आरोपी गिरफ्‌तार



इन्दौर-दिनांक 23 जुलाई 2015-पुलिस थाना भंवरकुआं क्षेत्रान्तर्गत फरियादी राधेश्याम चौहान निवासी न्यू राहुलगांधी नगर इंदौर ने रिपोर्ट की कि, वह दिनांक 21.07.15 को शाम को करीब 5.00 बजे पैदल राहुल गांधी नगर जा रहा था तो, रास्तें में उसके साथ एकता नगर में रहनेवाले कालू, बबलू और अनिल ने मारपीट की व उसका पर्स छीन लिया, जिसमें 1100 रूपयें तथा कागजात रखे थे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना भंवरकुआं पर अप. क्रं 579/15 धारा 392 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस थाना भंवरकुआं की टीम द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तत्काल एवं त्वरित कार्यवाही करते हुए, तीनों आरोपियों 1. कालू पिता चतरू सिंघाड़ (20), 2. बबलू पिता दिनेद्गा बामनिया (20), 3. अनिल पिता दिलाम सिंह (20) तीनो निवासी एकता नगर इंदौर को गिरफ्‌तार किया गया है तथा इनके कब्जे से लूटा गया मश्रुका भी बरामद किया गया है।
            आरोपी अनिल अपराधिक प्रवृत्ति का होकर इसके विरूद्ध अड़ीबाजी व मारपीट के दो अपराध पूर्व से पंजीबद्ध है तथा इसके विरूद्ध 110 जा.फौ. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है।
            उक्त आरोपियों को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भंवरकुआं श्री राजेन्द्र सोनी के नेतृत्व में उनकी टीम का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।

इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 144 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्‌त में

इन्दौर 23 जुलाई 2015- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री ओ.पी. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में कल दिनांक 22 जुलाई 2015 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 68 आरोपियो को गिरफ्‌तार किया गया जिसके अंतर्गत -

                                               05 आदतन व 11 संदिग्ध बदमाश गिरफ्‌तार
इन्दौर-दिनांक 23 जुलाई 2015- इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 22 जुलाई 2015 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 05 आदतन व 11 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

                          11 गैर जमानती वारन्टी, 37 गिरफ्तारी तथा 109 जमानती वारन्ट तामील
इन्दौर-दिनांक 23जुलाई 2015-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 22 जुलाई 2015 को 11 गैर जमानती, 37 गिरफ्तारी तथा 109 जमानती वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामील कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

                                      सट्‌टे की गतिविधि मे लिप्त मिलें 02 आरोपी गिरफ्‌तार
इन्दौर-दिनांक 23 जुलाई 2015-पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 22 जुलाई 2015 को 19.35 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर, पालिया तिराहा सांवेर रोड़ इंदौर से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें ग्राम सांवेर वार्ड नं. 5 निवासी आशिफ पिता नूरखां को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1320 रूपये नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गयी।
         पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 22 जुलाई 2015 को 17.00 बजे, सांई मंदिर के सामने शिवाजी नगर इंदौर से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें 45 शिवाजी नगर इंदौर निवासी दीपक पिता अशोक तागड़े को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1020 रूपये नगदी तथा सट्‌टा उपकरणबरामद किये गयी।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

                                                      अवैध शराब सहित आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 23 जुलाई 2015- पुलिस थाना कनाड़िया द्वारा कल दिनांक 22 जुलाई 2015 को 17.05 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर भूरी टेकरी मल्टी के पीछे इंदौर से अवैध शराब ले जाते/बैचते हुये मिलें, डी-44 स्कीम नं. 140 आईडीए मल्टी निवासी रिंकू उर्फ विकास पिता मोहनसिंह लोधी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 2750 रूपये कीमत की 55 लीटर अवैध देशी शराब जप्त की गयी।
    पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

                                                   अवैध हथियार सहित आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 23 जुलाई 2015-पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 22 जुलाई 2015 को 20.20 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर शिवमंदिर के पास बदल का भट्‌टा से अवैध हथियार लेकर घूमते हुए मिलें, 207 बदल का भट्‌टा बाणगंगा निवासी पिन्टू उर्फ लालचंद पिता रामचंद्र जाटव को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया।
      पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध 25 आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।


इन्दौर 23 जुलाई 2015 -पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पश्चिम) श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में कल दिनांक 22 जुलाई 2015 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 76 आरोपियो को गिरफ्‌तार किया गया जिसके अंतर्गत-

                                              03 आदतन व 10 संदिग्ध बदमाश गिरफ्‌तार
इन्दौर-दिनांक 23 जुलाई 2015- इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 22 जुलाई 2015 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 03 आदतन व 10 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

                              24 गैर जमानती, 35 गिरफ्तारी तथा 127 जमानती वारन्ट तामील
इन्दौर-दिनांक 23 जुलाई 2015-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा शहर मेंविभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 22 जुलाई 2015 को 24 गैर जमानती, 35 गिरफ्तारी तथा 127 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये, यह वारन्ट तामील किये गये।

                                                     जुऑ खेलते मिलें 04 आरोपी गिरफ्‌तार
इन्दौर-दिनांक 23 जुलाई 2015-पुलिस थाना गौतमपुरा द्वारा कल दिनांक 22 जुलाई 2015 को 21.30 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर, स्वास्तिक सर्विस सेन्टर के सामने रूणजी नाका गौतमपुरा से ताश पत्तो द्वारा हार-जीत का जुऑ खेलते मिलें, जितेन्द्र पिता देवीलाल गुर्जर, लोकेश पिता राधेश्याम विजयवर्गीय, चंदन पिता मोजीराम कतिया, पर्वतसिंह पिता बजेसिंह कलोता को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 4220 रूपये नगदी तथा ताश पत्ते बरामद किये गये।
       पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

Wednesday, July 22, 2015

प्लाट के नाम पर रूपयें लेकर धोखाधड़ी करने वाले कालोनाईजर को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार का अर्थदण्ड

इन्दौर-दिनांक 22 जुलाई 2015-जिला लोक अभियोजक अधिकारी इन्दौर श्री बी.जे. शर्मा ने बताया कि माननीय अपर मुखय न्यायिक मजिस्टे्रट महोदय श्री जितेन्द्र सिंह कुद्गावाह द्वारा प्रकरण क्रं 2396/02 में निर्णय पारित करते हुए, आरोपी रमेश पिता केदारमल अग्रवाल निवासी 2289 सुदामा नगर इन्दौर को धारा 420 (10 काउंट) भादवि में दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा कुल 2 लाखरूपयें का जुर्माना लगाया गया है।
           माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के साक्ष्यों के आधार पर यह भी मान कि आरोपी रमेश ने लोगों से पैसे लेकर उन्हे प्लाट न देकर उन लोगों के साथ छल किया है और प्रतिकर के रूप में 1. केदारनाथ शर्मा को राशि 20 हजार, 2. धर्मेन्द्र जोशी को 17 हजार 500 रू, 3. सुनिल कुमार को 10 हजार, 4. माधोसिंह को 10 हजार रू., 5. राजेन्द्र कुमार को 18 हजार रू., 6. उषा गायकवाड़ को 20 हजार रू. तथा श्यामसुंदर के प्रतिनिधि को राशि 20 हजार रू. दिये जाने बाबत आदेश भी दिये गये है।
         संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि फरियादी मोतीशंकर एवं अन्य द्वारा वर्ष 1994 से 2002 के बीच चित्रकूट नगर, सुखनिवास कालोनी इंदौर में प्लाट बुक कराया था, जिसकी राशि किश्तों में पूर्ण कर दी गयी थी, परंतु कालोनाईजर रमेश अग्रवाल द्वारा किसी को भी प्लाट का कब्जा नहीं दिया गया और न ही पैसे वापस किये गये। इस पर आरोपी रमेश अग्रवाल के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर, अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया। प्रकरण में विचारण उपरांत मान. न्ययालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है।
         प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक लोकअभियोजक श्री हेमंत राठौर द्वारा की गयी।