Thursday, August 6, 2020

बेटमा पुलिस द्वारा 48 घण्टे में, महिला के कत्ल को छुपाकर अंतिम क्रिया कर्म करने के प्रकरण का किया खुलासा


▪️ आरोपी पति ने ही दिया था पत्नी की हत्या को अंजाम

▪️ आरोपी ने हार्ट अटैक से मौत होना बता कर, अपने परिजनों के साथ पत्नी का कर दिया था अंतिम क्रिया कर्म

इंदौर-  दिनांक 06 अगस्त 2020-  पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर जोन इंदौर श्री विवेक शर्मा व  उप पुलिस महानिरीक्षक शहर इन्दौर श्री हरिनारायण चारी मिश्र गंभीर प्रकरणों हत्या,  लूट,डकैती जैसे से प्रकरणों में गंभीरता से कार्यवाही करने के  निर्देश दिए गए हैं।  उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक पक्षिम इन्दौर श्री महेश चंद जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू श्री अमित तोलानी एवं  एस.डी.ओ.पी. देपालपुर श्री संजय चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में बेटमा पुलिस द्वारा ग्राम माचल में हुये महिला के कत्ल का पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त की हैं। 

पुलिस थाना बेटमा को दिनांक 04/08/2020 को जरिये मुखबिर द्वारा सूचना मिली की ग्राम माचल में संजूकुंवर राजपूत निवासी ग्राम माचल ने फांसी लगाकर रात में आत्महत्या कर ली है जिसे उसके पति भारतेन्द्र उर्फ दिलीप सिंह द्वारा अपने 4-5 रिश्तेदारों के साथ मिलकर 05.00 बजे सुबह शमसान घाट में ले जाकर जला दिया है । सूचना से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर सूचना की तस्दीक में एक टीम को तत्काल रवाना किया गया । टीम द्वारा मौके पर पहुचकर लोगो से पूछताछ की गई व शमसान घाट जाकर देखा तो एक चिता पूरी जली हुई अवस्था में मिली । गांव के चौकीदार से पूछताछ करते उसने बताया कि यह चिता दिलीप सिंह उर्फ भारतेन्दु की पत्नी संजूकुंवर ग्राम माचल की है । जिस पर संदेह होने से थाना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया । 
मर्ग जांच में पुलिस टीम द्वारा बारीकी व अपनी सूझबूझ से मृतिका संजूकुंवर के पति दिलीप सिंह उर्फ भारतेन्दु से पूछताछ की तो पहले वह मृतिका की मृत्यु फांसी लगाने, हार्ट अटैक आने व अन्य तरह की बातें गोलमोल करने लगा। मामला संदेहप्रस्थ लगने से पुलिस टीम द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में मृतिका के पति दिलीप सिंह से सख्ती से पूछताछ की तो दिलीप सिंह उर्फ भारतेन्दु ने बताया कि उसकी पत्नी फरवरी माह में अमर खारौल के साथ भाग गई थी जो बाद में घर आ गई लेकिन मेरे साथ रहने से मना कर रही थी, जिस कारण मेरी समाज में काफी बेईज्जती हो रही थी । दिनांक 03/08/2020 को संजुकुंवर अपने पति दिलीप सिंह उर्फ भारतेन्दु से बीमार होने के बहाना बनाकर बेटमा इलाज के लिये गई जहां से मृतिका संजुकुंवर ने भागने का प्रयास किया, जिसके बारें में पति दिलीप सिंह को पता लगने पर वह उसे जबरदस्ती अपने घर वापस ले गया । उसके बाद आरोपी दिलीप सिंह द्वारा अपनी पत्नी के बाल काटकर उसे अपने घर के अन्दर बंद कर दिया तथा आरोपी ने सोचा कि उसकी पत्नी संजूकुंवर के नाम से 02 बीघा जमीन है वह चली जायेगी तथा पत्नी भी चली जायेगी और मेरी समाज में कोई इज्जत नही रह जायेगी। इन सब बातों के कारण रात में ही आरोपी ने अपनी पत्नी को मारने का प्लान बनाया, जिसके चलते उसी रात आरोपी द्वारा अपनी पत्नी संजूकुंवर को खाने में नींद की गोली दी व उसके सो जाने पर रात में करीबन 12.00 बजे से 01.00 बजे के बीच में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी व आरोपी ने सोचा कि कहीं उसकी पत्नी जिंदा न हो जाये इसके लिये आरोपी ने मृतिका का रस्सी से गला घोंटकर हत्या की पुष्टी की तथा आरोपी स्वयं रात भर जागा । 

आरोपी ने सुबह अपने परिवार के लोगो को बताया कि उसकी पत्नी संजुकुंवर की रात में हार्ट अटैक आने से मृत्यु हो गई बाद में अपने परिवारजनों व गांव वालो के साथ जाकर मृतिका संजूकुंवर को शमसान घाट में ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया । प्रकरण में वैज्ञानिक साक्ष्य तथा अन्य भौतिक साक्ष्य गहनता से संकलित किये जा रहे है । बेटमा पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सतर्कता व सक्रियता से कार्यवाही करते हुए उक्त अंधेकत्ल का पर्दाफाश किया गया ।

 उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी बेटमा निरी . संजय शर्मा , उनि बिहारी सांवले , उनि रोशनी जैन , सउनि वीरेन्द्र सिंह गौर सउनि जीतू मिश्रा , प्रआर , 2418 मुकेश नागर , प्रआर . 2866 अरविन्द सिंह आर .2190 योगेश रघुवंशी आर . 3160 पंकज ओझा आर . 3000 ज्ञानेन्द्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।



10 साल के अथर्व ने गीत गाकर किया इंदौर पुलिस को प्रोत्साहित



आज दिनांक 6 अगस्त 2020 को इंदौर पुलिस के कार्यक्रम "गीत हम गाएंगे, कोरोना तुम्हे हरायेंगे" में आइडियल इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 5 के छात्र अथर्व सिंह ने प्रसिद्ध देश भक्ति गीत "तेरी मिट्टी" गाकर इंदौर पुलिस का उत्साहवर्धन किया ।
आईजी इंदौर श्री विवेक शर्मा ने अथर्व से बात करते हुए उनके गीत के लिए उनकी प्रशंसा की साथ ही अच्छे भविष्य के लिए अथर्व को शुभकामनाएं दी।


· ब्याज पर रूपये देकर अवैध लाभ कमाने वाला सूदखोर पुलिस की गिरफ्त में


·       गुण्डो के माध्यम से गरीब निम्न वर्ग के लोगो को चेक बाउंस की धमकी देकर चूसता था खून

इंदौर -दिनांक 05 अगस्त 2020-पुलिस महानिरीक्षक महोदय इन्दौर जोन इन्दौर श्री विवेक शर्मा व उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय इन्दौर श्री हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा अपराध व अपराधियो पर नियंत्रण करने व सघन चैकिंग करने व निर्देशो का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये जाने पर पुलिस अधीक्षक पश्चिम इन्दौर श्री महेशचन्द जैन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू श्री अमित तोलानी ( आई पी एस ) तथा एस डी ओ पी महू श्री विनोद शर्मा  द्वारा समुचित प्रभावी कार्यवाही करने के दिशा निर्देश प्राप्त हुए ।
                        काफी दिनो से सूचनाऐ प्राप्त हो रही थी की कुछ बदमाश क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब निम्न वर्ग के लोगो को उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर  चैक , प्लाट , मकान के दस्तावेज व ए टी एम आदि लेकर उन्है 05 से 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर रूपये देकर उनसे अवैध लाभ कमा रहे है । जिससे कई लोग रोजाना इनसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडित हो रहे है ।
                        इसी  दौरान दिनांक 08.08.20 को मनीष बीसी पिता सनातन बीसी उम्र 31 निवासी पी 34 सुपरसिटी कालोनी महू गाँव के द्वारा आरोपी संतोष साहू पिता देवराव साहू निवासी रामा नगर भोण्डिया पीथमपुर व उसके गुर्गे निलेस , संतोष व दीपक के विरूद्ध रिपोर्ट किया की वह प्रायवेट नोकरी करता है उसे रूपयो की जरूरत होने पर संतोष साहू से 15 हजार रूपये उधार लिये थे , संतोष साहू ने रूपये उधार देने के ऐवज में फरियादी का एच डी एफ सी बैंक का ए टी एम व एक चेक जिसपर फऱियादी के हस्ताक्षर किये है लिया है । संतोष साहू 15 हजार रूपये के ब्याज पेठे 1500 रूपये प्रतिमाह लेता था जो 15 हजार रूपये वापस लौटाने तक प्रतिमाह 1500 रूपये नगद फरियादी देता रहा । लेकिन पिछेल 05 माह से लाकडाउन होने से कंपनी से पुरी सैलनी नही मिलने के कारण फऱियादी संतोष साहू को ब्याज के रूपये प्रतिमाह नही दे पाया । जिसके बाद संतोष साहू ने फरियादी को मोबाईल पर लगातार फोन कर धमकाता रहा कि पैसे कब दे रहे हो नही दिये तो तेरा चेक बैंक से बाउंस करा दूंगा । जब फरियादी  ने अपनी  मजबूरी बताई कि रूपये की व्यवस्था होने पर ब्याज दे दुंगा तो बोला पुरा पेमेंट आज ही चाहिये । जबकि फरियादी संतोष साहू को 27 हजार रूपये ब्याज दे चुका है फिर भी मूल रकम बाकी होना बताया । फऱियादी जब कम्पनी में जाँब पर रहता तो संतोष साहू उसकी पत्नी प्रिया बीसी को फोन करके लगातार धमकाता रहा । दिनांक 02.08.20 को रविवार को फरियादी छुट्टी होने से घर पर था तभी सुबह करीबन 8.30 बजे संतोष साहू उसेक साथी निलेश , संतोष व दीपक को लेकर आया व बोला की पुरे रूपये चाहिये नही देगा तो तुझे उठवा लूंगा जान से खत्म कर दूंगा तब जैसे तैसे उन्हे बाद में रूपये देने का बोला तब वह गये जिसके उपरांत वह लगातार फरियादी व उसकी पत्नी को धमकाते रहे जिसके बाद दिनांक 07.08.20 को शाम को कम्पनी से  घर लोटते समय  संतोष साहू उसके साथियो के साथ घर पर आया व बोला की मुझे अभी रूपये चाहिये तब  सैलरी पर देने का कहने पर संतोष साहू के द्वारा फऱियादी के बच्चो की ओर इशारा करके बोले की रूपये नही देगा तो बच्चो को उठा ले जाउंगा । इस प्रकार फरियादी  से 15 हजार रूपये के ऐवज में ब्याज के रूप में संतोष साहू ने 27 हजार रूपये लिये व उसे व उसके परिवार को धमकाया तथा चैक बाउंस की धमकी दिया । फरियादी की रिपोर्ट पर से संतोष साहू व उसके साथी निलेस , संतोष  व दीपक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 480/20 धारा 384 ,385 भादवि व ऋणियो का संरक्षण अधिनिमय की धारा 3 /4 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया ।   
                        विवेचना के दौरान आरोपी संतोष पिता देवराव साहू उम्र 36 निवासी रामा नगर सिंधी भोण्डिया पीथमपुर , संतोष बामनिया पिता कालूराम बामनिया उम्र 21 निवासी जोशी मोहल्ला पीथमपुर व निलेश पिता राजू साहू उम्र 23 निवासी विश्वास नगर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया जाकर आरोपी से फरियादी  से लिये  ब्लेंक चैक हस्ताक्षर किये हुआ व ए टी एम कार्ड  व अन्य दस्तावेज जप्त किये गये है ।
                        विवेचना में जब पीडित से इस बात की जानकारी  ली गई तो पता चला कि यह पीथमपुर में  प्रायवेट कम्पनी में नोकरी करता है तथा लोगो से कर्ज के बदले ब्लैंक चेक हस्ताक्षर किये हुए व ए टी एम मय  पासवर्ड आदि लेकर दस प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज पर पैसे दिया करता था उसके बाद जब कर्ज की रकम सूद सहित चुकता हो जाया करती थी तो पीडित को  स्वंय व अपने गुण्डो के माध्यम से लगातार चेक बाउंस की धमकी देकर लगातार मनमानी रकम वसूलता था । इसकी ओर से ये काला धंधा सालो से किया जा रहा था । लोगो को चेक बाउंस के नाम से डरा डरा कर पैसा वसूलता रहा है । 
                        उक्त कार्यवाही में निरी. शशिकांत चौरसिया थाना प्रभारी किशनगंज , उनि. देवेन्द्र मिश्रा  , उनि. अनिल चाकरे,  उनि. रविन्द्र सिंह सगर  व आर. 1888 रामेश्वर  का सराहनीय योगदान रहा है ।



अवैध कॉलोनी के धोकाधड़ी के प्रकरण में फरार व 5000/- का इनामी आरोपी, पुलिस थाना खजराना की गिरफ्त में



बदमाश के विरुद्ध पूर्व में धोखाधड़ी जैसी कई विभिन्न धाराओं के प्रकरण हैं पंजीबद्ध

इंदौर -दिनांक 05 अगस्त 2020- दिनांक  11 नवंबर 2019 को  फरियादी जी डी एस  गुड़िया निवासी 1013 सुदामा नगर इंदौर की रिपोर्ट पर से थाना हाजा पर. अपराध क्रमांक 1162/19 धारा420,467,468,471,34,120 B  ता हिं 292 सी 292 डी नगर पालिका एक्ट का कायम किया गया था जिसमें आरोपी द्वारा नगर पालिका निगम नियमों का उल्लंघन कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया था अपराध सदर में पूर्व में यूनुस पिता युसूफ खान निवासी कोयला बाखल इंदौर को दिनांक 30 दिसंबर 2019 को गिरफ्तार कर लिया गया था दूसरे अपराधी की तलाश पुलिस द्वारा सतत की जा रही थी|

            श्रीमान पुलिस महा निरीक्षक इंदौर जोन इंदौर श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर) द्वारा शहर में फरार आरोपी की धरपकड़ हेतु सतत अभियान चलाए जा रहे है इसी तारतम्य में पुलिस  अधीक्षक पूर्व श्री विजय खत्री एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व )श्री राजेश रघुवंशी के मार्गदर्शन में व नगर पुलिस अधीक्षक श्री एस के एस तोमर के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी खजराना श्री संतोष सिंह यादव द्वारा टीमों का गठन कर  लगातार धरपकड़ की जा रही थी प्रकरण सदर में   घोषित 5000/- के इनामी बदमाश के लिए जगह-जगह दबिश दी जा रही थी|
             दिनांक 05 अगस्त 2020 को  मुखबिर से सूचना मिली की थाना हाजा   के अपराध में फरार  5000/- का इनामी  बदमाश युसूफ पिता नवाब शाह निवासी बाबा फरीद नगर  खजराना इंदौर का उसके घर पर आया हुआ है| सूचना पर विश्वास कर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल टीम का गठन किया गया व मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर दबिश देकर उक्त आरोपी को पकड़ा गया खजराना पुलिस के प्रयास द्वारा सफलता प्राप्त हुई है|

            उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी खजराना श्री संतोष सिंह यादव एवं एसआई  चैन सिंह चौहान आरक्षक  पंकज आरक्षक संजय सराहनीय भूमिका रही।



इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के विरूद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही में, 41 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्त में




इन्दौर-दिनांक 06 अगस्त 2020-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इन्दौर, श्री हरिनारायणचारी मिश्र के निर्देशन में इन्दौर पुलिस के द्वारा कल दिनांक 05 अगस्त 2020 के सुबह से आज दिनांक 06 अगस्त 2020 के सुबह तक फरार, स्थायी व गिरफ्तारी वारंटियों तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 41 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। जिसके अंतगर्त-

05 आदतन व 17 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 05 अगस्त 2020 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 05 आदतन एवं 17 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा. 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

03 गैर जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 01 अगस्त 2020 को 03 गैर जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो मंे ,न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।


जुएं/सट्टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें, 03 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना कनाडिया द्वारा कल दिनांक 05 अगस्त 2020 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर छोटा राजवाडा डीपी के पास कनाडिया रोड और ग्वालियर बेडई हाउस के पास कनाडिया रोड इन्दौर से सट्टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 29 श्रीराम नगर खजराना निवासी अनिल रजक और 49 बख्तावर राम नगर निवासी आशीष सिंह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1900 रूपयें नगदी व सट्टा उपकरण जप्त कियें गयें।
पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 05 अगस्त 2020 को 17.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर लक्ष्मीबाई रेल्वे स्टेशन के सामनें भागीरथपुरा बाणगंगा इन्दौर से ताश पत्तों के द्वारा हार जीत का जुआं खेलतें हुए मिलें, जे 2 रेल्वे कालोनी पोलोग्राउंड बाणगंगा निवासी राजु राजपुत को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 350 रूपयें नगदी व ताश पत्तें जप्त कियें गयें।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुआ/सट्टा एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी हैं।


अवैध शराब सहित, 11 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना विजय नगर द्वारा कल दिनांक 05 अगस्त 2020 को 22.35 बजें मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर शहीद पार्क के पास सर्विस रोड इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 28/2 अनिल नगर निवासी राहुल पिता महेश इंद्र को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1920 रुपयें कीमत की 24 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना लसुडिया द्वारा कल दिनांक 05 अगस्त 2020 कांे 14.30 बजें मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर घास के मैदान मे विस्तारा कालोनी बजरंग नगर इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, बजरंग काकड तलावली चांदा लसुडिया निवासी राज उर्फ राहुल राजपुत को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 63 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 05 अगस्त 2020 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर चमार मोहल्ला खजराना गांव और पटेल नगर खजराना इन्दौर सें अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 326 चमार मोहल्ला खजराना निवासी संतोष बामनिया और पटेल नगर निवासी जीवन को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 05 अगस्त 2020 को 21.45 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर चदंन नगर चैराहा और सिरपुर वन नाका धार रोड इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 305 शिवाजी नगर इन्दौर निवासी रोहित को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1050 रूपयें कीमत की 21 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना तेजाजी नगर द्वारा कल दिनांक 05 अगस्त 2020 कों 22.0 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर भील मोहल्ला ग्राम लिम्बोदी खाली मैदान के पास से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, भील मोहल्ला ग्राम लिम्बोदी निवासी रूखमणी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 500 रूपयें कीमत की 5 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना राऊ द्वारा कल दिनांक 05 अगस्त 2020 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर बाडी मोहल्ला राऊ और आईआईएम इन्दौर टोल टेक्स के पास राऊ इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, बाडी मोहल्ला राऊ निवासी लाखन जाट औंर पुराना गांव बिचैली मर्दाना निवासी मनीष डमरे को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना चदंन नगर द्वारा कल दिनांक 05 अगस्त 2020 को 21.40 बजें मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर एयरपोर्ट बाउंड्री के पास व्यास नगर इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, व्यास नगर झुग्गी झोपड सिरपुर निवासी राहुल उर्फ चुज्जी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 5 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना खुडैल द्वारा कल दिनांक 05 अगस्त 2020 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर ग्राम आठमिल चैराहा इन्दौर नेमावर रोड और सातमिल शीतला माता मंदिर के पास थाना खुडैल इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, आठमिल निवासी इसारार खान और सातमिल निवासी नरेंद्र सिंह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 45 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी हैं।

अवैध हथियार सहित, 02 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना हीरानगर द्वारा कल दिनांक 05 अगस्त 2020 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर मेरियट होटल के पीछे मेघदुत नगर और चंद्रगुप्त मौर्य चैराहा इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घुमतें/फिरतें हुए मिलें, 237/7 मेघदुत नगर निवासी राजेश जटिया और कबीटखेडी राममंदिर के पास इन्दौर निवासी गगन केवट को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे संे पृथक-पृथक अवैध छुरा जप्त किया गया।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आम्र्स एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी हैं।

Wednesday, August 5, 2020

*अवैध कॉलोनी के धोकाधड़ी के प्रकरण में फरार व 5000/- का इनामी आरोपी, पुलिस थाना खजराना की गिरफ्त में*



 *बदमाश के विरुद्ध पूर्व में धोखाधड़ी जैसी कई विभिन्न धाराओं के प्रकरण हैं पंजीबद्ध* 

*इंदौर -दिनांक 05 अगस्त 2020-* दिनांक  11 नवंबर 2019 को  फरियादी जी डी एस  गुड़िया निवासी 1013 सुदामा नगर इंदौर की रिपोर्ट पर से थाना हाजा पर. अपराध क्रमांक 1162/19 धारा420,467,468,471,34,120 B  ता हिं 292 सी 292 डी नगर पालिका एक्ट का कायम किया गया था जिसमें आरोपी द्वारा नगर पालिका निगम नियमों का उल्लंघन कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया था अपराध सदर में पूर्व में यूनुस पिता युसूफ खान निवासी कोयला बाखल इंदौर को दिनांक 30 दिसंबर 2019 को गिरफ्तार कर लिया गया था दूसरे अपराधी की तलाश पुलिस द्वारा सतत की जा रही थी|

श्रीमान पुलिस महा निरीक्षक इंदौर जोन इंदौर श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर ) द्वारा शहर में फरार आरोपी की धरपकड़ हेतु सतत अभियान चलाए जा रहे है इसी तारतम्य में पुलिस  अधीक्षक पूर्व श्री विजय खत्री एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व )श्री राजेश रघुवंशी के मार्गदर्शन में व नगर पुलिस अधीक्षक श्री एस के एस तोमर के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी खजराना श्री संतोष सिंह यादव द्वारा टीमों का गठन कर  लगातार धरपकड़ की जा रही थी प्रकरण सदर में   घोषित 5000/- के इनामी बदमाश के लिए जगह-जगह दबिश दी जा रही थी|

 दिनांक 05 अगस्त 2020 को  मुखबिर से सूचना मिली की थाना हाजा   के अपराध में फरार  5000/- का इनामी  *बदमाश युसूफ पिता नवाब शाह निवासी बाबा फरीद नगर  खजराना इंदौर* का उसके घर पर आया हुआ है
 सूचना पर विश्वास कर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल टीम का गठन किया गया व मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर दबिश देकर उक्त आरोपी को पकड़ा गया खजराना पुलिस के प्रयास द्वारा सफलता प्राप्त हुई है|

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी खजराना श्री संतोष सिंह यादव एवं    एसआई  चैन सिंह चौहान आरक्षक  पंकज आरक्षक संजय  सराहनीय भूमिका रही।


• हत्थे चढा सूदखोर • गुण्डो के माध्यम से गरीब निम्न वर्ग के लोगो को चेक बाउंस की धमकी देकर चूसता था खून



श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय इन्दौर जोन इन्दौर श्री विवेक शर्मा व उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय इन्दौर श्री हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा अपराध व अपराधियो पर नियंत्रण करने व सघन चैकिंग करने व निर्देशो का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये जाने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिम इन्दौर श्री महेशचन्द जैन व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय महू श्री अमित तोलानी ( आई पी एस ) तथा श्रीमान एस डी ओ पी महोदय महू श्री विनोद शर्मा  द्वारा समुचित प्रभावी कार्यवाही करने के दिशा निर्देश प्राप्त हुए ।
काफी दिनो से सूचनाऐ प्राप्त हो रही थी की कुछ बदमाश क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब निम्न वर्ग के लोगो को उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर  चैक , प्लाट , मकान के दस्तावेज व ए टी एम आदि लेकर उन्है 05 से 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर रूपये देकर उनसे अवैध लाभ कमा रहे है । जिससे कई लोग रोजाना इनसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडित हो रहे है ।
इसी  दौरान दिनांक 08.08.20 को मनीष बीसी पिता सनातन बीसी उम्र 31 निवासी पी 34 सुपरसिटी कालोनी महू गाँव के द्वारा आरोपी संतोष साहू पिता देवराव साहू निवासी रामा नगर भोण्डिया पीथमपुर व उसके गुर्गे निलेस , संतोष व दीपक के विरूद्ध रिपोर्ट किया की वह प्रायवेट नोकरी करता है उसे रूपयो की जरूरत होने पर संतोष साहू से 15 हजार रूपये उधार लिये थे , संतोष साहू ने रूपये उधार देने के ऐवज में फरियादी का एच डी एफ सी बैंक का ए टी एम व एक चेक जिसपर फऱियादी के हस्ताक्षर किये है लिया है । संतोष साहू 15 हजार रूपये के ब्याज पेठे 1500 रूपये प्रतिमाह लेता था जो 15 हजार रूपये वापस लौटाने तक प्रतिमाह 1500 रूपये नगद फरियादी देता रहा । लेकिन पिछेल 05 माह से लाकडाउन होने से कंपनी से पुरी सैलनी नही मिलने के कारण फऱियादी संतोष साहू को ब्याज के रूपये प्रतिमाह नही दे पाया । जिसके बाद संतोष साहू ने फरियादी को मोबाईल पर लगातार फोन कर धमकाता रहा कि पैसे कब दे रहे हो नही दिये तो तेरा चेक बैंक से बाउंस करा दूंगा । जब फरियादी  ने अपनी  मजबूरी बताई कि रूपये की व्यवस्था होने पर ब्याज दे दुंगा तो बोला पुरा पेमेंट आज ही चाहिये । जबकि फरियादी संतोष साहू को 27 हजार रूपये ब्याज दे चुका है फिर भी मूल रकम बाकी होना बताया । फऱियादी जब कम्पनी में जाँब पर रहता तो संतोष साहू उसकी पत्नी प्रिया बीसी को फोन करके लगातार धमकाता रहा । दिनांक 02.08.20 को रविवार को फरियादी छुट्टी होने से घर पर था तभी सुबह करीबन 8.30 बजे संतोष साहू उसेक साथी निलेश , संतोष व दीपक को लेकर आया व बोला की पुरे रूपये चाहिये नही देगा तो तुझे उठवा लूंगा जान से खत्म कर दूंगा तब जैसे तैसे उन्हे बाद में रूपये देने का बोला तब वह गये जिसके उपरांत वह लगातार फरियादी व उसकी पत्नी को धमकाते रहे जिसके बाद दिनांक 07.08.20 को शाम को कम्पनी से  घर लोटते समय  संतोष साहू उसके साथियो के साथ घर पर आया व बोला की मुझे अभी रूपये चाहिये तब  सैलरी पर देने का कहने पर संतोष साहू के द्वारा फऱियादी के बच्चो की ओर इशारा करके बोले की रूपये नही देगा तो बच्चो को उठा ले जाउंगा । इस प्रकार फरियादी  से 15 हजार रूपये के ऐवज में ब्याज के रूप में संतोष साहू ने 27 हजार रूपये लिये व उसे व उसके परिवार को धमकाया तथा चैक बाउंस की धमकी दिया । फरियादी की रिपोर्ट पर से संतोष साहू व उसके साथी निलेस , संतोष  व दीपक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 480/20 धारा 384 ,385 भादवि व ऋणियो का संरक्षण अधिनिमय की धारा 3 /4 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया ।   
विवेचना के दौरान आरोपी संतोष पिता देवराव साहू उम्र 36 निवासी रामा नगर सिंधी भोण्डिया पीथमपुर , संतोष बामनिया पिता कालूराम बामनिया उम्र 21 निवासी जोशी मोहल्ला पीथमपुर व निलेश पिता राजू साहू उम्र 23 निवासी विश्वास नगर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया जाकर आरोपी से फरियादी  से लिये  ब्लेंक चैक हस्ताक्षर किये हुआ व ए टी एम कार्ड  व अन्य दस्तावेज जप्त किये गये है ।
विवेचना में जब पीडित से इस बात की जानकारी  ली गई तो पता चला कि यह पीथमपुर में  प्रायवेट कम्पनी में नोकरी करता है तथा लोगो से कर्ज के बदले ब्लैंक चेक हस्ताक्षर किये हुए व ए टी एम मय  पासवर्ड आदि लेकर दस प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज पर पैसे दिया करता था उसके बाद जब कर्ज की रकम सूद सहित चुकता हो जाया करती थी तो पीडित को  स्वंय व अपने गुण्डो के माध्यम से लगातार चेक बाउंस की धमकी देकर लगातार मनमानी रकम वसूलता था । इसकी ओर से ये काला धंधा सालो से किया जा रहा था । लोगो को चेक बाउंस के नाम से डरा डरा कर पैसा वसूलता रहा है । 
उक्त कार्यवाही में निरी. शशिकांत चौरसिया थाना प्रभारी किशनगंज ,  उनि. देवेन्द्र मिश्रा  , उनि. अनिल चाकरे,  उनि. रविन्द्र सिंह सगर  व आर. 1888 रामेश्वर  का सराहनीय योगदान रहा है ।  

• हत्थे चढा सूदखोर • गुण्डो के माध्यम से गरीब निम्न वर्ग के लोगो को चेक बाउंस की धमकी देकर चूसता था खून



श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय इन्दौर जोन इन्दौर श्री विवेक शर्मा व उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय इन्दौर श्री हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा अपराध व अपराधियो पर नियंत्रण करने व सघन चैकिंग करने व निर्देशो का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये जाने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिम इन्दौर श्री महेशचन्द जैन व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय महू श्री अमित तोलानी ( आई पी एस ) तथा श्रीमान एस डी ओ पी महोदय महू श्री विनोद शर्मा  द्वारा समुचित प्रभावी कार्यवाही करने के दिशा निर्देश प्राप्त हुए ।
काफी दिनो से सूचनाऐ प्राप्त हो रही थी की कुछ बदमाश क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब निम्न वर्ग के लोगो को उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर  चैक , प्लाट , मकान के दस्तावेज व ए टी एम आदि लेकर उन्है 05 से 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर रूपये देकर उनसे अवैध लाभ कमा रहे है । जिससे कई लोग रोजाना इनसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडित हो रहे है ।
इसी  दौरान दिनांक 08.08.20 को मनीष बीसी पिता सनातन बीसी उम्र 31 निवासी पी 34 सुपरसिटी कालोनी महू गाँव के द्वारा आरोपी संतोष साहू पिता देवराव साहू निवासी रामा नगर भोण्डिया पीथमपुर व उसके गुर्गे निलेस , संतोष व दीपक के विरूद्ध रिपोर्ट किया की वह प्रायवेट नोकरी करता है उसे रूपयो की जरूरत होने पर संतोष साहू से 15 हजार रूपये उधार लिये थे , संतोष साहू ने रूपये उधार देने के ऐवज में फरियादी का एच डी एफ सी बैंक का ए टी एम व एक चेक जिसपर फऱियादी के हस्ताक्षर किये है लिया है । संतोष साहू 15 हजार रूपये के ब्याज पेठे 1500 रूपये प्रतिमाह लेता था जो 15 हजार रूपये वापस लौटाने तक प्रतिमाह 1500 रूपये नगद फरियादी देता रहा । लेकिन पिछेल 05 माह से लाकडाउन होने से कंपनी से पुरी सैलनी नही मिलने के कारण फऱियादी संतोष साहू को ब्याज के रूपये प्रतिमाह नही दे पाया । जिसके बाद संतोष साहू ने फरियादी को मोबाईल पर लगातार फोन कर धमकाता रहा कि पैसे कब दे रहे हो नही दिये तो तेरा चेक बैंक से बाउंस करा दूंगा । जब फरियादी  ने अपनी  मजबूरी बताई कि रूपये की व्यवस्था होने पर ब्याज दे दुंगा तो बोला पुरा पेमेंट आज ही चाहिये । जबकि फरियादी संतोष साहू को 27 हजार रूपये ब्याज दे चुका है फिर भी मूल रकम बाकी होना बताया । फऱियादी जब कम्पनी में जाँब पर रहता तो संतोष साहू उसकी पत्नी प्रिया बीसी को फोन करके लगातार धमकाता रहा । दिनांक 02.08.20 को रविवार को फरियादी छुट्टी होने से घर पर था तभी सुबह करीबन 8.30 बजे संतोष साहू उसेक साथी निलेश , संतोष व दीपक को लेकर आया व बोला की पुरे रूपये चाहिये नही देगा तो तुझे उठवा लूंगा जान से खत्म कर दूंगा तब जैसे तैसे उन्हे बाद में रूपये देने का बोला तब वह गये जिसके उपरांत वह लगातार फरियादी व उसकी पत्नी को धमकाते रहे जिसके बाद दिनांक 07.08.20 को शाम को कम्पनी से  घर लोटते समय  संतोष साहू उसके साथियो के साथ घर पर आया व बोला की मुझे अभी रूपये चाहिये तब  सैलरी पर देने का कहने पर संतोष साहू के द्वारा फऱियादी के बच्चो की ओर इशारा करके बोले की रूपये नही देगा तो बच्चो को उठा ले जाउंगा । इस प्रकार फरियादी  से 15 हजार रूपये के ऐवज में ब्याज के रूप में संतोष साहू ने 27 हजार रूपये लिये व उसे व उसके परिवार को धमकाया तथा चैक बाउंस की धमकी दिया । फरियादी की रिपोर्ट पर से संतोष साहू व उसके साथी निलेस , संतोष  व दीपक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 480/20 धारा 384 ,385 भादवि व ऋणियो का संरक्षण अधिनिमय की धारा 3 /4 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया ।   
विवेचना के दौरान आरोपी संतोष पिता देवराव साहू उम्र 36 निवासी रामा नगर सिंधी भोण्डिया पीथमपुर , संतोष बामनिया पिता कालूराम बामनिया उम्र 21 निवासी जोशी मोहल्ला पीथमपुर व निलेश पिता राजू साहू उम्र 23 निवासी विश्वास नगर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया जाकर आरोपी से फरियादी  से लिये  ब्लेंक चैक हस्ताक्षर किये हुआ व ए टी एम कार्ड  व अन्य दस्तावेज जप्त किये गये है ।
विवेचना में जब पीडित से इस बात की जानकारी  ली गई तो पता चला कि यह पीथमपुर में  प्रायवेट कम्पनी में नोकरी करता है तथा लोगो से कर्ज के बदले ब्लैंक चेक हस्ताक्षर किये हुए व ए टी एम मय  पासवर्ड आदि लेकर दस प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज पर पैसे दिया करता था उसके बाद जब कर्ज की रकम सूद सहित चुकता हो जाया करती थी तो पीडित को  स्वंय व अपने गुण्डो के माध्यम से लगातार चेक बाउंस की धमकी देकर लगातार मनमानी रकम वसूलता था । इसकी ओर से ये काला धंधा सालो से किया जा रहा था । लोगो को चेक बाउंस के नाम से डरा डरा कर पैसा वसूलता रहा है । 
उक्त कार्यवाही में निरी. शशिकांत चौरसिया थाना प्रभारी किशनगंज ,  उनि. देवेन्द्र मिश्रा  , उनि. अनिल चाकरे,  उनि. रविन्द्र सिंह सगर  व आर. 1888 रामेश्वर  का सराहनीय योगदान रहा है ।  

• हत्थे चढा सूदखोर • गुण्डो के माध्यम से गरीब निम्न वर्ग के लोगो को चेक बाउंस की धमकी देकर चूसता था खून



श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय इन्दौर जोन इन्दौर श्री विवेक शर्मा व उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय इन्दौर श्री हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा अपराध व अपराधियो पर नियंत्रण करने व सघन चैकिंग करने व निर्देशो का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये जाने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिम इन्दौर श्री महेशचन्द जैन व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय महू श्री अमित तोलानी ( आई पी एस ) तथा श्रीमान एस डी ओ पी महोदय महू श्री विनोद शर्मा  द्वारा समुचित प्रभावी कार्यवाही करने के दिशा निर्देश प्राप्त हुए ।
काफी दिनो से सूचनाऐ प्राप्त हो रही थी की कुछ बदमाश क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब निम्न वर्ग के लोगो को उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर  चैक , प्लाट , मकान के दस्तावेज व ए टी एम आदि लेकर उन्है 05 से 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर रूपये देकर उनसे अवैध लाभ कमा रहे है । जिससे कई लोग रोजाना इनसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडित हो रहे है ।
इसी  दौरान दिनांक 08.08.20 को मनीष बीसी पिता सनातन बीसी उम्र 31 निवासी पी 34 सुपरसिटी कालोनी महू गाँव के द्वारा आरोपी संतोष साहू पिता देवराव साहू निवासी रामा नगर भोण्डिया पीथमपुर व उसके गुर्गे निलेस , संतोष व दीपक के विरूद्ध रिपोर्ट किया की वह प्रायवेट नोकरी करता है उसे रूपयो की जरूरत होने पर संतोष साहू से 15 हजार रूपये उधार लिये थे , संतोष साहू ने रूपये उधार देने के ऐवज में फरियादी का एच डी एफ सी बैंक का ए टी एम व एक चेक जिसपर फऱियादी के हस्ताक्षर किये है लिया है । संतोष साहू 15 हजार रूपये के ब्याज पेठे 1500 रूपये प्रतिमाह लेता था जो 15 हजार रूपये वापस लौटाने तक प्रतिमाह 1500 रूपये नगद फरियादी देता रहा । लेकिन पिछेल 05 माह से लाकडाउन होने से कंपनी से पुरी सैलनी नही मिलने के कारण फऱियादी संतोष साहू को ब्याज के रूपये प्रतिमाह नही दे पाया । जिसके बाद संतोष साहू ने फरियादी को मोबाईल पर लगातार फोन कर धमकाता रहा कि पैसे कब दे रहे हो नही दिये तो तेरा चेक बैंक से बाउंस करा दूंगा । जब फरियादी  ने अपनी  मजबूरी बताई कि रूपये की व्यवस्था होने पर ब्याज दे दुंगा तो बोला पुरा पेमेंट आज ही चाहिये । जबकि फरियादी संतोष साहू को 27 हजार रूपये ब्याज दे चुका है फिर भी मूल रकम बाकी होना बताया । फऱियादी जब कम्पनी में जाँब पर रहता तो संतोष साहू उसकी पत्नी प्रिया बीसी को फोन करके लगातार धमकाता रहा । दिनांक 02.08.20 को रविवार को फरियादी छुट्टी होने से घर पर था तभी सुबह करीबन 8.30 बजे संतोष साहू उसेक साथी निलेश , संतोष व दीपक को लेकर आया व बोला की पुरे रूपये चाहिये नही देगा तो तुझे उठवा लूंगा जान से खत्म कर दूंगा तब जैसे तैसे उन्हे बाद में रूपये देने का बोला तब वह गये जिसके उपरांत वह लगातार फरियादी व उसकी पत्नी को धमकाते रहे जिसके बाद दिनांक 07.08.20 को शाम को कम्पनी से  घर लोटते समय  संतोष साहू उसके साथियो के साथ घर पर आया व बोला की मुझे अभी रूपये चाहिये तब  सैलरी पर देने का कहने पर संतोष साहू के द्वारा फऱियादी के बच्चो की ओर इशारा करके बोले की रूपये नही देगा तो बच्चो को उठा ले जाउंगा । इस प्रकार फरियादी  से 15 हजार रूपये के ऐवज में ब्याज के रूप में संतोष साहू ने 27 हजार रूपये लिये व उसे व उसके परिवार को धमकाया तथा चैक बाउंस की धमकी दिया । फरियादी की रिपोर्ट पर से संतोष साहू व उसके साथी निलेस , संतोष  व दीपक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 480/20 धारा 384 ,385 भादवि व ऋणियो का संरक्षण अधिनिमय की धारा 3 /4 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया ।   
विवेचना के दौरान आरोपी संतोष पिता देवराव साहू उम्र 36 निवासी रामा नगर सिंधी भोण्डिया पीथमपुर , संतोष बामनिया पिता कालूराम बामनिया उम्र 21 निवासी जोशी मोहल्ला पीथमपुर व निलेश पिता राजू साहू उम्र 23 निवासी विश्वास नगर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया जाकर आरोपी से फरियादी  से लिये  ब्लेंक चैक हस्ताक्षर किये हुआ व ए टी एम कार्ड  व अन्य दस्तावेज जप्त किये गये है ।
विवेचना में जब पीडित से इस बात की जानकारी  ली गई तो पता चला कि यह पीथमपुर में  प्रायवेट कम्पनी में नोकरी करता है तथा लोगो से कर्ज के बदले ब्लैंक चेक हस्ताक्षर किये हुए व ए टी एम मय  पासवर्ड आदि लेकर दस प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज पर पैसे दिया करता था उसके बाद जब कर्ज की रकम सूद सहित चुकता हो जाया करती थी तो पीडित को  स्वंय व अपने गुण्डो के माध्यम से लगातार चेक बाउंस की धमकी देकर लगातार मनमानी रकम वसूलता था । इसकी ओर से ये काला धंधा सालो से किया जा रहा था । लोगो को चेक बाउंस के नाम से डरा डरा कर पैसा वसूलता रहा है । 
उक्त कार्यवाही में निरी. शशिकांत चौरसिया थाना प्रभारी किशनगंज ,  उनि. देवेन्द्र मिश्रा  , उनि. अनिल चाकरे,  उनि. रविन्द्र सिंह सगर  व आर. 1888 रामेश्वर  का सराहनीय योगदान रहा है ।  

Tuesday, August 4, 2020

· अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के विरूद्ध, पुलिस थाना राजेन्द्र नगर द्वारा बडी़ कार्यवाही



·        थाना राजेन्द्र नगर द्वारा 860 ग्राम चरस बेचने हेतु ले जाते हुए आरोपी को मय रिट्ज कार एमएच-12/एफपी-1723 सहित किया गिरफ्तार

·        आरोपी अर्पित गुप्ता निवासी पुणे (महाराष्ट्र), उच्च शिक्षित होकर बीमा कम्पनी मैनेजर की आड़ में कर रहा था मादक पदार्थ की तस्करी
                       
इन्दौर दिनांक 04 अगस्त 2020 -  पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ज़ोन श्री विवेक शर्मा एवं  पुलिस उप महानिरीक्षक शहर इन्दौर श्री हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा अवैध मादक पदार्थों की खरीदी - बिक्री व तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर ड्रग माफिया के विरूद्ध सख्त व प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया हैं । उक्त निर्देश के तारत्मय मे  पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री महेश चंद जैन के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री व  नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद के द्वारा कार्य योजना बनाकर समस्त थाना प्रभारियों को टीम बनाकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु  निर्देशित किया गया था ।
            उक्त निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी राजेन्द्र नगर द्वारा मादक पदार्थ की धरपकड हेतु एक टीम बनाई । इसी क्रम में मुखबिर द्वारा दिनांक 03.08.2020 को सूचना दी गई कि पूना का रहने वाला अर्पित गुप्ता नाम का लडका अपनी मारुति रिट्ज कार सिल्वर रंग रजिस्ट्रेशन नम्बर एमएच 12 - एफपी 1723 में अवैध रुप से मादक पदार्थ चरस लेकर गुना देवास तरफ से आ रहा है और वह इंदौर बायपास पर से होकर राऊ पीथमपुर तरफ से निकलेगा । मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना प्रभारी राजेन्द्र नगर सुनील शर्मा द्वारा हमराह टीम आर. 302 सतीष, आर. 140 संजय चावडा, आर. 3243 रामनारायण प्रजापति. आर,2324 राजेद्र उपाध्याय व आर. चालक साबिर खान के रवाना होकर बायपास रोड पर कशिश पंजाबी ढाबा के पास पहुँचकर घेराबंदी की गई तथा एक सिल्वर रिट्ज कार एमएच 12 - एफपी 1723 मे से आरोपी अर्पित गुप्ता पिता अमरनाथ गुप्ता उम्र 34 साल निवासी फ्लैट नं. 304 ड्रीम वेले व्यु बाबधान बुदुक पुणे महाराष्ट्र के कब्जे से मादक पदार्थ 860 ग्राम चरस जप्त किया गया तथा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 398/2020 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट का पंजीबद्ध किया गया ।

            प्रकरण का आरोपी अर्पित गुप्ता पिता अमरनाथ गुप्ता उम्र 34 साल निवासी फ्लैट नं. 304 ड्रीम वेले व्यु बाबधान बुदुक पुणे महाराष्ट्र मूलतः कानपुर का रहने वाला है जो एम.बी.ए.तक शिक्षा गृहण करने के उपरान्त पुणे में बीमा कम्पनी में कार्य करता है तथा कानपुर के अपने साथी के माध्यम से मदक पदार्थ चरस की तस्करी करता है । आरोपी से पूछताछ की जा रही है तथा पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर उसके अन्य सहयोगीयों के संबंध मे जानकारी प्राप्त की जावेगी ।
            उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी राजेन्द्र नगर निरीक्षक सुनील शर्मा, आर. 302 सतीष, आर. 140 संजय चावडा, आर. 3243 रामनारायण प्रजापति. आर,2324 राजेद्र उपाध्याय की सराहनीय भूमिका रही ।



युवती के अंधे कत्ल का पर्दाफाश, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में



इंदौर- दिनांक 04 अगस्त 2020-  दिनांक 01/08/2020 तथा 02/08/2020 की मध्यरात्रि में डायल-100 को खजराना थाना क्षेत्र में राजबाग गार्डन के पीछे बाघेला फार्म हाउस रोड पर  बायपास के समीप बायें तरफ रोड किनारे एक अज्ञात महिला उम्र करीब 20-25 साल का शव खून से सना हुआ मिला, जिसके गले में कंठ पर अज्ञात आरोपी द्वारा धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से वार कर हत्या की गयी। उक्त जानकारी के आधार पर थाना खजराना पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र .694 / 2020 धारा 302 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

            अज्ञात मृतिका की शिनाख्त तथा अज्ञात आरोपी की तलाश हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक शहर इंदौर श्री  हरिनारायण चारी मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक इन्दौर(पूर्व) श्री विजय खत्री द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व ज़ोन-2 श्री राजेश रघुवंशी एवं नगर पुलिस अधीक्षक खजराना श्री एसकेएस तोमर के साथ में थाना खजराना , थाना तिलकनगर , थाना लसुडिया, थाना विजयनगर के थाना प्रभारी तथा उनके बल के साथ टीम का गठन कर आवश्यक दिशा- निर्देश  देते हुए उन्हें, घटनास्थल के आसपास के तथा आने जाने के सभी रास्तों पर लगे सीसीटीवी फुटेज निरीक्षण करने , आसपास के होस्टलों तथा कामकाजी महिलाओं के कार्यस्थलों पर जाकर अज्ञात मृतिका का फोटो दिखाकर तलाश करने अज्ञात मृतिका के संबंध में पम्पलेट तैयार कर अधिक से अधिक सोशल मीडिया ग्रुपों पर इन्दौर व आसपास के सभी जिलों में प्रसारित करने तथा घटनास्थल के आसपास के सभी क्षेत्रों में अज्ञात मृतिका का फोटो दिखाकर तलाश करने तथा आसपास के सभी थानों से सतत संपर्क कर महिला संबंधी शिकायतों आदि का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गयी ।

           मृतिका का हुलिया देखकर पुलिस अधिकारियों द्वारा मृतिका का निमाड़ क्षेत्र की होने की सभावना को देखते हुये बाहर से आकर इन्दौर में रहने वाले लडके- लडकियों के संबंध में जानकारी इकत्रित करने हेतु टीमों को पाबंद किया गया था, इसी प्रक्रम में आजादनगर से खबर मिली कि अज्ञात मृतिका के हुलिये की एक लडकी तथा एक अन्य लडकी तथा एक लडके के साथ संयोगितागंज मूसाखेडी तथा आजादनगर क्षेत्र में देखे गये थे। लडकी का मुवमेंट लाकडाउन के बाद से नहीं दिखायी दिया है। इस जानकारी पर उक्त क्षेत्रों में तलाश करायी तथा निमाड़ क्षेत्र खासतौर पर खरगोन व खन्डवा एवं धार, बडवानी में सोशल मीडिया पर सभी थानों से लगातार संपर्क करते अज्ञात मृतिका के हुलिये की महिला के संबंध में   जानकारी प्राप्त की गई, जिस पर   आज दिनांक 04/08/2020 को जानकारी मिली कि उक्त मृतिका का नाम अनिता पिता बोंदर उर्फ रुप सिंह जमरे निवासी ग्राम दामखेडा थाना चैनपुर जिला खरगोन की है तथा इन्दौर में मूसाखेडी में अपने भाई बहन के साथ रहती है तथा रोटी बनाने का काम करती है। मृतिका के संबंध में मूसाखेडी में मकान मालिक से पूछताछ की गयी तो पता चला कि अनिता के भाई- बहन लाक डाउन में गांव चले गये थे तथा मृतिका अनिता अकेली ही मूसाखेडी में रहती है जो दो तीन दिन से गायब है और यह नरेन्द्र सोनी नाम के लड़के के साथ अक्सर आती जाती है । नरेन्द्र सोनी छावनी में सेठी अस्पताल के पीछ मदास आटो सर्विस पर काम करता है ।
            टीम द्वारा सायबर की मदद ली जाकर सेठी अस्पताल के पीछे मद्रास आटो सर्विस छावनी से आरोपी नरेन्द्र सोनी पिता गोपाल सोनी उम्र 28 साल निवासी मकान नंबर पी 19 सुभांजलीपुरम थाना महाराजपुरा ग्वालियर हाल मुकाम रामकृष्णबाग कालोनी रोबोट को पास खजराना इन्दौर को पकडा तथा पूछताछ की। तो आरोपी नरेन्द्र सोनी ने बताया कि मृतिका अनिता से उसके पिछले एक वर्ष से संबंध थे मैं मद्रास आटो सर्विस छावनी में काम करता हूं आरोपी नरेन्द्र के कार्य स्थल के पास शर्मा टिफिन सेंटर पर मृतिका अनिता काम करती थी तभी से दोनो मे पहचान हुई तथा पहचान धीरे धीरे प्यार में बदल गई दोनो में अंतरंग संबंध हो गये थे, इसी कारण अनिता आरोपी नरेन्द्र को शादी करने के लिए दबाब डालती थी। आरोपी नरेन्द्र मृतिका के साथ शादी नहीं करना चाहता था दिनांक 28.07.2020 को मृतिका अनिता अपना बैग और सामान लेकर रोबोट चौराहा के पास आरोपी नरेन्द्र के मकान में आ गई थी और साथ रहने के लिए दबाब बना रही थी। आरोपी ने उसे समझाया बुझाया फिर दिनांक 01.08.2020 की रात में अनिता को मोटर सायकिल पर बिठाकर आजाद नगर मूसाखेडी चौराहा , आईटी पार्क , तेजाजीनगर वायपास होते हुए वाघेला फार्म हाउस वाले रास्ते पर ले गया तथा रात में करीब 12/00 बजे कागज काटने वाले कटर से मृतिका अनिता का गला काट कर उसकी हत्या कर दी।  पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जिसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

            उक्त अंधे कत्ल का पर्दाफाश करने में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश रघुवंशी तथा नगर पुलिस अधीक्षक खजराना श्री एसकेएस तोमर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खजराना , तिलकनगर , विजयनगर एवं उनकी टीम तथा सायवर कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा हैं ।  पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर द्वारा उक्त सराहनीय कार्य करने वाली टीम को 20,000 के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है



इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के विरूद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही में, 38 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्त में



इन्दौर-दिनांक 04 अगस्त 2020-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इन्दौर, श्री हरिनारायणचारी मिश्र के निर्देशन में इन्दौर पुलिस के द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त 2020 के सुबह से आज दिनांक 04 अगस्त 2020 के सुबह तक फरार, स्थायी व गिरफ्तारी वारंटियों तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 38 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। जिसके अंतगर्त-

09 आदतन व 11 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त 2020 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 09 आदतन एवं 11 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा. 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

01 गैर जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 01 अगस्त 2020 को 01 गैर जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो मंे ,न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।


जुएं/सट्टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें, 07 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त 2020 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर सरकारी प्रिंटिग प्रेस के सामनें जिंसी हाट मैदान और राजमोहल्ला सब्जी मंडी इन्दौर से सट्टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 18/2 मल्हार पल्टन निवासी मो सरफराज और इंदिरा नगर छत्रपति नगर इन्दौर निवासी कल्याणमल शर्मा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से नगदी व सट्टा उपकरण जप्त कियें गयें।
पुलिस थाना मंहु द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त 2020 को 19.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर मोदी बिल्डिंग के सामनें रेल्वे कालोनी मंहु इन्दौर से ताश पत्तों के द्वारा हार जीत का जुआं खेलतें हुए मिलें, सुशील वर्मा, अरविंद कौशल, बालकिशन बौरासी, जितेंद्र, विश्वास को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1380 रूपयें नगदी व ताश पत्तें जप्त कियें गयें।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुआ/सट्टा एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी हैं।


अवैध शराब सहित, 09 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना लसुडिया द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त 2020 को 14.40 बजें मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर नाले के पास रविदास नगर इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 119 रविदास नगर निवासी भुपेंद्र सिंह पिता नारायण सिंह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 24000 रुपयें कीमत की 54 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना लसुडिया द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त 2020 कांे 23.40 बजें मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर सरकारी स्कुल के नाले किनारे इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 466/2 निरजंनपुर नई बस्ती निवासी हरिप्रसाद पिता मिश्रीलाल वर्मा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 30000 रूपयें कीमत की अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त 2020 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शकंर कुम्हार का बगीचा और खटकेवाली गली परदेशीपुरा इन्दौर सें अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 276 शकंर कुम्हार का बगीचा इन्दौर निवासी राज और 4/10 परदेशीपुरा निवासी सोनू को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 41 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना हीरानगर द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त 2020 को 23.10 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर स्कीम न 136 इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 137 न्यु गौरी नगर इन्दौर निवासी अमरसिंह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 18 पाव अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त 2020 कों 19.0 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर दीपमाला ढाबे के पास बाणगंगा से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, सरकारी स्कुल के पास कुमडी निवासी कालू सिंह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 300 रूपयें कीमत की अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना आजाद नगर द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त 2020 को 19.50 बजंे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर सावरिया धाम मंदिर के पास पानी की टंकी के नीचे मुसाखेडी इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 17 इंद्रीश नगर मुसाखेडी निवासी जसपाल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 21 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना राऊ द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त 2020 को 13.30 बजें मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर नयापुरा रंगवासा राऊ इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, नयापुरा रंगवासा राऊ निवासी कविता पति देवकरण को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 320 रूपयें कीमत की 5 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना खुडैल द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त 2020 को 18.0 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर उमरिया फाटा के पास ग्राम दुधिया थाना खुडैल इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, ग्राम दुधिया नेमावर रोड थाना खुडैल निवासी नारू पिता शोभाराम मेवाडे को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 300 रूपयें कीमत की 10 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी हैं।

अवैध हथियार सहित, 01 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना चदंन नगर द्वारा कल दिनांक 03 अगस्त 2020 को 17.45 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर जवाहर टेकरी नर्सरी के पास से अवैध हथियार लेकर घुमतें/फिरतें हुए मिलें, सी 78 दिग्विजय नगर अहीरखेडी निवासी सिसोदिया पिता अशोक को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे संे एक अवैध छूरा जप्त किया गया।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आम्र्स एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी हैं।