Wednesday, November 14, 2018

16 वर्षो से फरार स्थायी वारंटी, पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा गिरफ्तार। · वर्ष 1989 के सांप्रदायिक दंगे के प्रकरण में, 16 सालों से फरार होकर हुलिया एवं नाम पते बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था।


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इन्दौर-दिनांक 14 नवंबर 2018-शहर में अपराध एवं अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु, उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा प्रकरणों में फरार अपराधियों एवं वारंटियों की धरपकड़ हेतु विशेष प्रयास कर प्रभावी कार्यवाही के लिये इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है साथ ही आगामी चुनावों को देखते हुए, थाना क्षेत्र के स्थायी व फरार वारंटियों को पकड़ने के लिये विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशो के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिध्दार्थ बहुगुणा व अति. पुलिस अधीक्षक पश्चिम जोन-01 श्री गुरुप्रसाद पाराशर, सीएसपी श्री डीके तिवारी के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा 16 साल से फरार एक स्थायी वारंटी को पकड़ने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।
            थाना क्षेत्र के सभी फरार व स्थायी वारंटियों की धरपकड़ हेतु एक विशेष कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही के लिये, थाना प्रभारी छतरीपुरा  श्री शैलेंद्र सिंह जादौन द्वारा टीमें गठित कर, वारंटियों की पतारसी हेतु योजनाबद्ध तरीके से लगाया गया। इसी दौरान टीम को मुखबिर तंत्र से सूचना मिलने पर,  सन 1989 के सांप्रदायिक दंगे के एक प्रकरण में पिछले 16 वर्षो से फरार स्थायी वारंटी नजमुल हसन  पिता  अब्दुल हसन  निवासी  11/2 छत्रीपुरा इंदौर को पकड़ा गया।
आरोपी नजमुल हसन, थाना छत्रीपुरा के अप. क्र. 831/1989 धारा 147 148 149 295 336 भादवि में  न्यायालयीन कार्यवाही में नही आकर, फरार हो गया था, जिस पर मान. न्यायालय द्वारा दिनांक  12.6.2002 को इसके विरूद्ध स्थायी वारंट जारी किया गया था। आरोपी फरार होकर हुलिया  एवं नाम पता बदलकर, पिछले 16 वर्षो से पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस थाना थाना छत्रीपुरा की टीम ने बडी मेहनत एवं सूचना संकलन के आधार पर उक्त शातिर स्थायी वारंटी को पकडने में सफलता पायी। पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा आरोपी नजमुल हसन पिता अब्दुल हसन को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।
            उक्त आरोपी को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छत्रीपुरा श्री शैलेंद्र सिंह जादौन, सउनि राम सिंह बघेल तथा आरक्षक राजेश मिश्रा  की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही ।




युवती को अश्लील गाली-गलौच कर परेशान करने वाली आरोपी महिला, व्ही केयर फॉर यू (क्राईम ब्रॉच)की गिरफ्त में।



           
इंदौर -दिनांक 14 नवंबर 2018- शहर में महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों पर विधिसंगत कार्यवाही कर महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा,  इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा व्ही केयर फॉर यू (अपराध शाखा) की टीम को महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों में योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की पतासाजी करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।

              व्ही केयर फार यू कार्यालय जिला इंदौर में थाना कनाड़िया इंदौर क्षेत्रांतर्गत रहने वाली आवेदिका रोशनी (परिवर्तित नाम)  द्वारा शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि अज्ञात महिला मोबाईल फोन से उसके नम्बर पर कॉल करके उसे अश्लील गालियां दे रही है तथा बार बार फोन कर अभद्र तथा अश्लील बातें कर रही हैं। शिकायत मे आवेदिका ने बताया कि वह प्राईवेट कंपनी मे नौकरी करती है। आवेदिका ने बताया कि वर्ष 2017 मे आवेदिका की बुआ की सिम अजमेर जाते समय कहीं गुम हो गई थी, जोकि आवेदिका के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड थी। सिम गुम होने पर सिम का गलत उपयोग होने से रोकने के लिए आवेदिका ने सर्विस प्रोवाईडर कंपनी में सिम बंद करने हेतु अनुग्रह किया था किन्तु सिम बंद नहीं हुई थी। कुछ समय बाद आवेदिका ने उपरोक्त सिम पर कॉल किया जिस पर कॉल रिसीव नहीं किया गया लेकिन सिम चालू मिली तथा उस पर पूरी घण्टी गई थी। आवेदिका ने पुनः उपरोक्त नंबर पर वह सिम बंद करने के लिए टेक्स्ट् मैसेज किया जिसके बाद तत्समय सिम धारक महिला ने थाने पर शिकायत कर दी जिसमे पुलिस थाने से काल कर आवेदिका को बताया गया कि उक्त नंबर बंद होने के बाद से अन्य किसी व्यक्ति को कंपनी द्वारा आवंटित किया गया है आवेदिका ने उक्त तथ्य का समर्थन करते हुये पुनः उस नम्बर पर कोई कॉल नही किया किन्तु वर्तमान में कुछ समय पूर्व अज्ञात महिला द्वारा आवेदिका को कॉल कर अशलील वार्तालाप कर उसके साथ गाली गलौच की गई साथ ही अश्लील मैसेज भी किये।        

         फरियादिया की शिकायत पर टीम व्ही केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फरियादिया को काल/मैसेज कर परेशान करने के परिपेक्ष्य में अनावेदिका दिव्या ओझा पिता उमेशचंद्र ओझा उम्र 27 साल निवासी 15/36 क्षिप्रा विहार उज्जैन को पतासाजी कर पकड़ा गया जिसे अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना कनाडिया इंदौर पुलिस के सुपुर्द किया गया।

    अनावेदिका दिव्या ने पूछताछ मे बताया कि वह सिविल सर्विसेस की तैयारी कर रही है जोकि पूर्व मे इंदौर में ही रहकर तैयारी कर रही थी किन्तु वर्तमान मे उज्जैन में रहती है। अनावेदिका ने बताया कि उसने वर्ष 2018 में ही उक्त नम्बर की नई सिम खरीदी थी जो पूर्व मे किसी अन्य व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड रही होगी। अनावेदिका दिव्या ने बताया कि आवेदिका द्वारा उसे वह सिम बंद करने के लिए लगातार फोन कर परेशान किया जा रहा था जिससे परेशान होकर उसने आवेदिका के साथ अभद्र वार्तालाप किया था।

· लाखों रूपये की धोखाधड़ी के मामले में आंध्रप्रदेश से फरार चल रहा आरोपी, क्राईम ब्रांच इंदौर की कार्यवाही में हुआ गिरफ्तार। · शेयर बाजार में निवेश करने के नाम पर सलाहकार बन, ग्राहकों से निजी खातों में रूपये जमा कराता था आरोपी। · लोगों से प्राप्त राशि को निवेश करने की बजाय, आरोपी स्वयं करता था उसका उपभोग।



इन्दौर-दिनांक 14 नवम्बर  2018-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा लोगों के साथ ठगी व धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों की पतारसी कर उनकी धरपकड हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशो के तारत्मय मे पुलिस अधीक्षक मुखयालय इंदौर श्री मोम्मद युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच इंदौर की टीमों को इस दिशा मे प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये।
            क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को आंध्र प्रदेश राज्य के थाना पालकोल जिला वेस्ट गोदावरी की पुलिस टीम से सूचना प्राप्त हुई थी कि आंध्र प्रदेश प्रांत मे ठगी करने वाला, थाना पलकोल जिला वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश के अपराध क्रमांक 154/18 धारा 420,506, 34 भादवि में फरार आरोपी इंदौर शहर में ही छुपकर कहीं रह रहा है। उक्त जानकारी के आधार पर थाना क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा उक्त आरोपी की पतासाजी शुरू की गई। थाना पालकोल, आंध्रप्रदेश पुलिस टीम द्वारा बताये गये हुलिये के आधार पर उपरोक्त फरार व्यक्ति की तलाश करते पुलिस टीम को आरोपी के हुलिये के समान एक व्यक्ति थाना विजयनगर क्षेत्र में दिखा, जिसे संदेह के आधार पर घेराबंदी कर पुलिस टीम ने पकड़ा। पकड़े गये संदेही व्यक्ति ने पुलिस टीम को पूछताछ में अपना नाम संदीप पिता नारायण जी गुप्ता निवासी शहडोल का होना बताया।
                        आरोपी ने बताया कि वह मूलतः शहडोल का रहने वाला है जो कि एक्सिस सिक्योरिटीज धंत ट्रेडेंट विजयनगर मे पर्सनल लोन विभाग मे काम करता है।आरोपी ने बताया कि वह स्नातक पास है। आरोपी वर्ष 2014 मे इंदौर आया था यहां पर उसने कंपनी मार्केट मेगनीफाई खातीवाला टेंक इंदौर में काम करना शुरू किया, इसके बाद वर्ष 2016 मे सिक्योर इंवेस्टर्स पी यू फोर एंबे में नौकरी की जिसमे वह सेल्स एक्जीक्यूटिव के पद पर शेयर एडवाईजरी का काम करता था। बाद में वह वर्ष 2017 में मनी डिजायर रिसर्च मे फ्लोर मेनेजर के पद पर काम करने लगा, जिसके मेनेजर संतोष श्रीनिवास शर्मा थे जो ब्रांच हेड थे, जिनके अधीनस्थ आरोपी काम करता था। संतोष व संदीप ग्राहकों को निवेश हेतु बतौर सलाहकार काम करते थे जो कि अपने निजी खाते में निवेश किये जाने हेतु ग्राहकों से राशि जमा कराकर उसका स्वयं उपभोग करते थे तथा ग्राहकों की राशि की ठगी कर उनको इस प्रकार चूना लगाते थे। संदीप द्वारा आंध्रप्रदेश के व्यक्ति कैलासाई किशोर वेकंट सुब्रमण्यम से रूपयों को शेयर बाजार में निवेश करने के बहाने स्वयं के बैंक खाते में लाखों रुपयें जमा करायें तथा इस प्रकार फरियादी के साथ जालसाजी तथा छलपकट से लाखों रूपये की धोखाधङी कारित की।
                        आरोपी संदीप के साथी संतोष द्वारा भी आरोपी का खाता, रूपयों के विनिमय के लिये उपयोग में लाया गया क्योंकि रूपयों का संवितरण तथा विनिमय मनी डिजायर रिसर्च कंपनी से संबंधित था। क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा उक्त फरार आरोपी को पकङकर थाना पलकोल जिला वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश के अपराध क्रमांक 154/18 धारा 420,506, 34 भादवि मे अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना आंध्र प्रदेश की पुलिस के सुपुर्द किया गया,जिससे विस्तृत पूछताछ जारी है ।



इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही विशेष चैकिंग के दौरान हुई, 26 लाख 57 हजार 150 रूपयें की नगदी जप्त




इन्दौर-दिनांक 14 नवम्बर  2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
                इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 13.11.18 की सुबह से आज दिनांक 14.11.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेशगोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर केपूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र व देहात के थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ कार्यवाही की गई, जिनमें बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 33 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।
                इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 288 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 379 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी, साथ ही बाउंड ओव्हर का उल्लंघन करने वाले 08 अपराधी के विरुद्ध धारा 122 जा.फो. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी हैं।
                इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, 04 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर के कार्यालय में पेश किये जाकर जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है। साथ ही 1 आरोपी के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही की गई है। वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 64 बिना जमानती(गिरफ्तारी) वारंटी एवं 124 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 188 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 20 प्रकरणों में व अवैध हथियारों के विरूद्ध 06 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है। चुनाव के मद्‌देनजर की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 16 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है।
इन्दौर पुलिस द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शहर में विशेष चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसकें तहत इन्दौर पुलिस के विभिन्न थानों की पुलिस टीमें एफएसटी व एसएसटी (फ्लाइंग स्कॉड व स्टेटिक सर्विलांस) टीमों के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करतें हुए, कल दिनांक 13.11.18 को चैकिंग के दौरान शहर के थाना खजराना क्षेत्र से एसएसटी टीम द्वारा अवैध रूप से ले जा रहें 5 लाख रूपयें नगदी व थाना आजाद नगर क्षेत्र से एफएसटी टीम द्वारा 21 लाख 57 हजार 150 रूपयें सहित कुल 26 लाख 57 हजार 150 रूपयें जप्त कियें गयें। जिसके बारें मे रिटर्निंग ऑफिसर व आयकर विभाग को अवगत कराया गया, जिनके निर्देशानुसारअग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।



Tuesday, November 13, 2018

वाहन चोरी करने वाले दो आरोपी क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में। · आरोपीगणों ने ’’लूट’’ की वारदातों को अंजाम देने की नियत से चुराई थी पल्सर। · आरोपियों से चोरी के तीन दो पहिया वाहन बरामद। · नशे एवं शौक को पूरा करने के लिए भी करते थे आरोपीगण वाहन चोरी।


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इंदौर- 13 नवंबर 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर में वाहन चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने व तथा पूर्व में चोरी गये वाहनों की पतारसी कर बरामदगी तथा संलिप्त आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की एक टीम का गठन किया जाकर उसको इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गए थे ।

           इसी तारतम्य में क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना सदरबाजार के जूना रिसाला क्षेत्र में शुभम बर्वे नामक लड़का चोरी की पल्सर मोटर सायकल लेकर घूम रहा हैं। सूचना पर कार्यवाही करते हुये क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को पल्सर मोटर सायकल लेकर घूमते हुये पाये जाने पर रोककर पूछताछ की गई जिसने पुलिस टीम को अपना नाम शुभम उर्फ सीताराम पिता स्व. दिलीप बरवै उम्र 21 निवासी 203 अवन्तिका नगर, स्कीम नं. 51 मजदूरी चौक के पास, इन्दौर का होना बताया। उक्त व्यक्ति का नाम मुखबिर से ज्ञात सूचना से मिलान हो जाने पर उससे उसके पास दो पहिया वाहन पल्सर (MP09NW1335) के दस्तावेज पुलिस टीम द्वारा मांगे गये जिसे आरोपी ने अपने पास ना होना बताया तथा खुलासा किया कि उसने उक्त पल्सर दो पहिया वाहन शहर में ’’लूट’’ की वारदातों को अंजाम देने की नियत से अपने साथी 2. अंश उर्फ आदर्श उर्फ अशोक ठाकुर पिता करतार सिंह ठाकुर उम्र 18 निवासी रतन कॉलोनी, भोपाल हाल मुकाम - 711 कुलकर्णी का भट्टा, इन्दौर के साथ मिलकर पाकीजा शो-रूम इंदौर के पास की पार्किंग से दीपावली के एक दिन पहले चोरी किया था। आरोपी को चोरी के वाहन सहित पुलिस टीम द्वारा अभिरक्षा में लिया गया जिसके संबंध में थाना विजयनगर में अपराध क्रमांक 941/18 धारा 379 भादवि का ज्ञात होने पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर उक्त पल्सर वाहन को विधिवत् जप्त किया गया। बाद आरेापी से अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ की गई जिसमें आरोपी शुभम से दो अन्य वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ जिसमें एक काले रंग की बुलेट मोटरसायकल (MP 09 QM 6256) को आरेापी ने लसूड़िया थाना क्षेत्र से चुराया था जिसके परिपेक्ष्य में थाना लसूड़िया में अपराध क्रमांक 411/15 धारा 379 भादवि का दर्ज किया गया था उपरोक्त चोरी के वाहन को आरोपी की निशानदेही पर बरामद किया गया साथ ही उपरोक्त दोनों आरोपियों ने एक एक्टिवा गाडी (MP09SZ 5522) को मल्हारगंज थाना क्षेत्र में मंदिर से चुराया था जिस पर अपराध क्र 416/17 धारा 379 भादवि का कायम किया गया था जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है।
                                आरोपी शुभम ने अपने साथी अंश के बारे में बताया कि वह रेल्वे स्टेशन के बाहर रात्रि में पान-बीड़ी की दुकान भी लगाता है जिसपर आरोपी शुभम की निशानदेही पर आरोपी अंश को पकड़ा गया, जिसने बताया कि वह मूल रूप से भोपाल का रहने वाला है एवं अपना घर-परिवार, माता-पिता को छोड़कर वर्ष 2013 से इन्दौर में रह रहा है। आरोपी अंश ने पूछताछ में बताया कि उसने पूर्व में रेल्वे स्टेशन परिसर में तीन मोटरसाईकिल गाड़ियो में पेट्रोल डालकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया था जिसमें थाना जीआरपी इन्दौर में प्रकरण पंजीबद्ध होने पर वह जेल गया था। आरोपी अंश ने बताया कि आरोपी शुभम रात्रि में रेल्वे स्टेशन पर साफ सफाई का काम करता था जिससे रेल्वे स्टेशन पर रात्रि में काम करने के दौरान ही उसकी पहचान हुई थी। आरोपी अंश ने बताया कि उसने अपने साथी शुभम के साथ पैसों की जरूरत अपनी नशे की लत एवं शौक को पूरा करने के लिए पैसो की जरूरत होने पर वाहन चोरी की तीन घटनाओं को अंजाम दिया था। पूछताछ में अंश ने भी कबूला कि उन्होंनें पल्सर गाड़ी लूट/चैन स्नैचिंग करने के उद्देश्य से चुराई थी। आरोपियों को पकड़कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु संबंधित थानों के सुपुर्द किया गया हैं जिनसे अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है।



इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही




इन्दौर-दिनांक 13 नवम्बर  2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
                इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 12.11.18 की सुबह से आज दिनांक 13.11.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर केपूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र व देहात के थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ कार्यवाही की गई, जिनमें बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 58 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।
                इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 361 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 282 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी है।
                इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, 06 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर के कार्यालय में पेश किये जाकर जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है। वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 40 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 1149 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 1189 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 30 प्रकरणों में व अवैध हथियारों के विरूद्ध 08 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है।
इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

Monday, November 12, 2018

गणगौर घाट पुल पर दिनांक 08.11.18 को हुई, अचेस राव की हत्या के आरोपीगण पुलिस थाना पंढरीनाथ की गिरफ्त में



आरोपियों ने मामूली विवाद पर, अपने साथियों के साथ मिलकर, मृतक पर चाकू से हमला कर, दिया था घटना को अंजाम

इन्दौर-दिनांक 12 नवम्बर  2018- पुलिस थाना पढरीनाथ क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 08.11.18 को गणगौर घाट पुल पर अचेस पिता अनिल राव उम्र 21 साल निवासी 41/1 छत्रीबाग थाना पंढरीनाथ पथ इन्दौर की आठ-दस लोगो ने घेरकर चाकुओ से गोदकर हत्या कर दी थी। उक्त घटना की रिपोर्ट मृतक के साथी उदित शर्मा द्वारा की गयी थी जिस पर  अपराध क्रमांक 188/18 धारा 302,147,148,149,323 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 
                उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र व पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) इंदौर श्री सिध्दार्थ बहुगुणा द्वारा तत्काल आरोपियों का पता लगाकर, उन्हे गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के तारतम्य में अति पुलिस अधीक्षक पश्चिम जोन-1 श्री गुरुप्रसाद पराशर व नगर पुलिस अधीक्षक सराफा श्री डी.के. तिवारी द्वारा थाना प्रभारी पंढरीनाथ के नेतृत्व में टीमगठित कर, आरोपियों पतारसी हेतु योजनाबद्ध तरीके से लगाया गया। पुलिस टीम को प्रकरण की  विवेचना के दौरान पता चला कि, मृतक अचेस राव का आपसी विवाद बाराभाई छत्रीपुरा इंदौर में रहने वाले रितिक पिता श्याम बाघमारे व नितिन वालेकर के साथ हुआ था, जिसके चलते ही उन्होने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर, अचेस राव की चाकू से हमला कर हत्या की है। उक्त जानकारी के आधार पर टीम द्वारा उक्त घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की पतासाजी कर, आरोपीगण- 1. रितिक पिता श्याम बाघमारे उम्र 18 साल निवासी 37 बाराभाई थाना छत्रीपुरा इंदौर, 2. नितिन उर्फ कालू पिता नरेन्द्र वालेकर उम्र 20 साल निवासी 54/25 बाराभाई थाना छत्रीपुरा इंदौर, 3.यश उर्फ कालू पिता रमेश शर्मा उम्र 18 साल निवासी गली नम्बर चार पंचमूर्ति नगर थाना चंदननगर इंदौर, 4.सागर उर्फ जादू बसोड पिता चंदन बसोड उम्र 18 साल निवासी 91 सेठी नगर बारा भाई थाना छत्रीपुरा इन्दौर, 5.विनय बसोड पिता श्याम बसोड उम्र 18 साल निवासी बी ब्लाक तीसरी मंजिल अर्जूनपुरा मल्टी लालबाग के सामने इन्दौर तथा इनके 5 नाबालिक साथियों को पकड़ा गया।
                पूछताछ व जानकारी पर यहीं बात सामने आयी कि, हत्याका मुखय मास्टर माईंड रितिक बाघमारे व नितिन वालेकर अपने साथ अवयस्क उम्र के मोहल्ले के बच्चो को अपने साथ लेकर गिरोह के रुप मे काम कर रहा था और अपनी दादागिरी मोहल्ले तथा आसपास के क्षेत्र मे कायम करना चाहता था। इसी वर्ष गणेशोत्सव के दौरान डोल ग्यारस पर छत्रीबाग मे शुभम टी की दुकान पर मृतक अचेस का विवाद रितिक व उसके दोस्तो से हो गया था। इसी बात को लेकर घटना दिनांक को वह अपने मोहल्ले के सभी दोस्तो को अलग अलग 4 दो पहिया वाहनो में लेकर पहले रिजनल पार्क के पास स्थित शराब की दुकान पर जाकर साथीयो के साथ शराब और बीयर का सेवन किया और रात करीब 10-00 बजे मोती तबेला होकर गणगौर घाट पुल पर आ गये। उसी समय मृतक अचेस अपने दोस्त उदित के साथ निकला तो सागर एवं रितिक ने दोनो को रोक लिया और सभी ने घेर कर दोनो के साथ मारपीट करके अचेस की चाकुओ से गोदकर हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद सभी बदमाश अलग-अलग गाड़ियो से घटना स्थल से फरार हो गये थे। घटना के बाद पांच आरोपी घटना दिनांक की रात में ही राजेन्द्र नगर से बस में बैठकर शिर्डी भाग गये थे। पुलिस व्दारा इनकी घेराबंन्दी कर शिर्डी पुलिस की मददसे पकडकर थाने लाया गया है, जिनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। लाये गये आरोपीयो का पुलिस रिमांड लिया जा रहा है, जिनसे घटना की अन्य पृष्ठ भूमि और प्रयुक्त वाहन व आला कत्ल जप्ती की कार्यवाही की जावेगी।
                उक्त घटना के सभी आरोपियों को पकडने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पंढरीनाथ श्री राबर्ट गिरवाल एवं उनकी टीम के उनि पी एस सोलंकी, उनि योगेश गरासिया, उनि धर्मवीर सिह, उनि अरविन्द कछवाह, सउनि घनश्याम मिश्रा, प्रआर. गजेन्द्र सिह, आर. चरण, आर. नरेन्द्र तथा आर. कपिल की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही




इन्दौर-दिनांक 12 नवम्बर  2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
                इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 11.11.18 की सुबह से आज दिनांक 12.11.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर केपूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र वदेहातके थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 01 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 01 से अधिक जगहों से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है, जिनमें बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 40 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।
                इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 538 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 141 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी है साथ ही बाउंड ओव्हर का उल्लंघन करने वाले 05 अपराधी के विरुद्ध धारा 122 जा.फो. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी हैं।
                इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों व वारंटियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, 24 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 80 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 104 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियोंके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्धकार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 32 प्रकरणों में व अवैध हथियारों के विरूद्ध 11 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है।
इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।