Wednesday, August 12, 2015

सनसनीखेज अपहरण एवं जघन्य हत्या का पर्दाफाश, तीनों आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 12 अगस्त 2015-पुलिस थाना किशनगंज क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 11.8.2015 को फरियादिया लाजवंतीबाई पति रामदुलारे निवासी गायकवाड द्वारा पुलिस थाना किशनगंज पर रिपोर्ट की गई थी कि उसके लडके देवल उम्र 21 वर्ष का रजत व सन्नी नाम युवक अपहरण कर ले गयें हैं। उक्त रिपोर्ट पर थाना किशनगंज में अपराध क्रमांक 412/15 धारा 364, 120बी, भा.द.वि के तहत पंजीबद्ध किया गया था। इसी दिनांक को रात्रि में थाना मानपुर क्षेत्र में करीबन 11 बजे एक अज्ञात युवक की लाश मिली थी, जिसका हुलिया अपहृत देवल से मिलता जुलता था एवं ऐसा प्रतीत हो रहा था कि देवल के साथ कोई दुर्घटना हुई है। सूचना पर थाना मानपुर में मर्ग क्र. 48/15धारा 174 जाफौ के तहत दर्ज कर जॉच में लिया गया।
                प्रकरण अपहरण एवं संदेहास्प्रद मृत्यु का होकर अत्यंत संवेदनशील होने से पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा तत्काल प्रकरण में गंभीरता से पतासाजी के निर्देश दिये गये। जिसके तहत पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री कल्याण चक्रवर्ती व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू श्री अरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महू श्री अरूण कुमार मिश्रा एवं थाना प्रभारी किशनगंज राकेश मोदी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा इस प्रकरण में आरोपी रजत पिता जयराम (20) निवासी गायकवाड, 2. सन्नी पिता देवराज लोधा निवासी गायकवाड, 3. देवराज पिता दौलतराम निवासी गायकवाड को पकड़ कर पूछताछ की गई तो, इन्होने देवल का अपहरण कर हत्या करना स्वीकार किया। इनका एक अन्य साथी आरोपी देश पिता बसंत निवासी गायकवाड भी घटना में शामिल था, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहें हैं।
                आरोपियों से अभी तक की गई पूछताछ में यह कहानी सामने आयी है कि आरोपी रजत को शंका थी कि उसकी पत्नी व देवल के मध्य अवैध संबंध हैं, जिससे वह व्यथित था। घटना दिनांक को वह सन्नी के साथमोटर साईकिल पर देवल को बिठाकर हरिफाटक महू व ऑरफियम चौराहे तक लाये, जहां देश की इंडिका कार में रजत, सन्नी और देश, मृतक देवल को सीतलामाता फॉल मानपुर चलने का कहकर ले गये। रास्ते में तीनों ने मिलकर गला घोंटकर देवल की हत्या कर दी, इसके बाद इन्होनें घटना की जानकारी देवराज को दी, जिसने फोरलेन पर देवल की लाश को फैंक देने को कहा, इसके बाद आरोपियों ने मृतक देवल को फोरलेन पर एक ट्रक के सामने फैंक दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि उसकी एक्सीडेंट होने के कारण से मौत हुई हो। पुलिस द्वारा तत्परता से की गई कार्यवाही से प्रकरण की सच्चाई सामने आ सकी।
                प्रकरण में साक्ष्य छिपाने के लिये धारा 302, 201 भादवि बढाई गई है, घटना में प्रयुक्त कार व मोटर साईकिल जप्त की गई है। आरोपियों को पुलिस रिमाण्ड लेकर प्रकरण में और कौन-कौन व्यक्ति है, जो इस घटना के षडयंत्र में शामिल हैं, इसकी भी जॉच की जावेगी। आरोपियों व मृतक के मध्य पूर्व में शिवरात्रि के दिन प्रसाद की बात को लेकर विवाद हुआ था, इस बिन्दु की भी जॉच की जा रही हैं।
                इस प्रकरण को सुलझाने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी किशनगंज श्री राकेश मोदी, उप निरीक्षक अमृतलाल गवली, सउनि अजबसिंह यादव, सउनि जितेन्द्र मिश्रा, प्रआर. संजय गायकवाड, आरक्षक मुकेश नागर, आरक्षक योगेश रघुवंशी, आरक्षक आदर्श दीक्षित, आरक्षक नीरज तथा आरक्षक नन्दराम की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।
पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा उक्त टीम को पुरूस्कृत करने की घोषणा की गई है।



नकली फायनेंस कंपनी बनाकर लोन दिलाने के नाम पर ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश, फर्जी रजिस्ट्रेशन नम्बर वाली कार व फर्जी दस्तावेज के साथ दो आरोपी गिरफ्‌तार


इन्दौर-दिनांक 12 अगस्त 2015-पुलिस थाना विजय नगर क्षेत्रान्तर्गत दिनाक 11.08.15 को मालवीय नगर बीट में बीट भम्रण के दौरान पुलिस थाना विजय नगर के आर.3078 गौतमपाल एवं आर.3304 आशीष शर्मा ने टेलीफोन पर सूचना दी कि होटल कन्ट्री-इन के सामने दो संदिग्ध व्यक्ति गाडी नम्बर एमपी/04/सीडी/2343 में बैठे हुये है। वहा पहुंचने पर थाना प्रभारी विजय नगर श्री छत्रपाल सिंह सोलंकी द्वारा दोनो व्यक्तियो से नाम पता पूछने पर उन्होने अपना नाम नवीन जिन्दल व सुरेश ठाकुर बताया। पूछताछ पर ओशियन पार्क निपानिया एडंवास एकेडमी के पास इंदौर पर रहना बताया एवं रोनक प्लाजा थर्ड फ्लोर 303 साउथ तुकोगंज इदौर मे सीन फायनेन्सर एड क्रेडिट के नाम से कार्यालय होना बताया। इनके पास वाहन एमपी/04/सीडी/2343 होण्डा सिटी कार के रजिस्टे्रशन नम्बर को जब एम-पी ट्रान्सपोर्ट साईड पर देखने पर उक्त वाहन नम्बर एक वेगनार कार का पाया गया। वाहन का गलत नम्बर होने पर, दोनो संदिग्धो से बारीकी से बाहन के नम्बर के संबंध में पूछताछ की गई, लेकिन इनके द्वारा इस संबध मे कोई संतोष जनक उत्तर नही दिया।
शंका के आधार पर दोनो संदिग्ध व्यक्तियों व वाहन को पुलिस थाना विजय नगर लाकर पूछताछ की गयी, तो सुरेश ठाकुरनाम बताने वाले व्यक्ति ने अपना असली नाम सोहेल सोलकर पिता मजीद सोलकर (42) निवासी 78 के न्यू खोल राजीवाडा रत्नागिरी (महाराष्ट्र) एवं फ्लैट न. 704 बिल्डिग न. 3 विंग बी पुलिस फेडरेशन कम्पाउण्ड मालवानी मलाड वेस्ट मुम्बई तथा नवीन जिंदल नाम बताने वाले ने अपना नाम शादाब शेख पिता सलीम यूसूफ शेख (35) निवासी सोन मिल कम्पाउण्ड दरगाह चाल रूम नं. 2 टी जे रोड शीवरी वेस्ट मुम्बई बताया। सोहेल सोलकर ने उक्त गाडी का सही नम्बर एमएच/04/एबी/0712 जोकि उसकी पत्नी नाजनीन के नाम होना बताया। गलत नम्बर लगाने के सम्बध मे बारीकी से पूछताछ पर सोहेल सोलकर ने बताया कि उसने उसके साथी शादाब शेख की पत्नी जिसका कि इंदौर मे डिव्य शाह के नाम से सिन फायनेन्सर एंड क्रेडिट के नाम की कम्पनी है, जिसका वह लीगल एडवाइजर वं वेरिफाइडर तथा शादाब शेख लीगल डिपार्टमेन्ट का काम देखता है। इनका एक अन्य साथी विजय ग्रोवर निवासी मीरा रोड मुम्बई भी इस कम्पनी मे काम देखता था। कम्पनी के रजिस्ट्रेशन के सम्बध मे पूछताछ करने पर फायनेन्स के सम्बन्ध मे कोई रजिस्ट्रेशन नही होना बताया ना ही प्रस्तुत किया गया। पुलिस द्वारा सोहेब सोलकर की तलाशी ली गई तो उसकेपास एक पेनकार्ड जिसका नम्बर एएक्सक्यूपीटी6037पी जिसमे सोहेल का फोटो लगा है, पर नाम सुरेश ठाकुर पिता धीरू भाई ठाकुर लेख किया है। इसी प्रकार ड्रायविग लायसेन्स नम्बर जीजे 01/004218/05 दिनांक 12/08/05 का बना हुआ है, उस पर भी उक्त नाम एवंम फोटो पाया गय तथा कार का रजिस्टे्रशन कार्ड एमपी/04/सीडी/2343 मध्यप्रदेश के भोपाल शहर के पते पर सुरेश ठाकुर के नाम से बना पाया गया। इन दस्तावेजों के सम्बन्ध मे पूछताछ करने पर तीनो ही नकली होकर स्कैन करके बनाना बताया। आरोपियों के पास से पांच मोबाईल जिसमे अलग-अलग सिम लगी थी, पाये गये। इनके पास से एचडीएफसी बैंक के 3 डेबिट कार्ड, डीसीबी कंपनी के दो डेबिट कार्ड, आईसीआई बैंक के दो कार्ड, स्टेण्डर्ड चार्टड का एक कार्ड तथा रिलायंस कंपनी का एक कार्ड पाया गया तथा शादाब के पास पर्स में उसकी पत्नी का फोटो मिला जिसका नाम सहारा बताया। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर सोहेल सोलकर ने बताया कि उसने व उसके दोस्त शादाब शेख एवं उसकी पत्नी सहारा तथा अन्य साथी विजय ग्रोवर निवासी मुम्बई ने इंदौर मे गलत नाम पते रखकर फर्जी फायनेन्स सम्बन्धी कार्यालय खोला, जो बैगलोर /हैदराबाद /विशाखापट्टनम /गुजरात आदि स्टेट मे सीन फायनेन्स एण्ड क्रेडिट के नाम से एड देकर लोगो को करोडो का लालच दिया गया। सोहेल सोलकर स्पाट विजिट कर लोन दिलाने के नाम से स्पाट वेरिफिकेशन के समय 4-4 लाख रूपये लेते थे तथा सम्बन्धित लोन लेने वाले को 15 दिन मे फायनेन्स की ग्यारण्टी देते थे। अभी तक इनकी कम्पनी मे 40-50 लोगो ने फायनेन्स के लिये एप्लाई किया जिसका रिकार्ड इंदौर के कार्यालय मे रखा होना बताया। फायनेन्स की लम्बी चौडी रकम का लालच देकर 4-5 लाख रू. लेते थे। दिनांक 08.08.15 को जी सजय कुमार विशाखापट्टनम को भी लालच देकर 2 लाख रूपये लिये थे ऐसा पूछताछ मे बताया। तुकोगंज के पूर्व ऑर्विट मॉल विजय नगर मे ऑफिस चलाकर नकली फायनेन्स संबन्धी काम करना बताया। इन लोगों ने नकली नाम पते व गाडी नम्बर इसलिये लिखे थे, कि वह पकड मे न आ पाये।
उक्त सूचना पर पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर श्री संतोष कुमार सिह के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री ओ.पी त्रिपाठी एवं अति, पुलिस अधीक्षक श्री राजेश साहाय एवं नगर पुलिस अधीक्षक विजय नगर श्री विपुल श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में आरोपियों के विरुद्व थाना विजय नगर पर अप.क्र. 892/15 धारा420, 467, 468, 465 भादवि के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा दोनो आरोपियो को गिरफ्‌तार कर, इनके गैंग के बारे में विस्तृत पुछताछ की जा रही है, जिसमें और खुलासे होने की प्रबल संभावना है।
उक्त फर्जी फायनेंस कंपनी की गैंग को पकडने में वरिष्ट अधिकारियों के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी विजय नगर श्री छत्रपाल सिंह सोलंकी के नेतृत्व में प्र.आर.2871 सुरेश भदकारे,  आर. 3078 गौतम पाल, आर. 3304 आशीष शर्मा, आर. 2909 शैलेन्द्र मीणा तथा आर. 3080 विरेन्द्र तौमर का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।


इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 163 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्‌त में

इन्दौर 12 अगस्त 2015- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री ओ.पी. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में कल दिनांक 11 अगस्त 2015 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 70 आरोपियो को गिरफ्‌तार किया गया जिसके अंतर्गत :-

                                                 03 आदतन, 19 संदिग्ध बदमाश गिरफ्‌तार
इन्दौर-दिनांक 12 अगस्त 2015- इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 11 अगस्त 2015 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 03 आदतन व 19 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

                        07 गैर जमानती वारन्टी, 32 गिरफ्तारी तथा 115 जमानती वारन्ट तामील
इन्दौर-दिनांक 12 अगस्त2015-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 11 अगस्त 2015 को 07 गैर जमानती, 32 गिरफ्तारी तथा 115 जमानती वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामील करवाकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

                                      जुऑ/सट्‌टे गतिविधियों से लिप्त मिलें 09 आरोपी गिरफ्‌तार
इन्दौर-दिनांक 12 अगस्त 2015-पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 11 अगस्त 2015 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर, बाणगंगा थाना क्षेत्रान्तर्गत इंदौर से सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, देवेन्द्र पिता रतनलाल, अमित पिता रणधीर सिंह तथा दीपक पिता दीगम्बर पाटिल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 2370 रूपये नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
       पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 11 अगस्त 2015 को 19.10 बजे, यादव नगर रवि किराना के पास रोड किनारे इंदौर से ताश पत्तों द्वारा हार-जीत का जुऑ खेलते मिलें, हीरालाल पिता बालकराम, मोहनलाल पिता बिठ्‌ठल विद्गवकर्मा  तथा जगदीश पिता मिश्रीलाल सुतार को पकडा गया। पुलिस द्वाराइनके कब्जे से 120 रूपये नगदी तथा ताश पत्ते बरामद किये गये।
      पुलिस थाना आजादनगर द्वारा कल दिनांक 11 अगस्त 2015 को 23.45 बजे, कोहीनूर मस्जिद के सामने बबलू की चाय की दुकान से ताश पत्तों द्वारा हार-जीत का जुऑ खेलते मिलें, इमरान पिता हनीफ, अतीक पिता अय्युब खान तथा असलम पिता नूर मोहम्मद को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से नगदी तथा ताश पत्ते बरामद किये गये।
     पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ/सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

इन्दौर 12 अगस्त 2015 -पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पश्चिम) श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में कल दिनांक 11 अगस्त 2015 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 93 आरोपियो को गिरफ्‌तार किया गया जिसके अंतर्गत-

                                                   10 आदतन व 12 संदिग्ध बदमाश गिरफ्‌तार
इन्दौर-दिनांक 12 अगस्त 2015-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 11 अगस्त 2015 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसेआदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 10 आदतन व 12 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

                                   18 गैर जमानती, 47 गिरफ्तारी तथा 114 जमानती वारन्ट तामील
इन्दौर-दिनांक 12 अगस्त 2015-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 11 अगस्त 2015 को 18 गैर जमानती, 47 गिरफ्तारी तथा 114 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये, यह वारन्ट तामील किये गये।

                                         सट्‌टे की गतिविधि में लिप्त मिले 02 आरोपी गिरफ्‌तार
इन्दौर-दिनांक 12 अगस्त 2015-पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक 11 अगस्त 2015 को 23.30 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर, संस्कार कॉलेज के पास धार रोड इंदौर से सट्‌टे की गतिविधि मे लिप्त मिलें, 58 श्रृद्धापुरी कॉलोनी इंदौर निवासी शुभम पिता सुरेश बैरागी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 21 हजार 40 रूपये नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
       पुलिस थानासिमरोल द्वारा कल दिनांक 11 अगस्त 2015 को 17.10 बजे, बाजार चौक दतोदा इंदौर से सट्‌टे की गतिविधि में लिप्त मिले यही के रहने वाले सुनील पिता रमेशचंद्र राठौर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से रूपये नगदी तथा ताश पत्ते बरामद किये गये।
       पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

                                                 अवैध शराब सहित 02 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 12 अगस्त 2015-पुलिस थाना भंवरकुआ द्वारा कल दिनांक 11 अगस्त 2015 को 23.40 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर भावना नगर हैण्ड पंप के पास इंदौर से अवैध शराब बैचते/ले जाते हुये मिलें, यही के रहने वाले लक्ष्मण उर्फ मनोज पिता धन्नालाल करोले को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1150 रूपयें कीमत की 23 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
       पुलिस थाना महू द्वारा कल दिनांक 11 अगस्त 2015 को 19.30 बजे, किरमानी मोहल्ला इब्राहिम के घर के पास महू से अवैध शराब बैचते/ले जाते हुये मिलें, किरमानी मोहल्ला महू निवासी अजहर पिता इब्राहिम मुसलमान को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 240 रूपयें कीमत की 04 लीटर अवैध शराब जप्त की गयी।
     पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

                                                 अवैध हथियार सहित 02 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 12 अगस्त 2015-पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा कल दिनांक 11 अगस्त 2015 को, 20.00 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर, अंग्रेजी वाईन के सामने महूनाका, इंदौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुए मिलें, 17 बाराभाई इंदौर निवासी अरूण पिता वीरसिंह  को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू जप्त किया गया।
     पुलिस थाना सदरबाजार द्वारा कल दिनांक 11 अगस्त 2015 को, 20.05 बजे, स्मृति टाकिज के सामने सुभाष मार्ग इंदौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुए मिलें, 26/3 मराठी मोहल्ला इंदौर निवासी राजू पिता पूनमचंद गौड को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छुरा जप्त किया गया।
    पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध 25 आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

Tuesday, August 11, 2015

आपसी विवाद में अपने दोस्त पर चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्‌त में



इन्दौर-दिनांक 11 अगस्त 2015-पुलिस थाना संयोगितागंज क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 10.8.2015 को रात्रि 9.45 बजे के लगभग दयासागर पिता विजय सिंह लोधी (36) निवासी बजेरा थाना चिरगाँव तहसील मोट जिला झाँसी उ.प्र. हाल नंदू पहलवान का मकान कृष्णपुरी कालोनी इन्दौर एंव पंजाब सिंह पिता संग्राम सिंह लोधी (40) निवासी ग्राम अम्बाबाय थाना शिवपुरी बाजार जिला झांसी ने मिलकर फरियादी मजरूह महेश यादव पिता नत्थूलाल यादव (38) निवासी 117 राम नगर हाल कृष्णपुरी कालोनी इन्दौर के साथ मिलकर पहले तीन इमली अहाता व बाद में प्रताप राजोरिया के अहाता में बैठकर शराब पी एंव शराब पीते समय इनका आपस में किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया। इसी बात को लेकर दोनो आरोपीयों पंजाब सिंह व दयासागर ने चाकू व लोहे के आकडे से मजरूह फरियादी महेश यादव को पेट में जान से मारने की नियत से 8-10 वार कर घायल कर दिया। फरियादी कि रिपोर्ट पर दोनो आरोपियों के विरूद्ध पुलिस थाना संयोगितागंज पर धारा 307, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर, प्रकरण विवेचना में लियागया।
घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा आरोपीयों को तत्काल पकडने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देश पर अति.पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री बिट्टू सहगल एंव नगर पुलिस अधीक्षक श्री आर सी राजपूत के मार्गदर्शन में  थाना प्रभारी संयोगितागंज श्री डी एस बघेल के नेतृत्व में एक टीम घटित की गई। पुलिस टीम द्वारा दोनो आरोपियों की पतारसी की गई तो पता चला कि दोनों झांसी भागने की फिराक में है। टीम ने बडी मेहनत व तत्परता से दोनो आरोपीयों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। आरोपियों से पूछताछ पर उन्होने बताया कि पंजाब सिंह, आरोपी दयासागर का जीजा हैं व दोनो ही इंदौर में विगत 15-20 सालो से रह रहे हैं। दोनो ही आरोपी हम्माली का काम करते हैं। मजरूह महेश यादव रणगाडा चलाता हैं, जिससे फरियादी व आरोपीयों की जान पहचान थी।
उक्त आरोपियों को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी संयोगितागंज श्री डी एस बघेल के नेतृत्व में उनि ओ.एस. भदौरिया, सउनि एन कुजुर, प्रआऱ 392 सुरेन्द्र, आर 465 सतीश तथा आर 1360 कशोर की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान भूमिका रही।