Thursday, July 23, 2015

24 वर्ष से फरार गैर जमानती वारंटी पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा गिरफ्‌तार



इन्दौर-दिनांक 23 जुलाई 2015-पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही स्थाई एवं फरार वांरटीयों की धरपकड़ कार्यवाहीं के अन्तर्गत पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा आज दिनांक 23.07.15 को करीब 24 वर्षो से नकबजनी का फरार गैर जमानती वारंटी भारत पिता उदयराम बैरागी निवासी छोटा बांगड़दा इंदौर को गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।
उक्त आरोपी भारत बैरागी थाना सेन्ट्रल कोतवाली इन्दौर के अपराध क्रं. 108/1991 धारा 454, 380 भादवि मे फरार था। इसके विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा स्थाई वारंट जारी किया गया था। आरोपी अपनी पहचान छुपाने के लिये अपना पता बदलकर, संविद नगर इन्दौर में रहने लगा था। जिसे आज पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली की टीम द्वारा गिरफ्‌तार किया गया।
उक्त वारंटी को गिरफ्‌तार करने में थाना प्रभारी सेन्ट्रल कोतवाली श्री तारेश कुमार सोनी के नेतृत्व में प्रआर गुरूप्रसाद तथा प्रआर. भारतसिंह की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।


पुलिस थाना विजय नगर के हत्या के प्रकण में फरार अपराधियों रूद्राक्ष उर्फ हैप्पी अग्रवाल तथा रवि उर्फ आदित्य गुर्जर की गिरफ्‌तारी हेतु इंदौर पुलिस ने की 20-20 हजार रूपये के ईनाम की उद्‌घोषणा



इन्दौर-दिनांक 23 जुलाई 2015-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा पुलिस थाना विजय नगर के हत्या के प्रकरण के आरोपी जो न्यायिक अभिरक्षा से फरार होकर लंबे समय से फरार चल रहे है। उनको गिरफ्‌तार करने के लिये सूचना देने वाले एवं गिरप्तार करवाने वाले को 20-20 हजार रूपयें ईनाम की उद्‌घोषणा की गई है-
      
      पुलिस थाना विजय नगर के अपराध क्रमांक 188/2011 धारा 364, 365, 302, 212 भादवि के प्रकरण में आरोपी 1. रूद्राक्ष उर्फ हैप्पी पिता वैंकटलाल अग्रवाल निवासी 28 एलआईजी कालोनी इंदौर एवं 2. रवि उर्फ आदित्य पिता दिनेश गुर्जर निवासी 26-27 अक्षदीप कालोनी विजय नगर इंदौर को न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय पेशी पर लाया गया था। उक्त आरोपी दिनांक 15.07.13 को न्यायालय परिसर में पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गये है। आरोपियों के विरूद्ध थाना एमजी रोड़ में अप. क्रं. 290/13 धारा 224 भादवि का पंजीबद्ध किया गया है। उक्तदोनों आरोपियों की गिरफ्‌तारी हेतु पूर्व में पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर के आदेश दिनांक 20.03.2015 के माध्यम से दोनों आरोपियों की पतारसी एवं गिरफ्‌तारी हेतु प्रत्येक आरोपी पर पृथक-पृथक 5-5 हजार के ईनाम की उद्‌घोषणा की गई थी। उक्त आरोपियों की पतारसी एवं गिरफ्‌तारी हेतु सतत प्रयासों के उपरांत भी आज दिनांक तक इनकी गिरफ्‌तारी में सफलता नहीं मिली है।
     
     अतः प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा पूर्व घोषित ईनाम को निरस्त करते हुए प्रकरण के फरार आरोपियों 1. रूद्राक्ष उर्फ हैप्पी पिता वैंकटलाल अग्रवाल निवासी 28 एलआईजी कालोनी इंदौर एवं 2. रवि उर्फ आदित्य पिता दिनेश गुर्जर निवासी 26-27 अक्षदीप कालोनी विजय नगर इंदौर की गिरफ्‌तारी हेतु प्रत्येक आरोपी के लिये पृथक-पृथक 20-20 हजार के ईनाम की उद्‌घोषणा की गई है। कोई भी व्यक्ति ऐसी सूचना देगा, जिससे उक्त आरोपियों की गिरफ्‌तारी सुनिश्चित हो सके या गिरफ्‌तारी करेगा या करवाएगा, उसे प्रत्येक आरोपी के लिये पृथक-पृथक 20 हजार रूपयें की नगद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। सूचनाकर्ता यदि चाहेगा तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।

12 वर्ष से फरार गैर जमानती वारंटी पुलिस थाना भंवरकुआं द्वारा गिरफ्‌तार



इन्दौर-दिनांक 23 जुलाई 2015-पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह के निदेश के तारतम्य में इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही स्थाई एवं फरार वांरटीयों की धरपकड़ कार्यवाहीं के अन्तर्गत पुलिस थाना भंवरकुआं द्वारा आज दिनांक 23.07.15 को करीब 12 वर्षो से फरार गैर जमानती वारंटी को पकड़ने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।
उक्त आरोपी रईस अहमद पिता मोहम्मद इस्माईल (52) निवासी रानीपुरा इंदौर पुलिस थाना भंवरकुआं के वर्ष 2003 के एक प्रकरण में फरार था, जिसे पुलिस द्वारा आज गिरफ्‌तार किया गया। उक्त वारंटी को गिरफ्‌तार करने में पुलिस थाना भंवरकुआं की टीम की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।



राहुलगांधी नगर में मारपीट कर लूट करने वाले तीनों आरोपी गिरफ्‌तार



इन्दौर-दिनांक 23 जुलाई 2015-पुलिस थाना भंवरकुआं क्षेत्रान्तर्गत फरियादी राधेश्याम चौहान निवासी न्यू राहुलगांधी नगर इंदौर ने रिपोर्ट की कि, वह दिनांक 21.07.15 को शाम को करीब 5.00 बजे पैदल राहुल गांधी नगर जा रहा था तो, रास्तें में उसके साथ एकता नगर में रहनेवाले कालू, बबलू और अनिल ने मारपीट की व उसका पर्स छीन लिया, जिसमें 1100 रूपयें तथा कागजात रखे थे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना भंवरकुआं पर अप. क्रं 579/15 धारा 392 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस थाना भंवरकुआं की टीम द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तत्काल एवं त्वरित कार्यवाही करते हुए, तीनों आरोपियों 1. कालू पिता चतरू सिंघाड़ (20), 2. बबलू पिता दिनेद्गा बामनिया (20), 3. अनिल पिता दिलाम सिंह (20) तीनो निवासी एकता नगर इंदौर को गिरफ्‌तार किया गया है तथा इनके कब्जे से लूटा गया मश्रुका भी बरामद किया गया है।
            आरोपी अनिल अपराधिक प्रवृत्ति का होकर इसके विरूद्ध अड़ीबाजी व मारपीट के दो अपराध पूर्व से पंजीबद्ध है तथा इसके विरूद्ध 110 जा.फौ. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है।
            उक्त आरोपियों को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भंवरकुआं श्री राजेन्द्र सोनी के नेतृत्व में उनकी टीम का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।