इन्दौर -दिनांक ०३ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत २५ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत २५ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
Saturday, July 3, 2010
अवैध शराब सहित ०६ गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०३ जुलाई २०१०- पुलिस सदरबाजार द्वारा कल दिनांक ०२ जुलाई २०१० को १९.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना क्षैत्रान्तर्गत रामबाग चौराहा इन्दौर से अवैध रूप से स्कूटर पर शराब ले जाते हुए हुए मिले मल्हारगंज आश्रम शासकीय क्वाटर के पास इन्दौर निवासी विशाल पिता कृष्णराव (२०),तथा सन्नी पिता संजय (१८), निवासी १६ बक्षीबाग इन्दौर को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १२ हजार ९०० रूपये कीमत की ५४ लीटर एवं ३२७ क्वाटर देशी कच्ची शराब बोरे मे भरी हुई मय स्कूटर के बरामद की गई।पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक ०२ जुलाई २०१० को १४.३० बजे फोकटपुरा तेजपुर इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही की रहने वाली पार्वतीबाई पति कमल लोहार (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २७ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा कल दिनांक ०२ जुलाई २०१० को १८.१५ बजे आरटीओ रोड बाबू घनश्यामदास नगर इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले राजेश पिता देवेन्द्र उपलानी (२३) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक हजार २०० रूपये कीमत की ४० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।पुलिस सावेर द्वारा कल दिनांक ०२ जुलाई २०१० को ग्रदम दर्जी कराडिया सांवरे से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ग्राम दर्जी कराडिया निवासी मुकेश पित छीतरजी (२६) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस बडगोदा द्वारा कल दिनांक ०२ जुलाई २०१० को १४.३० बजे रेल्वे क्रासिंग के पास बण्डा बस्ती से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही उत्तम का बगीचा महू निवासी शंकर पिता कैलाशचन्द्र (२६) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २४ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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शराब
जुऑ/सट्टा खेलते हुए १७ जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०३ जुलाई २०१०- पुलिस किशनगंज द्वारा कल दिनांक ०२ जुलाई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कटकटपुरा महू गांव किशनंज से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले विकास, शेरू, इमरान, रफीक, इमरान तथा युसूफ को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक हजार ५०० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस देपालपुर द्वारा कल दिनांक ०२ जुलाई २०१० को बस स्टेण्ड के पास देपालपुर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले मुकेश, संतोष, संजय, तथा राकेश को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ५१० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस गोतमपुरा द्वारा कल दिनांक ०२ जुलाई २०१० को २१.३० बजे माली मोहल्ला गोतमपुरा से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही मालीमोहल्ला गोतमपुरा निवासी नन्दकिशोर पिता सत्यनारायण माली (२२),नन्दराम पिता घासीराम (६८),कैलाा पिता पूनमचन्द्र (४०), जगदीश पिता कचरूमल भावसार (३५, संजय पिता कचरूमल भावसार (३९), तथा अय्युब पिता सत्तार खां (३६) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ५००० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ /सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते चार गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०३ जुलाई २०१०- पुलिस सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक ०२ जुलाई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पत्तीबाजार जवाहर मार्ग इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही १७/२ रानीपुरा इन्दौर निवासी राहुल पिता चन्दूलाल (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक तलवार बरामद की गई। पुलिस तुकोगंज द्वारा कल दिनांक ०२ जुलाई २०१० को मालवामील देशी कलाली के पास इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही देवनगर इन्दौर निवासी मुकेश उर्फ अजय पिता वैशाखू (२८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू, बरामद किया गया। पुलिस खजराना द्वारा कल दिनांक ०२ जुलाई २०१० को तालाब के पास खजराना इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही मुमताजबाग कालोनी खजराना इन्दौर निवासी मांगीया पिता शिवराम बलाई (२५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक खूखरी बरामद की गई। पुलिस भवॅरकुआ द्वारा कल दिनांक ०२ जुलाई २०१० को सुन्दर काम्पलेक्स के पास इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले रवि पिता मुन्शी गोड (२१) निवासी ग्राम अतवास थाना सतवास जिला देवास को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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अवैध हथियार
Friday, July 2, 2010
आरक्षक की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
इन्दौर -दिनांक ०२ जुलाई २०१०- इन्दौर उप संचालक अभियोजन श्री प्रदीप कुमार व्यास ने बताया कि माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री दीपक कुमार अग्रवाल सां० ने सत्र प्रकरण क्रंमाक ५९२/०९ में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी अशोक मीणा पिता गिरधारीलाल मीणा निवासी रतलाम रोड लेबड जिला धार को धारा ३०२ भादवि के अन्तर्गत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से एवं २००० रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया, अर्थदण्ड की राशि जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने बावद् आदेश पारित किये गये। घटना इस प्रकार हे कि दिनांक ९ मार्च २००९ को रात्री लगभग ११ बजे ईश्सर बॉडी बिल्डर के सामने एक आरक्षक का शव मिला था, जिसकी सूचना आरक्षक संतोषसिह द्वारा थाना भवॅरकुआ पर दर्ज कराई गई थी, सूचना पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया। उक्त शव की शिनाख्त आरक्षक दयाशंकर क्रंमाक १०४ के रूप मे हुई, उसके गर्दन, गाल, पर घाव दिख रहे थे, तथा मौके से एक लोहे की पट्टी भी जप्त की गई। अनुसंधान के दौरान साक्षियों ने आरोपी अशोक मीणा द्वारा घटना कारित करने संबधी कथन दिये थे, इसी आधार पर अनुसंधान चालान न्यायालय में पेश किया गया था, घटना के समय आरक्षक महू थाने मे पदस्थ होना ज्ञात हुआ था, मृतक आरक्षक द्वारा अभियुक्त से यह पूछने पर की तू कहा गया था कहां से आया है, इसीबात को लेकर हुए विवाद हो गया एवं तथी आरोपी ने एंगलनूमा पत्ती से पॉच सात वार मृतक पर किये जिससे वह वही गिर पडा था। प्रकरण मे अभियोजन की और से पैरवी श्रीमती ज्योति तोमर अतिरिक्त लोक अभियोजक इन्दौर द्वारा की गई ।
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समाचार
०३ आदतन अपराधी एवं २० संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक ०२ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०३ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा २० संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
३२ गिरफ्तारी व ११८ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर -दिनांक ०२ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ३२ गिरफ्तारी व ११८ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ३२ गिरफ्तारी व ११८ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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समाचार
अवैध शराब सहित ऑठ गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०२ जुलाई २०१०- पुलिस लसूडिया द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०१० को १९.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना क्षैत्रान्तर्गत राहुलगांधीनगर इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही बजरंगनगर काकड निवासी जीतू पिता रामबाबू (२०), राहुलगांधीनगर इन्दौर निवासी कपिल पिता दिलीप (१९), धीरजनगर इन्दौर निवासी सुरेश पिता भागीरथ गौड (४०), लसूडिया गोरी निवासी सरबन पिता मांगीलाल (४५), बजरंगनगर काकड निवासी कमलेश पिता गुलाबसिह मानकर (१९), तथा ग्राम ढाबली काकड निवासी रामसिह पिता उम्मेसिह राजोरिया (४०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १० हजार रूपये कीमत की १० बाटल बीयर एवं २५० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस बडगोंदा द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०१० को २०.३० बजे तेजाजी मोहल्ला ग्राम कोदरिया से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले किशोर पिता गेंदालाल (३१) तथा ग्राम गुर्जर खेडा निवासी राकेश् उर्फ डॉन पिता सुन्दरलाल खटीक (२२) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ६ हजार रूपये कीमत की ६ बाटल बीयर एवं ४४ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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शराब
जुऑ खेलते हुए १९ जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०२ जुलाई २०१०- पुलिस तुकोगंज द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जौहरी पैलेस गेट ३०९ तीसजी मंजिल इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही सिंधी कालोनी के रहने वाले राहुल, नीलेश, तथा जतीन, को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से तीन हजार ४६० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०१० को बीएसएनएल आफिस के पास इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले राजू, अनिल, बाबूलाल, महेश, पूनम, कमल, धीसालाल, कैलाश, मनोज, अम्बाराम तथा किशन को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से दो हजार ८५ रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस खजराना द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०१० को २३ बजे जल्ला कालोनी खजराना इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले बजीर खां, इनामुन रहमान, अमन, नईम, तथा अनवर मुस्तफा को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से पॉच हजार ३०० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध १३ जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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जुआ
अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते पॉच गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०२ जुलाई २०१०- पुलिस परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मालवामील सब्जी मण्डी एवं कुलकर्णी का भट्टा इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही मालवा मील सब्जी मण्डी इन्दौर निवासी मोहम्मद अमान पिता मोहम्मद मुकीम (२२), तथा चन्दननगर इन्दौर निवासी मोहम्मद खालीद पिता मोहम्मद मुकीम (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक-एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०१० को बीजलपुर चौक एवं तेजपुर गडबडी इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए १२४ नूरी कालोनी इन्दौर निवासी बसीम पिता करामत (१८), तथा तेजपुर गडबडी इन्दौर निवासी छोटू पिता रमेश राठौर (२२) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक चाकू, एक तलवार बरामद की गई। पुलिस ऐरोड्रम द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०१० को विधापैलेस कालोनी सांई मन्दिर के पास इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही छोटा बागडंदा रोड इन्दौर निवासी पृथ्वीराजसिह पिता नारायण सिह राठौर (२५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक तलवार बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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अवैध हथियार
Thursday, July 1, 2010
सात वर्षीय बच्ची की बोरे में मिली लाश बरामद, हत्या करने व साक्ष्य छुपाने के मामले मे तीन गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक ०१ जुलाई २०१०- पुलिस अधीक्ष (पश्चिम)श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि आज दिनांक ०१ जुलाई २०१० के प्रातः ५.२० बजे सूचना प्राप्त हुई कि १४४ चितावद इन्दौर मे एक बन्द बोरे मे एक अज्ञात बच्ची की लाश पडी हैं। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक (पश्चिम)श्री डी.श्रीनिवास वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री मनोजसिह, नगर पुलिस अधीक्षक जूनीइन्दौर बिट्टू सहगल, एफ.एस.एल. अधिकारी डॉ० सुधीर शर्मा, इंचार्ज थाना प्रभारी भवॅरकुआ एम.जी.श्रीवास्तव व दलबल के घटना स्थल पर पहुॅचे तथा बोरे को खोलकर देखा तो उसमे एक करीबन ७ वर्षीय बच्ची की लाश थी । पुलिस द्वारा आसपास के लोगो को बुलवाकर उक्त लाश की पहिचान कराई गई तो उक्त लाश यही चितावद की रहने वाली ७ वर्षीय बच्ची रितिका पुत्री धर्मेन्द्र माली की होना ज्ञात हुई। पुलिस द्वारा मृतिका के परिजनो से पूछताछ की गई तो उक्त बालिका दिनांक २९ जून २०१० के दिन १० बजे से गायब होना ज्ञात हुआ। पुलिस द्वारा उक्त लाश का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया । पुलिस द्वारा पंचनामा तैयार करते समय यह भी ज्ञात हुआ कि बच्ची की हत्या गला दबाकर की गई हैं । पुलिस द्वारा अज्ञात हत्यारो की तलाश करते हुए व आसपास के लोगो से सूचना प्राप्त करते शंका के आधार पर वही के रहने वाले विशाल डॉबी पिता सुरेश डॉबी (धोबी) २० साल को हिरासत मे लेकर पूछताछ की तो उसने उक्त हत्या करना व लाश को बोरे मे भरकर फेंकना स्वीकार कर लिया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ मे आरोपी विशाल डॉबी ने यह भी बताया कि उक्त मृत बालिका रितिका के साथ मैं दुष्कर्म कर रहा था तभी वह चिल्लाने लगी तो मैने मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी, बाद मे मैने साक्ष्य छुपाने के लिये अपने पिता सुरेश पिता रामचन्द्र, तथा मॉ भगवन्तीबाई की मदद से लाश को बोरे मे भरकर मकान के एक कमरे मे जहां पुराना सामान रखा था उसके बीच मे छुपाकर रख दिया था बाद मे मौका पाकर उसे बारे मे भरकर उक्त घटना स्थल पर फेंक दिया। ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी फौरेन्सिक डॉ. सुधीर शर्मा द्वारा आरोपी विशाल डॉबी के मकान की बारीकी से निरीक्षण किया गया तो इसके मकान में रखे उक्त पुराने सामान के बीच मृतिका के खून के धब्बे पाये गये। पुलिस भवॅरकुआ द्वारा आरोपी विशाल डॉबी पिता सुरेश (२१) निवासी चितावद, इसके पिता सुरेश पिता रामचन्द्र डॉबी (५०) तथा इसकी मॉ भगवन्तीबाई पति सुरेश डॉबी (३५) को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा ३०२,३७६, २०१,३४ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही हैं। पुलिस भवॅरकुआ द्वारा तीनो आरोपियानो को गिरफ्तार कर इनसे बारिकी से पूछताछ करते हुए कार्यवाही की जा रही हैं।
घर मे घूसकर चोरी करते हुए आरोपी रंगेहाथ पकडाया
इन्दौर -दिनांक ०१ जुलाई २०१०- पुलिस थाना पण्डरीनाथद्वारा कल दिनांक ३० जून २०१० के ८.३० बजे अब्दुल वाहिद पिता अब्दुल रज्जाक निवासी ४७/२ मोहनपुरा इन्दौर की रिपोर्ट पर छोटा बागडदा निवासी अकरम पिता अकबर मुस० के विरूद्ध धारा ३८० भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया हैं। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि दिनांक ३० जून २०१० को ७.४५ बजे फरियादी अब्दुल वाहिद के खुले मकान में आरोपी अकरम पिता अकबर, मौका पाकर अन्दर घूस गया तथा वहां से ७६० रूपये नगद तथा बैंक ऑफ इण्डिया की एक पास बुक चुरा कर भाग रहा था, इसी बीच परिवार वालो ने देख लिया व शोर मचाया तो फरियादी व आसपास के लोगो ने उसे मौके पर ही पकड लिया। पुलिस पण्डरीनाथ द्वारा आरोपी मोहम्मद अकरम के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर इसके कब्जे से उक्त ७६० रूपये नगद व बैंक ऑफ इण्डिया की एक पासबुक बरामद कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
०७ आदतन अपराधी एवं १२ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक ०१ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०७ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १२ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
०५ स्थाई, ७८ गिरफ्तारी व २१७ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर -दिनांक ०१ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०५ स्थाई ,७८ गिरफ्तारी व २१७ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०५ स्थाई ,७८ गिरफ्तारी व २१७ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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अवैध शराब सहित दो गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०१ जुलाई २०१०- पुलिस खुडैल द्वारा कल दिनांक ३० जून २०१० को २० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम पेडमी खुडैल से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ग्राम पेडमी निवासी अमरसिह पिता बाबूलाल बलाई (३०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १० लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस खजराना द्वारा कल दिनांक ३० जून २०१० को २१.२० बजे खजराना जमजम चोराहा इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही रोशन नगर खजराना इन्दौर निवासी मुख्तियार खान पिता सब्बीर अली (३१) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५ लीटर जहरीली देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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शराब
जुऑ/सट्टा खेलते हुए ०९ जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०१ जुलाई २०१०- पुलिस भवॅरकुआ द्वारा कल दिनांक ३० जून २०१० के २२.२० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर भावनानगर तथा विध्यानगर झोपडपट्टी इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले संजय, सुरेश, राकेश, दीपक, काशरिया, बलीराम, नाथूलाल, तथा दुलीचन्द्र को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ७३५ रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस सांवेर द्वारा कल दिनांक ३० जून २०१० के १४.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम कायस्थखेडी रोड सांवेर से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही ग्राम कायस्थखेडी निवासी गब्बू पिता बालमुकुन्द भोई (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १७५ रूपये नगद व सट्टा र्पर्चियां बरामद की। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ/सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
दहेज प्रताडना के दो मामलो मे चार के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर- दिनांक ०१ जुलाई २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ३० जून २०१० को १६.३० बजे श्रीमती दिप्ती पति दिनेश राठौर (२०) निवासी ६३ श्री रामनगर इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति दिनेश राठौर पति पे्रमसिह, सास गीताबाई तथा देवर मुकेश के विरूद्ध धारा ४९८ ए.३२३, ५०६.३४ भा.द.वि. तथा ३/४ दहेज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया का पति दिनेश राठौर, सास गीताबाई, तथा देवर मुकेश द्वारा दहेज मे ५० हजार रूपये नगद लाने की मांग की बात को लेकर दिनांक २७ अपै्रल २०१० से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति दिनेश राठौर, सास गीताबाई, तथा देवर मुकेश के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार पुलिस जूनीइन्दौर द्वारा दिनांक ३० जून २०१० को १९.१५ बजे श्रीमती अंजली पति नरेश (३०) निवासी ८-ए पे्रमनगर इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति नरेश पिता पे्रमचन्द्र सिंघवानी के विरूद्ध धारा ४९८ ए. भादवि, ३/४ दहेज अधिनियत के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया का पति नरेश सिंघवानी द्वारा दहेज में नगद ५० रूपये की मांग को लेकर ११ मार्च २०१० से लगातार शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, जान से मारने की धमकी देता रहता है। पुलिस जूनीइन्दौर द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति नरेश सिंघवानी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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Wednesday, June 30, 2010
लेन-देन के विवाद में हुई हत्या के चारो आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक ३० जून २०१०-पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा दिनांक २५ जून २०१० को १५.१० बजे सचिन कुमार पिता मोहनलाल सोंई (३०) निवासी विधापैलेस कालोनी छोटा बागडंदा रोड इन्दौर की रिपोर्ट किया कि आज दिनांक २५ जून २०१० को १४.४५ बजे मैं अपने साथी मनोज गिरी गोस्वामी पिता आनन्द गिरी गोस्वामी (२९) निवासी २५/२६ एलएम-एमआयजी कालोनी इन्दौर तथा जितेन्द्र पिता प्रदीप गुप्ता (१९) निवासी एमआयजी कालोनी इन्दौर के साथ बापना हास्पीटल आये थे, उसी समय आरोपी विनोद पिता रामचन्द्र सेन (२९) निवासी स्मृतिनगर इन्दौर, संदीप पिता किशोरीलाल चौहान (२७) निवासी ३४ स्मृतिनगर इन्दौर, राहुल उर्फ हाथीपाला पिता ओमप्रकाश चौहान (२०) निवासी अंकित होटल के पीछे हजूरगंज इन्दौर, तथा मुकेश पिता कृष्णबाबू श्रीवास्तव (३४) निवासी ग्राम उदरपुरा अटेर रोड थाना फूप जिला भिण्ड हाल निवासी ७२ व्यकंटेंशनगर इन्दौर ने उधारी के पैसे के लेन-देन की बात पर हुए वाद- विवाद में मेरे साथी मनोज गिरी गोस्वामी पिता आनन्द गिरी गोस्वामी की चाकुओं से प्रहार कर प्राणघातक हमला कर हत्या कर दी तथा जितेन्द्र पिता प्रदीप गुप्ता को घायल को कर चारो आरोपी भाग गये। पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए दोनो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, तथा फरियादी सचिन की रिपोर्ट पर उपरोक्त चारो आरोपियो के विरूद्ध धारा ३०७.३०२.३४ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर चारो आरोपियो की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री डी.श्रीनिवास वर्मा को आज दिनांक २९ जून २०१० की रात्री में सूचना प्राप्त हुई कि विजासन माता मन्दिर तिराहे के पास उक्त चारो आरोपी कही भागने की फिराक में बैठे हैं, इस सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री मनोजसिह के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक मल्हारगंज शैलेन्द्रसिह, मे मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी मल्हारगंज जी.आर.गोलिया, मय फोर्स के मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर आरोपियो की घेराबन्दी कर चारो आरोपी विनोद पिता रामचन्द्र सेन (२९)निवासी स्मृतिनगर इन्दौर, संदीप पिता किशोरीलाल चौहान(२७) निवासी ३४ स्मृतिनगर इन्दौर, राहुल उर्फ हाथीपाला पिता ओमप्रकाश चौहान (२०) निवासी अंकित होटल के पीछे हजूरगंज इन्दौर, तथा मुकेश पिता कृष्णबाबू श्रीवास्तव (३४) निवासी ग्राम उदरपुरा अटेर रोड थाना फूप जिला भिण्ड हाल निवासी ७२ व्यकंटेंशनगर इन्दौर को घेराबन्दी कर हिरासत मे ले कर थाने लाकर पूछताछ करते चारो आरोपियो ने उक्त घटना घटित करना स्वीकार किया। पुलिस मल्हारगंज द्वारा चारो आरोपियो को न्यायालय प्रस्तुत किया गया जिनका का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया जाकर हत्या में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी करने की कार्यवाही की जा रही है।
अवैध रूप से चरस बेचते हुए युवक गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक ३० जून २०१०- पुलिस एम.जी.रोड द्वारा कल दिनांक २९ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर न्यायालय गेट नं० ३ के पास स्थित होटल के पास से अवैध रूप से चरस बेचते हुए महादेव पिता ठाकुरलाल चौरसिया (५०) निवासी रानीपुरा जगजीवनराम नगर इन्दौर को पकडा तथा पुलिस एम.जी.रोड द्वारा इसके कब्जे से ४६० ग्राम चरस कीमती करीबन ४५ हजार रूपये की बरामद की गई।पुलिस एम.जी.रोड आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध धारा ८/१८ एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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गिरफ्तारी
२० आदतन अपराधी एवं १९ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक ३० जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए २० आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १९ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
०७ स्थाई, ६९ गिरफ्तारी व १८५ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर -दिनांक ३० जून २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०७ स्थाई ,६९ गिरफ्तारी व १८५, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०७ स्थाई ,६९ गिरफ्तारी व १८५, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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समाचार
अवैध शराब सहित तीन गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ३० जून २०१०- पुलिस चन्दननगर द्वारा कल दिनांक २९ जून २०१० को २३.१५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर फूटीकोठी चौराहा इन्दौर से स्कूटी पर अवैध रूप से शराब ले जाते हुए मिले यही ३५७ भवानीनगर इन्दौर निवासी भवानीलाल पिता प्रभूलाल (२४) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से तीन हजार ५५० रूपये कीमत की १०० क्वाटर देशी कच्ची शराब व उक्त स्कूटी बरामद की गई। पुलिस खजराना द्वारा कल दिनांक २९ जून २०१० को २१.२० बजे खजराना तालाब किनारे इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही यही ७६/२ गोहरनगर खजराना इन्दौर निवासी साहिद पिता मोहम्मद हुसैन (१८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक हजार ८०० रूपये कीमत की ६० लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।पुलिस बाणगंगा द्वारा कल दिनांक २९ जून २०१० को २१ बजे गोविन्दनगर खारचा इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही गोविन्दनगर खारचा निवासी धर्मेन्द्र पिता सुरेश (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ३० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस रावजीबाजार द्वारा कल दिनांक २९ जून २०१० को जबरन कालोनी इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही जूनीइन्दौर निवासी पीन्टू पिता प्यारेलाल (२७) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक २९ जून २०१० को चोईथराम सब्जीमण्डी गेट के पास इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाली ताराबाई पति रामचन्द्र पंवार (५०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २५ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस खुडैल द्वारा कल दिनांक २९ जून २०१० को ग्राम पुआडला खुडैल से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ग्राम पुआडला निवासी छगनलाल पिता दयाराम बलाई (५०), ग्राम दूधिया निवासी पूनम पिता नाथूलाल कोशल (२५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २५ क्वाटर व चार लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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शराब
जुऑ खेलते हुए ०६ जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ३० जून २०१०- पुलिस बाणगंगा द्वारा कल दिनांक २९ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर भागीरथपुरा नई बस्ती इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले सुरेन्द्रसिह, राजू, गोलू, सोनू, पप्पू, तथा रोहित को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ७२० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध १३ जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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जुआ
अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए तीन युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ३० जून २०१०- पुलिस परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक २९ जून २०१० को ११.१५ बजे परदेशीपुरा चौराहा इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही १२४/७ नन्दानगर इन्दौर निवासी धमेन्द्र पिता बलीराम (३८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा बरामद किया गया। पुलिस खजराना द्वारा कल दिनांक २९ जून २०१० को २२.३० बजे कृष्णबाग कालोनी चौराहा खजराना इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही ७७ शिवबाग कालोनी खजराना इन्दौर निवासी रणजीतसिह पिता महेन्द्रसिह बंजारा (२३) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा बरामद किया गया। पुलिस राजेंन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक २९ जून २०१० को १३.३० बजे तेजपुर गडबडी इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही १०३ तेजपुर गडबडी इन्दौर निवासी असलम पिता सलीम (२५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा बरामद किया गया। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध २५ आर्म्सएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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अवैध हथियार
Tuesday, June 29, 2010
०४ आदतन अपराधी एवं १३ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक २९ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०४ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १३ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
५८ गिरफ्तारी व १४४ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर -दिनांक २९ जून २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ५८ गिरफ्तारी व १४४, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ५८ गिरफ्तारी व १४४, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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समाचार
अवैध शराब सहित तीन गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २९ जून २०१०- पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक २८ जून २०१० को २३ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुरानी रेती मण्डी राजेन्द्रनगर इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही न्यू प्रकाश नगर सब्जीमण्डी इन्दौर निवासी राजेश पिता कालू (२८), तथा राऊ निवासी भूरीबाई पति मोहनलाल (४०), एवं लीलाबाई पति नन्दकिशोर (३०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २५ क्वाटर, १० लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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शराब
जुऑ खेलते हुए चार जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २९ जून २०१०- पुलिस भवॅरकुआ द्वारा कल दिनांक २८ जून २०१० के २० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम असरावद हरी के खेत से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले सुरेन्द्रसिह, मोहम्मद असलम, विनित, तथा साबिर को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १४ हजार ५० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध १३ जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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जुआ
अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए दो युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २९ जून २०१०- पुलिस परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक २८ जून २०१० को १५.४५ बजे मालवामील सब्जीमण्डी मालवा टावर के पास इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही ५०२ रूस्तम का बगीचा इन्दौर निवासीकैलाश पिता गणेश अहिरवार (३२) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस किशनगंज द्वारा कल दिनांक २८ जून २०१० को २२.३० बजे मनोज के ईट भट्टा किशनगंज से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही ग्राम कुशलगढ थाना बडगोदा निवासी सुभाष पिता शेरसिह भील (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध २५ आर्म्सएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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अवैध हथियार
Monday, June 28, 2010
अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए पॉच युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २८ जून २०१०- पुलिस पलासिया द्वारा कल दिनांक २७ जून २०१० को २३.४५ बजे बंगाली कालोनी चौराहा रिगंगरोड इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही ५२७ विनोबानगर इन्दौर निवासी यशवन्त उर्फ मुकेरी पिता बलराम कैथवास (१९) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया।पुलिस हीरानगर द्वारा कल दिनांक २७ जून २०१० को २२.३० बजे शिवमन्दिर के पास गौरीनगर इलेक्ट्रिक काम्पलेक्स के सामने इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही ७८३ न्यू गौरीनगर इन्दौर निवासी सन्नी पिता राजू (१८), तथा राहुल पिता कैलाश यादव (१९) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू ,एक कटार बरामद की गई। पुलिस खजराना द्वारा कल दिनांक २७ जून २०१० को महक वाटिका के पास खजराना इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही ३०३ महालक्ष्मीनगर इन्दौर निवासी पीन्टू पिता रामनारायण जाट (२३) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस हातोद द्वारा कल दिनांक २७ जून २०१० को ग्राम बौरासी हातोद से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही के रहने वाले प्रकाश पिता मुन्नालाल जाटव (२६) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक धारिया बरामद किया गया। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध २५ आर्म्सएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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अवैध हथियार
अवैध रूप से गांजा की तस्करी कर ले जाते हुए दो गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक २८ जून २०१०- पुलिस पलासिया द्वारा कल दिनांक २७ जून २०१० को ०३.१५ बजे मुखाबिर से मिली सूचना के आधार पर बारह पत्थर चौराहा पलासिया से गांजे की अवैध तस्करी मे लगे भतर पिता सत्यनारायण पाली (१८) निवासी चितावद मन्दिर के पास इन्दौर, तथा रूमालसिह पिता वासी भील (३५) निवासी दुगडिया भेरूघाटी के पास बडवाली को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक लाल रंग के थैले में रखा २२ किलो ५०० ग्राम गांजा कीमती करीबन २२ हजार रूपये का बरामद किया गया। पुलिस पलासिया द्वारा दोनो आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा ८/२० एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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गिरफ्तारी
०१ आदतन अपराधी एवं २२ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक २८ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०१ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा २२ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
०१ स्थाई, ५६ गिरफ्तारी व ११२ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर -दिनांक २८ जून २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ५६ गिरफ्तारी व ११२, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ५६ गिरफ्तारी व ११२, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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अवैध शराब सहित तीन युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २८ जून २०१०- पुलिस परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक २७ जून २०१० को १६.४० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शीलनाथ केम्प पुलिया के पास कुलकर्णी का भट्टा इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ६२४ शीलनाथ केम्प कुलकर्णी का भट्टा इन्दौर निवासी विकास उर्फ चिंग्गा पिता अशोक भामी (१९), को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १४ हजार रूपये कीमत की ३५० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस लसूडिया द्वारा कल दिनांक २७ जून २०१० को श्रीरामनगर काकड लूसडिया इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले रमेश पिता तुलसीराम मालवीय (५०), को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २५ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक २७ जून २०१० को सिलीकॉन सिटी के पास इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले झूलेलालनगर इन्दौर निवासी सगुनाबाई पति त्रिलोकसिह चौहान (३५), को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २५ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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शराब
जुऑ खेलते हुए तीन जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २८ जून २०१०- पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक २८ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नयू प्रकाश नगर झोपडपट्टी इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले भूरेलाल, सुरेश तथा कैलाशचन्द्र को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ७२० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध १३ जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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जुआ
दहेज प्रताडना के दो मामलो मे ०६ के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर- दिनांक २८ जून २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक २७ जून २०१० को १४.५५ बजे श्रीमती जाहिदा पति इसरार शेख (२८) निवासी १७/३ मोहनपुरा इन्दौर की रिपोर्ट पर यही अमरटेकरी इन्दौर के रहने वाले इसके पति इसरार शेख पिता गुलाबखां (३५), ससुर गुलाम मोहम्मद, तथा बादशाह के विरूद्ध धारा ४९८ ए.३२३, ५०६.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया का पति इसरार शेख पिता गुलाबखां (३५), ससुर गुलाम मोहम्मद, तथा बादशाह द्वारा दहेज मे नगद रूपये लाने की मांग की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति इसरार शेख पिता गुलाबखां (३५), ससुर गुलाम मोहम्मद, तथा बादशाह के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार दिनांक २७ जून २०१० को १६.०५ बजे श्रीमती अनिता पति मुकेश (२७) निवासी अमरटैकरी इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति मुकेश पिता भेरूलाल, सास लक्ष्मीबाई पति भैरूलाल तथा मीराबाई के विरूद्ध धारा ४९८ ए.३२३ ५०६.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया का पति मुकेश पिता भेरूलाल, सास लक्ष्मीबाई पति भैरूलाल तथा मीराबाइ द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस महिलाथाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति मुकेश पिता भेरूलाल, सास लक्ष्मीबाई पति भैरूलाल तथा मीराबाइ के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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समाचार
Sunday, June 27, 2010
डकैती की योजना बनाते पॉच के विरूद्ध प्रकरण दर्ज, हथियारो सहित तीन गिरफ्तार अरोपियो से तीन लाख के सोने चॉदी के जेबरात बरामद
इन्दौर -दिनांक २७ जून २०१०- पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री मकरन्द देउस्कर ने बताया कि कल दिनांक २६/२७ जून २०१० की ०१.१० बजे रात्री में नगर पुलिस अधीक्षक विजयनगर अमरेन्द्रसिह को मुखबिर से सूचना मिली कि ए.बी.रोड पर बडी भमोरी स्थित रघुनाथ पेट्रोल पम्प के पास अन्धेरे में बैठकर कुल लोग कहीं पर डकैती डालने की योजना बना रहे है। इस सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक विजयनगर अमरेन्द्रसिह द्वारा थाना प्रभारी एमआईजी मोहनसिह यादव, विजयनगर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक युवराजसिह चौहान, सउनि सुरेश शर्मा, सउनि बंशीलाल हटीला, प्रधान आरक्षक श्यामकिशोर, रामसिह, आरक्षक शैलेन्द्रसिह तथा जितेन्द्रसिह को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान की घेराबन्दी करते हुए अन्धेरे मे बैठे व्यक्तियो को ललकारा तो सभी आरोपी भागने लगे जिन्हे पुलिस की टीम द्वारा साहसपूर्वक पीछा कर आरोपी कृष्णा पिता रामसही बलाई (१८) निवासी ग्राम भोजाखेडी जिला खण्डवा, २-बलराम पिता टाटिया बलाई (१८) निवासी महेश्वर जिला खरगोन, ३-केसरू पिता शेरसिह भील (२३) निवासी ग्राम होलीबैडा टांण्डा जिला धार को घेराबन्दी कर मौके पर ही पकड लिया तथा अन्धेरे का फायदा उठाते हुए इनके दो साथी भूरा पिता सदन भील, तथा इसका भाई भाटिया पिता सदन भील मौके से भाग निकले। पुलिस द्वारा उक्त तीनो आरोपियो की तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से एक देशी रायफल (बन्दूक), दो जीवित कारतूस, एक चाकू, तथा एक छूरा बरामद किया गया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ मे ज्ञात हुआ कि सभी आरोपीगण पास में ही स्थित ए.बी.रोड पर बडी भमोरी के पास रघुनाथ पेट्रोल पम्प पर डकैती डालने की तैयारी कर मौके पर घात लगाकर बैठे थे। पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा उक्त तीनो आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा ३९९/४०२ भादवि तथा २५/२७ आर्म्सएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर पूछताछ के दौरान तीन स्थानो पर की गई नकबजनियों का खुलासा हुआ है तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से तीन लाख के सोने चॉदी के जेबरात बरामद किये गये है। पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए इनके दोनो फरार साथियो की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।
किसानों को नकली कीटनाषक दवा बेचकर धोखाधडी करने वाले दो आरोपी जूनी इंदौर पुलिस द्वारा गिरफ्तार, दो कारें एवं नकली कृषि दवाईयां कीमती ५ लाख रूपये की बरामद
इन्दौर -दिनांक २७ जून २०१०- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी श्रीनिवास राव ने बताया कि, पुलिस थाना जूनी इंदौर द्वारा दो शातिर बदमाषों को गिरफ्तार किया जाकर उनके कब्जे से नामी कम्पनी की नकली बाविस्टीन नामक कीटनाषक दवाईयां एवं दो अल्टो कार कीमती ५ लाख रूपये की बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पष्चिम) मनोजसिंह ने बताया कि, दिनांक २६/६/२०१० की शाम को जूनी इंदौर पुलिस को एक कीटनाषक दवा विक्रेता कम्पनी बी.ए.एस.एफ. के प्रतिनिधि ने सूचना दी कि, उनकी कम्पनी के उत्पाद बाविस्टीन नामक कीटनाषक दवाई जिसका उपयोग किसान बीज के साथ डालकर बोने के लिये करते हैं, जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है, तथा इसमें ५० प्रतिषत कार्बेनडेजिम नामक रसायन होता है, किन्तु उक्त उत्पाद का नकली बाविस्टीन जिसमें मात्र ८.११ प्रतिषत कार्बेनडेजिम नामक रसायन होना पाया गया है, को किसानों को कम कीमत में बेचकर किसानों एवं कम्पनी के साथ धोखाधडी कर रहे हैं। उक्त सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक जूनी इंदौर, बिट्टू सहगल ने एक टीम तैयार की, जिसमें थाना प्रभारी जूनी इंदौर आनन्द यादव, एवं सउनि. पी.एस.चौहान, आरक्षक ओमप्रकाष, व तेजसिंह को रखा तथा मुताबिक सूचना सपना संगीता रोड पर आरोपियों द्वारा अपनी-अपनी अल्टो कार से उक्त नकली कीटनाषाक बेचने के स्थान लोटस के पास वाली गली की घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को रंगे हाथों उक्त नकली कीटनाषक दवा बाविस्टीन के तीन कार्टून, जिसमें प्रत्येक कार्टून में ५००-५०० ग्राम के ४० पैकेट इस प्रकार कुल १२० पैकेट, ६० किलो ग्राम वजन की नकली बाविस्टीन नामक कीटनाषक पायी गई, जिसे जप्त कर उक्त दोनों आरोपियों प्रमोद पिता मूलचंद भारद्वाज उम्र ४२ साल निवासी २ कबूतरखाना, नंदलालपुरा इंदौर एवं लोकपाल सिंह पिता अवधेष सिंह उम्र ४८ साल निवासी २०२ आनन्द नगर, भंवरकुंआ इंदौर को धारा ४२०,४८६,४८८ भादवि. एवं २९ कीटनाषक अधिनियम १९६८ के तहत गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी लोकपाल सिंह कुषवाह एम.एस.सी. (कृषि) तक षिक्षित है, तथा पूर्व में कीटनाषक बनाने वाली कम्पनी में कृषि वैज्ञानिक के तौर पर नौकरी कर चुका है। ज्ञातव्य है कि, काफी समय से इस प्रकार की षिकायतें मिल रही थीं कि, कुछ लोग कीटनाषक दवाओं के पैकेट कम कीमत पर किसानों को उपलब्ध कराने के नाम पर उन्हें नकली एवं घटिया किस्म की कीटनाषक दवाऐं बेचकर धोखाधडी कर रहे हैं। इसी सूचना की तस्दीक के उपरांत यह कार्यवाही की गई है। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों से जप्त नकली दवाओं के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है, तथा इसके स्त्रोंतो को ज्ञात कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
०२ आदतन अपराधी एवं १३ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक २७ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०२ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १३ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
०४ स्थाई, ३८ गिरफ्तारी व १२२ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर -दिनांक २७ जून २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०४ स्थाई, ३८ गिरफ्तारी व १२२, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०४ स्थाई, ३८ गिरफ्तारी व १२२, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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समाचार
अवैध शराब सहित चार युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २७ जून २०१०- पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा कल दिनांक २६ जून २०१० को१३.५५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बाबू घनश्यामदास नगर इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ३७२/२ बाबू घनश्यामदास नगर इन्दौर निवासी पपिया पिता नारायण हरिजन (४०), को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १३ हजार ५०० रूपये कीमत की ३५० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।पुलिस रावजीबाजार द्वारा कल दिनांक २७ जून २०१० को शंकरबाग इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही राजनगर इन्दौर निवासी राहुल पिता राजेश राठौर (१८), को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।पुलिस चन्दननगर द्वारा कल दिनांक २७ जून २०१० को रामानन्दनगर पुलिया के पास इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले शिवनगर मुसाखेडी इन्दौर निवासी रवि पिता बलराम यादव (२०), को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १ हजार ८०० रूपये कीमत की ४८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस गोतमपुरा द्वारा कल दिनांक २७ जून २०१० को ग्राम जलोदियाखान से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले लालसिह पिता बद्रीलाल (२०), को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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शराब
जुऑ/सट्टा खेलते हुए १० जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २७ जून २०१०- पुलिस पलासिया द्वारा कल दिनांक २६ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पी.डब्ल्यू.डी.आफिस के पास मैदान इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले विशाल, अशोक,नीलेश, तथा राजेश को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ३२ हजार ८७६ रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक २६ जून २०१० को शान्तीनगर मूसाखेडी इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले विजय, बबलू, कमल, राकेश, तथा अजयकुमार को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक हजार ५१० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक २६ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम डकाच्या नई आबादी क्षिप्रा से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही ग्राम डकाच्या निवासी विश्वास उर्फ कल्लू पिता छगनलाल हरिजन (२५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ३४० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ/सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २७ जून २०१०- पुलिस क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक २६ जून २०१० को ९.५५ बजे बजरंगनगर पालिया क्षिप्रा से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही सिंग्गा बोरी टाण्डा जिला धार निवासी रेमसिह पिता धूमजी भील (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक गंड़ासा बरामद किया गया। पुलिस क्षिप्रा द्वारा आरोपी रेमसिह भील को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध २५ आर्म्सएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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अवैध हथियार
Saturday, June 26, 2010
पुलिस के गश्ती दलो द्वारा लूट व हत्या की घटनाऐं करने वाले अपराधियो का पर्दाफॉश, एक आरोपी तत्काल गिरफ्तार किया गया
इन्दौर -दिनांक २६ जून २०१०- पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री मकरन्द देउस्कर ने बताया कि आज दिनांक २६ जून २०१० को थाना लसूडिया पर फरियादी जितेन्द्र चौहान पिता गोवर्धनलाल चौहान (२०) निवासी २६ भाग्यश्री कालोनी इन्दौर मूल निवासी खटीक मोहल्ला भानपुरा जिला मन्दसौर ने बताया कि मैं आज दिनांक २६ जून २०१० के रात्री २ बजे आर्बिटमाल के टैलीफर्मेन्स कम्पनी में काम करने वाले अभिषेक पाण्डे पिता आर.एफ. पाण्डे (२५) निवासी जसवाडी रोड खण्डवा हाल आर्बिटमाल के साथ अपनी हीरोपुक से अपने घर जा रहे थे तभी नर्मदा क्वाटर के पीछे स्लाईज नं० ४ स्कीम नं० ७८ के पास दो अज्ञात आरोपियो ने मोटर सायकल से आकर हमे रोका तथा चाकू अडाकर मेरे साथी अभिषेक पाण्डे से एक हाथ घडी व नोकिया कम्पनी का मोबाइल फोन छीन लिया व चाकू से प्रहार कर घायल कर भाग गयें। इस सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक विजयनगर अरमेन्द्रसिह, थाना प्रभारी लसूडिया व्ही.एस.द्विवेदी, द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए गस्तीदल के उप निरीक्षक आई.एस०जमरे, व इनके हमराह पुलिस के गस्तीदल के जवानो द्वारा घायल अभिषेक पाण्डे को उपचार के लिये तत्काल अस्पताल भिजवाया गया जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के पश्चात् नगर पुलिस अधीक्षक विजयनगर अमरेन्द्रसिह व अन्य कर्मचारीगण अपराधियो की पतारसी करने मे लगे थे कि इसी दौरान आरोपियो ने बंगाली कालोनी चौराहा रिंग रोड वायपास पर फरियादी यशवन्त पिता कन्हैयालाल विश्वकर्मा (२६) निवासी ११९ आशानगर खजराना का अपने साथी राजएक्सपे्रस के प्रोटेक्शन मैनेजर नितिन श्रीवास को अपनी मोटर सायकल टीवीएस विक्टर एमपी०९/एमजी/ ५४८७ से संचार नगर छोडने जा रहा था जिसे भी उक्त अज्ञात दो आरोपियो ने मोटर सायकल अडाकर फरियादी की मोटर सायकल को रोककर चाकू व रिवाल्वर अडाकर बोले कि जो तुम्हारे पास है निकाल कर हमे दे दो, इस पर नितिन श्रीवास ने अपने पास का नोकिया कम्पनी का मोबाईल फोन कीमती ९५०० रूपये का, १२०० रूपये नगद, वेन्डेक्स की चैन जिसमे सोने का लॉकेट लगा था, पेनकार्ड, ड्रायविंग लायसेन्स, परिचय पत्र आदि छीन लिया इसके बाद मुझे चाकू अडाकर दोनो बदमाशो ने मेरे पास से एक नोकिया कम्पनी का मोबाइल फोन १२०८ मॉडल, मेरा पर्स जिसमें ९२०० रूपये नगद व एटीएम, लायसेन्स व परिचय पत्र रखा था जिसे छीन कर बायीं जाघं पर व सीने मे चाकू से मारकर चोट पॅहुचाई व पिपल्या हाना की और मेरी मोटर सायकल एमपी-०९/एमजी/ ५४८७ लूट कर भाग गये। इसके पश्चात् उक्त दोनो अज्ञात आरोपियो ने कमला नेहरू स्कूल के पास छोटीग्वालटोली क्षैत्र में मजरूह अवनीश पिता उमाशंकर शर्मा (२३) निवासी १२१ शिवजीनगर उज्जैन हाल जी-२ अनुज अपार्टमेन्ट सांकेतनगर इन्दौर को रोककर चाकू से वारकर इसके कब्जे से एक पर्स जिसमें १२०० रूपये नगद व पेनकार्ड, ड्रायविंग लायसेन्स आदी लूट कर भाग गये।इसी बीच पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली क्षैत्रान्तर्गत यू.को.बैंक एटीम के पास सेफी होटल के सामने जवाहर मार्ग इन्दौर से अपनी मोटर सायकल एमपी०.९/एमएक्स/७३९१ से जा रहे रामप्रसाद पिता माताबदल चौहान (४५) निवासी १७९ लोकनायकनगर इन्दौर को उक्त अज्ञात दोनो आरोपियो ने रोककर चाकू व रिवाल्वर अडाकर इनके कब्जे से मय पर्स जिसमें १५ हजार रूपये नगद एक मोबाईल फोन लूट लिया।इस प्रकार एक के बाद एक लगातार हो रही लूट की घटनाओं का पुलिस कन्ट्रोल रूम से सूचना प्राप्त होने पर आरोपियो का पीछा कर रहे नगर पुलिस अधीक्षक विजयनगर अमरेन्द्रसिह ने वायरलेस द्वारा गस्त कर रहे कर्मचारियो/अधिकारियो को अपराधियो की घेराबन्दी करने के निर्देश दिये एवं स्वंय मय स्टॉफ के अपराधियो का पीछा किया, इस दौरान पुलिस कन्ट्रोल रूम मे तैनात उप निरीक्षक रूपसिह चौहान, प्रधान आरक्षक राकेशसिह चौहान, आरक्षक दीपक चांचर, यशवन्त सिकरवार, व देवेन्द्र सिकरवार ने कन्ट्रोल रूम प्रभारी निरीक्षक सुभाषसिह के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक विजयनगर अमरेन्द्रसिह द्वारा वायलेस पर दिये जा रहे दिशानिर्देशो के अनुसार पुलिस थाना लसूडिया, खजराना, पलासिया, छोटी ग्वालटोली, व सेन्ट्रल कोतवाली के गस्ती दलो के कर्मचारियो/ अधिकारियो के साथ तालमेल बिठाकर अपराधियो की घेराबन्दी करवाई गई उक्त घेराबन्दी के दौरान दोनो अपराधी राजकुमार ब्रिज के उपर घेर लिये गये थे, किन्तु अचानक चकमा देकर अन्घेरे का फायदा उठाकर कुछ मिनटो के लिये गायब हो गये थे, किन्तु पुलिस दल द्वारा अपनी कार्यवाही मे लापरवाही न बरतते हुए अपराधियो को पकडने के लिये सत्त घेराबन्दी जारी रखी, जिसके परिणाम स्वरूप घटना का मुख्य एक अपराधी अमित आदिवाल पिता अशोक आदिवाल निवासी रानीपुरा थाना परदेशीपुरा इन्दोर को लूटे गये माल सहित पकडा गया किन्तु दूसरा आरोपी लखन जाट पिता रमेश जाट निवासी परदेशीपुरा इन्दौर का अपनी मोटर सायकल छोडकर अन्धेरे का फायदा उठाकर भागने मे सफल हो गया, पुलिस द्वारा पकडे गये आरोपी से लूटे गये कुछ पर्स, व उनमे रखे रूपये तथा सामान आदि बरामद कर लिया है, पुलिस द्वारा इस आरोपी से रक्त युक्त चाकू भी बरामद किया गया है।पुलिस थाना लसूडिया, खजराना, छोटीग्वालटोली व सेन्ट्रल कोतवाली पर दोनो अपराधियो के विरूद्ध क्रमशः ३०२,३९७,भादवि, ३९४.३९७,भादवि, ३९४,भादवि, एवं ३९२,३९४,५०६ भादवि की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। पुलिस द्वारा इसके फरार साथी लखन जाट की सरगर्मी से तलाश की जा रही है, पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर झोन इन्दौर श्री संजय राणा द्वारा फरार अपराधी लखन जाट को पकडने हेतु १५ हजार रूपये के इनाम की उद्घोषणा की गई है, एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव द्वारा पुलिस टीम के कर्मचारियों को ५००-५०० रूपये तथा अधिकारियों को एक-एक हजार रूपये के इनाम दिये जाने की घोषणा की गई है। पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा घटना घटित करने वाले अपराधी को तत्परतापूर्वक पकडने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को शाबासी दी है तथा गस्तीदल के अधिकारियो/कर्मचारियो एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम के कर्मचारियो के मध्य बेहतर तालमेल बिठाकर कार्य करने की प्रशंसा की है।
फ्रेण्ड्स क्लब के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों का पर्दाफाश
इन्दौर- दिनांक २६ जून २०१०- पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री मकरन्द देउस्कर व्दारा इंदौर तथा मध्यप्रदेश के अन्य कई शहरों मे समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले फेण्ड्स क्लब के लुभावने विज्ञापन जिनके प्रलोभन में आकर कई लोगों ने लाखों रूपये दिये हुए मोबाईल नम्बरों पर बात कर उनके बैंक खातों में जमा करवा दिये किन्तु उन्हें धोखे के अलावा कुछ नहीं मिलता है,शर्म के मारे व्यक्ति किसी से शिकायत भी नही कर पाता । एैसे ही विज्ञापनों व्दारा झॉसा देकर रूपये ऐंठने वाले लोगों के विरूध्द कार्यवाही करने के निर्देश अति.पुलिस अधीक्षक अपराध अरविन्द तिवारी व उप पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह को दिये गये थे एैसे ही विज्ञापन का शिकार जब क्राईम ब्रांच के पास पहुॅचा तो अधिकारियों व्दारा जॉच हेतु वी.केयर फॉर यू प्रभारी उपनिरीक्षक दीपिका शिन्दे को सौंपा गया । उप पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक दीपिका शिन्दे एवं उनकी टीम व्दारा दिल्लगी,तमन्ना,प्रिया,लव आजकल,अन्य कई नामों से पेपर में प्रकाशित होने वाले लुभावने विज्ञापनों को प्रकाशित करवा कर फोन पर लड़कियों से बात करवाकर अपने बैंक खातों में पैसे जमा करने वाले मुख्य आरोपी भविष्य पिता देवनारायण जोनवाल निवासी व्यंकटेश नगर इंदौर तथा उसके साथी जितेन्द्र पिता दुर्गा प्रसाद सोनी निवासी गोमा की फेल इंदौर को पलासिया थाना प्रभारी उपनिरीक्षक श्री गायकवाड़ एवं उनकी टीम की मदद से गिर. किया गय,जिनके विरूध्द थाना पलासिया पर कार्यवाही की जा रही है । भविष्य व्दारा लोगों से बातें कर प्रतिमाह १० से १५ हजार रूपया कमाने का लालच लोगों को दिया जाता था,और क्लब में मेम्बर बनने के लिये उनसे यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के खाते में रूपया डलवाया जाता था,जब कोई व्यक्ति इनके खाते में पैसा डाल देता तो यह उससे बात करना बंद कर देते थे । जितेन्द्र व्दारा पेपर में विज्ञापन प्रकाशित करने के नाम पर भविष्य से कमिशन लिया जाता था,और विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित कराये जाते है इनके व्दारा उपयोग में लाये जा रहे बैंक खाते किसके है,इस सम्बन्ध में जॉच की जा रही है। जॉच में यह तथ्य भी सामने आये है इन लोगों का फ्रेण्डशिप क्लब के नाम पर चलने वाला नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है,जहॉ ये अलग-अलग नामों तथा अलग-अलग मोबाईल नम्बरों का उपयोग कर लोगों के साथ धोखधड़ी करने का प्रयास करते है। उक्त आरापियों की गिरफ्तारी में वी.केयर फॉर यू में पदस्थ आरक्षक बालकृष्ण,रविन्द्र,प्रशान्त,माया,एवं पुष्पलता का विशेष योगदान रहा ।
दुकान से मोबाइल चुराते हुए आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक २६ जून २०१०- पुलिस महू द्वारा कल दिनांक २५ जून २०१० को १३.४५ बजे ऋषीकुमार पिता सीताराम (३०) निवासी रेल्वे स्टेशन महू की रिपोर्ट पर यही ग्राम गुर्जरखेडा महू निवासी अनूप पिता राजाराम मेहरा के विरूद्ध धारा ३७९ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे खुलासा हुआ कि कल दिनांक २४ जून २०१० को १५.३० बजे फरियादी की रेल्वे स्टेशन महू स्थित ऑटो इलेक्ट्रिक की दुकान से टेबल पर रखा एक नौकिया कम्पनी का मोबाइल फोन कीमती पॉच हजार १०० रूपये का चुराकर ले गया था। पुलिस महू द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए आरोपी अनूप पिता राजाराम मेहरा निवासी गुर्जरखेडा महू को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से फरियादी का चुराया गया उक्त नौकिया कम्पनी का मोबाइल फोन बरामद कर प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
प्रतिबंधित फिल्मो की नकली सीडियां बेचते हुए दुकानदार गिरफ्तार,
इन्दौर -दिनांक २६ जून २०१०- पुलिस सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक २५ जून २०१० को २०.१० बजे वैभव पिता सुदामाप्रसाद शर्मा (३२) निवासी ५६ पागनीसपागा इन्दौर की रिपोर्ट पर अजय पिता श्रवण कुमार (३०) निवासी जनता कालोनी बडागणपती इन्दौर के विरूद्ध धारा ५१,५२ए,६४,६८ए कापीराईट एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे खुलासा हुआ कि आरोपी अजयकुमार अपनी अजीज टावर खातीपुरा स्थित जैन इलेक्ट्रानिक की दुकान पर प्रतिबंधित फिल्मो की नकली सीडियां बेच रहा था, पुलिस द्वारा इसके कब्जे से प्रतिबंधित फिल्मो की कुल ५८१९ सीडियां कीमती दो लाख ३६ हजार ८५ रूपये की बरामद की गई। पुलिस सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा आरोपी अजयकुमार पिता श्रवणकुमार को गिरफ्तार कर प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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०१ आदतन अपराधी एवं ०७ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक २६ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०१ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ०७ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
०२ स्थाई, ५२ गिरफ्तारी व १२३ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर -दिनांक २६ जून २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०२ स्थाई, ५२ गिरफ्तारी व १२३, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०२ स्थाई, ५२ गिरफ्तारी व १२३, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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अवैध शराब सहित युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २६ जून २०१०- पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा कल दिनांक २५ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर महावरनगर हीरोहोण्डा शोरूम के सामने इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही अन्नपूर्णा मन्दिर के पास स्थित झोपडपट्टी इन्दौर निवासी शंकरसिह पिता नरसिह भील (३३), को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २२ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २६ जून २०१०- पुलिस क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक २५ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सांवेर रोड मांगलिया चौराहा क्षिप्रा से सट्टे की गतिविधियो में लिप्त यही मांगलिया निवासी संजय उर्फ प्रिन्स पिता राजेन्द्र मेहता (२३) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से दो हजार १०० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की गई।पुलिस क्षिप्रा द्वारा आरोपी का गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध ४ क जुऑएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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सट्टा
अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २६ जून २०१०- पुलिस चन्दननगर द्वारा कल दिनांक २५ जून २०१० को २३.५५ बजे श्रीरामनगर मैन डी.पी. के पास इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही श्रीरामनगर इन्दौर निवासी रमेश पिता अर्जुन बलाई (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक देशी कट्टा एवं तीन जीवित कारतूस बरामद किये गये।पुलिस चन्दननगर द्वारा आरोपी रमेश को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध २५ आर्म्सएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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अवैध हथियार
दहेज प्रताडना के दो मामलो मे ०६ के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर- दिनांक २६ जून २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक २६ जून २०१० को १४.३० बजे श्रीमती कामनी वर्मा पति संदीप वर्मा (२५) निवासी हाथीपाला कलाली के पीछे रावजीबाजार इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति संदीप पिता बाबूलाल वर्मा, ससुर बाबूलाल, मनदीप, धीरज, तथा नीलम के विरूद्ध धारा ४९८ ए. ५०६.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया का पति संदीप पिता बाबूलाल वर्मा, ससुर बाबूलाल, मनदीप, धीरज, तथा नीलम द्वारा दहेज मे दो लाख रूपये नगद लाने की मांग की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति संदीप पिता बाबूलाल वर्मा, ससुर बाबूलाल, मनदीप, धीरज, तथा नीलम के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।पुलिस चन्दननगर द्वारा दिनांक २६ जून २०१० को १४.०५ बजे श्रीमती मोनिका पति अमीतकुमार (२७) निवासी अग्निहोत्री कम्पाउण्ड इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति अमीतकुमार पिता अम्बाराम के विरूद्ध धारा ४९८ ए. ५०६.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया की शादी २७ मई २००८ को अमीतकुमार के साथ हुई थी तभी से फरियादिया का पति अमितकुमार द्वारा दहेज मे १० लाख रूपये नगद लाने की मांग की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस चन्दननगर द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति अमीतकुमार के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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Friday, June 25, 2010
सूदखोरो के विरूद्ध विशेष अभियान
इन्दौर- दिनांक २५ जून २०१०- पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर झोन इन्दौर श्री संजय राणा के निर्देशानुसार दिनांक २५ जून २०१० से सूदखोरो के विरूद्ध १० दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है, अभियान के तहत सूदखोरो से पिडित व्यक्ति अपना आवेदन पत्र निम्न प्रोफार्मा में सम्बधित नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/ पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में प्रस्तुत कर सकते है,आवेदन का प्रोफार्मा निम्नानुसार है-
प्रपत्र - १
सूदखोरी के विरूद्ध आवेदन
प्रति,
थाना प्रभारी,
थाना ----------
जिला ---------
१. फरियादी का नाम -----------------
२. फरियादी के पिता/पति का नाम -----------------
३. उम्र -----------------
४. जाति -----------------
५. फरियादी का पूरा पता -----------------
६. दूरभाष सम्पर्क क्र. (यदि उपलब्ध हो तो) -----------------------
७. उस व्यक्ति का नाम जिससे ऋण प्राप्त किया है ------------------
८. जहॉं से ऋण प्राप्त किया गया,
उस प्रष्ठिान का नाम एवं पता -----------------
९. ऋण में ली गई राशि रू. ---------------
१०. ऋण लेने का दिनांक -----------------
११. निर्धारित किए गए ब्याज की दर -----------------
१२. ऋण प्राप्त करने हेतु बंधक रखी गई
रकम, दस्तावेज, कोरे चेक, एटीएम कार्ड, आभूषण-------------
मुख्त्यार नामा, अन्य दस्तावेज का विवरण दस्तावेज ------------
कोरे चेक ------------
एटीएम कार्ड ----------
मुख्त्यारनामा ----------
अन्य दस्तावेज ---------
१३. आवेदक द्वारा अब तक चुकाई गई राशि रू. ---------------
१४. साहूकार द्वारा ब्याज जोड़कर चाही जा रही शेष राशि रू. -------------
१५. शिकायत / सूदखोर द्वारा की जा रही प्रताड़ना का संक्षिप्त विवरण
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
स्थान
दिनांक - आवेदक के हस्ताक्षर ------------
आवेदक का नाम, ------------
पिता/पति का नाम ------------
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इन्दौर यातायात पुलिस द्वारा शिक्षण सस्थानों मे यातायात से शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ
इन्दौर- २५ जून २०१०-विगत वर्ष केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के द्वारा देश के सभी केन्द्रिय बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलो को सर्कुलर भेज कर सभी स्कूलो को यातयात से सम्बंधित शिक्षा तथा सुरक्षित जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे मे विद्यार्थियो को शिक्षा देने के लिए निर्देशित किया गया था। सर्कुलर में यह भी निर्देश दिये गये थे कि विद्यार्थियो को वर्कशाप सिम्पोसियम व अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के मायम से यह शिक्षा दी जाये एवं इसे पाठ्यक्रम मे भी शामिल किया जाये। सर्कुलर मे बताये गये तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए यातायात पुलिस इन्दौर द्वारा शहर के ही जागरुक एवं यातायात शिक्षा के क्षैत्र में सक्रिय श्री भरत टोंके एवं प्रफुल्ल जोशी के साथ मिलकर ६ महिनों की मेहनत के पश्चात सर्कुलर में दिये गये बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत और प्रभावशाली पाठ्यक्रम तैयार किया गया है जिसे दिनांक २६.०६.१० को केन्द्रिय माध्यमिक बोर्ड से सम्बंधित सभी स्कूलो के लिए जारी किया जा रहा है। विभाग के द्वारा सभी स्कूलो की सुविधा की दृष्टि से आगामी ३ माह में उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पश्चात् प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबंद्ध स्कूलों व शासकीय स्कूलों के विर्द्याथियो को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके अतंर्गत प्रदेश के बोर्ड से संबंद्ध सभी स्कूलो मे प्रशिक्षण आयोजित किया जावेगा। वर्तमान में कक्षा ८ से लेकर १२ के विद्यार्थियो के लिए यह प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जावेगा। प्रशिक्षण उपयोगी पाये जाने पर अन्य कक्षा के विर्द्याथियो को भी दिया जा सकता है। इन्दौर यातायात पुलिस के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि उक्त कार्यक्रम के प्रदर्शन के अवसर पर अधिक से अधिक शैक्षणिक संस्थाओ के प्रचार्य एवं शैक्षणिक स्टॉफ उपस्थित रहे एवं विषय के बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त करे ताकि विद्यार्थियो को अच्छे से प्रशिक्षित किया जा सकें एवं इस जन उपयोगी विषय का अघिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। उक्त कार्यक्रम में यातायात विषय के सभी पहलुओं को संकलित किया गया है जिसमें यातायात नियम, वाहन, लायसेंस प्रकिया, संकेत, रोड मार्कस/साइन बोर्ड आदि सभी जानकारियॉ सम्मलित की गई है। उक्त कार्यक्रम दि. २६.०६.१० को ११.०० बजे से विश्वविद्यालय के सभागृह खण्डवा रोड मे आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री संजय राणा-पुलिस महानिरिक्षक इन्दौर जोन करेंगे। कार्यक्रम में इन्दौर संभाग कमिश्नर श्री बसंत प्रताप सिंह, श्री डी. श्रीनिवास राव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर तथा वि. वि. के कुलपति डॉ आशुतोष मिश्र तथा केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सचिव भी विशेष रुप से उपस्थित रहेंगे। विभाग द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं से संबंद्ध व्यक्तियो तथा प्रबुद्ध वर्ग से आग्रह है कि उक्त कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित हों। मीडिया वर्ग विशेष आमंत्रित है क्योकि यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें एक-एक व्यक्ति भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करेगा तो अवश्य ही हम किसी व्यक्ति की जान सड़क पर खत्म होने से बचा पाने में सफल होंगे।
सूदखोरो के विरूद्ध पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई
इन्दौर -दिनांक २५ जून २०१०- पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर झोन इन्दौर श्री संजय राणा के निर्देश पर सूदखोरो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, इसी तारतम्य में इन्दौर पुलिस द्वारा आज दिनांक २५ जून २०१० को चार थाना क्षैत्रो में सूदखोरो के विरूद्ध कार्यवाही की गई, जिसमे पुलिस भवॅरकुआ द्वारा दिनांक २४ जून २०१० को सोनू पिता अनिल राठौर (२५) निवासी विदुरनगर झोपडपट्टी इन्दौर की रिर्पोट पर केन्दू उर्फ चरणजीतसिह पिता साधूसिह (३०) निवासी २४० संतनगर इन्दौर के विरूद्ध धारा ३८४ भादवि. तथा ३,४ ऋण संरक्षण अधिनियम १९३७ के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि फरियादी सोनू ने आरोपी केन्दू उर्फ चरणजीतसिह से ११ माह पूर्व पॉच हजार रूपये उधार लिये थे एक माह बाद वापस देना थे, उस समय ५० रूपये फाईल चार्ज व ३५० रूपये ब्याज के काट लिये थे, एक माह में फरियादी सोनू रूपये वापस नही कर पाया तो आरोपी ने २० रूपये रोज के हिसाब से पैनल्टी लगा दी एक माह बाद ४० रूपये रोज की पेनल्टी लगा दी, जब फरियादी अपना रिक्सा लेकर खण्डवा नाके की और गया तो आरोपी ने रिक्सा खडा करवा लिया और रिक्से के कागजात भी रख लिये २० हजार रूपये की मांग की, फरियादी ने ६ हजार रूपये जमा भी कर दिये थे उसके बावजूद भी रिक्सा व कागजात वापस नही कर रहा था। पुलिस द्वारा सूचना मिलते ही तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी को हिरासत मे ले कर कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार पुलिस जूनीइन्दौर द्वारा दिनांक २४ जून २०१० को महेश पिता रूपचन्द्र रजनानी (२३) निवासी बी.के.सिन्धी कालोनी इन्दौर की रिर्पोट पर आरोपी विवेक पिता श्रीचन्द्र छावडा (३२) निवासी ग्रेटर वैशालीनगर के विरूद्ध धारा ३८४ भादवि. तथा ३,४ ऋण संरक्षण अधिनियम १९३७ के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि फरियादी महेश ने आरोपी विवेक छाबडा के पास तीन कोरे चैक हस्ताक्षर शुदा एवं तीन स्टॉप १००-१०० रूपये के देकर ५ दिसम्बर २००९ को २५ हजार रूपये ब्याज पर लिये थे, जिसके एवज् मे एक लाख ५० हजार रूपये फरियादी आरोपी विवेक को दे चूका है उसके बाद भी १० प्रतिशत के हिसाब से ८० हजार रूपये की मांग कर रहा था, जिसकी भरपाई नही होने पर दिनांक २२ जून २०१० की रात्री ८.१० बजे फरियादी के घर जाकर उसकी मां सुशीला रतनानी को आरोपी विवेक छाबडा ने डराया धमकाया व ८० हजार रूपये की मांग की। इसी प्रकार पुलिस एम.जी.रोड द्वारा प्रताप पिता सनमानसि पंवार (५२) निवासी नन्दानगर इन्दौर तथा रामसिह ठाकुर के विरूद्ध धारा ३८४ भादवि. तथा ३,४ ऋण संरक्षण अधिनियम १९३७ के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपियो ने आम लोगो को ब्याज पर रूपये देकर अधिक पेनल्टी लगाकर रूपये वसूल करते थे रूपये नही देने पर मकान, प्लाटो पर कब्जा कर लेते थे, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से इनके ऑफिस नगर निगम फोटोग्राफर पे्रस काम्पलेक्स चिमनबाग इन्दौर से पॉच लाख रूपये नगदी व अन्य दस्तावेज बरामद किये है।इसी प्रकार पुलिस परदेशीपुरा द्वारा आरोपी विक्की उर्फ विशाल यादव पिता आशीष यादव निवासी परदेशीपुरा के विरूद्ध धारा ३८४ भादवि. तथा ३,४ ऋण संरक्षण अधिनियम १९३७ के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपियो ने आम लोगो को ब्याज पर रूपये देकर अधिक पेनल्टी लगाकर रूपये वसूल करते थे रूपये नही देने पर मकान, प्लाटो पर कब्जा कर लेते थे, पुलिस द्वारा इसके कब्जे से सूदखोरी के दस्तावेज बरामद किये है। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है, भविष्य मे सूदखोरो के विरूद्ध पुलिस को कोई शिकायत मिलती है तो उनके विरूद्ध भी प्रभावी कार्यवाही की जावेगी।
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०३ आदतन अपराधी एवं ०६ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक २५ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०३ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ०६ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
०१ स्थाई, ४९ गिरफ्तारी व १३० जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर -दिनांक २५ जून २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ४९ गिरफ्तारी व १३०, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ४९ गिरफ्तारी व १३०, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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अवैध शराब सहित तीन युवक गिरफ्तार,
इन्दौर- दिनांक २५ जून २०१०- पुलिस भवॅरकुआ द्वारा कल दिनांक २४ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर चितावद काकड इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही २८/५ पारसी मोहल्ला इन्दौर निवासी स्वदेश उर्फ सुरेश पिता दयाराम सिलावट (३३), तथा फूलियाबाई पति रामसहाय बौरासी निवासी चितावद काकड इन्दौर को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २०-२० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस सांवेर द्वारा कल दिनांक २४ जून २०१० को ग्राम दर्जी कराडिया सांवेर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ग्राम दर्जी कराडिया सांवेंर निवासी ईश्वर पिता जगदीश बलाई (२८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ३६ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस द्वारा तीनो आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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शराब
जुऑ खेलते हुए तीन जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २५ जून २०१०- पुलिस देपालपुर द्वारा कल दिनांक २४ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम बनेडिया देपालपुर तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले रमेशचन्द्र, जितेन्द्रसिह, तथा अनिल कुमार को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४२० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध १३ जुऑएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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जुआ
अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २५ जून २०१०- पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक २४ जून २०१० को १२.३० बजे सरकारी स्कूल के पास गुरूकुल राऊ राजेन्द्रनगर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले ग्राम आम्बाचन्दन थाना किशनगंज निवासी धर्मेन्द्र पिता लालसिह वर्मा (२२) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक देशी कट्टा बरामद किया गया। पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध २५ आर्म्सएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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अवैध हथियार
दहेज प्रताडना के मामले मे पति सहित चार के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर- दिनांक २५ जून २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक २४ जून २०१० को १४.३० बजे श्रीमती प्रगति पति प्रणकुकुमार शुक्ला (३२) निवासी ८३ अहिल्या पलटन इन्दौर की रिपोर्ट पर ४४/२ महेश्वर फाटा धामनोद जिला धार निवासी इसके पति प्रणय शुक्ला पिता प्रकाशचन्द्र शुक्ला, सास प्रतिभा शुक्ला, तथा प्रशान्त एवं पृथ्वी के विरूद्ध धारा ४९८ ए. ५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया प्रगति का पति पति प्रणय शुक्ला पिता प्रकाशचन्द्र शुक्ला, सास प्रतिभा शुक्ला, तथा प्रशान्त एवं पृथ्वी द्वारा दहेज मे नगद रूपये की मांग की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति प्रणय शुक्ला पिता प्रकाशचन्द्र शुक्ला, सास प्रतिभा शुक्ला, तथा प्रशान्त एवं पृथ्वी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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Thursday, June 24, 2010
सूदखोरो के विरू++द्ध १० दिवसीय विशेष अभियान
इन्दौर दिनांक २४ जून २०१०- पुलिस महानिरीक्षक इंदौर झौन इंदौर श्री संजय राणा ने बताया कि कल दिनांक २५.०६.२०१० से अगले १० दिनो तक इंदौर झौन के सभी ८ जिलो मे सूदखोरो से पिडित व्यक्तियो के आवेदन पत्र सभी नगर पुलिस अधीक्षको , सभी अनुविभागीय अधिकारियो एवं सभी पुलिस अधीक्षक कार्यालयो मे प्राप्त किये जावेगे ।
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दहेज प्रताडना के दो मामलो मे तीन के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर- दिनांक २४ जून २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक २३ जून २०१० को १७.५० बजे श्रीमती क्षिप्रा पति संदीप अग्रवाल (३०) निवासी ओल्ड पलासिया इन्दौर की रिपोर्ट पर इसके पति संदीप पिता श्यामसुन्दर अग्रवाल (३५) तथा सास गायत्री बाई पति श्यामसुन्दर अग्रवाल निवासी पी.डब्ल्यू.डी. क्वाटर पलासिया इन्दौर के विरूद्ध धारा ४९८ ए.३२३.५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया का पति संदीप अग्रवाल तथा सास गायत्रीबाई द्वारा दहेज मे नगद रूपये की मांग की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके संदीप अग्रवाल तथा सास गायत्री बाई के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार दिनांक २३ जून २०१० को १२.३० बजे श्रीमती दिप्ती पति विनोद सिह चौहान निवासी इटारसी की रिपोर्ट पर इसके पति विनोद सिह पिता नाथूलाल चौहान निवासी महेश यादव नगर बाणगंगा इन्दौर के विरूद्ध धारा ४९८ ए. भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया दिप्ती का पति विनोद सिह चौहान द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहता है। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर विनोदसिह चौहान के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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दिनांक १ जूलाई २००८ से १५ जून २००९ एवं १ जूलाई २००९ से १५ जून २०१० के मध्य भा.द.वि. के अपराधो की तुलनात्मक जानकारी
इन्दौर दिनांक २४ जून २०१०- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी श्रीनिवास राव ने बताया कि विगत ०१ जूलाई २००८ से १५ जून २००९ एवं ०१ जूलाई २००९ से १५ जून २०१० के मध्यावधि में भादवि के अपराधो की तुलनात्मक जानकारी तैयार की गई जो निम्नानुसार है-
क्रं. अपराध का प्रकार, जूलाई ०८ से १५ जून०९, जूलाई ०९ से १५ जून१०१. हत्या १३१ १०८
२. हत्या का प्रयास २३४ १४२
३. डकैती ०८ ०७
४. डकैती की तैयारी १० १६
५. लूट १९६ १३६
६. चैन स्नैचिंग १६० १०७
७. गृहभेदन १०९३ ८०९
८. पशुचोरी ६० ३०
९. साधारण चोरी ११९५ ९१४
१०. वाहन चोरी २८४२ २५४२
११.बलवा १८५ १०८
१२. बलात्कार १०२ ७९
१३. अपहरण ३० ५४
१४. अन्य भादवि १२०३७ ११९७७
योग १८२८३ १७०२९
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फर्जी ट्रक नंबर से माल की अफरा-तफरी करने वाले मामा भांजे धराये
इन्दौर -दिनांक २४ जून २०१०-पुलिस अधीक्षक (पूर्व/क्राईम) श्री मकरन्द देउस्कर ने बताया कि उप पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा जितेन्द्रसिंह को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग फर्जी ट्रक नंबर से माल लोड करवाकर ले जाते है एवं माल की अफरा-तफरी कर माल पार्टी तक न पंहुचाकर बीच में माल गायब कर देते है। इस सूचना पर उप निरीक्षक किशन पंवार को अपनी टीम के साथ थाना प्रभारी परदेशीपुरा के सहयोग से संबधित मामले की पतारसी करने हेतु निर्देशित किया। दिनांक १२-१३/०५/१० को विष्णुप्रसाद ,ओम प्रकाश अग्रवाल मर्चेंट एवं कमीशन एजेंट टिमरनी जिला हरदा द्वारा नटराज दाल मील व लखन इंड्रस्टीज के लिऐ २०० बोरी चना एवं ४४ बोरी तुवर कीमती ६ लाख रूपये की ट्रक क्रमांक एम.पी. ०९ के.डी. ८२७२ में लदवाकर संबधित पार्टी को भेजा गया। उक्त ट्रक के ड्रायवर ने अपना नाम संजीव बताया था एवं ग्वालियर जिले का ड्रायविंग लायसेंस प्रस्तुत किया था। पार्टी को ट्रक मालिक गोपाल सोनी निवासी नानक नगर इंदौर बताया था। समय पर पार्टी के यहां माल न पंहुचने पर टिमरनी से विष्णु प्रसाद से संपर्क किया तो विष्णुप्रसाद ने उक्त घटना की रिर्पोट थाना टिमरनी जिला हरदा में दिनांक २५/०५/१० को की गई जिस पर से अपराध धारा ४०६,३४ भादवि का पंजीबद्व किया गया। क्राईम ब्रांच टीम के द्वारा ट्रक क्रमांक एम.पी. ०९ के.डी. ८२७२ के बारे इंदौर आर.टी.ओ. से जानकारी लेने पर मालूम हुआ कि उक्त नंबर आयशर वाहन का है जिसका मालिक हयातउल्ला निवासी खलघाट है जबकि पार्टी द्वारा माल १० पहिया ट्रक में लोड किया गया था। इस पर से क्राईम ब्रांच टीम द्वारा पतारसी करने पर पता चला कि कुछ लोग ट्रक क्रमांक एम.पी. ०९ के.डी. ८९६६ में भरी हुई तुवर परदेशीपुरा अनाजमंडी में बेचने हेतु बात कर रहे थे शंका होन पर ट्रक में बैठे गुलाबसिंह व ट्रक ड्रायवर छगनसिंह से पूछताछ की तो वे ट्रक में भरे हुऐ उक्त माल के संबध में को संतोषप्रद जानकारी नहीं दे पाये तब क्राईम ब्रांच टीम द्वारा गुलाबसिंह से सख्ती से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि ट्रक मालिक गुलाबसिंह चौहान पिता भगवानसिंह चौहान उम्र ३८ साल निवासी जामनिया खुर्द खुडैल का रहने वाला है उसने अपने भाई छगनसिंह व अपने भांजे लाखनसिंह ,सतीश के साथ मिलकर उक्त ट्रक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर फर्जी कागजात पेश करके पार्टी से इंदौर के लिऐ माल लोड करवाया था। जिस माल में से उक्त मामा भांजों ने मिलकर अफरा-तफरी कर इंदौर में आधा माल बेच दिया व बचा हुआ माल परदेशीपुरा अनाजमंडी में बेचने की फिराक में थे । बेचे गये माल के पैसों में से ट्रक मालिक गुलाबसिंह ने ६० हजार रूपये उक्त ट्रक की किस्त के रूप में श्रीराम फायनेंस कंपनी इंदौर में जमा करना बताया। उक्त माल की अफरा-तफरी के संबध में थाना टिमरनी को सूचना दी गई है। फर्जी ट्रक नंबर से माल की अफरा-तफरी करने के मामले का पर्दाफाश करने में उप निरीक्षक किशन पंवार एवं प्र.आर. संजय भदौरिया ,प्र.आर. विजेन्द्र शर्मा ,आर. शैलेन्द्रसिंह ,आर. दिनेश सरगैया एवं आर. ओंकार पाण्डे तथा थाना प्रभारी परदेशीपुरा, संतोषसिंह भदौरिया व उनके स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
दस माह पूर्व हुई महिला के अंधे कत्ल का पर्दाफाश, हत्या लूट के उद्देश्य से की गई थी, एक आरोपी क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा गिरप्तार लूटे गये रूपये बरामद
इन्दौर -दिनांक २४ जून २०१०- पुलिस अधीक्षक (पूर्व/क्राईम) श्री मकरन्द देउस्कर ने बताया कि दिनांक ०४/०८/०९ को बुद्धनगर के पास खाली मैदान में शारदाबाई पति चरणनाथ निवासी अहिरखेड़ी की लाश मिली थी, जिस पर से थाना राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक ४९५/०९ धारा ३०२ भादवि का प्रकरण पंजीबद्व अज्ञात बदमाशों के विरूद्व किया जाकर उक्त अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में थाना प्रभारी राजेन्द्र नगर को निर्देशित किया गया था, किन्तु अभी तक उक्त अंधे कत्ल के संबध में कोई भी जानकारी न मिल पाने से संबधित अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिऐ क्राईम ब्रांच इंदौर निर्देशित किया गया था जिसमें क्राईम ब्रांच की टीम को सफलता प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री मकरंद देउस्कर ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर क्राईम ब्रांच के उप पुलिस अधीक्षक जितेन्द्रसिंह के निर्देशन में सहायक उप निरीक्षक संतोष पाण्डेय ,आर. मनोज राठौर ,आर. रामपाल ,आर. रामप्रकाश बाजपेयी एवं आर. ओंकार पाण्डेय को उक्त अंधे कत्ल की पतारसी हेतु थाना प्रभारी राजेन्द्रनगर जयंत राठौर के साथ लगाया गया था। उक्त टीम को सूचना मिली कि चंदननगर क्षैत्र का रहने वाला बदमाश नवीन उर्फ रविन्द्र पिता एरनसिंह घटना वाली रात को अपने साथी के साथ सूर्यदेवनगर के पास स्थित कलाली के पास से जाते देखा गया था। इसी सूचना पर टीम ने संदेही नवीन उर्फ रविन्द्र के संबध में पतारसी की तो टीम को मालूम हुआ कि नवीन विगत एक वर्षो में तीन बार अपना निवास बदल चुका है। टीम के द्वारा अथक प्रयास करते हुऐ संदेही नवीन को पकड़कर पूछताछ की तो संदेही नवीन ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुऐ बताया कि उसने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक ०३/०८/०९ की रात करीबन १०.१५ बजे बुद्धनगर के पास स्थित खाली मैदान जहां कि प्लाट कटे हुऐ है में बैठकर शराब पी रहे थे ,शराब खत्म होने पर साथियों द्वारा और शराब लाने की मांग की गई किन्तु किसी के पास पैसे न होने से असमंजस की स्थिती में घटना स्थल पर बैठे थे कि एक महिला पैदल-पैदल अपने सिर पर पोटली रखे हुऐ वहां से गुजरी तो इन लोगों द्वारा उक्त महिला को रोका जाकर शराब पीने के लिऐ रूपयों की मांग की गई, इस पर से महिला ने उन्हें रूपये देने से मना कर दिया तो इन लोगों ने उस महिला के साथ छीना झपटी शुरू कर दी महिला द्वारा काफी विरोध किया गया एवं शोर भी मचाया गया किन्तु उसकी मदद के लिऐ कोई भी वहां नहीं पंहुचा चूंकि महिला द्वारा काफी शोर मचाया जा रहा था इसलिऐ इन बदमाशों ने महिला द्वारा पहनी गई साड़ी से उस महिला का गला कस दिया तथा एक बदमाश ने महिला को चुप रहने के लिऐ अपने पास लिऐ हुऐ चाकू से गले के पास वार कर घायल कर दिया, महिला के पास से नगदी रूपये १८०० एवं उसके द्वारा पहने गये चांदी के जेवरात छीन कर ले जाना बताया गया जिसमें से आरोपी नवीन उर्फ रविन्द्र से छीने गये जेवरातों की बरामदगी हो रही है। पकड़ा गया बदमाश नवीन उर्फ रविन्द्र एक शातिर नकबजन है जो पूर्व में थाना अन्नपूर्णा एवं चंदन नगर में नकबजनी के पांच प्रकरणों में गिरप्तार हो चुका है तथा दो साल की सजा भी काट चुका है ,पकडे गये बदमाश से अन्य घटित अंधेकत्ल एवं नकबजनी के अपराधों में पूछताछ की जा रही जिससे कई अन्य वारदातों के पर्दाफाश होने की संभावना है तथा इसके अन्य साथियों की तलाश क्राईम ब्रांच एवं थाना राजेन्द्र नगर द्वारा की जा रही है।
०१ आदतन अपराधी एवं १३ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक २४ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०१ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १३ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
०३ स्थाई, ३६ गिरफ्तारी व १४६ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर -दिनांक २४ जून २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०३ स्थाई, ३६ गिरफ्तारी व १४६, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०३ स्थाई, ३६ गिरफ्तारी व १४६, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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समाचार
अवैध शराब सहित दो युवक गिरफ्तार,
इन्दौर- दिनांक २४ जून २०१०- पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक २३ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम रंगवासा इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले ११२ रानीपुरा इन्दौर निवासी पीन्टू पिता अशोक (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस बाणगंगा द्वारा कल दिनांक २३ जून २०१० को भागीरथपुरा इन्दोैर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले ३९५/२ भागीरथपुरा इन्दौर निवासी दीपक पिता मानसिह ठाकुर (१९) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस द्वारा दोनो आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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शराब
जुऑ खेलते हुए आठ जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २४ जून २०१०- पुलिस छत्रीपुरा द्वारा कल दिनांक २३ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एम०ओ०जी० लाईन के सामने जादम ऑटो गैरेज के पास इन्दौर तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले अमरसिह, अशोककुमार, राजू, देवकरण, तथा राजेन्द्रप्रसाद को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से तीन हजार ३५० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस सांवेर द्वारा कल दिनांक २३ जून २०१० को १७.५० बजे शासकीय स्कूल के पास चन्द्रावतीगंज से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले राजेशकुमार, नौशाद अली, तथा अज्जू को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४१० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध १३ जुऑएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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जुआ
अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २४ जून २०१०- पुलिस देपालपुर द्वारा कल दिनांक २३ जून २०१० को १२.३० बजे ग्राम गोकुलपुर चौराहा देपालपुर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही ग्राम बरगुण्डा गोकुलपुर निवासी धर्मेन्द्र पिता देवीलाल (२६) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक धारिया बरामद किया गया। पुलिस देपालपुर द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध २५ आर्म्सएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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अवैध हथियार
फर्जी ट्रक नंबर से माल की अफरा-तफरी करने वाले मामा भांजे धराये
इन्दौर -दिनांक २४ जून २०१०-पुलिस अधीक्षक (पूर्व/क्राईम) श्री मकरन्द देउस्कर ने बताया कि उप पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री जितेन्द्रसिंह को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग फर्जी ट्रक नंबर से माल लोड करवाकर ले जाते है एवं माल की अफरा-तफरी कर माल पार्टी तक न पंहुचाकर बीच में माल गायब कर देते है। इस सूचना पर उप निरीक्षक श्री किशन पंवार को अपनी टीम के साथ थाना प्रभारी परदेशीपुरा के सहयोग से संबधित मामले की पतारसी करने हेतु निर्देशित किया। दिनांक १२-१३/०५/१० को विष्णुप्रसाद ,ओम प्रकाश अग्रवाल मर्चेंट एवं कमीशन एजेंट टिमरनी जिला हरदा द्वारा नटराज दाल मील व लखन इंड्रस्टीज के लिऐ २०० बोरी चना एवं ४४ बोरी तुवर कीमती ६ लाख रूपये की ट्रक क्रमांक एम.पी. ०९ के.डी. ८२७२ में लदवाकर संबधित पार्टी को भेजा गया। उक्त ट्रक के ड्रायवर ने अपना नाम संजीव बताया था एवं ग्वालियर जिले का ड्रायविंग लायसेंस प्रस्तुत किया था। पार्टी को ट्रक मालिक गोपाल सोनी निवासी नानक नगर इंदौर बताया था। समय पर पार्टी के यहां माल न पंहुचने पर टिमरनी से विष्णु प्रसाद से संपर्क किया तो विष्णु प्रसाद ने उक्त घटना की रिर्पोट थाना टिमरनी जिला हरदा में दिनांक २५/०५/१० को की गई जिस पर से अपराध धारा ४०६,३४ भादवि का पंजीबद्व किया गया । क्राईम ब्रांच टीम के द्वारा ट्रक क्रमांक एम.पी. ०९ के.डी. ८२७२ के बारे इंदौर आर.टी.ओ. से जानकारी लेने पर मालूम हुआ कि उक्त नंबर आयशर वाहन का है जिसका मालिक हयातउल्ला निवासी खलघाट है जबकि पार्टी द्वारा माल १० पहिया ट्रक में लोड किया गया था। इस पर से क्राईम ब्रांच टीम द्वारा पतारसी करने पर पता चला कि कुछ लोग ट्रक क्रमांक एम.पी. ०९ के.डी. ८९६६ में भरी हुई तुवर परदेशीपुरा अनाजमंडी में बेचने हेतु बात कर रहे थे शंका होन पर ट्रक में बैठे गुलाबसिंह व ट्रक ड्रायवर छगनसिंह से पूछताछ की तो वे ट्रक में भरे हुऐ उक्त माल के संबध में को संतोषप्रद जानकारी नहीं दे पाये तब क्राईम ब्रांच टीम द्वारा गुलाबसिंह से सख्ती से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि ट्रक मालिक गुलाबसिंह चौहान पिता भगवानसिंह चौहान उम्र ३८ साल निवासी जामनिया खुर्द खुडैल का रहने वाला है उसने अपने भाई छगनसिंह व अपने भांजे लाखनसिंह ,सतीश के साथ मिलकर उक्त ट्रक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर फर्जी कागजात पेश करके पार्टी से इंदौर के लिऐ माल लोड करवाया था। जिस माल में से उक्त मामा भांजों ने मिलकर अफरा-तफरी कर इंदौर में आधा माल बेच दिया व बचा हुआ माल परदेशीपुरा अनाजमंडी में बेचने की फिराक में थे । बेचे गये माल के पैसों में से ट्रक मालिक गुलाबसिंह ने ६० हजार रूपये उक्त ट्रक की किस्त के रूप में श्रीराम फायनेंस कंपनी इंदौर में जमा करना बताया। उक्त माल की अफरा-तफरी के संबध में थाना टिमरनी को सूचना दी गई है।फर्जी ट्रक नंबर से माल की अफरा-तफरी करने के मामले का पर्दाफाश करने में उप निरीक्षक श्री किशन पंवार एवं प्र.आर. संजय भदौरिया ,प्र.आर. विजेन्द्र शर्मा ,आर. शैलेन्द्रसिंह ,आर. दिनेश सरगैया एवं आर. ओंकार पाण्डे तथा थाना प्रभारी परदेशीपुरा श्री संतोषसिंह भदौरिया व उनके स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।
लूट के उद्देश्य से की गई थी महिला की नृशंस हत्या एक आरोपी क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा गिरप्तार लूटा गया माल बरामद
इन्दौर -दिनांक २४ जून २०१०- पुलिस अधीक्षक (पूर्व/क्राईम) श्री मकरन्द देउस्कर ने बताया कि दिनांक ०४/०८/०९ को बुद्व नगर के पास खाली मैदान में शारदाबाई पति चरणनाथ निवासी अहिरखेड़ी की लाश मिली थी, जिस पर से थाना राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक ४९५/०९ धारा ३०२ भादवि का प्रकरण पंजीबद्व अज्ञात बदमाशों के विरूद्व किया जाकर उक्त अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में थाना प्रभारी राजेन्द्र नगर को निर्देशित किया गया था, किन्तु अभी तक उक्त अंधे कत्ल के संबध में कोई भी जानकारी न मिल पाने से संबधित अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिऐ क्राईम ब्रांच इंदौर निर्देशित किया गया था जिसमें क्राईम ब्रांच की टीम को सफलता प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री मकरंद देउस्कर ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर क्राईम ब्रांच के उप पुलिस अधीक्षक जितेन्द्रसिंह के निर्देशन में सहायक उप निरीक्षक संतोष पाण्डेय ,आर. मनोज राठौर ,आर. रामपाल ,आर. रामप्रकाश बाजपेयी एवं आर. ओंकार पाण्डेय को उक्त अंधे कत्ल की पतारसी हेतु थाना प्रभारी राजेन्द्र नगर जयंत राठौर के साथ लगाया गया था। उक्त टीम को सूचना मिली कि चंदन नगर क्षैत्र का रहने वाला बदमाश नवीन उर्फ रविन्द्र पिता एरनसिंह घटना वाली रात को अपने साथी के साथ सूर्यदेव नगर के पास स्थित कलाली के पास से जाते देखा गया था। इसी सूचना पर टीम ने संदेही नवीन उर्फ रविन्द्र के संबध में पतारसी की तो टीम को मालूम हुआ कि नवीन विगत एक वर्षो में तीन बार अपना निवास बदल चुका है। टीम के द्वारा अथक प्रयास करते हुऐ संदेही नवीन को पकड़कर पूछताछ की तो संदेही नवीन ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुऐ बताया कि उसने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक ०३/०८/०९ की रात करीबन १०.१५ बजे बुद्व नगर के पास स्थित खाली मैदान जहां कि प्लाट कटे हुऐ है में बैठकर शराब पी रहे थे ,शराब खत्म होने पर साथियों द्वारा और शराब लाने की मांग की गई किन्तु किसी के पास पैसे न होने से असमंजस की स्थिती में घटना स्थल पर बैठे थे कि एक महिला पैदल-पैदल अपने सिर पर पोटली रखे हुऐ वहां से गुजरी तो इन लोगों द्वारा उक्त महिला को रोका जाकर शराब पीने के लिऐ रूपयों की मांग की गई इस पर से महिला ने उन्हें रूपये देने से मना कर दिया तो इन लोगों ने उस महिला के साथ छीना झपटी शुरू कर दी महिला द्वारा काफी विरोध किया गया एवं शोर भी मचाया गया किन्तु उसकी मदद के लिऐ कोई भी वहां नहीं पंहुचा चूंकि महिला द्वारा काफी शोर मचाया जा रहा था इसलिऐ इन बदमाशों ने महिला द्वारा पहनी गई साड़ी से उस महिला का गला कस दिया तथा एक बदमाश ने महिला को चुप रहने के लिऐ अपने पास लिऐ हुऐ चाकू से गले के पास वार कर घायल कर दिया महिला के पास से नगदी रूपये १८०० एवं उसके द्वारा पहने गये चांदी के जेवरात छीन कर ले जाना बताया गया जिसमें से आरोपी नवीन उर्फ रविन्द्र से छीने गये जेवरातों की बरामदगी हो रही है। पकड़ा गया बदमाश नवीन उर्फ रविन्द्र एक शातिर नकबजन है जो पूर्व में थाना अन्नपूर्णा एवं चंदन नगर में नकबजनी के पांच प्रकरणों में गिरप्तार हो चुका है तथा दो साल की सजा भी काट चुका है ,पकडे गये बदमाश से अन्य घटित अंधे कत्ल एवं नकबजनी के अपराधों में पूछताछ की जा रही जिससे कई अन्य वारदातों के पर्दाफाश होने की संभावना है तथा इसके अन्य साथियों की तलाश क्राईम ब्रांच एवं थाना राजेन्द्र नगर द्वारा की जा रही है।
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गिरफ्तारी
Wednesday, June 23, 2010
०३ आदतन अपराधी एवं ०८ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक २३ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०३ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ०८ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
०८ स्थाई, ४७ गिरफ्तारी व १२१ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर -दिनांक २३ जून २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०८ स्थाई, ४७ गिरफ्तारी व १२१, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०८ स्थाई, ४७ गिरफ्तारी व १२१, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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समाचार
अवैध शराब सहित युवक गिरफ्तार,
इन्दौर- दिनांक २३ जून २०१०- पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक २२ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पायलेट ढाबा के पास वायपास इन्दैर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही वायपास रोड पायलेट ढाबा के पास इन्दौर निवासी जितेन्द्रसि पिता राजेन्द्रसिह तोमर (३०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १५ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा आरोपी जितेन्द्रसिह को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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जुऑ/सट्टा खेलते हुए पॉच जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २३ जून २०१०- पुलिस छत्रीपुरा द्वारा कल दिनांक २२ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एम०ओ०जी० लाईन के सामने जादम ऑटो गैरेज के सामने इन्दौर तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले राधाकिशन, ओमप्रकाश, गोपाल, प्रकाश, तथा सुरेशचन्द्र को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से चार हजार ६५० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस चन्दननगर द्वारा कल दिनांक २२ जून २०१० को १५ बजे राजा पेट्रोल पम्प के सामने सिरपुर चन्दननगर इन्दौर से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही डायमण्ड पैलेस कालोनी चन्दननगर इन्दौर निवासी दिनेश पितारामलाल गुर्जर (२२) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ८२५ रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ/सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
दहेज प्रताडना के मामले मे पति के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर- दिनांक २३ जून २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक २२ जून २०१० को १६.३० बजे श्रीमती सुनिताबाई पति कमल (३२) की रिपोर्ट पर इसके पति कमल पिता सुरेश परमार (४१) निवासी ग्राम डकाच्या थाना क्षिप्रा के विरूद्ध धारा ४९८ ए.३२३.५०६ भा. द.वि. तथा ४ दहेज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया के पति कमल पिता सुरेश परमार द्वारा दहेज मे ५० हजार रूपये की मांग की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता रहता है। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति कमल पिता सुरेश परमार के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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समाचार
Tuesday, June 22, 2010
पुलिस थाना जूनी इंदौर द्वारा चार ट्रक चोर गिरफ्तार, दो ट्रक व एक डम्पर कीमती २६ लाख रूपये के बरामद
इन्दौर -दिनांक २२ जून २०१०- पुलिस अधीक्षक शहर पष्चिम क्षेत्र श्री निवास वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना जूनी इंदौर द्वारा चार ट्रक चोर गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो ट्रक व एक डम्पर कीमती लगभग २६ लाख रूपये के बरामद किये गऐ है। शहर में बढती चोरियों की घटनाओं को रोकने के लिये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पष्चिम, श्री मनोज सिंह के मार्गदर्षन में नगर पुलिस अधीक्षक जूनी इंदौर, बिट्टू सहगल के निर्देषन में इंचार्ज थाना प्रभारी जूनी इंदौर एच.एल.प्रजापति एवं उनकी टीम उप निरीक्षक राजेष साहू, प्र.आर. षिवकुमार मिश्रा, आरक्षक तेजसिंह, ओमप्रकाष सोलंकी, तथा स्पेषल स्कवॉड के प्र.आर केषवसिंह, प्र.आर. राकेष मिश्रा एवं प्र.आर. अनिल गौतम को लगाया गया था। उक्त टीम को उस समय एक बडी सफलता प्राप्त हुई जब टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर सैफी नगर के पीछे, ट्रांसपोर्ट नगर से लगी हुऐ क्षेत्र से चार व्यक्तियों को पकडा जाकर उनके कब्जे से चुराये हुऐ दो ट्रक एवं एक डम्पर कुल कीमती २६ लाख रूपये के बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पष्चिम, मनोजसिंह ने बताया कि, पकडे गये आरोपियों के नाम १. सोहराब पिता यासीन पटेल्र (३२) निवासी ग्राम केवडी महू, थाना किषनगंज इंदौर, २. कदीर पिता बषीर खां (५०) निवासी कांकडदा गुजरी, थाना महेष्वर, जिला खरगोन, ३. हबीब पिता छोटे खां (३६) निवासी २६४/४ चन्दन नगर इंदौर एवं ४. मनीष पिता लक्ष्मण मराठा (२४) निवासी निरंजनपुर, स्कीम नं. ११४, इंदौर हैं। उक्त चारों पकडे गये आरोपियों से अन्य चोरी की वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है, जिनसे और भी माल बरामद होने की संभावना है। नगर पुलिस अधीक्षक जूनी इंदौर बिट्टू सहगल ने बताया कि, पकडे गये आरोपीगण ने पूछताछ पर बताया कि, इन लोगों ने ट्रक व डम्पर चुराकर लाये थे, जो बेचने के लिये सैफी नगर के पीछे लाये थे, तथा ग्राहक ढूढ रहे थे, पकडे गये आरोपी षातिर बदमाष होकर उक्त चारों से टीम द्वारा विस्तृत पूछताछ की जा रही है, तथा जप्तषुदा ट्रकों व डम्पर के इंजिन एवं चैसिस नम्बरों की जांच एफ.एस.एल.टीम द्वारा कराई जा रही है। उक्त चारों ट्रक चोरों को पकडने एवं दो ट्रक एवं एक डम्पर को बरामद करने में इंचार्ज थाना प्रभारी एच.एल.प्रजापति की टीम उप निरीक्षक राजेष साहू, की टीम तथा स्पेषल स्कवॉड के प्र.आर केषवसिंह, प्र.आर. राकेष मिश्रा एवं प्र.आर. अनिल गौतम का विषेष योगदान रहा है, जिन्हें पुलिस अधीक्षक महोदय, द्वारा पुरूस्कृत करने की घोषणा की गई है।
चोरी करने की नियत से जेब में हाथ डालने वाली महिला गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक २२ जून २०१०- पुलिस संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक २१ जून २०१० को १४.३० बजे ग्राम राला तहसील नसरूलागंज जिला सिहोर निवासी अंकित यादव पिता घासीराम यादव (१९) की रिपोर्ट पर उषाबाई पति अन्तरसिह (३०) निवासी ग्राम महापिपल्या थाना बरोठा जिला देवास के विरूद्ध धारा ३७९.५११ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार कल दिनांक २१ जून २०१० को १४ बजे उषाबाई ने फरियादी अंकित यादव की पेन्ट की जेब मे रखा पर्स चोरी करने की नियत से हाथ डाला था, जिसे फरियादी द्वारा देखलेने पर व शोर मचाने पर आसपास के लोगो की मदद से आरोपियो उषाबाई पति अन्तरसिह को मौके पर ही पकड लिया। पुलिस संयोगितागंज द्वारा आरोपियो उषाबाई पति अन्तरसिह (३०) निवासी ग्राम महापिपल्या थाना बरोठा जिला देवास को गिरफ्तार कर प्रकरण मे पूछताछ करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
०३ आदतन अपराधी एवं १० संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक २२ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०३ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १० संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
४२ गिरफ्तारी व ११६ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर -दिनांक २२ जून २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ४२ गिरफ्तारी व ११६, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ४२ गिरफ्तारी व ११६, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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समाचार
अवैध शराब सहित चार युवक गिरफ्तार,
इन्दौर- दिनांक २२ जून २०१०- पुलिस तुकोगंज द्वारा कल दिनांक २१ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यही भण्डारी मार्ग नील कमल टाकीज के सामने इन्दौर से अवैध रूप से मारूती कार एमपी-०९/एच/७०३६ मंें अवैध रूप से शराब ले जाते हुए नवनीत पिता नारायण (३३) निवासी ग्राम नीलवाय सारगंपुर जिला राजगढ को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से पॉच हजार रूपये कीमत की ५५ लीटर देशी कच्ची शराब एवं उपरोक्त मारूती कार बरामद की गई। पुलिस बडगोंदा द्वारा कल दिनांक २१ जून २०१० को फोनलेन ढाबा बायपास बडगोंदा से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही ग्राम फलवाय बडगोदा निवासी बाबूलाल पिता रामप्रसाद (२८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक हजार ५४० रूपये कीमत की ७ बाटल बीयर, तथा ४२ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस गोतमपुरा द्वारा कल दिनांक २१ जून २०१० को ग्राम अगतीपारा तथा ग्राम नौलाना गोतमपुरा से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही ग्राम आगतीपारा निवासी अर्जुनसिह पिता बनेसिह (३०), तथा ग्राम नौलाना निवासी संतोष पिता शंकरलाल चौहान (२२) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक हजार १९० रूपये कीमत की १३ लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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शराब
जुऑ खेलते हुए ०६ जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २२ जून २०१०- पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक २१ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पवनपुत्र नगर इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले राजू पिता रमेश बलाई, पिन्टू पिता कमलकुमार गुप्ता, तथा गब्बूलाल पिता राजू को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २८० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस चन्दननगर द्वारा कल दिनांक २१ जून २०१० को महेश गैस गोडाउन के पास चन्दननगर इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले दिलीप पिता मांगीलाल, धर्मा पिता सोमा बंजारा, तथा नाजू पिता नवलसिह को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ३३० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध १३ जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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जुआ
दहेज प्रताडना के मामले मे पति के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर- दिनांक २२ जून २०१०- पुलिस भवॅरकुआ द्वारा दिनांक २१ जून २०१० को २०.१० बजे श्रीमती अनिताबाई पति पवन यादव (२५) निवासी १२६ भोलाराम उस्ताद मार्ग इन्दौर की रिपोर्ट पर इसके पति पवन पिता ताराचन्द्र यादव (३३) निवासी २५६ श्री रामनगर पालदा इन्दौर के विरूद्ध धारा ४९८ ए.३२३.५०६ भा. द.वि.के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया के पति पवन यादव पिता ताराचन्द्र यादव द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता रहता है। पुलिस भवॅरकुआ द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति पवन यादव के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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