इन्दौर- दिनांक ०९ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०६ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा २० संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
Wednesday, June 9, 2010
५४ गिरफ्तारी व १३० जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर- दिनांक ०९ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ५४ गिरफ्तारी व १३०, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ५४ गिरफ्तारी व १३०, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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अवैध शराब सहित सात गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०९ जून २०१०- पुलिस रावजीबाजार द्वारा कल दिनांक ०८ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर लूनियापुरा कब्रस्तान इन्दौर से स्कूटर क्रंमाक एमपी-०९/ जेंजे/१३६५ पर अवैध रूप से शराब ले जाते हुए यही जबरन कालोनी के रहने वाले लखन पिता पे्रमलाल वर्मा (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से दो हजार रूपये कीमत की २०० क्वाटर देशी कच्ची शराब एवं उक्त स्कूटी बरामद की गई।पुलिस बाणगंगा द्वारा कल दिनांक ०८ जून २०१० को शनि मन्दिर के पास मरीमाता चौराहा बाणगंगा इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही कर्मानगरइन्दौर निवासी जीतू ठाकुर पिताकमलसिह (३७) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक हजार ६८० रूपये कीमती की दो पटी बीयर बरामद की गई।पुलिस पलासिया द्वारा कल दिनांक ०८ जून २०१० को बिचोली काकड़ इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले चिन्तामणी पिता सुरेश (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।पुलिस चन्दननगर द्वारा कल दिनांक ०८ जून २०१० को धार रोड वन विभाग नाका के पास इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही भारत गैस गोडाउन के पास मयूरनगर इन्दौर निवासी मुकेश पिता रामसिह ठाकुर (४२) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।पुलिस सांवेर द्वारा कल दिनांक ०८ जून २०१० को ग्राम चन्द्रावती गंज से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही ग्राम हांसाखेडी के रहने वाले बाबूलाल पिता मोहनलाल भोई (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।पुलिस हातोद द्वारा कल दिनांक ०८ जून २०१० को बलाई मोहल्ला हातोद से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाली श्यामूबाई पति कैलाश (४०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५ लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की।पुलिस खुडैल द्वारा कल दिनांक ०८ जून २०१० को ग्राम रादरा खुडैल मे अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही ग्राम रादरा निवासी संतोष पिता रामसिह कलौता (३४) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १२ बाटल बीयर बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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जुऑ/सट्टा खेलते हुए सात जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०९ जून २०१०- पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा कल दिनांक ०८ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बैकरीगली पाटनीपुरा इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले मदनलाल, सुनील, कमलेश, तथा चन्दूलाल को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४८०रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस पलासिया द्वारा कल दिनांक ०८ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बडी ग्वालटोली खटीक मोहल्ला इन्दौर से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही ३३६ खटीक मोहल्ला बडी ग्वालटोली इन्दौर निवासी बच्चन पिता दुलीलाल सिलावट, तथा कमल पिता प्रकाश धनगर को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से दो हजार १३५ रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की गई। पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक ०८ जून २०१० को चोईथराम सब्जी मण्डी के पास इन्दौर से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही १०४ मार्तण्डनगर इन्दौर निवासी धर्मेन्द्र पिता काशीराम सांवरिया (२१) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ६०० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की गई।पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध १३ जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
दहेज प्रताडना के मामले में पति सहित चार के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर- दिनांक ०९ जून २०१०- पुलिस बाणगंगा द्वारा दिनांक ०८ जून २०१० को २०.३० बजे श्रीमती दीपाबाई पति कन्हैयालाल पाटीदार (२७) निवासी २१३/२ कर्मानगर इन्दौर की रिपोर्ट पर नयापुरा जिला देवास के रहने वाले इसके पति कन्हैयालाल पिता राजाराम, ससुर राजाराम, सास गीताबाई तथा संगीताबाई के विरूद्ध धारा ४९८ए. ५०६.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया की शादी ११ मई २००६ को कन्हैयालाल के साथ हुई थी। फरियादिया श्रीमती दीपाबाई को शादी में उसके पिता ने यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद महिला का पति कन्हैयालाल पिता राजाराम, ससुर राजाराम, सास गीताबाई तथा संगीताबाई द्वारा दहेज मे नगद लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, जान से मारने की धमकी देते रहते हैे।पुलिस बाणगंगा द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति कन्हैयालाल पिता राजाराम, ससुर राजाराम, सास गीताबाई तथा संगीताबाई के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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Tuesday, June 8, 2010
हत्या के मामले में सात के विरूद्ध प्रकरण दर्ज एक आरोपी तत्काल गिरफ्तार गिरफ्तार करने वाले आरक्षक व सैनिक को एक-एक हजार रूपये का नगद इनाम
इन्दौर- दिनांक ०८ जून २०१०- पुलिस अन्न्पूर्णा द्वारा आज दिनांक ८ जून २०१० को १७.२० बजे नाना उर्फ रितेश पिता मोहनलाल मोदी (२४) निवासी १३४५ द्वारकापुरी इन्दौर की रिपोर्ट पर रिन्कू उर्फ विक्रम पिता राहुल (१९) निवासी द्वारकापुरी इन्दौर, अंकित बीटे, मुकडी, सलमान, सन्जू, ढबली, एवं गोविन्द खिची के विरूद्ध धारा १४७.१४८.१४९.३४१.३०२.१२०बी भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार फरियादी ने बताया कि मैं आज दिनांक ८ जून २०१० को १६.४५ बजे जितेन्द्र साहु की मोटर सायकल क्रंमाक एमपी-०९/एमक्यू/७३२० पर पीछे बैठ कर दशहरा मैदान बिटिश इग्लिस स्पोकन क्लास जा रहा था, जब ५ बजे सुदामानगर से रिंगरोड पर लक्की बेटरी के सामने कचरा पेटी के पास पहुॅचे वहां पर पहिले से ही सुनियोजित ढग से प्लानिग कर बैठे उक्त सात आरोपियो ने जितेन्द्र साहू की चलती मोटर सायकल पर झूम गये, जिससे मोटर सायकल आगे जाकर गिर पडी तथा सातो आरोपियो ने जितेन्द्र साहू को चाकुओ से सीने,पीठ,पेट, माथे आदि भागो पर चोटे पहॅूंचाकर हत्या कर दी, जितेन्द्र साहु को पैर पकड कर डिवाईडर पर पटक दिया, इसी बीच राहगीर सोनू, अजय, अंकित, चन्दर, आदि के आने जाने से सातो आरोपियान दो मोटर साकयलो पर सवार होकर गोपुर चौराहे की और भाग निकले। गोपुर कालोनी चौराहे पर पुलिस थाना अन्नपूर्णा द्वारा लगाये जाने वाले पाईन्ट पर थाना अन्नपूर्णा के आरक्षक विनोद क्रंमाक २९८ तथा सैनिक भूपेन्द्र अपनी डियूटी पर तैनात थे जिन्होने मोटर सायकल पर जा रहे चार व्यक्तियो को ललकारा कि आप एक मोटर सायकल पर चार सवारी बैठकर खून से लथपथ होकर कहां जा रहे है इस पर चारो ने अपनी मोटर सायकल तेजी से भगाई। इस पर आरक्षक विनोद व सैनिक भूपेन्द्र को शंका होने पर उन्होने भी अपनी मोटर सायकल से इनका पीछा किया तो चाणक्यपुरी चौराहे के पास मोटर सायकल पर पीछे बैठा आरोपी रिन्कू उर्फ विक्रम कूद कर एक मकान मे छिपने के लिये भागा, जिसे आरक्षक विनोद एवं सैनिक ने घेराबन्दी कर मौके पर ही पकड लिया। जिसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसने अपने उपरोक्त साथियो के साथ जितेन्द्र साहू की हत्या करना स्वीकार किया।
घटना की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव को दी गई जिन्होने मौके पर पहॅुचकर घटना की तस्दीक की तथा आरोपी रिन्कू उर्फ विक्रम को पकडने वाले आरक्षक विनोद एवं सैनिक भूपेन्द्र को एक-एक हजार रूपये के नगद इनाम दिये जाने की घोषणा की। पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा आरोपी रिन्कू उर्फ विक्रम पिता राहुल (१९) को गिरफ्तार कर लिया हैं तथा इसके अन्य फरार ६ साथियो की सरगर्मी से तलाश की जा रही हैं जिनके देर रात गिरफ्तार होने की प्रबल सम्भावना है।
फर्जी लोन का झांसा देकर रूपये ठगने वाला बदमाश गिरफ्तार बैंकों के फर्जी लेटर पेड बनाकर लोगों से ठग लेता था रूपये
इन्दौर- दिनांक ८ जून २०१०- अति. पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री अरविन्द तिवारी को सूचना प्राप्त हुई कि केशव पिता स्व. गोकुल प्रसाद सोनी निवासी ११३-११४ गीता नगर इंदौर कुछ लोगों को लोन दिलाने के नाम पर रूपये ऐंठ रहा है । इस सूचना पर उप निरीक्षक मनीषराजसिंह भदौरिया व उनकी टीम के आर. ओमप्रकाश तिवारी ,आर. रजाक खान ,आर. दीपक पंवार ,आर. चरणसिंह एवं आर. रणवीर ,आर. ओंकार पाण्डे को मामले की पतारसी हेतु लगाया तो ऐसे चौकाने वाले तथ्य सामने आये कि उक्त आरोपी केशव ने एक ऑफिस ३०३ इंदर्शन कांपलेक्स १ जावरा कंपाउड इंदौर में इंसटेंट फायनेंस सल्यूशन के नाम से खोला और विभिन्न समाचार पत्रों अग्निबाण ,प्रभात किरण में एक विज्ञापन छपवाया कि मार्डगेज लोन ,होम लोन ,प्रोजेक्ट लोन ,सी.सी. लिमिट लोन ,आदि के लिऐ संपर्क करें ०७३१-४०४०७४८ ,९४२४५७९४५५ ,९६६९४०२९८५ । इस विज्ञापन के झांसे में आकर कई लोग केशव के यहां पंहुचे तब उसने उनसे फार्म भरवाकर रख लेता था एवं उन्हें कुछ दिनो का समय दे देता था । बाद में अपने ही आफिस के कंप्यूटर से विभिन्न बेंको पंजाब नेशनल बैंक ,स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ,आई.डी.बी.आई. बैंक आदि के हूॅ-बहॅू लेटर पेड कलर प्रींटर से निकाल कर लोन लेने वाले व्यक्तियों को उक्त फर्जी लेटर पेड पर स्वयं के हस्ताक्षर से लोन सेक्शन का लेटर भिजवाता था जिससे लोग केशव के यहां आकर पता करते तो वह उनसे यह कहकर रूपये ऐंठ लेता था कि आपका लोन तो हो गया है बैंक वालो को कुछ रूपये देकर आपका चेक बनवा लूॅगा ,इस प्रकार से कई लोगो से करीब लाखों रूपये फर्जी तरीके से ठग लिऐ । जब क्राईम ब्रांच की टीम उक्त ठगोरे केशव के आफिस पंहुची तब वहां एक व्यक्ति मनीष गोयल से तीन लाख रूपये से अधिक अलग-अलग लोनों के एवज में ठग लिऐ थे जिस पर आरोपी केशव को अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना संयोगिता गंज पुलिस के सुपुर्द किया गया जहां पर आरोपी केशव के विरूद्व अपराध क्रमांक ५३७/१० धारा ४२०,४६७,४६८,४७१ भा.द.वि. का प्रकरण पंजीबद्व किया गया । आरोपी द्वारा अन्य कई लोगो को ठगने की जानकारी भी क्राईम ब्रांच को मिली है जिस पर जांच की जा रही है
०५ आदतन अपराधी एवं १४ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०८ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०५ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १४ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
०२ स्थाई, ९० गिरफ्तारी व १६५ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर- दिनांक ०८ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०२ स्थाई, ९० गिरफ्तारी व १६५, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०२ स्थाई, ९० गिरफ्तारी व १६५, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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अवैध शराब सहित १४ गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०८ जून २०१०- पुलिस सदरबाजार द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ५९ इमलीबाजार इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले मगंला पिता हरीश गोडं (३६) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ०६े हजार रूपये कीमत की ५५ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।पुलिस देपालपुर द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को ग्राम बिरगोंदा देपालपुर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही ग्राम बिरगोंदा निवासी बहादूरसिह पिता मायाराम कालोता (४५), शंकरपुरा बेटमा निवासी गोपाल पिता भुवानसिह चौहान (१९), तथा ग्राम बदरखां निवासी मुकेश पिता जगदीश चौकसे (३०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस भवॅरकुआ द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को चितावद काकड इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले ८७ चितावद काकड इन्दौर निवासी अमरसिह पिता रामप्रसाद बौरासी (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस छत्रीपुरा द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को बारहभाई जोशी मोहल्ला इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले संतोष पिता किशनलाल (१८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस रावजीबाजार द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को लूनियापुरा, इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही की रहने वाली गुड्डीबाई पति अशोक सोनकर (३०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ६ बाटल बीयर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस खजराना द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को ग्राम कनाडिया भूरीटैकरी इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले सुरेन्द्र उर्फ बन्टी पिता राधेश्याम जायसवाल (२२),तथा तरूण पिता ओमप्रकाश (१८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से पॉच हजार ५०० रूपये कीमती की २५ बाटल बीयर एवं २४ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।पुलिस लसूडिया द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को बजरंगनगर काकड निरंजनपुर इन्दौर मे अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही बजरंगनगर इन्दौर निवासी प्रकाश पिता गणपत मीणा (४७),स्कीम नं० ७८ इन्दौर निवासी मुकेश पिता आलाराम राठौर (२६), तथा तलावली चांदा निवासी रामचरण पिता छोटेलाल (३७) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २ हजार रूपये कीमत की ५८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।पुलिस हीरानगर द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को ग्राम कबीटखेडी पुल के पास इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही १२६ लाहिया कालोनी इन्दौर निवासी गणेश पिता रामदास (२१) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस तुकोगंज द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को टे्रजरआयलेण्ड के सामने एम.जी.रोड इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही ३३८ मालवीयनगर इन्दौर निवासी हरीनारायण पिता रामचन्द्र सौंलकी (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ६ हजार रूपये कीमती की ५ पेटी बीयर बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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जुऑ खेलते हुए चार जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०८ जून २०१०- पुलिस सिमरोल द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नौ मील फाटा के पास पेट्रोल पम्प के सामने इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले राजकुमार पिता रामकिशन, जगदीश पिता सिद्धा जी, मनोज तथा संतोषकुमार को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ७२५ रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये।पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध १३ जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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अवैध हथियार सहित युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०८ जून २०१०- पुलिस खजराना द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बडला खजराना इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही ८८ राजीवननगर खजराना इन्दौर निवासी नईम पिता मोहम्मद शरीफ (२८) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा बरामद किया गया।पुलिस खजराना द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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अवैध हथियार
दहेज प्रताडना के मामले में तीन के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर- दिनांक ०८ जून २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ०७ जून २०१० को १२.३० बजे श्रीमती कोमलबाई पति उमेशराज निवासी शिवनगर सांवेर रोड बांणगगा इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति उमेशराज, ससुर हीरालाल, तथा सास सीताबाई के विरूद्ध धारा ४९८ए.३२३.५०६.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती कोमलबाई को शादी में उसके पिता ने यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद महिला का पति उमेशराज, ससुर हीरालाल, तथा सास सीताबाई द्वारा दहेज मे नगद लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते रहते हैे।पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति उमेशराज, ससुर हीरालाल, सास सीताबाई के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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Monday, June 7, 2010
कॉपीराईट एक्ट पर कार्यशाला का आयोजन



इन्दौर दिनांक ७ जून २०१०- आज दिनांक ७ जून २०१० को पुलिस कन्ट्रोल रूम के सभागार में पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर झोन इन्दौर श्री संजय राणा द्वारा निर्देशित किये जाने पर जिला इन्दौर, धार, झाबुआ, अलीराजपरु, खरगोन, खण्डवा, बडवानी तथा बुरहानपुर के पुलिस अधिकारियो हेतु कॉपीराईट एक्ट १९५७ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें सभी जिलो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से लेकर उप निरीक्षक तक के ६५ अधिकारीगण उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री श्री राजिन्दरसिह भाटिया वरिष्ठ विधिक सलाहकार, विधि सलाहकार आईएमआईसी इण्डियन म्यूजिक इन्डस्ट्रीज दिल्ली, श्री जे.स.चौहान, स्टेट को-आर्डिनेटर आईएमएस भोपाल,श्री आर.सी.पाठक सीनियर इन्वेस्टीगेटर आईएमएस भोपाल,पीपीएल फोनोग्राफी परफारमेन्स लिमिटेड , आईएमएस के लोकल रिप्रजेन्टेटिव श्री पालसिह, अर्पण जैन, व वैभव शर्मा भी उपस्थित रहे।इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर जिला इन्दौर श्री डी.श्रीनिवास राव के उद्बोधन के साथ कार्यशाला का आरम्भ किया गया। श्री जे.एस. चौहान राज्य समन्वयक आई एस आई द्वारा आयोजित कार्यशाला के प्रयोजन पर प्रकाश डाला, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर श्री डी.श्रीनिवास राव ने कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए बताया कि बौद्धिक सम्पदा चोरी के अपराध दिनो दिन बढ रहे है,ि जससे निर्माताओं लेखको, गीतकारो, को करोडो का नुकसान हो रहा है, साथ ही भारत शासन कोभी उतना ही नुकसान हो रहा है, अतः इस कार्यशाला से सीखकर प्रभावी कार्यवाही करें, साथ ही जिलो में स्वंय इस प्रकार की कार्यशालाऐं आयोजित करें। श्री राजिन्दरसिह भाटिया वरिष्ठ विधिक सलाहकार ने कॉपीराईट कानून पर पावर प्वाईन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से विस्तार से प्रकाश डालकर बताया कि यह बौंद्धिक सम्पदा की चोरी है, जो पुलिस हस्तक्षेप योग्य का गैर जमानतीय अपराध है। श्री जे.एस. चौहान स्टेटको-आर्डिनेटर आयएमएस भोपाल ने नकली केसैट, सी.डी., डी.व्हीडी, पर विस्तार से जानकारी दी एवं बताया कि संगीत व फिल्मो को ब्लेंक सीडी पर स्थानीय रूप से डाऊनलोड किया जाता है जिन पर ५२-ए कॉपीराईट एक्ट के विवरण नही होने से पुलिस स्वंय इनके विरूद्ध कार्यवाही कर सकती है।श्री आर.सी. पाठक सीनियर इन्वेस्टीगेटर ने फोटोग्राफिक पर फारमेक्स लि०का आई.पी.आर.एस. नामक आईएमई की सहयोगी संस्थाओं पर प्रकाश डाला व बताया कि टी.वी. चैनल, एफ.एम.रेडियो, होटल, डिस्कोथेक पव डीजे. जो लाभ के लिये संगीत का सार्वजनिक उपयोग करते है, उन्हे कॉपीराईट कानून के अन्तर्गत आईपीएल व आईएमएस से लायसेन्स लेना अनिवार्य है, कार्यशाला में इन्दौर झौन के जिलो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक एवं निरीक्षक, उप निरीक्षक स्तर के ६५ अधिकारियों ने सम्मिलित होकर कॉपीराईट एक्ट १९५७ के अन्तर्गत विवेचना संम्बधी कार्य की बारिकियों से लाभान्वित हुए।
अन्त में श्री विनित कपूर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) ने अपने सम्बोधन मे कार्यशाला मे विधिकीय जानकारी दी, एवं कार्यशाला के समापन पर आभार व्यक्त किया गया।
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क्राईम ब्रांच द्वारा विगत १० माह पूर्व हुऐ अंधे कत्ल का पर्दाफाश तीन आरोपियों द्वारा लूट के प्रयास में हत्या करना कबूल किया
इन्दौर- दिनांक ०७ जून २०१- पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री मकरंद देउस्कर ने अति. पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री अरविन्द तिवारी को निर्देशित किया ,जिस पर श्री अरविन्द तिवारी ने उप पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री जीतेन्द्रसिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर उक्त टीम के उप निरीक्षक किशन पंवार ,प्र.आर. विरेन्द्र शर्मा ,प्र.आर. संजय भदौरिया ,प्र.आर. पन्नालाल एवं आर. शिव बहादुरसिंह ,दिनेश सरगैया ,शैलेन्द्रसिंह अरविन्द को अंधे कत्लों की गुत्थी सुलझाने हेतु हिदायत दी । इस तारतम्य में दिनांक २० अगस्त २००९ को संजय यादव (सुनार) की संगम नगर पावर हाउस के पास अज्ञात आरोपियों द्वारा लूट के उद्देश्य से चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी । उक्त अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुऐ क्राईम ब्रांच की टीम ने तीन हत्यारों को मय चाकू व मोटर सायकल के गिरप्तार किया । अति. पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री अरविन्द तिवारी ने बताया कि लक्की उर्फ विशाल उर्फ बच्चा उर्फ शेखर पिता गेंदालाल गेहलोत उम्र २३ साल पूर्व में ४९/१ लक्ष्मीबाई नगर पान होजरी में रहता था । संजय यादव निवासी हम्माल कालोनी की लक्ष्मीपुरा में पूजा ज्वेलर्स के नाम से सोने चांदी की दुकान है दुकान पर संजय व उसका छोटा भाई रिंकू रहता था । लक्की की बैठक संजय की दुकान के पास ही थी जिससे कि संजय रात में जब दुकान बंद कर घर जाता था तो साथ में जेवर व नगदी भी ले जाता था जिसकी पूरी जानकारी लक्की को हो गई थी । वर्ष २००८ में लक्की अपने परिवार के साथ संजय गांधी नगर अनोप टॉकिज के पास रहने चला गया था जहां पर मोहल्ले में उसकी दोस्ती वतनसिंह राठौर पिता बजरंगसिंह जो नगर निगम में मस्टरकर्मी होकर पानी का टेंकर चलाता है तथा जोगेन्द्रसिंह पिता रंजीतसिंह यादव जो जायसवाल का रोड़ रोलर (सादा) चलाता है से हो गई। लक्की ने अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर अगस्त २००९ में संजय सोनी को लूटने की योजना बनाई उसने अपने दोस्तों को बताया कि सीधा-साधा काम है जिसमें ४-५ लाख रूपये आसानी से मिल जायेगें जिस रास्ते से संजय व उसका भाई रिंकू दुकान बंद कर जेवर व नगदी साथ लेकर वापस घर जाते है वह रास्ता कॉफी सूनसान रहता है । घटना से दो दिन पहले तीनों लोग संजय के घर जाते समय उसका पीछा करते रहे । दिनांक २०/०८/०९ को शाम सात सवा सात बजे करीब लक्की ,वतन राठौर व जोगेन्द्रसिंह ने गांजा पिया व तीनों वतनसिंह की मोटर सायकल हीरो होण्डा पेशन से संजय की दुकान के सामने पंहुचे ,संजय दुकान पर था तो तीनों लोग लक्ष्मीपुरा चौराहे पर आकर खड़े हो गये । लक्की संजय को देखने दोबारा दुकान पर गया तो देखा कि संजय दुकान बंद करने की तैयारी में है तब तीनों लोग मोटर सायकल से पावर हाउस के पास संगम नगर पर आकर खड़े हो गये । जैसे ही संजय यादव मोटर सायकल से अपने भाई के साथ पावर हाउस के पास पंहुचा तभी लक्की ने मिर्ची पावडर संजय व उसके भाई के उपर फैंका जिससे संजय व उसका भाई मोटर सायकल से गिर गये तो वतनसिंह ने संजय के उपर चाकू से चार-पांच वार किये व उसके भाई रिंकू से जेवर व नगदी का बैग छीनने का प्रयास किया परंतु संजय ने घायल होने के बावजूद भी लक्की व वतनसिंह को पकड लिया था तब जोगेन्द्रसिंह ने आकर दोनो को संजय की गिरप्त से छुडाया मौके पर १५-२० लोग एकत्र हो गये थे जिससे तीनों मोटर सायकल से इंदौर वायर फैक्ट्री होते हुऐ भाग गये । लक्की के विरूद्व थाना खजराना में हत्या एवं अन्य मामलों के प्रकरण पंजीबद्व है ,जिनमें व फरार है एवं उसके साथी वतनसिंह के विरूद्व थाना परदेशीपुरा में अवैध हथियार के प्रकरण पंजीबद्व है । तीनों आरोपियों से और भी अन्य मामलों में पूछताछ जारी है जिससे और भी कई वारदात खुलासा होने की संभावना है ।
दुकान से मोबाइल चुराते हुए आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०७ जून २०१०- पुलिस थाना सांवेर द्वारा कल दिनांक ६ जून २०१० के १३.०० बजे आनन्द पिता महेश शर्मा (२६) निवासी अजनोद रोड सांवेर की रिपोर्ट पर विजय उर्फ बाबा पिता राजाराम ठाकुर (२०) निवासी अगूंरी टाकीज के पास सांवेर के विरूद्ध धारा ३७९ भा.द.वि.के तहत प्रकरण दर्ज कर किया है। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार कल दिनांक ६ जून २०१० को १२.४५ बजे फरियादी की अजनोद रोड सांवेर स्थित मोबाइल की दुकान से आरोपी विजय उर्फ बाबा द्वारा दो हजार १०० रूपये कीमत का एक चायना कम्पनी का मोबाइल फोन चुरा लिया था फरियादी द्वारा देख लेने पर व शोर मचाने पर आस-पास के लोगो की मदद से आरोपी विजय उर्फ बाबा ठाकुर को मौके पर ही पकड लिया। पुलिस सांवेर द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके कब्जे उपरोक्त मोबाइल बरामद कर लिया गया है ।पुलिस सांवेर द्वारा इससे अन्य वारदातो के सम्बध मे भी पूछताछ की जा रही है, इससे और भी वारदातो का खुलासा होने की प्रबल सम्भावना है।
०७ आदतन अपराधी एवं १६ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०७ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०७ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १६ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
५१ गिरफ्तारी व १०५ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर- दिनांक ०७ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ५१ गिरफ्तारी व १०५ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ५१ गिरफ्तारी व १०५ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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समाचार
अवैध शराब सहित २० गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०७ जून २०१०- पुलिस सदरबाजार द्वारा कल दिनांक ०६ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गफूरखां की बजरिया इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही यही गफूरखां की बजरिया इन्दौर निवासी चिराग पिता रामचन्द्र गोंड (१८), बक्षीबाग इन्दौर निवासी जस्सू पिता लक्ष्मीनारायण गौंड (५५) तथा शंकरगंज इन्दौर निवासी कालूराम पिता शंकरलाल सोंलकी (५५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से दो हजार ३०० रूपये कीमत की ६५ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक ०६ जून २०१० को कुन्दननगर इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही अन्नपूर्णा निवासी नाना पिता मगनलाल मानकर (१९) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ४० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस भवॅरकुआ द्वारा कल दिनांक ०६ जून २०१० को हिम्मतनगर पालदा एवं भील मोहल्ला ग्राम लिम्बोदी इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले राकेश पिता हरीराम बौरासी (२२), तथा १६८ भील मोहल्ला लिम्बोदी निवासी अनिल पिता सीताराम हालके (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ३८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस बाणंगगा द्वारा कल दिनांक ०६ जून २०१० को सुखलिया तिराहा भगतसिह नगर बाणगंगा इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही भगतसिह नगर इन्दौर निवासी दिलीप पिता विनायक श्रीवास्तव (३५), तथा गोविन्द कालोनी इन्दौर निवासी रूपेश पिता कैलाश राठौर (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ५० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस रावजीबाजार द्वारा कल दिनांक ०६ जून २०१० को जबरन कालोनी इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही की रहने वाली सुमनबाइ पति नारायण राव सौनाले (५५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस सांवेर द्वारा कल दिनांक ०६ जून २०१० को ग्राम कटकिया सांवेर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले मनोहर पिता रामकिशन (४०), तथा संजय पिता घासीराम जायसवाल (२६) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस महू द्वारा कल दिनांक ०६ जून २०१० को फायरबिग्रेड के पास महू मे अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही हाट मैदान महू निवासी राजेश पिता सीताराम (२५), तथा ग्राम खुडेैल निवासी मेहरवान पिता कालूराम बलाई (४०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक हजार ८८०. रूपये कीमत की ६० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।पुलिस बेटमा द्वारा कल दिनांक ०५ जून २०१० को थाना क्षैत्रान्तर्गत अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही ग्राम काली बिल्लोद निवासी दिनेश पिता हाबू भील, रामू पिता शिवनाथ राव मराठा, ग्राम रंगवासा निवासी अखिलेश पिता सोनीप्रसाद, ग्राम चिराखान निवासी जगदीश पिता मनीराम, महेश पिता छोगालाल, ग्राम बडोदिया निवासी प्रहलाद पिता अमरसिह, तथा ग्राम बजरंगपुरा निवासी गोवर्धन पिता केसरसिह भील को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से चार हजार ४०० रूपये कीमत की १३८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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शराब
जुऑ खेलते हुए नौ जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०७ जून २०१०- पुलिस सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक ०६ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दोलतगंज पानी की टंकी के पास इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले फारूख पिता मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद मुबारिक, धनराज, तथा मुन्नालाल को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ६ हजार २०० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये।पुलिस गोतमपुरा द्वारा कल दिनांक ०६ जून २०१० को अनाजमण्डी गोतमपुरा से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले रमेशचन्द्र, बाबूलाल, नारायण, गेंन्दालाल, तथा शंकरलाल को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ७३५ रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध १३ जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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जुआ
अवैध हथियार सहित युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०७ जून २०१०- पुलिस क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक ०६ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टोलटैक्स नाका ए.बी.रोड क्षिप्रा से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही अर्जुन बडोदा निवासी राधेश्याम पिता बापू जी (३५) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा बरामद किया गया। पुलिस क्षिप्रा द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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अवैध हथियार
दहेज प्रताडना के मामले में पॉच के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर- दिनांक ०६ जून २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ०६ जून २०१० को ०९.३० बजे श्रीमती मन्जूलता पति आशीष शर्मा (३१) निवासी ग्राम बिसनावदा थाना हातोद की रिपोर्ट पर मूसाखेडी निवासी इसके पति आशीष पिता शंकरलाल शर्मा, ससुर शंकरलाल शर्मा, सास इन्दिराबाई, देवर गोविन्द्र तथा राजू के विरूद्ध धारा ४९८ए.३२३.५०६.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती मन्जूलता को उसकी शादी में पिता ने यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद दिनांक ९ मार्च २००८ से सभी आरोपिगण पति आशीष पिता शंकरलाल शर्मा, ससुर शंकरलाल शर्मा, सास इन्दिराबाई, देवर गोविन्द्र तथा राजू द्वारा दहेज मे ५० हजार रूपये नगद लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते रहते हैे। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति आशीष पिता शंकरलाल शर्मा, ससुर शंकरलाल शर्मा, सास इन्दिराबाई, देवर गोविन्द्र तथा राजू के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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Sunday, June 6, 2010
इंदौर क्राईम ब्रान्च व्दारा वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए, इन वाहन चारों से ७ वाहन अब तक बरामद किये गये ,अन्य कई वाहन चोरी की वारदात कबूल की
इंदौर दिनांक ६-जून २०१०- पुलिस अधीक्षक श्री मकरंद देउस्कर के निर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री अरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन में अपराध शाखा की टीम को वाहन चोरो का गिरोह पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई । घटना के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द तिवारी व्दारा बताया कि इंदौर शहर में वाहन चोरी की बारदात पर नियन्त्रण हेतु अपराध शाखा के उपनिरीक्षक अनिलसिंह चौहान तथा उनकी टीम को निर्देशित किया था, वाहन चोरों पर लगातार निगाह रखने क दौरान आर. बशीर खान व राजभान को सूचना मिली कि थाना चंदन नगर क्षेत्र के नन्दननगर कॉलोनी के संदेही १-शेख आमीन पिता शेख मुबारिक उम्रे २१वर्ष, २-शहजाद पिता गुल्लू शेख उम्र २३ साल निवासी नन्दननगर द्वारा बदल-बलल कर मोटर सायकल चलाते हुऐ देखा गया है । सूचना पर आर. राजकुमार भदौरिया ,सुरेश भदकारे को संदिग्धों के घर के आसपास खुपिया तौर पर तैनात किया गया जैसे ही दोनों बदमाश मोटर सायकल से आते दिखे तभी टीम के सभी सदस्यों ने घेराबंदी की तो संदिग्ध बेटमा रोड़ की तरफ भागे इस पर चंदन नगर के आर. आरिफ खान के सहयोग से घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ा व इनसे लाल रंग की स्टार सिटी मोटर सायकल पकड़ी गई । चंदन नगर थाने पर टी.आई. अजय कैथवास के साथ क्राईम ब्रांच की टीम ने मिलकर पूछताछ की तब इनके व्दारा वाहन चोरी की कई वारदात करना कबूल किया, इनकी निशादेही पर थाना जूनीइंदौर के अपराध क्रमांक ९२/१० में एक मोटर सायकल , संयोगितागंज के अपराध क्रमांक २१३/१० में एक मोटर सायकल ,भॅवरकुॅआ के अपराध क्रमांक ०४/१० में एक मोटर सायकल ,तुकोगंज के अपराध क्रमांक ९२१/०६ में एक मोटर सायकल ,लसूड़िया के अपराध क्रमांक ४१०/०८ में एक मोटर सायकल शामिल है जिन्हें संबधित थाना क्षैत्रों में स्थित पार्किग स्थलों एवं रहवासी क्षेत्र से ७ दुपहिया वाहन अब तक बरामद करने में सफलता प्राप्त की है, इसके अतिरिक्त इन आरोपियों से गहन पूछताछ पर इनके व्दारा बताया कि इनके गिरोह में शामिल अन्य दो साथी कालू तथा वसीम जो शातिर वाहन चोर है उनके मिलने पर कई दो पहिया वाहन मिलने की संभावना है, उक्त दोनों बदमाशों की तलाश जारी है। इस गिरोह का अपराध करने का तरीका इस प्रकार है कि आरोपीगण अपने साथ एक मास्टर चाबी रखते है भीड़-भाड़ वाले या कालोनियों की एकांत गलियों में खड़ी मोटर सायकल पर निगाह रखते है ,दो साथी आने-जाने वालों को देखते रहते है कि कभी वाहन मालिक आता दिखाई दे तो एक दूसरे को ईशारा करके भाग सके और यदि वाहन मालिक नहीं आता है तो यह गिरोह वाहन चुराकर भाग जाते थे और चुराये गये वाहनों को शहर के सायकल स्टेंड पर रखकर चले जाते थे और बाद में सौदा कर वाहन बेच देते थे ।
०७ आदतन अपराधी एवं ०६ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०६ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०७ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ०६ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
०१स्थाई, ३८ गिरफ्तारी व १२९ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर- दिनांक ०६ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ३८ गिरफ्तारी व १२९ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ३८ गिरफ्तारी व १२९ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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अवैध शराब सहित नौ गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०६ जून २०१०- पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा कल दिनांक ०५ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बाबू घनश्यामदास नगर इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही यही बाबू घनश्यामदास नगर इन्दौर निवासी धर्मेन्द्र पिता रमेश कल्याणे (१८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस बाणगंगा द्वारा कल दिनांक ०५ जून २०१० को ऋषीनगर इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही ऋषीनगर इन्दौर निवासी दीपक पिता प्रकाश साहु (१९) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २५ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस भवॅरकुआ द्वारा कल दिनांक ०५ जून २०१० को चितावद काकड मेन रोड माता मन्दिर के पास इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले पिन्टू पिता मोहनलाल कन्नौजे (३३) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १७ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस छत्रीपुरा द्वारा कल दिनांक ०५ जून २०१० को महू नाका चौराहा इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही जोशी मोहल्ला मेन रोड महू नाका के रहने वाले सुरजीत पिता बाबूलाल बसौड (३०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस बेटमा द्वारा कल दिनांक ०५ जून २०१० को नई आबादी ग्राम अटाहेडा से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले देवकरण पिता औंकार (३०), तथा निर्भयसिह पिता हिन्दूसिह (४८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ३८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस देपालपुर द्वारा कल दिनांक ०५ जून २०१० को देपालपुर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए रेशम केन्द्र थाना हातोद निवासी मुकेश पिता गंगाराम (३३) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।पुलिस मानपुर द्वारा कल दिनांक ०५ जून २०१० को मानपुर कस्बे मे अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले विमल पिता रामाजी (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १७ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस किशनगंज द्वारा कल दिनांक ०५ जून २०१० को हरसोला से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही ग्राम हरसोला निवासी विष्णु पिता बद्रीलाल (३८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ९ बाटल बीयर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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शराब
अवैध हथियार सहित युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०६ जून २०१०- पुलिस हीरानगर द्वारा कल दिनांक ०५ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गौरीनगर टैम्पो स्टेण्ड के पास इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही गौरीनगर माता मन्दिर के पास इन्दौर निवासी मनीष पिता रामनरेश यादव (२१) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस हीरानगर द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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अवैध हथियार
दहेज प्रताडना के दो मामलो में आठ के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर- दिनांक ०६ जून २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ०५ जून २०१० को ०५.३० बजे श्रीमती डिम्पल पिता सन्नी बिजौरे (२२) निवासी २२ रूस्तम का बगीचा इदौर की रिपोर्ट पर २५० गौतममार्ग उज्जैन निवासी इसके पति सन्नी बिजौरे, पुष्पाबाई, भैरूलाल, संदीप, राखी, रानी, तथा धन्नालाल के विरूद्ध धारा ४९८ए.३२३.२९४.५०६.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती डिम्पल की शादी १३ अपै्रल २००९ को हुई थी फरियादिया को उसकी शादी में पिता ने यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी आरोपी महिला का पति सन्नी बिजौरे, पुष्पाबाई, भैरूलाल, संदीप, राखी, रानी, तथा धन्नालाल द्वारा दहेज की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते रहते हैे।पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति सन्नी बिजौरे, पुष्पाबाई, भैरूलाल, संदीप, राखी, रानी, तथा धन्नालाल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार पुलिस मल्हारगंज द्वारा दिनांक ०५ जून २०१० को १३.४५ बजे श्रीमती मन्जूला बाई पति बाबूलाल परिहार (२३) निवासी २२५ इंदिरानगर इदौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति बाबूलाल पिता गंगाराम परिहार के विरूद्ध धारा ४९८ए.भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती मन्जूलाल को उसकी शादी में पिता ने यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी आरोपी महिला का पति बाबूलाल पिता गंगाराम परिहार द्वारा दहेज की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहता हैे।पुलिस मल्हारगंज द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति बाबूलाल परिहार के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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Saturday, June 5, 2010
बैतूल पुलिस पर हमला कर अपने साथियों सहित फरार ईनामी बदमाश धराया क्राईम ब्रांच द्वारा बैतूल में हत्या एवं लूट का कुख्यात १५ हजार का ईनामी बदमाश को पकड़ा
इन्दौर- दिनांक ०५ जून २०१०- अति. पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री अरविन्द तिवारी को सूचना प्राप्त हुई कि बैतूल से पुलिस पर हमला कर कुख्यात ईनामी बदमाश कालू उर्फ कुलदीप परिहार जिस पर १५ हजार रूपये का ईनाम बैतूल पुलिस द्वारा घोषित किया गया है वह इंदौर में किसी गंभीर अपराध को अंजाम देने हेतु आया हुआ है । इस सूचना पर श्री अरविन्द तिवारी ने एक टीम उप निरीक्षक मनीषराज सिंह भदौरिया ,आर. ओमप्रकाश तिवारी ,आर. चरणसिंह ,आर. दीपक पंवार एवं आर. रजाक खान की तथा दूसरी टीम उप निरीक्षक सोमा मलिक बागड़ी प्र.आर. जगदीश मालवीय ,आर. अमरसिंह ,सुरेश मिश्रा की बनाकर बदमाश के संबध में जानकारी एकत्र कर उसे किसी गंभीर घटना को अंजाम देने के पूर्व ही पकड़ने के निर्देश दिये । जिस पर उक्त दोनों टीमों द्वारा काफी मशक्कत कर यह जानकारी एकत्र की गई कि बदमाश कालू उर्फ कुलदीप पिता दिनेश परिहार द्ववारिका नगर बैतूल का रहने वाला है जिस पर हत्या ,लूट ,बलात्कार ,अवैध हथियार जैसे कई संगीन अपराध दर्ज है तथा वह अप्रेल २०१० में पुलिस अभिरक्षा में होते हुऐ पेशी के दौरान अपने साथियों के साथ मिलकर बैतूल पुलिस पर हमला कर फरार हो गया था । जिस पर बैतूल पुलिस द्वारा कालू परिहार पर १५ हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया था तथा कालू परिहार विगत कुछ समय से अपने संपर्क सूत्र के माध्यम से इंदौर में रह रहा था । उक्त दोनों टीमों को यह भी सूचना प्राप्त हुई कि कालू परिहार हथियार से लेस होकर मालवा मील क्षैत्र में किसी गंभीर वारदात करने की फिराक में है । सूचना से अति. पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द तिवारी को अवगत कराया गया तब उनके द्वारा तत्काल घेराबंदी कर उक्त बदमाश को पकड़ने हेतु निर्देश दिये गये जिस पर उप निरीक्षक मनीषराज सिंह भदौरिया की टीम को कालू परिहार की घेराबंदी हेतु बताया सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुऐ मालवा मील चौराहे पर टीम के सदस्य जाल बिछाकर बैठ गये । जैसे ही मुखबिर से ईशारा मिला पूरी टीम के सदस्य चीते की तरह फुर्ती से कालू परिहार को पकड़ने लगे तभी आरोपी चाकू लहराते हुऐ पुलिस को डराने की कोशिश करने लगा परंतु उसकी इंदौर क्राईम ब्रांच के एक न चली और वह पुलिस की गिरप्त में आ गया । मौके पर ही उसका एक अन्य साथी भी था जो मौका देखकर भागने लगा जिसे उप निरीक्षक सोमा मलिक की टीम द्वारा तत्पर्ता पूर्वक चाकू सहित पकड़ लिया गया जिसने अपना नाम मुकेश पिता बाबूलाल पंवार निवासी बैतूल बताया । दोनों आरोपियों के विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत थाना परदेशीपुरा में कार्यवाही की गई तथा बैतूल पुलिस को सूचना दी गई है ।
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०५ आदतन अपराधी एवं १० संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०५ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०५ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १० संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
५३ गिरफ्तारी व १४२ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर- दिनांक ०५ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ५३ गिरफ्तारी व १४२ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ५३ गिरफ्तारी व १४२ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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अवैध शराब सहित तीन गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०५ जून २०१०- पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा कल दिनांक ०४ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर केसरबाग चौकी के पास इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही ११ घनश्यामदास नगर इन्दौर निवासी अरूण पिता मिश्रीलाल मराठा (२१) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २५क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक ०४ जून २०१० को मयूननगर मेन रोड इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही मयूरनगर इन्दौर निवासी राजू पिता पप्पू (२१) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २१ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस खजराना द्वारा कल दिनांक ०४ जून २०१० को मुमताजबाग कालोनी मेन रोड इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही की रहने वाली मीराबाई पति पे्रमलाल (४०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५ लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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शराब
सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०५ जून २०१०- पुलिस महू द्वारा कल दिनांक ०४ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कनाडरोड महू से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही कनाड रोड महू निवासी गोपाल पिता रामपाल (६४) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से दो हजार ८०० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की गई। पुलिस महू द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध धारा ४क सट्टा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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सट्टा
अवैध हथियार सहित दो युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०५ जून २०१०- पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक ०४ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सरवटे बस स्टेण्ड परिसर से इन्दौर अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मेधदूतनगर इन्दौर निवासी राजू पिता जगदीश शर्मा (२०) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा बरामद किया गया। पुलिस महू द्वारा कल दिनांक ०४ जून २०१० को रेल्वे फाटक के पास महू से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही ग्राम गुर्जरखेडा निवासी राजकुमार पिता नन्दकिशोर (४०) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस द्वारा दोनो आरोपियो को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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अवैध हथियार
दहेज प्रताडना के मामले में पति के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर- दिनांक ०५ जून २०१०- पुलिस पलासिया द्वारा दिनांक ०४ जून २०१० को २२.३० बजे श्रीमती शकुन्तलाबाई पति जीवन चौहान (२७) निवासी गीतानगर इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति जीवन चौहान पिता अनारसिह चौहान के विरूद्ध धारा ४९८ए. ५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती शकुन्तलाबाई को उसकी शादी में पिता ने यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी आरोपी महिला का पति जीवन चौहान पिता अनारसिह चौहान द्वारा दहेज की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहता हैे। पुलिस पलासिया द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति जीवन चौहान पिता अनारसिह चौहान के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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समाचार
Friday, June 4, 2010
१० हजार रूपये का इनामी बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व) महेशचन्द्र जैन के मार्गदर्शन मे चलायी जा रही कलाली/अहातो की चैंकिगं के दौरान एम.आर.-१० चौराहा स्थित वाईनशॉप के सामने पुलिस को उस समय बडी सफलता मिली जब एक युवक पुलिस को अपनी ओर आते देखकर भागा, जिसे थाना हीरानगर के उनि पी.एस. तिलगांम ,प्रधान आरक्षक डालूसिह, आरक्षक मुकेश यादव , रणसिह, ब्रजमोहन, व रणजीत द्वारा दौडकर पकडा गया। युवक से पूछताछ करते उसने अपना नाम मैहफूज पिता मन्सूर एहमद जाति मुसलमान (२४) निवासी ९२/१२८ हीरामंजा पूर्वा जिला कानपुर बताया। युवक की तलाशी लेते उसकी कमर से ३१५ बोर का अच्छी क्वालिटी एक देशी कट्टा व ३१५ बोर के दो जिन्दा कारतूस मिले।आरोपी ने पूछताछ करने पर बताया कि उसके विरूद्ध थाना बैकनपुर जिला कानपुर में १५ अपराध दर्ज है, दिनांक २० मई २०१० को उसने थाना बैंकनपुर के आरक्षक जयसिह को जो उसने पकडने आया था गोली मार दी थी, इसके बाद कानपुर पुलिस ने उसके ऊपर १० हजार रूपये का ईनाम घोषित कर दिया था। कानपुर पुलिस के एनकाउन्टर के डर से भागकर आगरा होते हुए इन्दौर आया था, और यहां से अजमेर शरीफ जाने वाला था। आरोपी के विरूद्ध थाना हीरानगर पर धारा २५/२७ आर्म्सएक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, तथा कानपुर पुलिस तथा आरोपी के परिवारजन को आरोपी की गिरफ्तारी बाबद् सूचित किया गया है, कानपुर उत्तर-प्रदेश के शातिर अपराधी को पकडने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला इन्दौर द्वारा नगद ईनाम से पुरूष्कृत किया जा रहा है।
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गिरफ्तारी
लूट की घटना का त्वरित पर्दाफॉश करने वाले अधिकारी/कर्मचारी पुरूष्कृत
इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०- दिनांक ०२.०६.१० को दोपहर ०२.०० बजे करीबन प्रशांत दिखित (२०) ने विजय चांडक के साथ थाना तुकोगंज पर उपस्थित होकर बताया कि वह अपने ऑफिस से सात लाख उनतीस हजार रूपये लेकर स्टैट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा रीगल चौराहे के पास आ रहा था, तब झाबुआ टांवर के पास दो अज्ञात बदमाशों द्वारा जो कि बिना नंबर की करिश्मा गाड़ी पर हेलमेट लगाये थे उसे कट्टा अड़ाकर उसके गले से सोने की चेन लूट ली व नकदी ७,२९,०००/- रूपये लूट कर भाग गये, फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना छोटीग्वालटोली द्वारा अपराध क्रंमाक १७७/१० धारा ३९२ भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व महेशचन्द्र जैन, के निर्देशन मे नगर पुलिस अधीक्षक संयोगितागंज पंकज पाण्डेय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छोटी ग्वालटोली डी.के.जैन, व उनकी टीम द्वारा घटना का अनुसंधान कर फरियादी से सत्त व मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करते हुए घटना का खुलासा किया गया, लूट की घटना झूटी पाई गई तथा फरियादी से ही सोने की चैन व ७ लाख २९ हजार रूपये नगद बरामद कर लिये गये। उक्त लूट की घटना का त्वरित खुलासा करने वाले अधिकारी/कमचारियो को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव द्वारा पुरूष्कृत किया गया है। जिनमे निरीक्षक डी.के. जैन को १०००/रूपये, उप निरीक्षक (क्राईम) सोमा मलिक व सउनि आर.सी.परिहार को ३००-३००/रूपये, प्रधान आरक्षक २४४३ लोकेन्द्र , २०९६ राजमणि, २२५८ रमेश दुबे, व आरक्षक १९३३ राममिलन व १२९९ सरदारसिह को २००-२०० रूपये, आरक्षक २७६४ भगवान, २३५९ मनीष, २२७८ श्याम, १०५७ अमरपाल, ४१२ कृष्णा, २७७४ रघुराजसिह को १००-१०० रूपये के नगद इनाम से पुरूष्कृत किया गया है। तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व महेशचन्द्र जैन, व नगर पुलिस अधीक्षक संयोगितागंज पंकज पाण्डेय को प्रसंशा-पत्र प्रदाय किया गया है।
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घर से मोबाइल चुराते हुए युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०- पुलिस महू द्वारा कल दिनांक ३ जून २०१० को १४.५५ बजे डॉ० मिर्जासिह पिता रविसिह (६०) निवासी राजेन्द्रसिह मार्ग महू की रिपोर्ट पर यही मोहम्मद काफिल पिता मोहम्मद शकील निवासी ग्राम करोंदिया थाना किशनगंज के विरूद्ध धारा ३८० भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे खुलासा हुआ कि कल दिनांक ३ जून २०१० को १४.२० बजे फरियादी डॉ० मिर्जासिह के मकान के अन्दर टैबल पर उनका एक सेमसंग कम्पनी का मोबाइल फोन कीमती चार हजार रूपये रखा हुआ था जिसे मौका पाकर आरोपी मोहम्मद काफिल पिता मोहम्मद शकील द्वारा चुरा लिया था जिसे फरियादी द्वारा आस-पास के लोगो की मदद से मौके पर ही पकड लिया। पुलिस महू द्वारा आरोपी मोहम्मद काफिल को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से उपरोक्त सेमसंग कम्पनी का मोबाइल कीमती चार हजार रूपये का बरामद कर आरोपी से अन्य चोरियो के सम्बध मे पूछताछ की जा रही है इससे अभी और भी वारदातो का खुलासा होने की प्रबल सम्भावना है।
०१ आदतन अपराधी एवं ०८ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०१ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ०८ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
४५ गिरफ्तारी व ११५ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ४५ गिरफ्तारी व ११५ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ४५ गिरफ्तारी व ११५ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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अवैध शराब सहित तीन गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०- पुलिस चन्दननगर द्वारा कल दिनांक ०३ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर स्कीम नं० ७१ दस्तूर गार्डन के पीछे इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए ४तेजपुर गडबडी पुलिया के पास झोपडपट्टी इन्दौर निवासी सूरज पिता कैलाश मराठा (२२) तथा १५१ बी दैवेन्द्रनगर चाणक्यपुरी इन्दौर निवासी यशवन्त पिता जितेन्द्रसिह ठाकुर (१८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से तीन हजार २०० रूपये कीमत की ७३ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस बाणगंगा द्वारा कल दिनांक ०३ जून २०१० को भागीरथपुरा तेजाजी मन्दिर के पास इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही ४१३ भागीरथपुरा इन्दौर निवासी संजय पिता फूलचन्द (२१) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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शराब
अवैध हथियार सहित दो युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०- पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा कल दिनांक ०३ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर छोटी खजरानी दरगाह के सामने इन्दौर अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए लालमल्टी बडा कुऑ के पास पालदा इन्दौर निवासी विकास पिता राजेन्द्र यादव (२२) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया।पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा कल दिनांक ०३ जून २०१० को लालबाग गेट के सामने इन्दौर अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए १२ सुगन्दानगर बाणगंगा इन्दौर निवासी दीपक पिता जगदीश (१८) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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अवैध हथियार
दहेज प्रताडना के दो मामलो में तीन के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ०३ जून २०१० को १४ः३० बजे श्रीमती स्वेता पति विनोद श्रीवास्तव (२२) निवासी १३३/२ नन्दानगर इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति विनोद श्रीवास्तव तथा सास पे्रमबाई के विरूद्ध धारा ४९८ए. ५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती स्वेता की शादी २ जून २००८ को हुई थी, फरियादिया स्वेता के पिता ने शादी मे यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी आरोपी महिला का पति विनोद श्रीवास्तव तथा सास पे्रमबाई द्वारा २ जून २००८ से ही दहेज मे नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया को जान से मारने की धमकी देते रहते थे। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति विनोद श्रीवास्तव तथा सास पे्रमबाई के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ०३ जून २०१० को १४ः५० बजे श्रीमती कान्तीबाई पति राहुल बिल्लौरे (३०) निवासी १३८ संचारनगर इन्दौर की रिपोर्ट पर यही संचारनगर के रहने वाले इसके पति राहुल बिल्लौरे के विरूद्ध धारा ४९८ए. ५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती कान्तीबाई के पिता ने शादी मे यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी आरोपी महिला का पति राहुल बिल्लौरे द्वारा दहेज में नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया को जान से मारने की धमकी देते रहते थे। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति राहुल बिल्लौरे के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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Thursday, June 3, 2010
फरियादी द्वारा बतायी गई लूट की घटना का पर्दाफॉश, लूट के रूपये व सोने की चैन फरियादी से ही बरामद, फरियादी ही बना आरोपी,
इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- दिनांक ०२.०६.१० को दोपहर ०२.०० बजे करीबन प्रशांत दिखीत (२०) ने विजय चांडक के थाना तुकोगंज पर उपस्थित होकर उस समय सनसनी फैला दी, जब उसने बताया कि वह अपने मालिक विजय चांडक के ऑफिस से सात लाख उनतीस हजार रूपये लेकर स्टैट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा रीगल चौराहे के पास आ रहा था, तब झाबुआ टांवर के पास दो अज्ञात बदमाशों द्वारा जो कि बिना नंबर की करिश्मा गाड़ी पर हेलमेट लगाये थे उसे कट्टा अड़ाकर उसके गले से सोने की चेन लूट ली व नकदी ७,२९,०००/- रूपये लूट कर भाग गये, फरियादी द्वारा कथन में बताया कि उसके द्वारा लुटेरों का रिंग रोड़ बायपास तक पीछा किया, वहां पेट्रोल खत्म होने के कारण फिर पीछा नहीं कर सका, फरियादी की सूचना पर मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व) महेशचंद्र जैन एंव नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली राजेश रघुवंशी एंव क्राइम ब्रांच की टीम उपनिरीक्षक सोमा मलिक के नेतृत्व में मौके पर पहुची , फरियादी के बताये अनुसार घटनास्थल का मुआयना किया, मुआयने से घटनास्थल थाना छोटी ग्वालटोली पाये जाने पर नगर पुलिस अधीक्षक संयोगितागंज पंकज पांडे एंव थाना प्रभारी छोटी ग्वालटोली डी.के.जैन तत्काल मौके पर आये, फरियादी के कथन घटनास्थल की परिस्थितिया विजय चांडक के कथन एंव रजत के कथनों से घटना प्रथम दृष्टया ही संदेहास्पद लग रही थी , चूकि फरियादी बार-बार अपने साथ ही घटित घटना पर जोर दे रहा था ओर उसका का मालिक विजय चांडक भी फरियादी के साथ हुई घटना व फरियादी की विश्वसनीयता का तर्क दे रहा था, जिस पर से थाना छोटी ग्वालटोली अज्ञात आरोपियों के विरूद्व अपराध क्रं. १७७/१० धारा ३९२ भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। अति. पुलिस अधीक्षक (पूर्व) महेशचंद्र जैन द्वारा चूंकि प्रारंभ से ही उस घटना पर पुख्ता संदेह था परंतु मालिक मानने को तैयार नहीं था । उसके बाद भी अपने संदेह को आधार मानकर उन्होंने सीएसपी कोतवाली राजेश रधुवंशी एंव सीएसपी संयोगितागंज पंकज पांडे, क्राइम बं्राच की उनि सोमा मलिक की टीम एंव थाना प्रभारी छोटीग्वालटोली डी.के.जैन की टीम को पूछताछ हेतु लगाया गया। टीम ने फरियादी से बार-बार पूछताछ की एंव उसके कथनों के सत्यापन हेतु उससे लगातार पूछताछ की। आठ घंटे की लगातार पूछताछ के बाद अंत में फरियादी टूटा, उसने ये स्वीकार किया कि हां साहब मैंने ही यह घटना की झूठी रिपोर्ट की हैं। पैसे मैंने अपने दोस्त मोनू उर्फ विजय तोमर निवारी चंद्रनगर के कमरे में छुपा कर रखे हैं। हालांकि मैंने उसे घटना के बारे में नहीं बताया। फरियादी की निशानदेही पर मोनू के कमरे से पुलिस ने ७,२९,०००/- रूपये जप्त किये, हालाकि शुरू में पैसे बरामदगी के समय लग रहा था कि चेन की घटना बढा-चडाकर बतायी गई हैं परंतु जब इस बात कि तस्दीक हुई कि फरियादी अपने गले में एक चेन पहनतता था। तब पुलिस ने उससे दो घंटे तक पूछताछ कि उसके बाद फरियादी द्वारा बताया कि घटना सही लगे इसलिये मैने अपनी सोने की चेन कागज की पुड़िया में लपेटकर झालारिया मेनरोड़ बायपास के रास्ते में पन्नी की पुड़िया बनाकर फेंक दी, पुलिस के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब फरियादी की निशानदेही पर उसके द्वारा फेंकी गई चेन जप्त की गई। चूंकि फरियादी ने पूछताछ में बताया कि यह घटना वह पहले ही प्लान कर चुका था, क्योंकि वह एक लड़की से प्यार करता था उसे इम्प्रेस करने के लिये पैसों की आवश्यक्ता थी, इसलिये उसने इस बनावटी घटना को प्लान किया । संपूर्ण रूपयों एंव चेन की बरामदगी फरियादी से होने से प्रकरण की ३९२ भादवि के स्थान पर ४०६ भादवि में तब्दील किया गया, व प्रकरण के फरियादी को धारा ४०६ भादवि के अपराध में गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा हैं।विजय चांडक आईल ब्रोकर का काम करता हैं, उसके द्वारा इतना पैसा नकद लेन-देन किया जा रहा था, इसके बारे में वाणिज्य कर विभाग को लेख किया जाएगा। इस फर्जी लूट का पर्दाफाश करने वाली टीम अति. पुलिस अधीक्षक श्री महेशचंद्र जैन, नपुअ संयोगितागंज महेश पांडे, नपुअ कोतवाली श्री रघुवंशी थाना प्रभारी छोटी ग्वालटोली श्री डी.के.जैन एंव क्राइम ब्रांच के उपनिरीक्षक सोमा मलिक व उनके अधिनस्थ कर्मचारियो द्वारा प्रकरण के खुलासा करने मे सराहनीय योगदान रहा है।
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गिरफ्तारी
इन्दौर पुलिस बेव साईड पर प्राप्त सूचना से किशोर न्याय अधिनियम के तहत दंपती पर कार्यवाही,
इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव ने बताया कि इन्दौर पुलिस बेव साईट पर चाईल्ड हेल्प लाईन कॉलम में बाल शोषण व टै्रफिंिकंग का ई-मेल द्वारा बताया कि ४, क्लासिक पूर्णिमा इस्टेट कालोनी खजराना रोड इन्दौर में एक सात वर्षीय लडकी को बिहार से खरीदकर लाया गया है, एवं उसे अमानवीय स्तर पर रख कर उसे बंधक बनाकर गृह कार्य करवाया जा रहा है। पुलिस द्वारा उक्त ई-मेल पर प्राप्त सूचना का सत्यापन करने हेतु पहले मुखबिर मामूर कर उक्त स्थान पर बालिका होने या न होने की तस्दीक करवाई गई तथा सूचना सही पायी जाने पर व ई-मेल के आधार पर पुलिस एमआयजी कालोनी एवं पुलिस खजराना द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए ४, क्लासिक पूर्णिमा इस्टेट कालोनी खजराना रोड इन्दौर निवासी डॉ० राजेश झॉ व उनकी पत्नी श्रीमती सुधा झॉ के निवास से एक सात वर्षीय बालिका को मुक्त कराया गया। पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा डॉ० राजेश झॉ व उनकी पत्नी श्रीमती सुधा झॉ को दोषी पाते हुए इनके विरूद्ध अपराध क्रंमांक ८०२/१० धारा ३७४,भादवि, व २३ किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। उक्त बालिका को बाल कल्याण समिति परदेशीपुरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा बाल कल्याण समिति ने उसे आश्रय के लिये बालिका गृह परदेशीपुरा पहुॅचाया गया है। प्रकरण की विस्तृत जॉच करने के लिये बालिका के माता-पिता को बिहार मे पतारसी कर इन्दौर बुलाया जा रहा है। ज्ञात हो कि लगभग दो माह पूर्व भी इन्दौर पुलिस बेव साईड पर प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना सिमरोल द्वारा अपने थाना क्षैत्रान्तर्गत निवास करने वाले कुछ लोगो द्वारा एक किशोर को बंधक बनाकर कार्य करवाया जा रहा था जिसे पुलिस सिमरोल द्वारा उक्त किशोर को भी मुक्त कराया जाकर आरोपियो के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी।
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०७ आदतन अपराधी एवं १० संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०७ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १० संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
०१ स्थाई, ३७ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ३७ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ३७ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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जुऑ/सट्टा खेलते हुए ११ जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- पुलिस पण्डरीनाथ द्वारा कल दिनांक २ जून २०१० को कबूतरखाना नाले के पास तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही कबूतर खाना इन्दौर निवासी साजिद पिता अब्दुल रहमान, तथा मोहम्मद पिता अकरमखां को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ३२० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस गोतमपुरा द्वारा कल दिनांक ०२ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार एम०जी०रोड गोतमपुरा मे सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यहीएम.जी.रोड गोतमपुरा निवासी अमीत पिता नेमीचन्द्र जैन(२५),ग्राम देवरा टैकरी निवासी लालसिह पिता केवट बाबू (४९), बोतमपुरा निवासी विनोद पिता लक्ष्मीनारयण कुशवाह (१९) तथा ग्रााम आक्तियाना निवासी कैलाश पिता पूनाजी चौधरी (४०) एवं शंकरसिह पिता देवीसिह (५०) को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ८ हजार ६२५ रूपये नगद व सट्टा पर्चियां एवं पॉच मोबाइल फोन बरामद किये गये। पुलिस पलासिया द्वारा कल दिनांक ०२ जून २०१० को बडीग्वालटोली इन्दौर नाले के पास से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही बडी ग्वालटोली इन्दौर निवासी जितेन्द्र पिता मुन्नालाल खटीक तथा बिनोबानगर इन्दौर निवासी गंगाराम पिता तकीराम को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ७४० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां एवं पॉच मोबाइल फोन बरामद किये गये। पुलिस महू द्वारा कल दिनांक ०२ जून २०१० को मोती चौक गली महू नाले के पास से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही बूट गली महू निवासी गणेश पिता किशोरीलाल (२८), तथा ग्राम बीजलपुर निवासी रामसिह पिता गणतपसिह को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ७०५ रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध जुऑ/सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
अवैध हथियार सहित युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- पुलिस खुडैल द्वारा कल दिनांक ०२ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर देवगुराडिया पंजाबी ढाबा के पास से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए धार निवासी जूनेद शेख पिता सलीम (२४) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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अवैध हथियार
दहेज प्रताडना के मामले में पति के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- पुलिस खजराना द्वारा दिनांक ०२ जून २०१० को १२ः३५ बजे श्रीमती शारदाबाई पति काशीराम भंण्डारी (२२) निवासी १३ सुन्दरबाग कालोनी खजराना इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति काशीराम पिता चम्पालाल (२७) के विरूद्ध धारा ४९८ ए. भा.द.वि.तथा ३/४ दहेज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती शारदा के पिता ने शादी मे यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी आरोपी महिला का पति काशीराम द्वारा १५ मई २००९ से दहेज मे नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया को गालिया देते रहते थे। पुलिस खजराना द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति काशीराम पिता चम्पालाल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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Wednesday, June 2, 2010
हार्डिकर दंपत्ति दोहरा तेजाब हत्याकाण्ड
इन्दौर- दिनांक ०२ जून २०१०-पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि दिनांक १२ दिसम्बर २००८ को शरदचन्द्र पिता बाबूलाल हार्डिकर निवासी ३१ जती कालोनी अपने घर पर अपनी पत्नी विजया व पुत्र भूपेन्द्र के साथ था रात १० बजे दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, शरदचन्द्र ने खिडकी खोलकर देखा तो वहां पर एक व्यक्ति मुहॅ पर कपडा बांधे हुए खडा था, उस व्यक्ति ने कहा कि भूपेन्द्र को बाहर भेज दो शहर ने मना किया दिया तब उस व्यक्ति ने मग्गे मे भरा हुआ एसिड शरदचन्द्र के उपर फेंक दिया जो विजय के उपर भी गिरा इससे दोनो गम्भीर रूप से घायल हो गये जिन्हे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। दिनांक १२ दिसम्बर २००८ को शरदचन्द्र एवं दिनांक ९ फरवरी २००९ को विजया की मृत्यु हो गयी।पुलिस ने धारा ३०७,३०२ भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना आरम्भ की, घटना के बाद से ही अज्ञात व्यक्तिस्थान बदल बदल कर लगातार धमका रहा था, परनतु एस.टी.डी. का नम्बर होने के कारण पहिचान नही हो पा रही थी, इसके अलावा वह व्यक्ति रजिस्टर मे अपना नाम गलत लिखाता था, पुलिस ने इन सभी एस.टी.डी. वालो से पूछताछ कर हुलिये का स्के्रच तैयार करवा लिया था, जो आरोपी की कदकाठी से मेल खाता था।आज दिनांक २ जून २०१० को भी आरोपी द्वारा बस स्टेण्ड एस.टी.डी. से फोन किया गया तो मृतको के परिजनो ने इसकी सूचना पुलिस को दी , पुलिस सारी एसटीडी जिनसे पहिले फोन किया गया था, सभी के पति ठिकाने लिये हुए थे, पुलिस तत्काल मौके पर पहॅुची, एसटीडी के बाहर निकलते ही संदिग्ध व्यक्तियो को हिरासत मे ले लिया, पहले उसने भागने की कोशिश की परन्तु जवानो ने उसका धर दबोचा।पूछताछ मे उसने अपना नाम संजय पिता रमेश चन्द गुप्ता (४१) निवासी ५२१ सुदामानगर इन्दौर बताया, पूछताछ मे सजय टूट गया और उसने पूरी कहानी पुलिस के सामने उगल दी, सजय ने बताया कि उसकी गणेश प्रिन्टर्स शिव मन्दिर के चौक मे दुकान है पास मे ही रहने वाला अमोल पिता दिलीप वालेकर उसका पारिवारिक मित्र है, अमोल बेरोजगार है इसलिये उसकी मदद करने के नाते पडोस में स्क्रिन प्रिन्टिंग की दुकान खुलवा दी। अमोल ने धोखा करते हुए संजय के ग्राहक तोड लिये, संजय ने ही दुकान खुलवाइ थी और उसी के ग्राहक तोडकर उसे ही अमोल के द्वारा आर्थिक क्षति पहुॅचाई गयी, इसलिये अमोल से बदला लेने की संजय ने ठान ली। चूॅकि अमोल पारिवारिक मित्र रहा है, अतः सीधा हमला करने पर पकडे जाने की पूरी सम्भावना थी इस लिये संजय ने अप्रत्यक्ष रूप से बदला लेने की योजना बनाई। संजय को मालूम पडा कि अमोल की बहन का रिश्ता भूपेन्द्र पिता शरदचन्द्र हार्डिकर से तय हो गया है इस रिश्ते को तुडवाकर अमोल से बदला लिया जा सकता है, संजय ने एसटीडीसे अमोल ओर भूपेन्द्र दोनो के परिवारो को फोनकर अनर्गल बाते कर अनुजा और भूपेन्द्र के चरित्र के बारे मे बताई, इससे भी रिश्ता न टूटने पर शादी होने पर परिणाम देखलेने की धमकी दी। जब संजय को भरोसा हो गया कि इनका रिश्ता टूटने वाला नही है तो फिर संजय ने तेजाब खरीदकर हार्डिकर दंपत्ति के उपर फेंक दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई, परन्तु उसके बाद भी जब रिश्ता नही टूटा तो फिर धमकाना आरम्भ किया और पुलिस ने दबोच लिया। पुुलिस ने आरोपी को ऐसिड बेचने वाले दुकानदार मिकुर पिता महेन्द्र शाह निवासी केमिटेड एक बादशाह चेम्बर के सामने जवाहर मार्ग की जॉच आरम्भ कर दी है। मृतक के परिजनो ने आरोपियो को पकडेजाने पर पुलिस टीम को नगद पुरूस्कार देने की घोषणा की है, पुलिस अधीक्षक पश्चिम द्वारा टीम को पूर्व घोषित ५००० रूपये इनाम दिया है। इस दोहरे हत्याकाण्ड का खुलासा निरीक्षक संजीव मूले, उप निरीक्षक हिंगवे, प्रधान आरक्षक हरद्धिार, आरक्षक ओमनारायण, तथा मनोज यादव की टीम द्वारा किया गया।
०७ आदतन अपराधी एवं १५ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०२ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०७ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १५ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
०५ स्थाई, २४ गिरफ्तारी व १०४ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर- दिनांक ०२ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०५ स्थाई, २४ गिरफ्तारी व १०४ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०५ स्थाई, २४ गिरफ्तारी व १०४ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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जुऑ/सट्टा खेलते हुए तीन जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०२ जून २०१०- पुलिस जूनीइन्दौर द्वारा कल दिनांक ०१ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर साधूवासवानी नगर बगीचे के पास इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही सिंधी कालोनी के रहने वाले कमलेश पिता दयालदास, तथा कुलदीप पिता गिरीशकुमार को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से दो हजार ४५० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस महू द्वारा कल दिनांक ०१ जून २०१० को यादव मोहल्ला महू से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही माल मरोड महू निवासी मार्टिन पिता सेल्वाराज (३८) को पकड़ा, पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५६० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध जुऑ /सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
अवैध शराब सहित दो गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०२ जून २०१०- पुलिस बडगोंदा द्वारा कल दिनांक ०१ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आर्मीवार कॉलेज गेट के सामने बडगोंदा से अवैध रूप से इंण्डिका कार क्रंमाक एमपी-०९/टी/१०३७ में शराब ले जाते हुए मिले बण्डा बस्ती महू निवासी रफीक पिता अब्दुल रसीद (२५), तथा इमरान उर्फ टिम्मू पिता अब्दुल रसीद (२४) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से तीन हजार रूपये कीमत की दो कैनो मे भरी हुंई ६० लीटर देशी कच्ची शराब तथा उपरौक्त इण्डिका कार बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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शराब
दहेज प्रताडना के मामले में पति सहित पॉच के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर- दिनांक ०२ जून २०१०- पुलिस एम.जी.रोड द्वारा दिनांक ०१ जून २०१० को १९ः३५ बजे श्रीमती पूजा पति गोलू उर्फ राहुल कल्याणे (२१) निवासी ऊषाफाटक इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति गोलू उर्फ राहुल कल्याणे, ससुर मुकेश कल्याणे, सास पुष्पाबाई कल्याणे, तथा देवर लवकेश एवं राकेश के विरूद्ध धारा ४९८ ए.२९४. ३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती पूजा के पिता ने शादी मे यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी उपरोक्त सभी आरोपीगणों द्वारा २२ मई २०१० को दहेज मे नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया को गालिया देते रहते थे। पुलिस एम.जी.रोड द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति पति गोलू उर्फ राहुल कल्याणे, ससुर मुकेश कल्याणे, सास पुष्पाबाई कल्याणे, तथा देवर लवकेश एवं राकेश के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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Tuesday, June 1, 2010
कुख्यात बदमाश जफर बेग रासुका में निरूद्ध
इन्दौर- दिनांक ०१ जून २०१०- पुलिस थाना पण्डरीनाथ द्वारा आज दिनांक ०१ जून २०१० को कुख्यात बदमाश जफर बेग पिता करामत बेग निवासी बम्बई बाजार इन्दौर के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही की गई। ज्ञात हो कि जफर बेग पिता करामत बैग थाना पण्डरीनाथ क्षेत्र का कुख्यात बदमाश होकर इसके विरूद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, विस्फोटक अधिनियम, बूथ कैप्चरिंग कर मत पेटियां लूटना,साम्प्रदायिक उन्माद फैलाना, बलवा, एवं जुएॅ का अड्डा चलाने जैसे करीबन दो दर्जन से अधिक अपराध पूर्व से पंजीबद्ध होकर न्यायालय मे विचाराधीन है, आरोपी जफर बेग वर्ष १९८७ से अपराधिक गतिविधियो मे संलिप्त रहा है, तथा दिनांक ०३ अपै्रल २०१० को बम्बई बाजार मे जुऑ का अड्डा संचालित कर जुऑ खिलाने के मामले मे पुलिस द्वारा की गई छापामार कार्यवाही मे आरोपी जफर बैग फरार हो गया था। पुलिस द्वारा इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अंकुश लगाने हेतु इसके पूर्व भी तीन बार एन.एस.ए. की कायवाही की जा चूकी है, पुलिस द्वारा विरूद्ध रासुका की कार्यवाही के तहत निरूद्ध किया जाकर केन्द्रीय जैल इन्दौर से भोपाल जैल भेजा जा रहा है।
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युवती के अन्धे कत्ल का पुलिस द्वारा पर्दाफॅाश तीन आरोपी गिरफ्तार,
इन्दौर- दिनांक ०१ जून २०१०- दिनांक २० मई २०१० को सुबह १०.३० बजे पुलिस थाना खुडैल क्षैत्रान्तर्गत ग्राम नायता मुण्डला से ग्राम बिहाडिया जंगल के रास्ते पर एक युवती उम्र करीबन २० वर्ष की चेहरा जली लाश मिली थी, जिस पर से थाना खुडैल पर मर्ग जॉच पश्चात् अपराध क्रंमाक १६२/१० धारा ३०२.२०१ भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया जाकर विवेचना मे लिया गया था।इस जघन्य अन्धे कत्ल की गुत्थी सुलझाने हेतु पुलिस अधीक्षक (पश्चिम/देहात) श्री डी.श्रीनिवास वर्मा द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू श्री पद्मविलोचन शुक्ल को निर्देशित किया था, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू द्वारा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्रीमती मन्जूलता खत्री को टीम गठित करने के निर्देश दिये गये, जिसके तारतम्य मे थाना प्रभारी खुडैल ओ.पी.मिश्रा, व उनके अधिनस्थ स्टाफ के सउनि के.एस. गेहलोद, एस.डी. द्विवेदी, ए.आर.शेख, प्रधान आरक्षक कमलकिशोर चौहान, आरक्षक जितेन्द्र तिवारी, यशवन्त, तथा नरेन्द्र की टीम द्वारा उक्त प्रकरण में महिला अज्ञात होकर उसका कोई नाम पता ज्ञात नही था सिर्फ कपडो के पहिनावे व हाथ पर गुदा नाम से ही यह ज्ञात हो रहा था कि महिला किसी देहात क्षेत्र की या आसपास के जिले की हो सकती है इस शंका को मध्येनजर रखते हुए उक्त टीम द्वारा ग्राम पत्थर मुण्डला इन्दौर, धार शहर एवं धामनोद में अज्ञात आरोपी व अज्ञात मृतिका के वारिशान की पतारसी की गई, इसी दौरान मुखबिर सूचना मिली कि मृतिका का नाम सोनू पिता सुरेश माली है जो अर्जुन कालोनी धार की रहने वाली है, तथा अपने घर से गायब है, यह भी ज्ञात हुआ कि सोनू माली नामक महिला के कई लोगो से अवैध सम्बध भी रहे है, तथा महिला अवारा किस्म की है, इस पर टीम द्वारा धार जाकर अर्जुनकालोनी के सुरेश माली जो कि मृतिका सोनू का पिता है के द्वारा मृतिका की लाश की शिनाख्त की गई व सुरेश माली ने बताया कि सोनू दिनांक १८ मई २०१० से घर से लापता है।थाना प्रभारी खुडेल ओ.पी.मिश्रा व उनकी टीम ने धार शहर मे बारिकी से सोनू माली से अवैध सम्बध रखने वाले लोगो की जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि गब्बर उर्फ गयूर पिता रफीक मुसलमान निवासी उटावद दरवाजा धार के सोनू माली से अवैध सम्बध थे,इस पर गब्बर उर्फ गयूर को हिरासत मे लेकर पूछताछ की गई जो पहिले तो पुलिस को इधर-उधर की बातो मे उलझाता रहा किन्तु टीम द्वारा जब इससे कडाई से पूछताछ की गई तो यह टूट गया तथा घटनाक्रम का खुलासा करते हुए बताया कि मैं सोनू माली को अपने साथ लेकर अपने दोस्त हिफाजत उर्फ हिप्पा पिता आसिफ उल्ला मुसलमाल (३०) निवासी उटावद दरवाजा जिला धार के घर ले गया था, जहां पर मैंने व हिफाजत ने सोनू से अवैध सम्बध बनाये तथा सोनू को सोनू को नींद की गोलिया खिलाकर बाद में गला दबाकर हत्या कर दी, तथा साक्ष्य छिपाने की नीयत से लाश को ठिकाने लगाने के लिये गब्बर ने अपने मित्र सोनू पिता गुलाबचन्द खोडे (१९) निवासी गांधी कालोनी धार से सम्पर्क कर बुलाया तथा धार से मोटर सायकल क्रंमाक एमपी-०९/एमएन/५३३३ पर गब्बर व सोनू खोडे द्वारा मृतिका सोनू माली को घटना स्थल पर लाकर पटक दिया तथा चेहरे पर घासलेट डालकर आग लगा दी। पुलिस खुडैल द्वारा तीनो आरोपियो को गिरफ्तार कर लिया है। गब्बर उर्फ गयूर शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरूद्ध धार थाने पर ११ अपराध पूर्व से पंजीबद्ध होकर न्यायालय मे विचाराधीन है, कुछ समय पूर्व गब्बर ने मृतिका सोनू माली को चोट पहुॅचाई थी, जिसकी रिपोर्ट सोनू ने धार थाने पर की थी, जो प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है, इसी प्रकरण मे कोर्ट में राजीनामा करने के लिये गब्बर द्वारा मृतिका सोनू माली पर कई बार दबाब बनाया गया था किन्तू मृतिका सोनू माली नही मानी तो गब्बर ने अपने उक्त साथियो के साथ मिलकर घटना को अंजाम दे दिया। इस सनसनीखेज हत्या काण्ड का पर्दाफॉश करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक (पश्चिम/देहात) इन्दौर द्वारा पुरूस्कृत किया जा रहा है।
तम्बाखू निषेध दिवस के उपलक्ष्य मे ७४ प्रधान आरक्षक का कोर्स कर रहे १५ आरक्षको ने तम्बाखू, गुटका छोडने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री विनित कपूर द्वारा सम्मानित किया गया,
इन्दौर- दिनांक ०१ जून २०१०- कल दिनांक ३१ मई २०१० को तम्बाखू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में इन्दौर नगर सुरक्षा समिति पूर्वी क्षैत्र जिला इन्दौर द्वारा थाना चन्दननगर क्षैत्रान्तर्गत गुमास्तानगर में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि डॉ. मुकेश सिन्हा साहब, डायरेक्टर एम.पी.व्ही.एच.आइर्. खण्डवा रोड, एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री विनित कपूर ने की एवं नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा दिलीपसिह तोमर, थाना प्रभारी चन्दननगर अजय कैथवास, न.सु.स. के जिला संयोजक रमेश शर्मा, तरणजीतसिह छाबडा संयोजक पूर्वी क्षैत्र जिला इन्दौर, सीएसपी संयोजक चन्दननगर प्रकाश मानावत, एवं न.सु.स. के २०० सदस्य उपस्थित हुए, कार्यक्रम मे डॉ. मुकेश सिन्हा ने तम्बाखू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में एवं तम्बाखू से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया, एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री विनित कपूर ने अपने उद्बोधन मे तम्बाखू के सेवन से स्वास्थ्य हानि के बारे में विस्तार से बताया, इस अवसर पर प्रधान आरक्षक की परीक्षा पास कर चूके ७४ आरक्षको का प्रशिक्षण जिला पुलिस लाईन में दिनांक ३ मई २०१० से संचालित हो रहा है, उन प्रशिक्षणार्थियो मे से १५ आरक्षको ने दिनांक ३ मई २०१० के बाद से पुलिस सेवा मे रहते हुए आई बुराई का प्रतीक तम्बाखू, गुटखा खाना छोड दिया है, जिनमें श्री राजेन्द्र शुक्ला, सुरेश शर्मा, भालचन्द्र यादव, गोविन्द भावरे, कमलाराय, नरेन्द्रसिह कुशवाह, देवीलाल, मोहनलाल, भोलासिह, रामचरण यादव, लेखराज दीक्षित तथा जिला खण्डवा के आरक्षक प्रकाश, सुखलाल, द्वारा पुलिस प्रशिक्षण के दौरान से ही तम्बाखू गुटखा, छोडने के उपरान्त कल दिनांक ३१ मई २०१० को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री विनित कपूर द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। तम्बाखू गुटखा छोडने वाले पुलिस जवानो ने भी अपने उद्बोधन मे कहा कि मैं प्रमोशन होकर जा रहा हॅू इसे जीवन मे कभी नही खांऊगा और दूसरो को भी नही खाने के लिये प्रेरित करूगा, हम लोगो ने ये तम्बाखू गुटखा छोडा है इससे हमारे परिवार मे भी सभी लोग हमसे बहुत खुश है।पुलिस थाना ऐरोड्रम के न.सु.स. की और से कालानी नगर में तम्बाखू निषेध दिवस के अवसर पर एक रैली निकाल कर तम्बाखू गुटखा एवं विभिन्न प्रकार के पाउचो का न.सु.स. सदस्यो ने होलिका दहन कर तम्बाखू गुटखा न खाने का संकल्प लिया।न.सु.स. जूनी इन्दौर के द्वारा टावर चौराहे से तम्बाखू निषेध दिवस के उपलक्ष्य मे रैली निकाली गई जिसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम मनोजसिह द्वारा रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। जिसमे नगर पुलिस अधीक्षक जूनीइन्दौर बिट्टू सहगल, न.सु.स. के सीएसपी संयोजक प्रहलाद अग्रवाल थाना संयोजक तथा न.सु.स. के ४०० से अधिक सदस्यगण उपस्थित थे। न.सु.स. के सभी सदस्यो ने अपने हाथो मे तख्तिया व बेनर लिये हुए थे, जिनमे तम्बाखू से होने वाले दुष्परिणामो की जानकारी लिखी थी। अनुभाग कोतवाली की और से रीगल चौराहे पर भी न.सु.स. के सदस्यो द्वारा निकाली गई रेैली को पुलिस अधीक्षक (पूर्व) श्री मकरन्द देउस्कर द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया रैली मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व) महेशचन्द्र जैन व नगर पुलिस अधीक्षक सेन्ट्रल कोतवाली राजेश रघुवंशी एवं न.सु.स. के जिला संयोजक पूर्वी क्षैत्र सुधीर ऐरन, न.सु.स. के सीएसपी संयोजक अजय अजमेरा, एवं न.सु.स. के ३०० सदस्यो की मौजूदगी में रैली का आयोजन किया गया। न.सु.स. के सभी सदस्यो ने अपने हाथो मे तख्तिया व बेनर लिये हुए थे, जिनमे तम्बाखू से होने वाले दुष्परिणामो की जानकारी लिखी थी।अनुभाग परदेशीपुरा के नगर पुलिस अधीक्षक जयवीरसिह भदौरिया, थाना प्रभारी परदेशीपुरा संतोषसिह भदौरिया, व न.सु.स. के तीन पुलिया से मालवा मील तक नगर सुरक्षा समिति एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में एक रैली का आयोजन किया गया। जिला संयोजक श्री रमेश शर्मा, नगर सुरक्षा समिति के सीएसपी संयोजक श्री जुगलकिशोर गुर्जर, नगर सुरक्षा समिति के वरिष्ठ सलाहकार संतोष वोहरा, एवं वीरेन्द्र रावका, नगर सुरक्षा समिति के थाना संयोजक विष्णू वैध, सुधीर धूलझोंके, पठान वं नगर सुरक्षा समिति के लगभग ५०० सदस्यगण एवं गणमान्य नागरिक रैली मे सम्मिलित हुए, आम जनता को तम्बाखू खाने से होने वाले नुकसान के बारे मे जानकारी देते हुए तम्बाखू ना खाने की समझाईश इस रैली मे माध्यम से दी गई।
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समाचार
०६ आदतन अपराधी एवं १७ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०१ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०६ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १७ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
०४ स्थाई, ३४ गिरफ्तारी व १२१ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर- दिनांक ०१ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०४ स्थाई, ३४ गिरफ्तारी व १२१ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०४ स्थाई, ३४ गिरफ्तारी व १२१ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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जुऑ खेलते हुए २२ जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०१ जून २०१०- पुलिस तुकोगंज द्वारा कल दिनांक ३१ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार ८८/१ गोमा की फैल इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले बबलू, ओमप्रकाश, अजय, चन्द्रशेखर, अनिल, शेखर, गुलाबसिह, अश्विन, जमनालाल, मुन्ना, महेश, श्यामलाल, ब्रजेश, राजकुमार, सुनील, विनोद, विशाल, तथा पंकज को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४७ हजार रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये।पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक ३१ मई २०१० को दत्त कालोनी के पीछे इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले मनोज पिता भानूप्रताप, दिलीप पिता कमलसिह, तथा मन्नू पिता धम्मू को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ३४० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध १३ जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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जुआ
अवैध हथियार सहित चार गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०१ जून २०१०- पुलिस तुकोगंज द्वारा कल दिनांक ३१ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इन्द्रप्रस्थ टॉवर के पास घण्टाघर इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही तंजीमनगर खजराना इन्दौर निवासी नईम पिता रफीक शेख (१८)तथा बसीम पिता मुस्तफा खान (१९) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक छूरा, व एक चाकू बरामद किया गया।पुलिस ऐरोड्रम द्वारा कल दिनांक ३१ मई २०१० को एयरपोर्ट मेन रोड इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही मिले यही गांधीनगर इन्दौर निवासी धर्मेन्द्र उर्फ छोटू पिता रसालसिह (२२) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस सिमरोल द्वारा कल दिनांक ३१ मई २०१० को ग्राम गजेन्दा सिमरोल से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही मिले यही के रहने वाले खुमानसिह पिता ओंकारसिह (१८) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक तलवार बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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अवैध हथियार
अवैध शराब सहित दो गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०१ जून २०१०- पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा कल दिनांक ३१ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नेहरूनगर रोड नंम्बर ९ इंदौर से अवैध शराब बेचते हुए मिले हाजी लॉज सरवटे बस स्टेण्ड इन्दौर निवासी नूर इस्लाम पिता शमशेर अली (३३) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ६ हजार रूपये कीमत की ६० लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस महू द्वारा कल दिनांक ३१ मई २०१० को पीठ रोड महू से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही पीठ रोड महू निवासी सन्जू पिता जगदीश कटारिया (२३) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २५ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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शराब
Monday, May 31, 2010
तम्बाखू निषेध दिवस के उपलक्ष्य मे इन्दौर पुलिस, प्रशासन, तथा नगर सुरक्षा समिति द्वारा संयुक्त रैली का आयोजन,
इन्दौर- दिनांक ३१ मई २०१०- इन्दौर पुलिस , प्रशासन, तथा नगर सुरक्षा समिति के संयुक्त तत्वाधान में रैली मे माध्यम से, तम्बाखू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में आज दिनांक ३१ मई २०१० को प्रातः ९ बजे तीन पुलिया से मालवा मील तक नगर सुरक्षा समिति एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में एक रैली का आयोजन किया गया। उक्त रैली में नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा जयवीरसिह भदौरिया, थाना प्रभारी परदेशीपुरा संतोषसिह भदौरिया, नगर सुरक्षा समिति के जिला संयोजक श्री रमेश शर्मा, नगर सुरक्षा समिति के सीएसपी संयोजक श्री जुगलकिशोर गुर्जर, नगर सुरक्षा समिति के वरिष्ठ सलाहकार संतोष वोहरा, एवं वीरेन्द्र रावका, नगर सुरक्षा समिति के थाना संयोजक विष्णू वैध, सुधीर धूलझोंके, पठान वं नगर सुरक्षा समिति के लगभग ५०० सदस्यगण एवं गणमान्य नागरिक रैली मे सम्मिलित हुए, आम जनता को तम्बाखू खाने से होने वाले नुकसान के बारे मे जानकारी देते हुए तम्बाखू ना खाने की समझाईश इस रैली मे माध्यम से दी गई।
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समाचार
०४ आदतन अपराधी एवं ११ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ३१ मई २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०४ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ११ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
२५ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर- दिनांक ३१ मई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत २५ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत २५ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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जुऑ खेलते हुए १२ जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ३१ मई २०१०- पुलिस हीरानगर द्वारा कल दिनांक ३० मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार रघुनन्दनबाग कालोनी इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले कैलाश पिता प्रभूलाल, श्रवण पिता कल्याणसिह, तथा पप्पू पिता नारायण राव को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक हजार २०० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये।पुलिस भवॅरकुआ द्वारा कल दिनांक ३० मई २०१० को राहुलगांधीनगर इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले घनश्याम, मंशाराम, मनोज, तथा रविकुमार को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ३३० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस छत्रीपुरा द्वारा कल दिनांक ३० मई २०१० को अर्जुनपुरा मल्टी के सामने मैदान इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले अजय,नरेन्द्र, भैय्यू, अर्जून, तथा पंकज को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ३६० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध १३ जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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जुआ
अवैध हथियार सहित दो गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ३० मई २०१०- पुलिस गोतमपुरा द्वारा कल दिनांक ३० मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम बरखोदा गोतमपुरा से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही ग्राम बरखोदा निवासी सोहन लाल पिता रामकरण जाट (४०) तथा इसके भाई गणेश पिता रामकरण जाट (२३) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक देशी पिस्टल व दो जिन्दा कारतूस तथा एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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अवैध हथियार
अवैध शराब सहित ०६ गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ३१ मई २०१०- पुलिस भंवरकुंआ द्वारा कल दिनांक ३१ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गणेशनगर इंदौर से अवैध शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले बबलू शिवचरण पिता नन्दराम (२१) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २५ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस महू द्वारा कल दिनांक ३१ मई २०१० को टाल मोहल्ला महू से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही टाल मोहल्ला महू निवासी कल्लू उर्फ यासिर पिता मोहम्मद नासिर (३०), पीठ रोड महू निवासी नौशाद पिता बाबूखां (२२), तथा गुर्जरखेडा निवासी भीम पिता सोमाजी (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४० क्वाटर तथा १० लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस लसूडिया द्वारा कल दिनांक ३१ मई २०१० को देवासनाका पंजाबी ढाबा के सामने इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ६/९ विजयनगर इन्दौर निवासी पंकज पिता मदनलाल शर्मा (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ६ बाटल बीयर तथा २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस सावेंर नगर द्वारा कल दिनांक ३१मई २०१० को अजनोद तिराहा सांवेर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ग्राम कायस्थखेडी निवासी कमल पिता तेजराम (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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शराब
सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते सात गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ३१ मई २०१०- पुलिस बेटमा द्वारा कल दिनांक ३१ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर वाईन शॉप के सामने आमरोड बेटमा मे सावजनिक स्थानो पर व आम रोड पर बैठ कर शराब पीते हुए यही ग्राम अजन्दा निवासी कृष्णा पिता राधेश्याम कालोता, भवॅरगढ बेटमा निवासी मदनलाल पिता अमरसिह भील, बडोदापंथ निवासी जालमसिह पिता गोवर्धन, बेटमा निवासी ओमप्रकाश पिता नाथूलाल कलोता, तथा ग्राम पिपल्या निवासी रमेश पिता सुखराम भील, कमल पिता हरीसिह भील, तथा नन्दकिशोर पिता रधुनाथ गवली को पकडा गया। पुलिस बेटमा द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा ३६ ख आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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दहेज प्रताडना दहेज प्रताडना के मामले में पति सहित तीन के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर- दिनांक ३१ मई २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ३० मई २०१० को १६.३० बजे श्रीमती वंदना पति मनोज चौकीदार (३२) निवासी ४३/३ न्यू पंचशीलनगर इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके मनोज चौकीदार, ससुर कागू चौकीदार, तथा सास जमनाबाई के विरूद्ध धारा ४९८ ए. ३२३,५०६,३४ भा.द.वि. तथा ३/४ दहेज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती वंदना के पिता ने शादी मे यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी उपरोक्त सभी आरोपीगणों द्वारा दहेज मे नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया को जान से मारने की धमकी देते रहते थे पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति पति मनोज चौकीदार पिता कागू चौकीदार, ससुर कागू पिता सुखचन्द , तथा सास जमनाबाई पति सुखचन्द्र के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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Sunday, May 30, 2010
गुमशुदा मनोज खापर्डे व दिलीप लौधवाल प्रकरण का पर्दाफॉश,चार आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ३० मई २०१०- पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि घटना दिनांक २६ मई २०१० को रात्री करीब ११ बजे मनोज खापर्डे पिता रमाकान्त खापडे (४०) निवासी ५,पीस पाईन्ट सोसायटी ग्राम लिम्बोदी खण्डवा रोड इन्दौर एवं दिलीप पिता हरीशंकर लोधवाल (३२) निवासी ९७१ बजरंगनगर इन्दौर के अपनी सफेद सेन्ट्रो कार क्रंमाक एमपी-०९/सीबी/११७० द्वारा मांगीलाल ठाकुर पिता राजाराम ठाकुर (४२) निवासी पान्दा से अपने रूपयो पैसो का हिसाब-किताब करने व रूपये लेने गये थे। जो दिनांक २७ मई २०१० तक अपने घर वापस नही पहुॅचे पता करने पर इनकी उक्त कार ए.बी.रोड पर राजपूत ढाबे के पास पंचर बनाने की दुकान के सामने पंचर अवस्था मे मिली थी, इस सम्बध में श्रीमती बंदना खापर्डे पति मनोज खापर्डे की रिपोर्ट पर पुलिस थाना किशनगंजगंज का गुम इंसान क्रमाक ३४/१० का कायम किया गया था। गुमइंसान सूचना को गम्भीरता से लेते हुए इंचार्ज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मकरन्द देउस्कर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) अरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन मे अपराध शाखा के उप निरीक्षक मनीषराजसिह भदौरिया, व उनकी टीम के आरक्षक ओमप्रकाश तिवारी, दीपक पवांर, रज्जाक खान, चरणसिह, रणवीरसिह, रविन्द्रसिह, तथा आदर्श एवं अनुविभागीय अधिकारी सी.पी.सिह, थाना प्रभारी किशनगंज रग्घूप्रसाद, वं उनके अधिनस्थ स्टॉफ द्वारा गुमशुदाओं के परिजनो से सम्पर्क कर सम्पूर्ण जानकारी एकत्रित की, इसी दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि गुमशुदा मनोज खापर्डे विष्णु उस्ताद हत्या काण्ड का आरोपी रहा है तथा वर्तमान मे विगत दो वर्षो से उज्जैन मे रह रहा था, इसकी दोस्ती जैल मे रहने के दौरान दोहरे हत्या काण्ड के आरोप में जैल मे बन्द मांगीलाल ठाकुर निवासी ग्राम पान्दा थाना किशनगंज से हुई थी, तथा प्रापर्टी के मामले में मांगीलाल से कुख्यात बदमाश गुमशुदा मनोज खापर्डे का पैसो का लेन-देन भी था, गुमइंसान जॉच के दौरान यह बात भी प्रकाश मे आई कि दिनांक २६/२७ मई २०१० की दरम्यानी रात राजेन्द्र कटियार पिता शेरसिह कटियार निवासी ग्राम पान्दा थाना किशनगंज को घायल अवस्था में उपचार हेतु टी. चोईथराम अस्पताल मे भर्ती किया गया है, और अधिक जानकारी एकत्रित की गई तो यह भी पता चला कि राजेन्द्र कटियार ग्राम पान्दा निवासी मांगीलाल ठाकुर का साढू है, तब वरिष्ठ अधिकारीगणो द्वारा मांगीलाल ठाकुर से कडाई से पूछताछ की गई तो मांगीलाल ठाकुर ने बताया कि मनोज खापर्डे को उसे करीब ७-८ लाख रूपये प्रापर्टी के देने थे,जिसे समय-समय पर कुछ रकम उसके द्वारा चूका दी गई थी एवं करीबन तीन लाख रूपये देना शेष थे, उक्त शेष राशी की मांग के लिये मनोज खापर्डे द्वारा उसे बार-बार परेशान किया जा रहा था, इस कारण से उसने मनोज खापर्डे को अपने रास्ते की हटाने की योजना बनाई, योजना के अनुसार दिनांक २६ मई २०१० को मांगीलाल की बहन देवकन्या बाई निवासी ग्राम पिगडम्बर के घर पर मान का कार्यक्रम था उस कार्यक्रम मे मनोज खापर्डे को भी बुलाया गया था तथा उसे यह बताया कि शेष रकम यही आने पर दे दी जावेगी। इस बात पर मनोज अपने साथी दिलीप लोधवाल के साथ उक्त सेन्टो कार द्वारा पिगडम्बर मांगीलाल की बहन के घर के लिये रवाना हुआ, तभी रास्ते मे राजपूत ढाबे के पास मनोज की कार पंचर हो गई तब मनोज खापर्डे ने मांगीलाल ठाकुर को मोबाइल पर फोन किया कि मेरी कार पंचर हो गई है, तब मांगीलाल ने स्वंय की सफेद र्स्कार्पियो क्रंमाक एमपी-०९/सीए/८६७८ से शैलेन्द्रसिह, सुरेशसिह, ओमप्रकाश, व राजेन्द्र को मनोज खापर्डे व दिलीप लोधवाल को लेने के लिये भेजा तथा मांगीलाल ठाकुर की बताई गई योजना के अनुसार उक्त चारो आरोपियो ने मनोज व उसके साथी दिलीप लोधवाल को उक्त स्कार्पियो में बैठाकर पिगडम्बर गांव के पास सुनसान स्थान पर पार्टी करने का बोलकर ले गये, तथा इन्होने अपनी गार्डी से बीयर की बाटलें निकाल कर पीने लगे, इसी दौरान मौका पाकर चारो आरोपियो ने मनोंज व दिलीप पर अचानक हमला बोल दिया, तथा दोनो को मौत के घाट उतार दिया एवं इस दौरान आरोपी राजेन्द्र कटियार के बाये हाथ मे भी चोट आई थी।आरोपी मांगीलाल ठाकुर ने बताया कि मनोज खापर्डे व दिलीप लोधवाल की हत्या कर उनकी लाश को उसी स्कार्पियो द्वारा महू सिमरोल होते हुए खेडी घाट ओंकारेश्वर रोड स्थित नये पुल से नर्मदा नदी के तेज बहते हुए पानी मे फेंक दिया एवं घायल आरोपी राजेन्द्र कटियार पिता शेरसिह कटियार निवासी ग्राम पान्दा को उपचार हेतु टी. चोईथराम अस्पताल मे भर्ती कराया गया। पुलिस किशनगंज द्वारा मांगीलाल ठाकुर पिता राजाराम ठाकुर (४२) निवासी ग्राम पान्दा , शैलेन्दसिह पिता समुन्दरसिह चौहान (२६) निवासी नौगांव जिला धार, सुरेश पिता कैदारसिह (४५) निवासी ग्राम पिगडम्बर, एवं ओमप्रकाश पिता देवीसिह जनवार (३१) निवासी ग्राम पिगडम्बर को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा ३६४,३४, २०१, १२० भादवि के तहत कार्यवाही की जा रही है। आरोपियो के बताये अनुसार पुलिस थाना किशनगंज के अधिकारियों के साथ ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. सुधीर शर्मा द्वारा उक्त घटना स्थलो का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान आरोपियो द्वारा बताये गये स्थानो पर रक्त का बैंजिडीन टैस्ट धनात्मक पाया गया, तथा आरोपियों द्वारा रक्तयुक्त कपडो को जलाकर जिस स्थान पर जमीन मे गड्ढा खोदकर छिपाना बताया है उस स्थान पर भी अधजले कपडो के टुकडे पाये गये जो बरामद किये गये हैं, आरोंपियो द्वारा बताये अनुसार उक्त घटना मे प्रयुक्त सफेद स्कार्पियों वाहन क्रंमाक एमपी-०९/सीए/८६७८ मे भी रक्त का बैंजिडीन टैस्ट धनात्मक पाया गया है,उक्त रक्त के नमूनो को प्रिर्जव कराया जाकर आवश्यक जॉच कराई जा रही है। पुलिस द्वारा उपरोक्त गुमशुदाओं की तलाश की जा रही है।
कुख्यात बदमाश रासुका के तहत निरूद्ध
इन्दौर- दिनांक ३० मई २०१०-पुलिस थाना पण्डरीनाथ द्वारा कुख्यात गुण्डा शहजाद उर्फ गुल्ला पिता अब्दुल सत्तार (२८) निवासी १२२ साउथतोडा इन्दौर को रासुका में गिरफ्तार किया गया , शहजाद उर्फ गुल्ला थाना रावजीबाजार क्षैत्र का सूचीबद्ध कुख्यात गुण्डा है, तथा इसके विरूद्ध इन्दौर शहर के विभिन्न थानो मे अडीबाजी ,हत्या का प्रयास, आर्म्सएक्ट, छुरीबाजी, गवाहो को न्यायालय मे गवाही नही देने के लिये मारपीट कर धमकी देने, बलवा करने व साम्प्रदायिक दंगा करने जैसे लगभग दो दर्जन आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है।यह सुपानी लेकर हत्या व अन्य अपराध करने वाले (कान्टेक्ट किलर) कुख्यात गुण्डे सगीर उर्फ अद्धा पाटी का छोटा भाई है, सगीर उर्फ अद्धा पाटी विगत मार्च २००९ मे हुए सनसनीखेज किन्नर हत्याकाण्ड का मुख्य आरोपी है तथा तब से ही जैल मे बन्द है, इसी हत्याकाण्ड मे बडी बेरहमी से चाकूओं व गोलियों से मोहिनी किन्नर की हत्या कर दी गई थी जबकि पायल किन्नर भी गोलियां व चाकू लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गई थी। शहजाद उर्फ गुल्ला द्वारा दिनांक ११.०९.२००९ को किन्नरो की बिल्डिंग नन्दलालपुरा मे जाकर किन्नर हत्याकाण्ड की मुख्य गवाह पायल, एवं जीनत किन्नर को न्यायालय मे गवाही नही देने की धमकी दी गई व अन्य गवाहो रेणु किन्नर व खुशबु किन्नर को चाकू मारकर घायल किया गया, इसी तारतम्य में दिनांक १७ मई २०१० को गुण्डे गुल्ला द्वारा किन्नर हत्याकाण्ड कीअन्य महत्वपूर्ण गवाह काजल किन्नर के सीने पर चाकू अडाकर न्यायालय मे गवाही नही देने के लिये धमकाते हुए मारपीट की गई, इस सम्बध में शहजाद उर्फ गुल्ला के विरूद्ध थाना पंण्डरीनाथ मे प्रकरण पंजीबद्ध है।शहजाद उर्फ गुल्ला द्वारा दिनांक १८ अपै्रल २०१० की रात्री थाना सेन्ट्रल कोतवाली क्षैत्रान्तर्गत नार्थ तोडा मे अपने आधा दर्जन साथियो के साथ शांतिलाल एवं अनिता पर प्राण घातक हमला कर दंगा किया गया। शहजाद उर्फ गुल्ला को दिनांक ११ जनवरी २००९ को नन्दलालपुरा स्थित रूचि केमिस्ट के मालिक गौतमचन्द्र पर चाकू अडाकर शराब पीने के लिये जबरिया पैसे की अवैध मांग करने की अडीबाजी के मामले मेंदिनांक १८ जून २००९ को जे.एम.एफ.सी.श्रीमती सोनल पटेल के न्यायालय से तीन वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जा चुका है। शहजाद उर्फ गुल्ला के जघन्य लोक व्यवस्था विरूद्ध आपराधिक कृत्यो को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी इन्दौर श्री राघवेन्द्रसिह द्वारा दिनांक २९ मई २०१० को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८० के अन्तर्गत निरूद्ध कर केन्द्रीय जेल भोपाल मे रखने हेतु आदेश पारित किया गया, जिसके पालन में कुख्यात बदमाश शहजाद उर्फ गुल्ला को थाना प्रभारी पण्डरीनाथ पवन मिश्रा, सउनि जे.पी. मिश्रा, प्रधान आरक्षक रतनसिह, आरक्षक हरजेन्द्र व थाना रावजीबाजार के आरक्षक किशोर व उमेश पाण्डे द्वारा आज दिनांक ३० मई २०१० को घेराबन्दी कर कबूतरखाना के पास नाले से पकडा गया व इसे गिरफ्तार कर केन्द्रीय जैल भोपाल रवाना किया गया।
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१ आदतन अपराधी एवं १५ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ३० मई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०१ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १५ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
२७ गिरफ्तारी व ७७ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर- दिनांक ३० मई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत २७ गिरफ्तारी व ७७ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत २७ गिरफ्तारी व ७७ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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समाचार
जुऑ खेलते हुऐ तीन जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ३० मई २०१०- पुलिस सदर बाजार द्वारा कल दिनांक २९ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर छोटा कब्रस्तान के सामने सदर बाजार इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही सदरबाजार निवासी लियाकत अली, मो. रहीस तथा मोहम्मद शहीद को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ३३५ रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किया। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध १३ जुऑएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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जुआ
अवैध शराब सहित पांच गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ३० मई २०१०- पुलिस एरोड्रम द्वारा कल दिनांक २९ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नगीननगर पुलिया के पास इंदौर से अवैध शराब बेचते हुए मिले यही १/२ नेहरू नगर इंदौर निवासी कमलेश पिता प्रेमनारायण बघेल (२४), तथा नगीन नगर पुलिया के पास से ही, यही ९/१ विजय नगर इंदौर निवासी रवि पिता बलबीर सोनी (२७) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से तीन हजार २०० रूपए कीमत की ४०-४० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस बाणगंगा द्वारा कल दिनांक २९ मई २०१० को ३५२ के सामने फर्सी वाली गली भागीरथपुरा इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ५५२ भागीरथपुरा इंदौर निवासी संजय चौहान पिता गुलाबसिंह, को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ७५० रूपये कीमत की २५ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस बेटमा द्वारा कल दिनांक २९ मई २०१० को ग्राम चापड़ीपुरा से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ग्राम चापड़ीपुरा निवासी उदयसिंह पिता परीधी बंजारा (५०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ६०० रूपये कीमत की २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस महू द्वारा कल दिनांक २९ मई २०१० को मस्जिद के पास किश्वानी मोहल्ला महू से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही माल रोड महू निवासी राजू पिता जोसफ (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २०० रूपये कीमत की ५ लीटर कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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