Sunday, June 6, 2010

इंदौर क्राईम ब्रान्च व्दारा वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए, इन वाहन चारों से ७ वाहन अब तक बरामद किये गये ,अन्य कई वाहन चोरी की वारदात कबूल की

इंदौर दिनांक ६-जून २०१०- पुलिस अधीक्षक श्री मकरंद देउस्कर के निर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री अरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन में अपराध शाखा की टीम को वाहन चोरो का गिरोह पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई । घटना के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द तिवारी व्दारा बताया कि इंदौर शहर में वाहन चोरी की बारदात पर नियन्त्रण हेतु अपराध शाखा के उपनिरीक्षक अनिलसिंह चौहान तथा उनकी टीम को निर्देशित किया था, वाहन चोरों  पर लगातार निगाह रखने क दौरान आर. बशीर खान व राजभान को सूचना मिली कि थाना चंदन नगर क्षेत्र के नन्दननगर कॉलोनी के संदेही १-शेख आमीन पिता शेख मुबारिक उम्रे २१वर्ष, २-शहजाद पिता गुल्लू शेख उम्र २३ साल निवासी नन्दननगर द्वारा बदल-बलल कर मोटर सायकल चलाते हुऐ देखा गया है । सूचना पर आर. राजकुमार भदौरिया ,सुरेश भदकारे को संदिग्धों के घर के आसपास खुपिया तौर पर तैनात किया गया जैसे ही दोनों बदमाश मोटर सायकल से आते दिखे तभी टीम के सभी सदस्यों ने घेराबंदी की तो संदिग्ध बेटमा रोड़ की तरफ भागे इस पर चंदन नगर के आर. आरिफ खान के सहयोग से घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ा व इनसे लाल रंग की स्टार सिटी मोटर सायकल पकड़ी गई । चंदन नगर थाने पर टी.आई. अजय कैथवास के साथ क्राईम ब्रांच की टीम ने मिलकर पूछताछ की तब इनके व्दारा वाहन चोरी की कई वारदात करना कबूल किया, इनकी निशादेही पर  थाना जूनीइंदौर के अपराध क्रमांक ९२/१० में एक मोटर सायकल , संयोगितागंज के अपराध क्रमांक २१३/१० में एक मोटर सायकल ,भॅवरकुॅआ के अपराध क्रमांक ०४/१० में एक मोटर सायकल ,तुकोगंज के अपराध क्रमांक ९२१/०६ में एक मोटर सायकल ,लसूड़िया के अपराध क्रमांक ४१०/०८ में एक मोटर सायकल शामिल है जिन्हें संबधित थाना क्षैत्रों में स्थित पार्किग स्थलों एवं रहवासी क्षेत्र से ७ दुपहिया वाहन अब तक बरामद करने में सफलता प्राप्त की है, इसके अतिरिक्त इन आरोपियों से गहन पूछताछ पर इनके व्दारा बताया कि इनके गिरोह में शामिल अन्य दो साथी कालू तथा वसीम जो शातिर वाहन चोर है उनके मिलने पर कई दो पहिया वाहन मिलने की संभावना है, उक्त दोनों बदमाशों की तलाश जारी है। इस गिरोह का अपराध करने का तरीका इस प्रकार है कि आरोपीगण अपने साथ एक मास्टर चाबी रखते है भीड़-भाड़ वाले या कालोनियों की एकांत गलियों में खड़ी मोटर सायकल पर निगाह रखते है ,दो साथी आने-जाने वालों को देखते रहते है कि कभी वाहन मालिक आता दिखाई दे तो एक दूसरे को ईशारा करके भाग सके और यदि वाहन मालिक नहीं आता है तो यह गिरोह वाहन चुराकर भाग जाते थे और चुराये गये वाहनों को शहर के सायकल स्टेंड पर रखकर चले जाते थे और बाद में सौदा कर वाहन बेच देते थे ।    

०७ आदतन अपराधी एवं ०६ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०६ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०७ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ०६ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०१स्थाई, ३८ गिरफ्तारी व १२९ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर- दिनांक ०६ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ३८ गिरफ्तारी व १२९ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ३८ गिरफ्तारी व १२९ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब सहित नौ गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०६ जून २०१०- पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा कल दिनांक ०५ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बाबू घनश्यामदास नगर इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही यही बाबू घनश्यामदास नगर इन्दौर निवासी धर्मेन्द्र पिता रमेश कल्याणे (१८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।    पुलिस बाणगंगा द्वारा कल दिनांक ०५ जून २०१० को ऋषीनगर इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही ऋषीनगर इन्दौर निवासी दीपक पिता प्रकाश साहु (१९) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २५ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस भवॅरकुआ द्वारा कल दिनांक ०५ जून २०१० को चितावद काकड मेन रोड माता मन्दिर के पास इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले पिन्टू पिता मोहनलाल कन्नौजे (३३) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १७ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस छत्रीपुरा द्वारा कल दिनांक ०५ जून २०१० को महू नाका चौराहा इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही जोशी मोहल्ला मेन रोड महू नाका के रहने वाले सुरजीत पिता बाबूलाल बसौड (३०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस बेटमा द्वारा कल दिनांक ०५ जून २०१० को नई आबादी ग्राम अटाहेडा से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले देवकरण पिता औंकार (३०), तथा निर्भयसिह पिता हिन्दूसिह (४८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ३८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस देपालपुर द्वारा कल दिनांक ०५ जून २०१० को देपालपुर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए रेशम केन्द्र थाना हातोद निवासी मुकेश पिता गंगाराम (३३) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।पुलिस मानपुर द्वारा कल दिनांक ०५ जून २०१० को मानपुर कस्बे मे अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले विमल पिता रामाजी (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १७ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।    पुलिस किशनगंज द्वारा कल दिनांक ०५ जून २०१० को हरसोला से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही ग्राम हरसोला निवासी विष्णु पिता बद्रीलाल (३८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ९ बाटल बीयर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०६ जून २०१०- पुलिस हीरानगर द्वारा कल दिनांक ०५ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गौरीनगर टैम्पो स्टेण्ड के पास इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही गौरीनगर माता मन्दिर के पास इन्दौर निवासी मनीष पिता रामनरेश यादव (२१) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया।    पुलिस हीरानगर द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज प्रताडना के दो मामलो में आठ के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर- दिनांक ०६ जून २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ०५ जून २०१० को ०५.३० बजे श्रीमती डिम्पल पिता सन्नी बिजौरे (२२) निवासी २२ रूस्तम का बगीचा इदौर की रिपोर्ट पर २५० गौतममार्ग उज्जैन निवासी इसके पति सन्नी बिजौरे, पुष्पाबाई, भैरूलाल, संदीप, राखी, रानी, तथा धन्नालाल के विरूद्ध धारा ४९८ए.३२३.२९४.५०६.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती डिम्पल की शादी १३ अपै्रल २००९ को हुई थी फरियादिया को  उसकी शादी में पिता ने यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी आरोपी महिला का पति सन्नी बिजौरे, पुष्पाबाई, भैरूलाल, संदीप, राखी, रानी, तथा धन्नालाल द्वारा दहेज की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते रहते हैे।पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति सन्नी बिजौरे, पुष्पाबाई, भैरूलाल, संदीप, राखी, रानी, तथा धन्नालाल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।    इसी प्रकार पुलिस मल्हारगंज द्वारा दिनांक ०५ जून २०१० को १३.४५ बजे श्रीमती मन्जूला बाई पति बाबूलाल परिहार (२३) निवासी २२५ इंदिरानगर इदौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति बाबूलाल पिता गंगाराम परिहार के विरूद्ध धारा ४९८ए.भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती मन्जूलाल को  उसकी शादी में पिता ने यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी आरोपी महिला का पति बाबूलाल पिता गंगाराम परिहार द्वारा दहेज की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहता हैे।पुलिस मल्हारगंज द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति बाबूलाल परिहार  के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।  

Saturday, June 5, 2010

बैतूल पुलिस पर हमला कर अपने साथियों सहित फरार ईनामी बदमाश धराया क्राईम ब्रांच द्वारा बैतूल में हत्या एवं लूट का कुख्यात १५ हजार का ईनामी बदमाश को पकड़ा

इन्दौर- दिनांक ०५ जून २०१०-    अति. पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री अरविन्द तिवारी को सूचना प्राप्त हुई कि बैतूल से पुलिस पर हमला कर कुख्यात ईनामी बदमाश कालू उर्फ कुलदीप परिहार जिस पर १५ हजार रूपये का ईनाम बैतूल पुलिस द्वारा घोषित किया गया है वह इंदौर में किसी गंभीर अपराध को अंजाम देने हेतु आया हुआ है । इस सूचना पर श्री अरविन्द तिवारी ने एक टीम उप निरीक्षक मनीषराज सिंह भदौरिया ,आर. ओमप्रकाश तिवारी ,आर. चरणसिंह ,आर. दीपक पंवार एवं आर. रजाक खान की तथा दूसरी टीम उप निरीक्षक सोमा मलिक बागड़ी प्र.आर. जगदीश मालवीय ,आर. अमरसिंह ,सुरेश मिश्रा की बनाकर बदमाश के संबध में जानकारी एकत्र कर उसे किसी गंभीर घटना को अंजाम देने के पूर्व ही पकड़ने के निर्देश दिये । जिस पर उक्त दोनों टीमों द्वारा काफी मशक्कत कर यह जानकारी एकत्र की गई कि बदमाश कालू उर्फ कुलदीप पिता दिनेश परिहार द्ववारिका नगर बैतूल का रहने वाला है जिस पर हत्या ,लूट ,बलात्कार ,अवैध हथियार जैसे कई संगीन अपराध दर्ज है तथा वह अप्रेल २०१० में पुलिस अभिरक्षा में होते हुऐ पेशी के दौरान अपने साथियों के साथ मिलकर बैतूल पुलिस पर हमला कर फरार हो गया था । जिस पर बैतूल पुलिस द्वारा कालू परिहार पर १५ हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया था तथा कालू परिहार विगत कुछ समय से अपने संपर्क सूत्र के माध्यम से इंदौर में रह रहा था । उक्त दोनों टीमों को यह भी सूचना प्राप्त हुई कि कालू परिहार हथियार से लेस होकर मालवा मील क्षैत्र में किसी गंभीर वारदात करने की फिराक में है । सूचना से अति. पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द तिवारी को अवगत कराया गया तब उनके द्वारा तत्काल घेराबंदी कर उक्त बदमाश को पकड़ने हेतु निर्देश दिये गये जिस पर उप निरीक्षक मनीषराज सिंह भदौरिया की टीम को कालू परिहार की घेराबंदी हेतु बताया सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुऐ मालवा मील चौराहे पर टीम के सदस्य जाल बिछाकर बैठ गये । जैसे ही मुखबिर से ईशारा मिला पूरी टीम के सदस्य चीते की तरह फुर्ती से कालू परिहार को पकड़ने लगे तभी आरोपी चाकू लहराते हुऐ पुलिस को डराने की कोशिश करने लगा परंतु उसकी इंदौर क्राईम ब्रांच के एक न चली और वह पुलिस की गिरप्त में आ गया । मौके पर ही उसका एक अन्य साथी भी था जो मौका देखकर भागने लगा जिसे उप निरीक्षक सोमा मलिक की टीम द्वारा तत्पर्ता पूर्वक चाकू सहित पकड़ लिया गया जिसने अपना नाम मुकेश पिता बाबूलाल पंवार निवासी बैतूल बताया । दोनों आरोपियों के विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत थाना परदेशीपुरा में कार्यवाही की गई तथा बैतूल पुलिस को सूचना दी गई है ।     

०५ आदतन अपराधी एवं १० संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०५ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०५ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १० संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

५३ गिरफ्तारी व १४२ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर- दिनांक ०५ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ५३ गिरफ्तारी व १४२ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ५३ गिरफ्तारी व १४२ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब सहित तीन गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०५ जून २०१०- पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा कल दिनांक ०४ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर केसरबाग चौकी के पास इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही ११ घनश्यामदास नगर इन्दौर निवासी अरूण पिता मिश्रीलाल मराठा (२१) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २५क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।    पुलिस संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक ०४ जून २०१० को मयूननगर मेन रोड इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही मयूरनगर इन्दौर निवासी राजू पिता पप्पू (२१) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २१ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।    पुलिस खजराना द्वारा कल दिनांक ०४ जून २०१० को मुमताजबाग कालोनी मेन रोड इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही की रहने वाली मीराबाई पति पे्रमलाल (४०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५ लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०५ जून २०१०- पुलिस महू द्वारा कल दिनांक ०४ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कनाडरोड महू से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही कनाड रोड महू निवासी गोपाल पिता रामपाल (६४) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से दो हजार ८०० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की गई।    पुलिस महू द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध धारा ४क सट्टा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित दो युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०५ जून २०१०- पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक ०४ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सरवटे बस स्टेण्ड परिसर से इन्दौर अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मेधदूतनगर इन्दौर निवासी राजू पिता जगदीश शर्मा (२०) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा बरामद किया गया।    पुलिस महू द्वारा कल दिनांक ०४ जून २०१० को रेल्वे फाटक के पास महू से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही ग्राम गुर्जरखेडा निवासी राजकुमार पिता नन्दकिशोर (४०) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया।    पुलिस द्वारा दोनो आरोपियो को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज प्रताडना के मामले में पति के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर- दिनांक ०५ जून २०१०- पुलिस पलासिया द्वारा दिनांक ०४ जून २०१० को २२.३० बजे श्रीमती शकुन्तलाबाई पति जीवन चौहान (२७) निवासी गीतानगर इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति जीवन चौहान पिता अनारसिह चौहान के विरूद्ध धारा ४९८ए. ५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती शकुन्तलाबाई को  उसकी शादी में पिता ने यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी आरोपी महिला का पति जीवन चौहान पिता अनारसिह चौहान द्वारा दहेज की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहता हैे।    पुलिस पलासिया द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति जीवन चौहान पिता अनारसिह चौहान  के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।  

Friday, June 4, 2010

१० हजार रूपये का इनामी बदमाश गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व) महेशचन्द्र जैन के मार्गदर्शन मे चलायी जा रही कलाली/अहातो की चैंकिगं के दौरान एम.आर.-१० चौराहा स्थित वाईनशॉप के सामने पुलिस को उस समय बडी सफलता मिली जब एक युवक पुलिस को अपनी ओर आते देखकर भागा, जिसे थाना हीरानगर के उनि पी.एस. तिलगांम ,प्रधान आरक्षक डालूसिह, आरक्षक मुकेश यादव , रणसिह, ब्रजमोहन, व रणजीत द्वारा दौडकर पकडा गया। युवक से पूछताछ करते उसने अपना नाम मैहफूज पिता मन्सूर एहमद जाति मुसलमान (२४) निवासी ९२/१२८ हीरामंजा पूर्वा जिला कानपुर बताया। युवक की तलाशी लेते उसकी कमर से ३१५ बोर का अच्छी क्वालिटी एक देशी कट्टा व ३१५ बोर के दो जिन्दा कारतूस मिले।आरोपी ने पूछताछ करने पर बताया कि उसके विरूद्ध थाना बैकनपुर जिला कानपुर में १५ अपराध दर्ज है, दिनांक २० मई २०१० को उसने थाना बैंकनपुर के आरक्षक जयसिह को जो उसने पकडने आया था गोली मार दी थी, इसके बाद कानपुर पुलिस ने उसके ऊपर १० हजार रूपये का ईनाम घोषित कर दिया था। कानपुर पुलिस के एनकाउन्टर के डर से भागकर आगरा होते हुए इन्दौर आया था, और यहां से अजमेर शरीफ जाने वाला था।    आरोपी के विरूद्ध थाना हीरानगर पर धारा २५/२७ आर्म्सएक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, तथा कानपुर पुलिस तथा आरोपी के परिवारजन को आरोपी की गिरफ्तारी बाबद् सूचित किया गया है, कानपुर उत्तर-प्रदेश के शातिर अपराधी को पकडने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला इन्दौर द्वारा नगद ईनाम से पुरूष्कृत किया जा रहा है।    

लूट की घटना का त्वरित पर्दाफॉश करने वाले अधिकारी/कर्मचारी पुरूष्कृत

 इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०-    दिनांक ०२.०६.१० को दोपहर ०२.०० बजे करीबन प्रशांत दिखित (२०) ने विजय चांडक के साथ थाना तुकोगंज पर उपस्थित होकर   बताया कि वह अपने  ऑफिस से सात लाख उनतीस हजार रूपये लेकर स्टैट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा रीगल चौराहे के पास आ रहा था, तब झाबुआ टांवर के पास दो अज्ञात बदमाशों द्वारा जो कि बिना नंबर की करिश्मा गाड़ी पर हेलमेट लगाये थे उसे कट्टा अड़ाकर उसके गले से सोने की चेन लूट ली व नकदी ७,२९,०००/- रूपये लूट कर भाग गये, फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना छोटीग्वालटोली द्वारा अपराध क्रंमाक १७७/१० धारा ३९२ भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व महेशचन्द्र जैन, के निर्देशन मे नगर पुलिस अधीक्षक संयोगितागंज पंकज पाण्डेय के मार्गदर्शन में  थाना प्रभारी छोटी ग्वालटोली डी.के.जैन, व उनकी टीम द्वारा घटना का अनुसंधान कर फरियादी से सत्‌त व मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करते हुए घटना का खुलासा किया गया, लूट की घटना झूटी पाई गई तथा फरियादी से ही सोने की चैन व ७ लाख २९ हजार रूपये नगद बरामद कर लिये गये। उक्त लूट की घटना का त्वरित खुलासा करने वाले अधिकारी/कमचारियो को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव द्वारा पुरूष्कृत किया गया है। जिनमे निरीक्षक डी.के. जैन को १०००/रूपये, उप निरीक्षक (क्राईम) सोमा मलिक व सउनि आर.सी.परिहार को ३००-३००/रूपये, प्रधान आरक्षक २४४३ लोकेन्द्र , २०९६ राजमणि, २२५८ रमेश दुबे, व आरक्षक १९३३ राममिलन व १२९९ सरदारसिह को २००-२०० रूपये, आरक्षक  २७६४ भगवान, २३५९ मनीष, २२७८ श्याम,   १०५७ अमरपाल, ४१२ कृष्णा, २७७४ रघुराजसिह को १००-१०० रूपये के नगद इनाम से पुरूष्कृत किया गया है। तथा  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व महेशचन्द्र जैन, व नगर पुलिस अधीक्षक संयोगितागंज पंकज पाण्डेय को प्रसंशा-पत्र प्रदाय किया गया है।
            

घर से मोबाइल चुराते हुए युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०- पुलिस महू द्वारा कल दिनांक ३ जून २०१० को १४.५५ बजे डॉ० मिर्जासिह पिता रविसिह (६०) निवासी राजेन्द्रसिह मार्ग महू की रिपोर्ट पर यही मोहम्मद काफिल पिता मोहम्मद शकील निवासी ग्राम करोंदिया थाना किशनगंज के विरूद्ध धारा ३८० भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे खुलासा हुआ कि कल दिनांक ३ जून २०१० को १४.२० बजे फरियादी डॉ० मिर्जासिह के मकान के अन्दर टैबल पर उनका एक सेमसंग कम्पनी का मोबाइल फोन कीमती चार हजार रूपये रखा हुआ था जिसे मौका पाकर आरोपी मोहम्मद काफिल पिता मोहम्मद शकील द्वारा चुरा लिया था जिसे फरियादी द्वारा आस-पास के लोगो की मदद से मौके पर ही पकड लिया। पुलिस महू द्वारा आरोपी मोहम्मद काफिल को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से उपरोक्त सेमसंग कम्पनी का मोबाइल कीमती चार हजार रूपये का बरामद कर आरोपी से अन्य चोरियो के सम्बध मे पूछताछ की जा रही है इससे अभी और भी वारदातो का खुलासा होने की प्रबल सम्भावना है।

०१ आदतन अपराधी एवं ०८ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०१ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ०८ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

४५ गिरफ्तारी व ११५ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ४५ गिरफ्तारी व ११५ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ४५ गिरफ्तारी व ११५ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब सहित तीन गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०- पुलिस चन्दननगर द्वारा कल दिनांक ०३ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर स्कीम नं० ७१ दस्तूर गार्डन के पीछे इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए ४तेजपुर गडबडी पुलिया के पास झोपडपट्टी इन्दौर निवासी सूरज पिता कैलाश मराठा (२२) तथा १५१ बी दैवेन्द्रनगर चाणक्यपुरी इन्दौर निवासी यशवन्त पिता जितेन्द्रसिह ठाकुर (१८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से तीन हजार २०० रूपये कीमत की ७३ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।    पुलिस बाणगंगा द्वारा कल दिनांक ०३ जून २०१० को भागीरथपुरा तेजाजी मन्दिर के पास इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही ४१३ भागीरथपुरा इन्दौर निवासी संजय पिता फूलचन्द (२१) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।    पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित दो युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०- पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा कल दिनांक ०३ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर छोटी खजरानी दरगाह के सामने इन्दौर अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए लालमल्टी बडा कुऑ के पास पालदा इन्दौर निवासी विकास पिता राजेन्द्र यादव (२२) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया।पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा कल दिनांक ०३ जून २०१० को लालबाग गेट के सामने इन्दौर अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए १२ सुगन्दानगर बाणगंगा इन्दौर निवासी दीपक पिता जगदीश (१८) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया।    पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज प्रताडना के दो मामलो में तीन के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ०३ जून २०१० को १४ः३० बजे श्रीमती स्वेता पति विनोद श्रीवास्तव (२२) निवासी १३३/२ नन्दानगर इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति विनोद श्रीवास्तव तथा सास पे्रमबाई के विरूद्ध धारा ४९८ए. ५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती स्वेता की शादी २ जून २००८ को हुई थी, फरियादिया स्वेता के पिता ने शादी मे यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी आरोपी महिला का पति विनोद श्रीवास्तव तथा सास पे्रमबाई  द्वारा २ जून २००८ से ही दहेज मे नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया को जान से मारने की धमकी देते रहते थे। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति विनोद श्रीवास्तव तथा सास पे्रमबाई के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ०३ जून २०१० को १४ः५० बजे श्रीमती कान्तीबाई पति राहुल बिल्लौरे (३०) निवासी १३८ संचारनगर इन्दौर की रिपोर्ट पर यही संचारनगर के रहने वाले इसके पति राहुल बिल्लौरे के विरूद्ध धारा ४९८ए. ५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती कान्तीबाई के पिता ने शादी मे यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी आरोपी महिला का पति राहुल बिल्लौरे द्वारा  दहेज में नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया को जान से मारने की धमकी देते रहते थे। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति राहुल बिल्लौरे के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

Thursday, June 3, 2010

फरियादी द्वारा बतायी गई लूट की घटना का पर्दाफॉश, लूट के रूपये व सोने की चैन फरियादी से ही बरामद, फरियादी ही बना आरोपी,

इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०-    दिनांक ०२.०६.१० को दोपहर ०२.०० बजे करीबन प्रशांत दिखीत (२०) ने विजय चांडक के थाना तुकोगंज पर उपस्थित होकर उस समय सनसनी फैला दी, जब उसने बताया कि वह अपने मालिक विजय चांडक के ऑफिस से सात लाख उनतीस हजार रूपये लेकर स्टैट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा रीगल चौराहे के पास आ रहा था, तब झाबुआ टांवर के पास दो अज्ञात बदमाशों द्वारा जो कि बिना नंबर की करिश्मा गाड़ी पर हेलमेट लगाये थे उसे कट्टा अड़ाकर उसके गले से सोने की चेन लूट ली व नकदी ७,२९,०००/- रूपये लूट कर भाग गये, फरियादी द्वारा कथन में बताया कि उसके द्वारा लुटेरों का रिंग रोड़ बायपास तक पीछा किया, वहां पेट्रोल खत्म होने के कारण फिर पीछा नहीं कर सका, फरियादी की सूचना पर मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व) महेशचंद्र जैन एंव नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली राजेश रघुवंशी एंव क्राइम ब्रांच की टीम उपनिरीक्षक सोमा मलिक के नेतृत्व में मौके पर पहुची , फरियादी के बताये अनुसार घटनास्थल का मुआयना किया, मुआयने से घटनास्थल थाना छोटी ग्वालटोली पाये जाने पर नगर पुलिस अधीक्षक संयोगितागंज पंकज पांडे एंव थाना प्रभारी छोटी ग्वालटोली डी.के.जैन तत्काल मौके पर आये, फरियादी के कथन घटनास्थल की परिस्थितिया विजय चांडक के कथन एंव रजत के कथनों से घटना प्रथम दृष्टया ही संदेहास्पद लग रही थी , चूकि फरियादी बार-बार अपने साथ ही घटित घटना पर जोर दे रहा था ओर उसका का मालिक विजय चांडक भी फरियादी के साथ हुई घटना व फरियादी की विश्वसनीयता का तर्क दे रहा था, जिस पर से थाना छोटी ग्वालटोली अज्ञात आरोपियों के विरूद्व अपराध क्रं. १७७/१० धारा ३९२ भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। अति. पुलिस अधीक्षक (पूर्व) महेशचंद्र जैन द्वारा चूंकि प्रारंभ से ही उस घटना पर पुख्ता संदेह था परंतु मालिक मानने को तैयार नहीं था । उसके बाद भी अपने संदेह को आधार मानकर उन्होंने सीएसपी कोतवाली राजेश रधुवंशी एंव सीएसपी संयोगितागंज पंकज पांडे, क्राइम बं्राच की उनि सोमा मलिक की टीम एंव थाना प्रभारी छोटीग्वालटोली डी.के.जैन की टीम को पूछताछ हेतु लगाया गया। टीम ने फरियादी से बार-बार पूछताछ की एंव उसके कथनों के सत्यापन हेतु उससे लगातार पूछताछ की। आठ घंटे की लगातार पूछताछ के बाद अंत में फरियादी टूटा, उसने ये स्वीकार किया कि हां साहब मैंने ही यह घटना की झूठी रिपोर्ट की हैं। पैसे मैंने अपने दोस्त मोनू उर्फ विजय तोमर निवारी चंद्रनगर के कमरे में छुपा कर रखे हैं। हालांकि मैंने उसे घटना के बारे में नहीं बताया। फरियादी की निशानदेही पर मोनू के कमरे से पुलिस ने ७,२९,०००/- रूपये जप्त किये, हालाकि शुरू में पैसे बरामदगी के समय लग रहा था कि चेन की घटना बढा-चडाकर बतायी गई हैं परंतु जब इस बात कि तस्दीक हुई कि फरियादी अपने गले में एक चेन पहनतता था। तब पुलिस ने उससे दो घंटे तक पूछताछ कि उसके बाद फरियादी द्वारा बताया कि घटना सही लगे इसलिये मैने अपनी सोने की चेन कागज की पुड़िया में लपेटकर झालारिया मेनरोड़ बायपास के रास्ते में पन्नी की पुड़िया बनाकर फेंक दी, पुलिस के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब फरियादी की निशानदेही पर उसके द्वारा फेंकी गई चेन जप्त की गई। चूंकि फरियादी ने पूछताछ में बताया कि यह घटना वह पहले ही प्लान कर चुका था, क्योंकि वह एक लड़की से प्यार करता था उसे इम्प्रेस करने के लिये पैसों की आवश्यक्ता थी, इसलिये उसने इस बनावटी घटना को प्लान किया । संपूर्ण रूपयों एंव चेन की बरामदगी फरियादी से होने से प्रकरण की ३९२ भादवि के स्थान पर ४०६ भादवि में तब्दील किया गया, व प्रकरण के फरियादी को धारा ४०६ भादवि के अपराध में गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा हैं।विजय चांडक आईल ब्रोकर का काम करता हैं, उसके द्वारा इतना पैसा नकद लेन-देन किया जा रहा था, इसके बारे में वाणिज्य कर विभाग को लेख किया जाएगा। इस फर्जी लूट का पर्दाफाश करने वाली टीम अति. पुलिस अधीक्षक श्री महेशचंद्र जैन, नपुअ संयोगितागंज महेश पांडे, नपुअ कोतवाली श्री रघुवंशी थाना प्रभारी छोटी ग्वालटोली श्री डी.के.जैन एंव क्राइम ब्रांच के उपनिरीक्षक सोमा मलिक व उनके अधिनस्थ कर्मचारियो द्वारा प्रकरण के खुलासा करने मे सराहनीय योगदान रहा है।

इन्दौर पुलिस बेव साईड पर प्राप्त सूचना से किशोर न्याय अधिनियम के तहत दंपती पर कार्यवाही,

इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव ने बताया कि इन्दौर पुलिस बेव साईट पर चाईल्ड हेल्प लाईन कॉलम में बाल शोषण व टै्रफिंिकंग का ई-मेल द्वारा बताया कि ४, क्लासिक पूर्णिमा इस्टेट कालोनी खजराना रोड इन्दौर में एक सात वर्षीय लडकी को बिहार से खरीदकर लाया गया है, एवं उसे अमानवीय स्तर पर रख कर उसे बंधक बनाकर गृह कार्य करवाया   जा रहा है। पुलिस द्वारा उक्त ई-मेल पर प्राप्त सूचना का सत्यापन करने हेतु पहले मुखबिर मामूर कर उक्त स्थान पर बालिका होने या न होने की तस्दीक करवाई गई तथा सूचना सही पायी जाने पर व ई-मेल के आधार पर पुलिस एमआयजी कालोनी एवं पुलिस खजराना द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए ४,  क्लासिक पूर्णिमा इस्टेट कालोनी खजराना रोड इन्दौर निवासी डॉ० राजेश झॉ व उनकी पत्नी श्रीमती सुधा झॉ के निवास से एक सात वर्षीय बालिका को मुक्त कराया गया। पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा डॉ० राजेश झॉ व उनकी पत्नी श्रीमती सुधा झॉ को दोषी पाते हुए इनके विरूद्ध अपराध क्रंमांक ८०२/१० धारा ३७४,भादवि, व २३ किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। उक्त बालिका को बाल कल्याण समिति परदेशीपुरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा बाल कल्याण समिति ने उसे आश्रय के लिये बालिका गृह परदेशीपुरा पहुॅचाया गया है। प्रकरण की विस्तृत जॉच करने के लिये बालिका के माता-पिता को बिहार मे पतारसी कर इन्दौर बुलाया जा रहा है। ज्ञात हो कि लगभग दो माह पूर्व भी इन्दौर पुलिस बेव साईड पर प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना सिमरोल द्वारा अपने थाना क्षैत्रान्तर्गत निवास करने वाले कुछ लोगो द्वारा एक किशोर को बंधक बनाकर कार्य करवाया जा रहा था जिसे पुलिस सिमरोल द्वारा उक्त किशोर को भी मुक्त कराया जाकर आरोपियो के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी।

०७ आदतन अपराधी एवं १० संदिग्ध गिरफ्तार

         इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०७ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १० संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०१ स्थाई, ३७ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ३७ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ३७ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ/सट्टा खेलते हुए ११ जुऑरी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- पुलिस पण्डरीनाथ द्वारा कल दिनांक २ जून २०१० को कबूतरखाना नाले के पास तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही कबूतर खाना इन्दौर निवासी साजिद पिता अब्दुल रहमान, तथा मोहम्मद पिता अकरमखां को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ३२० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये।    पुलिस गोतमपुरा द्वारा कल दिनांक ०२ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार एम०जी०रोड गोतमपुरा मे सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यहीएम.जी.रोड गोतमपुरा निवासी अमीत पिता नेमीचन्द्र जैन(२५),ग्राम देवरा टैकरी निवासी लालसिह पिता केवट बाबू (४९), बोतमपुरा निवासी विनोद पिता लक्ष्मीनारयण कुशवाह (१९) तथा ग्रााम आक्तियाना निवासी कैलाश पिता पूनाजी चौधरी (४०) एवं शंकरसिह पिता देवीसिह (५०) को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ८ हजार ६२५ रूपये नगद व सट्टा पर्चियां एवं पॉच मोबाइल फोन बरामद किये गये। पुलिस पलासिया द्वारा कल दिनांक ०२ जून २०१० को बडीग्वालटोली इन्दौर नाले के पास से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही बडी ग्वालटोली इन्दौर निवासी जितेन्द्र पिता मुन्नालाल खटीक तथा बिनोबानगर इन्दौर निवासी गंगाराम पिता तकीराम को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ७४० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां एवं पॉच मोबाइल फोन बरामद किये गये। पुलिस महू द्वारा कल दिनांक ०२ जून २०१० को मोती चौक गली महू नाले के पास से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही बूट गली महू निवासी गणेश पिता किशोरीलाल (२८), तथा ग्राम बीजलपुर निवासी रामसिह पिता गणतपसिह को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ७०५ रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की।     पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध जुऑ/सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- पुलिस खुडैल द्वारा कल दिनांक ०२ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर देवगुराडिया पंजाबी ढाबा के पास से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए धार निवासी जूनेद शेख पिता सलीम (२४) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया।    पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज प्रताडना के मामले में पति के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- पुलिस खजराना द्वारा दिनांक ०२ जून २०१० को १२ः३५ बजे श्रीमती शारदाबाई पति काशीराम भंण्डारी (२२) निवासी १३ सुन्दरबाग कालोनी खजराना इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति काशीराम पिता चम्पालाल (२७) के विरूद्ध धारा ४९८ ए. भा.द.वि.तथा ३/४ दहेज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती शारदा के पिता ने शादी मे यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी आरोपी महिला का पति काशीराम द्वारा १५ मई २००९ से दहेज मे नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया को गालिया देते रहते थे।     पुलिस खजराना द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति काशीराम पिता चम्पालाल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

Wednesday, June 2, 2010

हार्डिकर दंपत्ति दोहरा तेजाब हत्याकाण्ड

इन्दौर- दिनांक ०२ जून २०१०-पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि दिनांक १२ दिसम्बर २००८ को शरदचन्द्र पिता बाबूलाल हार्डिकर निवासी ३१ जती कालोनी अपने घर पर अपनी पत्नी विजया व पुत्र भूपेन्द्र के साथ था रात १० बजे दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, शरदचन्द्र ने खिडकी खोलकर देखा तो वहां पर एक व्यक्ति मुहॅ पर कपडा बांधे हुए खडा था, उस व्यक्ति ने कहा कि भूपेन्द्र को बाहर भेज दो शहर ने मना किया दिया तब उस व्यक्ति ने मग्गे मे भरा हुआ एसिड शरदचन्द्र के उपर फेंक दिया जो विजय के उपर भी गिरा इससे दोनो गम्भीर रूप से घायल हो गये जिन्हे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। दिनांक १२ दिसम्बर २००८ को शरदचन्द्र एवं दिनांक ९ फरवरी २००९ को विजया की मृत्यु हो गयी।पुलिस ने धारा ३०७,३०२ भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना आरम्भ की, घटना के बाद से ही अज्ञात व्यक्तिस्थान बदल बदल कर लगातार धमका रहा था, परनतु एस.टी.डी. का नम्बर होने के कारण पहिचान नही हो पा रही थी, इसके अलावा वह व्यक्ति रजिस्टर मे अपना नाम गलत लिखाता था, पुलिस ने इन सभी एस.टी.डी. वालो से पूछताछ कर हुलिये का स्के्रच तैयार करवा लिया था, जो आरोपी की कदकाठी से मेल खाता था।आज दिनांक २ जून २०१० को भी आरोपी द्वारा बस स्टेण्ड एस.टी.डी. से फोन किया गया तो मृतको के परिजनो ने इसकी सूचना पुलिस को दी , पुलिस सारी एसटीडी जिनसे पहिले फोन किया गया था, सभी के पति ठिकाने लिये हुए थे, पुलिस तत्काल मौके पर पहॅुची, एसटीडी के बाहर निकलते ही संदिग्ध व्यक्तियो को हिरासत मे ले लिया, पहले उसने भागने की कोशिश की परन्तु जवानो ने उसका धर दबोचा।पूछताछ मे उसने अपना नाम संजय पिता रमेश चन्द गुप्ता (४१) निवासी ५२१ सुदामानगर इन्दौर बताया, पूछताछ मे सजय टूट गया और उसने पूरी कहानी पुलिस के सामने उगल दी, सजय ने बताया कि उसकी गणेश प्रिन्टर्स शिव मन्दिर के चौक मे दुकान है पास मे ही रहने वाला अमोल पिता दिलीप वालेकर उसका पारिवारिक मित्र है, अमोल बेरोजगार है इसलिये उसकी मदद करने के नाते पडोस में स्क्रिन प्रिन्टिंग की दुकान खुलवा दी। अमोल ने धोखा करते हुए संजय के ग्राहक तोड लिये, संजय ने ही दुकान खुलवाइ थी और उसी के ग्राहक तोडकर उसे ही अमोल के द्वारा आर्थिक क्षति पहुॅचाई गयी, इसलिये अमोल से बदला लेने की संजय ने ठान ली। चूॅकि अमोल पारिवारिक मित्र रहा है, अतः सीधा हमला करने पर पकडे जाने की पूरी सम्भावना थी इस लिये संजय ने अप्रत्यक्ष रूप से बदला लेने की योजना बनाई। संजय को मालूम पडा कि अमोल की बहन का रिश्ता भूपेन्द्र  पिता शरदचन्द्र हार्डिकर से तय हो गया है इस रिश्ते को तुडवाकर अमोल से बदला लिया जा सकता है, संजय ने एसटीडीसे अमोल ओर भूपेन्द्र दोनो के परिवारो को फोनकर अनर्गल बाते कर अनुजा और भूपेन्द्र के चरित्र के बारे मे बताई, इससे भी रिश्ता न टूटने पर शादी होने पर परिणाम देखलेने की धमकी दी। जब संजय को भरोसा हो गया कि इनका रिश्ता टूटने वाला नही है तो फिर संजय ने तेजाब खरीदकर हार्डिकर दंपत्ति के उपर फेंक दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई, परन्तु उसके बाद भी जब रिश्ता नही टूटा तो फिर धमकाना आरम्भ किया और पुलिस ने दबोच लिया। पुुलिस ने आरोपी को ऐसिड बेचने वाले दुकानदार मिकुर पिता महेन्द्र शाह निवासी केमिटेड एक बादशाह चेम्बर के सामने जवाहर मार्ग की जॉच आरम्भ कर दी है। मृतक के परिजनो ने आरोपियो को पकडेजाने पर पुलिस टीम को नगद पुरूस्कार देने की घोषणा की है, पुलिस अधीक्षक पश्चिम द्वारा टीम को पूर्व घोषित ५००० रूपये इनाम दिया है। इस दोहरे हत्याकाण्ड का खुलासा निरीक्षक संजीव मूले, उप निरीक्षक हिंगवे, प्रधान आरक्षक हरद्धिार, आरक्षक ओमनारायण, तथा मनोज यादव की टीम द्वारा किया गया।

०७ आदतन अपराधी एवं १५ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०२ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०७ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १५ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०५ स्थाई, २४ गिरफ्तारी व १०४ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर- दिनांक ०२ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०५ स्थाई, २४ गिरफ्तारी व १०४ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०५ स्थाई, २४ गिरफ्तारी व १०४ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ/सट्टा खेलते हुए तीन जुऑरी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०२ जून २०१०- पुलिस जूनीइन्दौर द्वारा कल दिनांक ०१ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर साधूवासवानी नगर बगीचे के पास इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही सिंधी कालोनी के रहने वाले कमलेश पिता दयालदास, तथा कुलदीप पिता गिरीशकुमार को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से दो हजार ४५० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये।     पुलिस महू द्वारा कल दिनांक ०१ जून २०१० को यादव मोहल्ला महू से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही माल मरोड महू निवासी मार्टिन पिता सेल्वाराज (३८) को पकड़ा, पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५६० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध जुऑ /सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित दो गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०२ जून २०१०- पुलिस बडगोंदा द्वारा कल दिनांक ०१ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आर्मीवार कॉलेज गेट के सामने बडगोंदा से अवैध रूप से इंण्डिका कार क्रंमाक एमपी-०९/टी/१०३७ में शराब ले जाते हुए मिले बण्डा बस्ती महू निवासी रफीक पिता अब्दुल रसीद (२५), तथा इमरान उर्फ टिम्मू पिता अब्दुल रसीद (२४) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से तीन हजार रूपये कीमत की दो कैनो मे भरी हुंई ६० लीटर देशी कच्ची शराब तथा उपरौक्त इण्डिका कार बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज प्रताडना के मामले में पति सहित पॉच के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर- दिनांक ०२ जून २०१०- पुलिस एम.जी.रोड द्वारा दिनांक ०१ जून २०१० को १९ः३५ बजे श्रीमती पूजा पति गोलू उर्फ राहुल कल्याणे (२१) निवासी ऊषाफाटक इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति गोलू उर्फ राहुल कल्याणे, ससुर मुकेश कल्याणे, सास पुष्पाबाई कल्याणे, तथा देवर लवकेश एवं राकेश के विरूद्ध धारा ४९८ ए.२९४. ३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती पूजा के पिता ने शादी मे यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी उपरोक्त सभी आरोपीगणों द्वारा २२ मई २०१० को दहेज मे नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया को गालिया देते रहते थे। पुलिस एम.जी.रोड द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति पति गोलू उर्फ राहुल कल्याणे, ससुर मुकेश कल्याणे, सास पुष्पाबाई कल्याणे, तथा देवर लवकेश एवं राकेश के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

Tuesday, June 1, 2010

कुख्यात बदमाश जफर बेग रासुका में निरूद्ध

इन्दौर- दिनांक ०१ जून २०१०- पुलिस थाना पण्डरीनाथ द्वारा आज दिनांक ०१ जून २०१० को कुख्यात बदमाश जफर बेग पिता करामत बेग निवासी बम्बई बाजार इन्दौर के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही की गई। ज्ञात हो कि जफर बेग पिता करामत बैग थाना पण्डरीनाथ क्षेत्र का कुख्यात बदमाश होकर इसके विरूद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, विस्फोटक अधिनियम, बूथ कैप्चरिंग कर मत पेटियां लूटना,साम्प्रदायिक उन्माद फैलाना, बलवा, एवं जुएॅ का अड्डा चलाने जैसे करीबन दो दर्जन से अधिक अपराध पूर्व से पंजीबद्ध होकर न्यायालय मे विचाराधीन है, आरोपी जफर बेग वर्ष १९८७ से अपराधिक गतिविधियो मे संलिप्त रहा है, तथा दिनांक ०३ अपै्रल २०१० को बम्बई बाजार मे जुऑ का अड्डा संचालित कर जुऑ खिलाने के मामले मे पुलिस द्वारा की गई छापामार कार्यवाही मे आरोपी जफर बैग फरार हो गया था। पुलिस द्वारा इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अंकुश लगाने हेतु इसके पूर्व भी तीन बार एन.एस.ए. की कायवाही की जा चूकी है, पुलिस द्वारा विरूद्ध रासुका की कार्यवाही के तहत निरूद्ध किया जाकर केन्द्रीय जैल इन्दौर से भोपाल जैल भेजा जा रहा है।

युवती के अन्धे कत्ल का पुलिस द्वारा पर्दाफॅाश तीन आरोपी गिरफ्तार,

इन्दौर- दिनांक ०१ जून २०१०- दिनांक २० मई २०१० को सुबह १०.३० बजे पुलिस थाना खुडैल क्षैत्रान्तर्गत ग्राम नायता मुण्डला से ग्राम बिहाडिया जंगल के रास्ते पर एक युवती उम्र करीबन २० वर्ष की चेहरा जली लाश मिली थी, जिस पर से थाना खुडैल पर मर्ग जॉच पश्चात्‌ अपराध क्रंमाक १६२/१० धारा ३०२.२०१ भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया जाकर विवेचना मे लिया गया था।इस जघन्य अन्धे कत्ल की गुत्थी सुलझाने हेतु पुलिस अधीक्षक (पश्चिम/देहात) श्री डी.श्रीनिवास वर्मा द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू श्री पद्मविलोचन शुक्ल को निर्देशित किया था,  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू द्वारा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्रीमती मन्जूलता खत्री को टीम गठित करने के निर्देश दिये गये, जिसके तारतम्य मे थाना प्रभारी खुडैल  ओ.पी.मिश्रा, व उनके अधिनस्थ स्टाफ के सउनि के.एस. गेहलोद, एस.डी. द्विवेदी, ए.आर.शेख, प्रधान आरक्षक कमलकिशोर चौहान, आरक्षक जितेन्द्र तिवारी, यशवन्त, तथा नरेन्द्र की टीम द्वारा  उक्त प्रकरण में महिला अज्ञात होकर उसका कोई नाम पता ज्ञात नही था सिर्फ कपडो के पहिनावे व हाथ पर गुदा नाम से ही यह ज्ञात हो रहा था कि महिला किसी देहात क्षेत्र की या आसपास के जिले की हो सकती है इस शंका को मध्येनजर रखते हुए उक्त टीम द्वारा ग्राम पत्थर मुण्डला इन्दौर, धार शहर एवं धामनोद में अज्ञात आरोपी व अज्ञात मृतिका के वारिशान की पतारसी की गई, इसी दौरान मुखबिर सूचना मिली कि मृतिका का नाम सोनू पिता सुरेश माली है जो अर्जुन कालोनी धार की रहने वाली है, तथा अपने घर से गायब है, यह भी ज्ञात हुआ कि सोनू माली नामक महिला के कई लोगो से अवैध सम्बध भी रहे है, तथा महिला अवारा किस्म की है, इस पर टीम द्वारा धार जाकर अर्जुनकालोनी के सुरेश माली जो कि मृतिका सोनू का पिता है के द्वारा मृतिका की लाश की शिनाख्त की गई व सुरेश माली ने बताया कि सोनू दिनांक १८ मई २०१० से घर से लापता है।थाना प्रभारी खुडेल ओ.पी.मिश्रा व उनकी टीम ने धार शहर मे बारिकी से सोनू माली से अवैध सम्बध रखने वाले लोगो की जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि गब्बर उर्फ गयूर पिता रफीक मुसलमान निवासी उटावद दरवाजा धार के सोनू माली से अवैध सम्बध थे,इस पर गब्बर उर्फ गयूर को हिरासत मे लेकर पूछताछ की गई जो पहिले तो पुलिस को इधर-उधर की बातो मे उलझाता रहा किन्तु टीम द्वारा जब इससे कडाई से पूछताछ की गई तो यह टूट गया तथा घटनाक्रम का खुलासा करते हुए बताया कि मैं सोनू माली को अपने साथ लेकर अपने दोस्त हिफाजत उर्फ हिप्पा पिता आसिफ उल्ला मुसलमाल (३०) निवासी उटावद दरवाजा जिला धार के घर ले गया था, जहां पर मैंने व हिफाजत ने सोनू से अवैध सम्बध बनाये तथा सोनू को सोनू को नींद की गोलिया खिलाकर बाद में गला दबाकर हत्या कर दी, तथा साक्ष्य छिपाने की नीयत से लाश को ठिकाने लगाने के लिये गब्बर ने अपने मित्र सोनू पिता गुलाबचन्द खोडे (१९) निवासी गांधी कालोनी धार से सम्पर्क कर बुलाया तथा धार से मोटर सायकल क्रंमाक एमपी-०९/एमएन/५३३३ पर गब्बर व सोनू खोडे द्वारा मृतिका सोनू माली को घटना स्थल पर लाकर पटक दिया तथा चेहरे पर घासलेट डालकर आग लगा दी। पुलिस खुडैल द्वारा तीनो आरोपियो को गिरफ्तार कर लिया है। गब्बर उर्फ गयूर शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरूद्ध धार थाने पर ११ अपराध पूर्व से पंजीबद्ध होकर न्यायालय मे विचाराधीन है, कुछ समय पूर्व गब्बर ने मृतिका सोनू माली को चोट पहुॅचाई थी, जिसकी रिपोर्ट सोनू ने धार थाने पर की थी, जो प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है, इसी प्रकरण मे कोर्ट में राजीनामा करने के लिये गब्बर द्वारा मृतिका सोनू माली पर कई बार दबाब बनाया गया था किन्तू मृतिका सोनू माली नही मानी तो गब्बर ने अपने उक्त साथियो के साथ मिलकर घटना को अंजाम दे दिया। इस सनसनीखेज हत्या काण्ड का पर्दाफॉश करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक (पश्चिम/देहात) इन्दौर द्वारा पुरूस्कृत किया जा रहा है।

तम्बाखू निषेध दिवस के उपलक्ष्य मे ७४ प्रधान आरक्षक का कोर्स कर रहे १५ आरक्षको ने तम्बाखू, गुटका छोडने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री विनित कपूर द्वारा सम्मानित किया गया,

इन्दौर- दिनांक ०१ जून २०१०- कल दिनांक ३१ मई २०१० को तम्बाखू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में इन्दौर नगर सुरक्षा समिति पूर्वी क्षैत्र जिला इन्दौर द्वारा थाना चन्दननगर क्षैत्रान्तर्गत गुमास्तानगर में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि डॉ. मुकेश सिन्हा साहब, डायरेक्टर एम.पी.व्ही.एच.आइर्. खण्डवा रोड, एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री विनित कपूर ने की एवं नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा दिलीपसिह तोमर, थाना प्रभारी चन्दननगर अजय कैथवास, न.सु.स. के जिला संयोजक रमेश शर्मा, तरणजीतसिह छाबडा संयोजक पूर्वी क्षैत्र जिला इन्दौर, सीएसपी संयोजक चन्दननगर प्रकाश मानावत, एवं न.सु.स. के २०० सदस्य उपस्थित हुए, कार्यक्रम मे डॉ. मुकेश सिन्हा ने तम्बाखू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में एवं तम्बाखू से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया, एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री विनित कपूर ने अपने उद्बोधन मे तम्बाखू के सेवन से स्वास्थ्य हानि के बारे में विस्तार से बताया, इस अवसर पर प्रधान आरक्षक की परीक्षा पास कर चूके ७४ आरक्षको का प्रशिक्षण जिला पुलिस लाईन में दिनांक ३ मई २०१० से संचालित हो रहा है, उन प्रशिक्षणार्थियो मे से १५ आरक्षको ने दिनांक ३ मई २०१० के बाद से पुलिस सेवा मे रहते हुए आई बुराई का प्रतीक तम्बाखू, गुटखा खाना छोड दिया है, जिनमें श्री राजेन्द्र शुक्ला, सुरेश शर्मा, भालचन्द्र यादव, गोविन्द भावरे, कमलाराय, नरेन्द्रसिह कुशवाह, देवीलाल, मोहनलाल, भोलासिह, रामचरण यादव, लेखराज दीक्षित तथा जिला खण्डवा के आरक्षक प्रकाश, सुखलाल, द्वारा पुलिस प्रशिक्षण के दौरान से ही तम्बाखू गुटखा, छोडने के उपरान्त कल दिनांक ३१ मई २०१० को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री विनित कपूर द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। तम्बाखू गुटखा छोडने वाले पुलिस जवानो ने भी अपने उद्बोधन मे कहा कि मैं प्रमोशन होकर जा रहा हॅू इसे जीवन मे कभी नही खांऊगा और दूसरो को भी नही खाने के लिये प्रेरित करूगा, हम लोगो ने ये तम्बाखू गुटखा छोडा है इससे हमारे परिवार मे भी सभी लोग हमसे बहुत खुश है।पुलिस थाना ऐरोड्रम के न.सु.स. की और से कालानी नगर में तम्बाखू निषेध दिवस के अवसर पर एक रैली निकाल कर तम्बाखू गुटखा एवं विभिन्न प्रकार के पाउचो का न.सु.स. सदस्यो ने होलिका दहन कर तम्बाखू गुटखा न खाने का संकल्प लिया।न.सु.स. जूनी इन्दौर के द्वारा टावर चौराहे से तम्बाखू निषेध दिवस के उपलक्ष्य मे रैली निकाली गई जिसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम मनोजसिह द्वारा रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। जिसमे नगर पुलिस अधीक्षक जूनीइन्दौर बिट्टू सहगल, न.सु.स. के सीएसपी संयोजक प्रहलाद अग्रवाल थाना संयोजक तथा न.सु.स. के ४०० से अधिक सदस्यगण उपस्थित थे। न.सु.स. के सभी सदस्यो ने अपने हाथो मे तख्तिया व बेनर लिये हुए थे, जिनमे तम्बाखू से होने वाले दुष्परिणामो की जानकारी लिखी थी।    अनुभाग कोतवाली की और से रीगल चौराहे पर भी न.सु.स. के सदस्यो द्वारा निकाली गई रेैली को पुलिस अधीक्षक (पूर्व) श्री मकरन्द देउस्कर द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया रैली मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व) महेशचन्द्र जैन व नगर पुलिस अधीक्षक सेन्ट्रल कोतवाली राजेश रघुवंशी एवं न.सु.स. के जिला संयोजक पूर्वी क्षैत्र सुधीर ऐरन, न.सु.स. के सीएसपी संयोजक अजय अजमेरा, एवं न.सु.स. के ३०० सदस्यो की मौजूदगी में रैली का आयोजन किया गया। न.सु.स. के सभी सदस्यो ने अपने हाथो मे तख्तिया व बेनर लिये हुए थे, जिनमे तम्बाखू से होने वाले दुष्परिणामो की जानकारी लिखी थी।अनुभाग परदेशीपुरा के नगर पुलिस अधीक्षक जयवीरसिह भदौरिया, थाना प्रभारी परदेशीपुरा संतोषसिह भदौरिया, व न.सु.स. के तीन पुलिया से मालवा मील तक नगर सुरक्षा समिति एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में एक रैली का आयोजन किया गया। जिला संयोजक श्री रमेश शर्मा, नगर सुरक्षा समिति के सीएसपी संयोजक श्री जुगलकिशोर गुर्जर, नगर सुरक्षा समिति के वरिष्ठ सलाहकार संतोष वोहरा, एवं वीरेन्द्र रावका, नगर सुरक्षा समिति के थाना संयोजक विष्णू वैध, सुधीर धूलझोंके, पठान वं नगर सुरक्षा समिति के लगभग ५०० सदस्यगण एवं गणमान्य नागरिक रैली मे सम्मिलित हुए, आम जनता को तम्बाखू खाने से होने वाले नुकसान के बारे मे जानकारी देते हुए तम्बाखू ना खाने की समझाईश इस रैली मे माध्यम से दी गई।

०६ आदतन अपराधी एवं १७ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०१ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०६ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १७ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०४ स्थाई, ३४ गिरफ्तारी व १२१ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर- दिनांक ०१ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०४ स्थाई, ३४ गिरफ्तारी व १२१ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०४ स्थाई, ३४ गिरफ्तारी व १२१ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते हुए २२ जुऑरी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०१ जून २०१०- पुलिस तुकोगंज द्वारा कल दिनांक ३१ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार ८८/१ गोमा की फैल इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले बबलू, ओमप्रकाश, अजय, चन्द्रशेखर, अनिल, शेखर, गुलाबसिह, अश्विन, जमनालाल, मुन्ना, महेश, श्यामलाल, ब्रजेश, राजकुमार, सुनील, विनोद, विशाल, तथा पंकज को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४७ हजार रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये।पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक ३१ मई २०१० को दत्त कालोनी के पीछे इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले मनोज पिता भानूप्रताप, दिलीप पिता कमलसिह, तथा मन्नू पिता धम्मू को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ३४०  रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये।     पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध १३ जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित चार गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०१ जून २०१०- पुलिस तुकोगंज द्वारा कल दिनांक ३१ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इन्द्रप्रस्थ टॉवर के पास घण्टाघर इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही तंजीमनगर खजराना इन्दौर निवासी नईम पिता रफीक शेख (१८)तथा बसीम पिता मुस्तफा खान (१९) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक छूरा, व  एक चाकू बरामद किया गया।पुलिस ऐरोड्रम द्वारा कल दिनांक ३१ मई २०१० को एयरपोर्ट मेन रोड इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही मिले यही गांधीनगर इन्दौर निवासी धर्मेन्द्र उर्फ छोटू पिता रसालसिह (२२) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया।    पुलिस सिमरोल द्वारा कल दिनांक ३१ मई २०१० को ग्राम गजेन्दा सिमरोल से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही मिले यही के रहने वाले खुमानसिह पिता ओंकारसिह (१८) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक तलवार बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित दो गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०१ जून २०१०- पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा कल दिनांक ३१ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नेहरूनगर रोड नंम्बर ९ इंदौर से अवैध शराब बेचते हुए मिले हाजी लॉज सरवटे बस स्टेण्ड इन्दौर निवासी नूर इस्लाम पिता शमशेर अली (३३) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ६ हजार रूपये कीमत की ६० लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।    पुलिस महू द्वारा कल दिनांक ३१ मई २०१० को पीठ रोड महू से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही पीठ रोड महू निवासी सन्जू पिता जगदीश कटारिया (२३) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २५ क्वाटर  देशी कच्ची शराब बरामद की है।  पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

Monday, May 31, 2010

तम्बाखू निषेध दिवस के उपलक्ष्य मे इन्दौर पुलिस, प्रशासन, तथा नगर सुरक्षा समिति द्वारा संयुक्त रैली का आयोजन,

इन्दौर- दिनांक ३१ मई २०१०- इन्दौर पुलिस , प्रशासन, तथा नगर सुरक्षा समिति के संयुक्त तत्वाधान में रैली मे माध्यम से, तम्बाखू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में आज दिनांक ३१ मई २०१० को प्रातः ९ बजे तीन पुलिया से मालवा मील तक नगर सुरक्षा समिति एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में एक रैली का आयोजन किया गया। उक्त रैली में नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा जयवीरसिह भदौरिया, थाना प्रभारी परदेशीपुरा संतोषसिह भदौरिया, नगर सुरक्षा समिति के जिला संयोजक श्री रमेश शर्मा, नगर सुरक्षा समिति के सीएसपी संयोजक श्री जुगलकिशोर गुर्जर, नगर सुरक्षा समिति के वरिष्ठ सलाहकार संतोष वोहरा, एवं वीरेन्द्र रावका, नगर सुरक्षा समिति के थाना संयोजक विष्णू वैध, सुधीर धूलझोंके, पठान वं नगर सुरक्षा समिति के लगभग ५०० सदस्यगण एवं गणमान्य नागरिक रैली मे सम्मिलित हुए, आम जनता को तम्बाखू खाने से होने वाले नुकसान के बारे मे जानकारी देते हुए तम्बाखू ना खाने की समझाईश इस रैली मे माध्यम से दी गई।

०४ आदतन अपराधी एवं ११ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ३१ मई २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०४ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ११ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

२५ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर- दिनांक ३१ मई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत २५ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत २५ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते हुए १२ जुऑरी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ३१ मई २०१०- पुलिस हीरानगर द्वारा कल दिनांक ३० मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार रघुनन्दनबाग कालोनी इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले कैलाश पिता प्रभूलाल, श्रवण पिता कल्याणसिह, तथा पप्पू पिता नारायण राव को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक हजार २०० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये।पुलिस भवॅरकुआ द्वारा कल दिनांक ३० मई २०१० को राहुलगांधीनगर इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले घनश्याम,  मंशाराम, मनोज, तथा रविकुमार को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ३३०  रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये।    पुलिस छत्रीपुरा द्वारा कल दिनांक ३० मई २०१० को अर्जुनपुरा मल्टी के सामने मैदान इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले अजय,नरेन्द्र, भैय्‌यू, अर्जून, तथा पंकज को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ३६० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध १३ जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित दो गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ३० मई २०१०- पुलिस गोतमपुरा द्वारा कल दिनांक ३० मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम बरखोदा गोतमपुरा से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही ग्राम बरखोदा निवासी सोहन लाल पिता रामकरण जाट (४०) तथा इसके भाई गणेश पिता रामकरण जाट (२३) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक देशी पिस्टल व दो जिन्दा कारतूस तथा एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित ०६ गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ३१ मई २०१०- पुलिस भंवरकुंआ द्वारा कल दिनांक ३१ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गणेशनगर इंदौर से अवैध शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले बबलू शिवचरण पिता नन्दराम (२१) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २५ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस महू द्वारा कल दिनांक ३१ मई २०१० को टाल मोहल्ला महू से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही टाल मोहल्ला महू निवासी कल्लू उर्फ यासिर पिता मोहम्मद नासिर (३०), पीठ रोड महू निवासी नौशाद पिता बाबूखां (२२), तथा गुर्जरखेडा निवासी भीम पिता सोमाजी (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४० क्वाटर तथा १० लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की है।    पुलिस लसूडिया द्वारा कल दिनांक ३१ मई २०१० को देवासनाका पंजाबी ढाबा के सामने इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ६/९ विजयनगर इन्दौर निवासी पंकज पिता मदनलाल शर्मा (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ६ बाटल बीयर तथा २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की है।     पुलिस सावेंर नगर द्वारा कल दिनांक ३१मई २०१० को अजनोद तिराहा सांवेर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ग्राम कायस्थखेडी निवासी कमल पिता तेजराम (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते सात गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ३१ मई २०१०- पुलिस बेटमा द्वारा कल दिनांक ३१ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर वाईन शॉप के सामने आमरोड बेटमा मे सावजनिक स्थानो पर व आम रोड पर बैठ कर शराब पीते हुए यही ग्राम अजन्दा निवासी कृष्णा पिता राधेश्याम कालोता, भवॅरगढ बेटमा निवासी मदनलाल पिता अमरसिह भील, बडोदापंथ निवासी जालमसिह पिता गोवर्धन, बेटमा निवासी ओमप्रकाश पिता नाथूलाल कलोता, तथा ग्राम पिपल्या निवासी रमेश पिता सुखराम भील, कमल पिता हरीसिह भील, तथा नन्दकिशोर पिता रधुनाथ गवली को पकडा गया।  पुलिस बेटमा द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा ३६ ख आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज प्रताडना दहेज प्रताडना के मामले में पति सहित तीन के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर- दिनांक ३१ मई २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ३० मई २०१० को १६.३० बजे श्रीमती वंदना पति मनोज चौकीदार (३२) निवासी ४३/३ न्यू पंचशीलनगर इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके मनोज चौकीदार, ससुर कागू चौकीदार, तथा सास जमनाबाई के विरूद्ध धारा ४९८ ए. ३२३,५०६,३४ भा.द.वि. तथा ३/४ दहेज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती वंदना के पिता ने शादी मे यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी उपरोक्त सभी आरोपीगणों द्वारा दहेज मे नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया को जान से मारने की धमकी देते रहते थे पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति पति मनोज चौकीदार पिता कागू चौकीदार, ससुर कागू पिता सुखचन्द , तथा सास जमनाबाई पति सुखचन्द्र के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

Sunday, May 30, 2010

गुमशुदा मनोज खापर्डे व दिलीप लौधवाल प्रकरण का पर्दाफॉश,चार आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ३० मई २०१०- पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि घटना दिनांक २६ मई २०१० को रात्री करीब ११ बजे मनोज खापर्डे पिता रमाकान्त खापडे (४०) निवासी ५,पीस पाईन्ट सोसायटी ग्राम लिम्बोदी खण्डवा रोड इन्दौर एवं दिलीप पिता हरीशंकर लोधवाल (३२) निवासी ९७१ बजरंगनगर इन्दौर के अपनी सफेद सेन्ट्रो कार क्रंमाक एमपी-०९/सीबी/११७० द्वारा मांगीलाल ठाकुर पिता राजाराम ठाकुर (४२) निवासी पान्दा से अपने रूपयो पैसो का हिसाब-किताब करने व रूपये लेने गये थे। जो दिनांक २७ मई २०१० तक अपने घर वापस नही पहुॅचे पता करने पर इनकी उक्त कार ए.बी.रोड पर राजपूत ढाबे के पास पंचर बनाने की दुकान के सामने पंचर अवस्था मे मिली थी, इस सम्बध में श्रीमती बंदना खापर्डे पति मनोज खापर्डे की रिपोर्ट पर पुलिस थाना किशनगंजगंज का गुम इंसान क्रमाक ३४/१० का कायम किया गया था। गुमइंसान सूचना को गम्भीरता से लेते हुए इंचार्ज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मकरन्द देउस्कर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) अरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन मे अपराध शाखा के उप निरीक्षक मनीषराजसिह भदौरिया, व उनकी टीम के आरक्षक ओमप्रकाश तिवारी, दीपक पवांर, रज्जाक खान, चरणसिह, रणवीरसिह, रविन्द्रसिह, तथा आदर्श एवं अनुविभागीय अधिकारी सी.पी.सिह, थाना प्रभारी किशनगंज रग्घूप्रसाद, वं उनके अधिनस्थ स्टॉफ द्वारा गुमशुदाओं के परिजनो से सम्पर्क कर सम्पूर्ण जानकारी एकत्रित की, इसी दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि गुमशुदा मनोज खापर्डे विष्णु उस्ताद हत्या काण्ड का आरोपी रहा है तथा वर्तमान मे विगत दो वर्षो से उज्जैन मे रह रहा था, इसकी दोस्ती जैल मे रहने के दौरान दोहरे हत्या काण्ड के आरोप में जैल मे बन्द मांगीलाल ठाकुर निवासी ग्राम पान्दा थाना किशनगंज से हुई थी, तथा प्रापर्टी के मामले में मांगीलाल से कुख्यात बदमाश गुमशुदा मनोज खापर्डे का पैसो का लेन-देन भी था, गुमइंसान जॉच के दौरान यह बात भी प्रकाश मे आई कि दिनांक २६/२७ मई २०१० की दरम्यानी रात राजेन्द्र कटियार पिता शेरसिह कटियार निवासी ग्राम पान्दा थाना किशनगंज को घायल अवस्था में उपचार हेतु टी. चोईथराम अस्पताल मे भर्ती किया गया है, और अधिक जानकारी एकत्रित की गई तो यह भी पता चला कि राजेन्द्र कटियार ग्राम पान्दा निवासी मांगीलाल ठाकुर का साढू है, तब वरिष्ठ अधिकारीगणो द्वारा मांगीलाल ठाकुर से कडाई से पूछताछ की गई तो मांगीलाल ठाकुर ने बताया कि मनोज खापर्डे को उसे करीब ७-८ लाख रूपये प्रापर्टी के देने थे,जिसे समय-समय पर कुछ रकम उसके द्वारा चूका दी गई थी एवं करीबन तीन लाख रूपये देना शेष थे, उक्त शेष राशी की मांग के लिये मनोज खापर्डे द्वारा उसे बार-बार परेशान किया जा रहा था, इस कारण से उसने मनोज खापर्डे को अपने रास्ते की हटाने की योजना बनाई, योजना के अनुसार दिनांक २६ मई २०१० को मांगीलाल की बहन देवकन्या बाई निवासी ग्राम पिगडम्बर के घर पर मान का कार्यक्रम था उस कार्यक्रम मे मनोज खापर्डे को भी बुलाया गया था तथा उसे यह बताया कि शेष रकम यही आने पर दे दी जावेगी। इस बात पर मनोज अपने साथी दिलीप लोधवाल के साथ उक्त सेन्टो कार द्वारा पिगडम्बर मांगीलाल की बहन के घर के लिये रवाना हुआ, तभी रास्ते मे राजपूत ढाबे के पास मनोज की कार पंचर हो गई तब मनोज खापर्डे ने मांगीलाल ठाकुर को मोबाइल पर फोन किया कि मेरी कार पंचर हो गई है, तब मांगीलाल ने स्वंय की सफेद र्स्कार्पियो क्रंमाक एमपी-०९/सीए/८६७८ से शैलेन्द्रसिह, सुरेशसिह, ओमप्रकाश, व राजेन्द्र को मनोज खापर्डे व दिलीप लोधवाल को लेने के लिये भेजा तथा मांगीलाल ठाकुर की बताई गई योजना के अनुसार उक्त चारो आरोपियो ने मनोज व उसके साथी दिलीप लोधवाल को उक्त स्कार्पियो में बैठाकर पिगडम्बर गांव के पास सुनसान स्थान पर पार्टी करने का बोलकर ले गये, तथा इन्होने अपनी गार्डी से बीयर की बाटलें निकाल कर पीने लगे, इसी दौरान मौका पाकर चारो आरोपियो ने मनोंज व दिलीप पर अचानक हमला बोल दिया, तथा दोनो को मौत के घाट उतार दिया एवं इस दौरान आरोपी राजेन्द्र कटियार के बाये हाथ मे भी चोट आई थी।आरोपी मांगीलाल ठाकुर ने बताया कि मनोज खापर्डे व दिलीप लोधवाल की हत्या कर उनकी लाश को उसी स्कार्पियो द्वारा महू सिमरोल होते हुए खेडी घाट ओंकारेश्वर रोड स्थित नये पुल से नर्मदा नदी के तेज बहते हुए पानी मे फेंक दिया एवं घायल आरोपी राजेन्द्र कटियार पिता शेरसिह कटियार निवासी ग्राम पान्दा को उपचार हेतु टी. चोईथराम अस्पताल मे भर्ती कराया गया।  पुलिस किशनगंज द्वारा मांगीलाल ठाकुर पिता राजाराम ठाकुर (४२) निवासी ग्राम पान्दा , शैलेन्दसिह पिता समुन्दरसिह चौहान (२६) निवासी नौगांव जिला धार, सुरेश पिता कैदारसिह (४५) निवासी ग्राम पिगडम्बर, एवं ओमप्रकाश पिता देवीसिह जनवार (३१) निवासी ग्राम पिगडम्बर को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा ३६४,३४, २०१, १२० भादवि के तहत कार्यवाही की जा रही है। आरोपियो के बताये अनुसार पुलिस थाना किशनगंज के अधिकारियों के साथ ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. सुधीर शर्मा द्वारा उक्त घटना स्थलो का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान आरोपियो द्वारा बताये गये स्थानो पर रक्त का बैंजिडीन टैस्ट धनात्मक पाया गया, तथा आरोपियों द्वारा रक्तयुक्त कपडो को जलाकर जिस स्थान पर जमीन मे गड्ढा खोदकर छिपाना बताया है उस स्थान पर भी अधजले कपडो के टुकडे पाये गये जो बरामद किये गये हैं, आरोंपियो द्वारा बताये अनुसार उक्त घटना मे प्रयुक्त सफेद स्कार्पियों वाहन क्रंमाक एमपी-०९/सीए/८६७८ मे भी रक्त का बैंजिडीन टैस्ट धनात्मक पाया गया है,उक्त रक्त के नमूनो को प्रिर्जव कराया जाकर आवश्यक जॉच कराई जा रही है। पुलिस द्वारा उपरोक्त गुमशुदाओं की तलाश की जा रही है।

कुख्यात बदमाश रासुका के तहत निरूद्ध

इन्दौर- दिनांक ३० मई २०१०-पुलिस थाना पण्डरीनाथ द्वारा कुख्यात गुण्डा शहजाद उर्फ गुल्ला पिता अब्दुल सत्तार (२८) निवासी १२२ साउथतोडा इन्दौर को रासुका में गिरफ्तार किया गया , शहजाद उर्फ गुल्ला थाना रावजीबाजार क्षैत्र का सूचीबद्ध कुख्यात गुण्डा है, तथा इसके विरूद्ध इन्दौर शहर के विभिन्न थानो मे अडीबाजी ,हत्या का प्रयास, आर्म्सएक्ट, छुरीबाजी, गवाहो को न्यायालय मे गवाही नही देने के लिये मारपीट कर धमकी देने, बलवा करने व साम्प्रदायिक दंगा करने जैसे लगभग दो दर्जन आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है।यह सुपानी लेकर हत्या व अन्य अपराध करने वाले (कान्टेक्ट किलर) कुख्यात गुण्डे सगीर उर्फ अद्धा पाटी का छोटा भाई है, सगीर उर्फ अद्धा पाटी विगत मार्च २००९ मे हुए सनसनीखेज किन्नर हत्याकाण्ड का मुख्य आरोपी है तथा तब से ही जैल मे बन्द है, इसी हत्याकाण्ड मे बडी बेरहमी से चाकूओं व गोलियों से मोहिनी किन्नर की हत्या कर दी गई थी जबकि पायल किन्नर भी गोलियां व चाकू लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गई थी। शहजाद उर्फ गुल्ला द्वारा दिनांक ११.०९.२००९ को किन्नरो की बिल्डिंग नन्दलालपुरा मे जाकर किन्नर हत्याकाण्ड की मुख्य गवाह पायल, एवं जीनत किन्नर को न्यायालय मे गवाही नही देने की धमकी दी गई व अन्य गवाहो रेणु किन्नर व खुशबु किन्नर को चाकू मारकर घायल किया गया, इसी तारतम्य में दिनांक १७ मई २०१० को गुण्डे गुल्ला द्वारा किन्नर हत्याकाण्ड कीअन्य महत्वपूर्ण गवाह काजल किन्नर के सीने पर चाकू अडाकर न्यायालय मे गवाही नही देने के लिये धमकाते हुए मारपीट की गई, इस सम्बध में शहजाद उर्फ गुल्ला के विरूद्ध थाना पंण्डरीनाथ मे प्रकरण पंजीबद्ध है।शहजाद उर्फ गुल्ला द्वारा दिनांक १८ अपै्रल २०१० की रात्री थाना सेन्ट्रल कोतवाली क्षैत्रान्तर्गत नार्थ तोडा मे अपने आधा दर्जन साथियो के साथ शांतिलाल एवं अनिता पर प्राण घातक हमला कर दंगा किया गया। शहजाद उर्फ गुल्ला को दिनांक ११ जनवरी २००९ को नन्दलालपुरा स्थित रूचि केमिस्ट के मालिक गौतमचन्द्र पर चाकू अडाकर शराब पीने के लिये जबरिया पैसे की अवैध मांग करने की अडीबाजी के मामले मेंदिनांक १८ जून २००९ को जे.एम.एफ.सी.श्रीमती सोनल पटेल के न्यायालय से तीन वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जा चुका है।    शहजाद उर्फ गुल्ला के जघन्य लोक व्यवस्था विरूद्ध आपराधिक कृत्यो को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी इन्दौर श्री राघवेन्द्रसिह द्वारा दिनांक २९ मई २०१० को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८० के अन्तर्गत निरूद्ध कर केन्द्रीय जेल भोपाल मे रखने हेतु आदेश पारित किया गया, जिसके पालन में  कुख्यात बदमाश शहजाद उर्फ गुल्ला को थाना प्रभारी पण्डरीनाथ पवन मिश्रा, सउनि जे.पी. मिश्रा, प्रधान आरक्षक रतनसिह, आरक्षक हरजेन्द्र व थाना रावजीबाजार के आरक्षक किशोर व उमेश पाण्डे द्वारा आज दिनांक ३० मई २०१० को घेराबन्दी कर कबूतरखाना के पास नाले से पकडा गया व इसे गिरफ्तार कर केन्द्रीय जैल भोपाल रवाना किया गया।  

१ आदतन अपराधी एवं १५ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ३० मई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०१ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १५ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

२७ गिरफ्तारी व ७७ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर- दिनांक ३० मई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत २७ गिरफ्तारी व ७७ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत २७ गिरफ्तारी व ७७ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते हुऐ तीन जुऑरी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ३० मई २०१०- पुलिस सदर बाजार द्वारा कल दिनांक २९ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर छोटा कब्रस्तान के सामने सदर बाजार इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही सदरबाजार निवासी लियाकत अली, मो. रहीस तथा मोहम्मद शहीद को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ३३५ रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किया। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध १३ जुऑएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित पांच गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ३० मई २०१०- पुलिस एरोड्रम द्वारा कल दिनांक २९ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नगीननगर पुलिया के पास इंदौर से  अवैध शराब बेचते हुए मिले यही १/२ नेहरू नगर इंदौर निवासी कमलेश पिता प्रेमनारायण बघेल (२४), तथा नगीन नगर पुलिया के पास से ही, यही ९/१ विजय नगर इंदौर निवासी रवि पिता बलबीर सोनी (२७) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से तीन हजार २०० रूपए कीमत की ४०-४० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस बाणगंगा द्वारा कल दिनांक २९ मई २०१० को ३५२ के सामने फर्सी वाली गली भागीरथपुरा इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ५५२ भागीरथपुरा इंदौर  निवासी संजय चौहान पिता गुलाबसिंह, को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ७५० रूपये कीमत की २५ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस बेटमा द्वारा कल दिनांक २९ मई २०१० को ग्राम चापड़ीपुरा से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ग्राम चापड़ीपुरा निवासी उदयसिंह पिता परीधी बंजारा (५०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ६०० रूपये कीमत की २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस महू द्वारा कल दिनांक २९ मई २०१० को मस्जिद के पास किश्वानी मोहल्ला महू से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही माल रोड महू निवासी राजू पिता जोसफ (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २०० रूपये कीमत की ५ लीटर कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

Saturday, May 29, 2010

कुख्यात गुण्डा जिला बदर व लैपटॉप चोर पकडाया

इन्दौर- दिनांक २९ मई २०१०-  थाना छत्रीपुरा क्षेत्र का कुख्यात गुण्डा गोलू उर्फ सतीश पिता रामू बरगुण्डा उम्र २१ साल नि. लाबरिया भैरू इंदौर को अपर जिलादंडाधिकारी महोदया वंदना वैध द्वारा दिनांक २९.०५.१० से ६ माह की अवधि के लिये जिला इन्दौर, उज्जैन, देवास, धार, खंडवा, खरगोन से उसकी अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु जिलाबदर किया गया। गोलू बरगुण्डा के विरूद्व मारपीट, हफ्‌ता वसूली के कई अपराध थाना छत्रीपुरा पर पंजीबद्व है। थाना छत्रीपुरा की जनता इसके कृत्यो से काफी भयभीत थी ।
           पुलिस क्षत्रीपुरा द्वारा फरियादी प्रवीण पिता मांगीलाल बहिनिया नि. भक्त प्रहलाद नगर ने रिपोर्ट लिखायी कि उसका लैपटॉप एसीआर कंपनी किमती ३९,५०० रूपये का उसका नौकर पंकज पिता रामचंद सोनी नि. समाजवाद नगर का दिनांक २६.०५.१० को चुराकर ले गया है। जिसकी रिपोर्ट से थाना छत्रीपुरा पर अपराध क्रं. १९७/१० धारा ३८१ भादवि पंजीबद्व कर आरोपी से लैपटॉप जप्त कर आरोपी को गिरफ्‌तार किया गया । 
           

०४ आदतन अपराधी एवं ११ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २९ मई २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०४ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ११ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

४२ गिरफ्तारी व ८१ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर- दिनांक २९ मई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ४२ गिरफ्तारी व ८१ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ४२ गिरफ्तारी व ८१ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते हुऐ चार जुऑरी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २९ मई २०१०- पुलिस जूनी इंदौर द्वारा कल दिनांक २८ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर खनूजा गार्डन खातीवाला रोड इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही १७/७ डी.एन. सिंधी कॉलोनी इंदौर के रहने वाले दीपक, अमर, संजय तथा धर्मेन्द्र को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक हजार ६० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किया। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध १३ जुऑएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित दो गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २९ मई २०१०- पुलिस तुकोगंज द्वारा कल दिनांक २८ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर न्यू पलासिया धोबीघाट के पास इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए रूकमणी नगर कैलाश शर्मा का मकान इंदौर निवासी पंकज पिता ओमप्रकाश कुमावत (२०) तथा कबीर चौक गोमा की फेल के पास इंदौर से, १५४ राजनगर निवासी राकेश पिता कैलाश गुर्जर (१८) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक १२ बोर देशी कट्टा तथा एक ३२ बोर का देशी कट्टा बरामद किया गया। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित पांच गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २९ मई २०१०- पुलिस राजेन्द्र नगर द्वारा कल दिनांक २८ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बुद्ध नगर झोपड़ पट्टी इंदौर से अवैध शराब बेचते हुए मिले यही बुद्ध नगर झोपड़पट्टी इंदौर निवासी संजय पिता दादाराव (२०), विज्ञान नगर इंदौर के पास से यही मालवीय नगर निवासी भवानीसिंह पिता प्रभूदयाल (२४), तथा संजय नगर राऊ निवासी जितेन्द्र पिता इंदरसिंह सालवी (२२) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक हजार ५२० रूपए कीमत की ४४ पाव देशी कच्ची शराब तथा ७५० रूपये कीमत की २५ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस भंवरकुंआ द्वारा कल दिनांक २८ मई २०१० को सोनिया गांधी नगर इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही सोनिया गांधी नगर इंदौर निवासी ममताबाई पति कमल (३०), को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ५४० रूपये कीमत की १८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस हातोद द्वारा कल दिनांक २८ मई २०१० को ग्राम लिम्बोदी से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ग्राम लिम्बोदी निवासी रमेश पिता अड्डा जी माली को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ८५० रूपये कीमत की ११ बाटल देशी कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज प्रताडना के दो मामलों में पांच के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर- दिनांक २९ मई २०१०- पुलिस लसूड़िया द्वारा दिनांक २८ मई २०१० को १५.३० बजे श्रीमती रोशनी पति विजय गोखे (१९) निवासी १०९ रूस्तम का बगीचा मालवा मील इंदौर की रिपोर्ट पर, रविदास नगर पेट्रोलपंप के सामने इन्दौर निवासी इसके पति विजय, ससुर कमल तथा सास रूकमणीबाई के विरूद्ध धारा ४९८ ए, ३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती रोशनी के पिता ने शादी मे यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी उपरोक्त सभी आरोपीगणों द्वारा दहेज मे नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे।
इसी प्रकार पुलिस किशनगंज द्वारा कल दिनांक २८ मई २०१० को १४.०० बजे श्रीमति तिरकीबाई पति कन्हैयालाल निवासी भाटखेड़ी की रिपोर्ट पर, यही नंदानगर भाटखेड़ी निवासी इसके पति कन्हैया लाल तथा उसकी सास के विरूद्ध धारा ४९८ ए, ३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती तिरकीबाई के पिता ने शादी मे यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी उपरोक्त सभी आरोपीगणों द्वारा दहेज मे नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

Friday, May 28, 2010

६ वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी के ८ दुपहिया वाहन बरामद

 इन्दौर- दिनांक २८ मई २०१०-  पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री डी. श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि, विगत कुछ समय से दो पहिया वाहन चोरी की घटनाओ को रोकने एंव वाहन चोरो को पकडने के उददेष्य से अति. पुलिस अधीक्षक (देहात) पद्मविलोचन शुक्ल के निर्देषन मे उप निरीक्षक अनिल कुमार यादव, प्र.आर. सीरीशबाबू तिवारी, व साहेबसिंह एवं आर. राकेश द्वारा डोंगरगांव चौकी के सामने वाहनों की चेकिग के दौरान वाहन चेक करते समय हरजीत एवं अशरफ को पकड़ा जो बिना नंबर की गाड़ी पर जा रहे थे। वाहनों के पेपर्स मांगने पर इनके वाहनों के पेपर्स नहीं थे। तथा इनसे पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये गाड़ी चोरी की है। तथा अन्य साथियों के बारे मे बताया जिनके नाम  १. हरजीत पिता गोपालसिह (१८) निवासी गवली पलासिया २. आशरफ पिता ताज मोहम्मद (२०) निवासी गवली पलासिया ३. संदीप पिता बाबूलाल वर्मा (३५) निवासी गांव धारवाड़ा ४. अमित पिता अरविंद तिवारी (१८) निवासी पीथमपुर ५. रोहित पिता मुकेश पाटीदार (१९) ग्राम जामली ६. गोलू उर्फ सुनिल पिता गोपाल (१६) निवासी धामनोद को पकड़ा। पुलिस द्वारा इनसे की गई पूछताछ मे इनके कब्जे से सीबीजी मोटरसायकल एम.पी. ११ एल.ई. १९४७, एम.पी. ०९ जे.एम. ५२४१, हीरोहोण्डा सीडी डीलक्स एम.पी. ०९ एम.एल. ४८८१, हीरोहोण्डा पेशन एम.पी. ०९ टी.वी. ४३०६, हीरोहोण्डा स्प्लेण्डर एम.पी. ०९ के.एच. ४२१३, हीरोहोण्डा स्प्लेण्डर एम.पी. ११ एम.एच. ३८३४, तथा एक बिना नम्बर की हीराहोण्डा स्प्लेण्डर व एक सीडी डीलक्स बरामद की है। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही हैं तथा अभी इनसे और भी चोरी के वाहन मिलने की प्रबल संभावना है। 

अवैध हथियार सहित दो आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २८ मई २०१०- पुलिस अधीक्षक (पूर्व) श्री मकरंद देउस्कर ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) अरविन्द तिवारी को मुखबिर की सूचना के आधार पर क्राइम ब्रान्च की टीम के उपनिरीक्षक अनिलसिंह चौहान आरक्षक राजभानसिंह, राजकुमारंिसंह, बशीरखान, सुरेश भतकारे एंव अरविन्द को लगाया। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति जंजीर वाला चौराहा पर अवैध हथियार बेचने के लिये आ रहा है। मुखबिर द्वारा बताये गये हुलिये के आधार पर उप.नि. अनिलसिंह चौहान के नेतृत्व में टीम को रवाना किया, टीम द्वारा जंजीर वाला चौराहे पर बताये गये हुलिये के आधार पर पतारसी करने पर देखा कि वहां पर एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खडा हैं उसके पास जाने पर वह टीम को देखकर भागने लगा, टीम द्वारा घेराबन्दी कर उस व्यक्ति को पकडा उनसे पुछताछ की गई उसने अपना नाम राकेश गुर्जर पिता कैेलाश गुर्जर १९ साल नि. १५४, राजनगर थाना चंदननगर का रहने वाला बताया, उसके कब्जे से एक पिस्टल व एक रिवाल्वर एंव तीन कारतूस बरामद किए, उससे पूछताछ करने पर बताया कि उसने कालू उर्फ पंकज पिता ओमप्रकाश १९ साल नि. रूकमणिनगर एरोड्रम को एक १२बोर को कट्टा बेचा हैं इस आधार पर कालू को तलाशकर उसके कब्जे से एक देशी कट्टा बरामद किया गया। राकेश ने पूछताछ मे बताया कि वह गंधवानी जिला धार के सिकलीकरों से कम दामों में हथियार खरीदकर इंदौर शहर में इन्हें अच्छे दामों में अपरााधियों को बेच देता था, राकेश द्वारा बेचे गये अन्य व्यक्तियों से और भी हथियार बरामद होने की प्रबल संभावना है।
    पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

०२ आदतन अपराधी एवं १८ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २८ मई २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०२ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १८ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०१ स्थाई, ०१ फरारी, १४ गिरफ्तारी व ८४ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर- दिनांक २८ मई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ०१ फरारी, १४ गिरफ्तारी व ८४ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ०१ फरारी, १४  गिरफ्तारी व ८४ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते हुऐ चार जुऑरी गिरफ्तार

 इन्दौर- दिनांक २८ मई २०१०- पुलिस भंवरकुंआ द्वारा कल दिनांक २७ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर असरावदसेठी पोल्ट्रीफार्म के पास तेजाजी नगर इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले हरमीतसिंह, कमलदीपसिंह, मनीष सोनी तथा राजू उर्फ राजकुमार को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से तीन हजार रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किया।  पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध १३ जुऑएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित चार गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक २८ मई २०१०- पुलिस राजेन्द्र नगर द्वारा कल दिनांक २७ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर फोकटपुरा तेजपुर गड़बड़ी इंदौर से अवैध शराब बेचते हुए मिले यही मारूती नगर इंदौर निवासी नानू भिखारी, मारूती नगर इंदौर निवासी कालू तथा बुद्धनगर झोपड़पट्टी इंदौर निवासी संजय पिता मायाराव (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक हजार ५७० रूपए कीमत की ४२ पाव देशी कच्ची शराब बरामद की गई।     पुलिस हातोद द्वारा कल दिनांक २७ मई २०१० को धरनावदा मंदिर के पास से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिला यही धरनावदा हातोद निवासी रतनलाल पिता मोतीलाल कुशवाह (६०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ८५० रूपये कीमत की २२ क्वाटर शराब बरामद की है। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

Thursday, May 27, 2010

०४ आदतन अपराधी एवं १३ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २७ मई २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०४ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १३ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

५२ गिरफ्तारी व १२४ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर- दिनांक २७ मई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ५२ गिरफ्तारी व १२४ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ५२ गिरफ्तारी व १२४ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध हथियार सहित चार गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २७ मई २०१०- पुलिस संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक २६ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर लाहिया टूर ट्रेवल्स के सामने इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए ५४१ भागीरथ पुरा इंदौर निवासी ललित पिता लखिया तथा सुंदरसिंह (३०) निजामपुर क्षीरसागर उज्जैन निवासी समीर परिहार तथा देवेन्द्र सिंह परिहार (२४) तथा १६ फ्रीगंज उज्जैन निवासी लोकेश पिता रमेशचंद (२१) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक १२ बोर देशी कट्टा व एक-एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक २६ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सरवटे बस स्टेण्ड उज्जैन गेट के पास इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए लाला बाग सैफी नगर एक्सटेंशन निवासी रजोश उर्फ गज्जा पिता रघुनाथ यादव (३०) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

सट्टे की गतिविधियों मे दो युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २७ मई २०१०- पुलिस भंवरकुंआ द्वारा कल दिनांक २६ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार चितावद मंदिर के सामने इंदौर से सट्टे की गतिविधियों मे लिप्त यही शांतीनगर मूसाखेड़ी निवासी अशोक पिता रामगोपाल तथा रमेश पिता अनोखीलाल को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ९२० नगद एवं सट्टा पर्ची बरामद की।     पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित नौ गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २७ मई २०१०- पुलिस भंवरकुंआ द्वारा कल दिनांक २६ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर चितावद कांकड़ व एकता नगर इंदौर से  अवैध शराब बेचते हुए मिले यही एकता नगर इंदौर निवासी कमलाबाई पति गोंविद (३०), अर्जुन पिता हीरालाल (१९), चितावद कांकड़ इंदौर निवासी लीलाधर पिता रामसहाय बोरासी तथा ग्राम केलोदकरतार निवासी प्रेम पिता रघुनाथ (४०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से दो हजार ४०० रूपए कीमत की ८१ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस महू द्वारा कल दिनांक २६ मई २०१० को जोशी मोहल्ला महू से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही पीठ रोड महू निवासी पप्पीबाई पति रामू वर्मा (३५), जोशी मोहल्ला महू निवासी पिन्टू तथा गुर्जरखेड़ा महू निवासी सुरेश पिता रतनलाल (५०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से दो हजार ८५० रूपये कीमत की ९० क्वाटर तथा ५ लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस सदरबाजार द्वारा कल दिनांक २६ मई २०१० को रामबाग इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही २४ फ्रीगंज मरीमाता चौराहा इंदौर निवासी नीतू पिता ओमप्रकाश डाबर(२४) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से नौ हजार रूपए कीमत की ६० लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस राजेन्द्र नगर द्वारा कल दिनांक २६ मई २०१० को न्यू प्रकाश नगर इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही न्यू प्रकाश नगर इंदौर निवासी शकील पिता गुलामशाह (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज प्रताडना के मामले में पति सहित तीन के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर- दिनांक २७ मई २०१०- पुलिस सांवेर द्वारा दिनांक २६ मई २०१० को १४ः०० बजे श्रीमती परवीन बी पति जुबेर खान (३०) निवासी ग्राम गवला थाना सांवेर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति जुबेर खान, जफर खान तथा अफरोज बी के विरूद्ध धारा ४९८ ए. ३२३,२९४,५०६,३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती परवीन बी के पिता ने शादी मे यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी उपरोक्त सभी आरोपीगणों द्वारा दहेज मे नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया को जान से मारने की धमकी देते रहते थे पुलिस सांवेर द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति जुबेर खान, जफर खान तथा अफरोज बी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

Wednesday, May 26, 2010

पॉच सदस्यीय चैन स्नैचर गिरफ्तार,१० लाख रूपये कीमत की ३५ चैने बरामद,लूटेरो से एक रिवाल्वर व ४ जिवित कारतूस भी बरामद

इन्दौर- दिनांक २६ मई २०१०- पुलिस अधीक्षक (पूर्व) श्री मकरंद देउस्कर ने बताया कि शहर में बढ़ती हुई चेन स्नेचिंग की घटनाओं की रोकथाम हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व) महेश चंद जैन के निर्देशन मे नगर पुलिस अधीक्षक विजय नगर अमरेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन मे थाना पभारी खजराना बी.एस परिहार व उनकी टीम के सहायक उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह प्रधान आरक्षक नरसिंह यादव आरक्षक चंदरसिंह, नरेन्द्रसिंह व चन्द्रशेखर द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अनवर उर्फ अन्नू पिता मुस्तफा शाह (२८) निवासी मदीना कॉलोनी बारा बंगले के पास जिला हरदा,  २. सलमान शाह पिता रईस शाह (२५) निवासी मदीना कॉलोनी बारा बंगले के पास हरदा को लूट की चेन बेचने के प्रयास के दौरान पकड़ा गया। जिनसे पूछताछ करने पर गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए जानकारी दी इनके अन्य तीन साथी जो खजराना मे रह रहे है। जिन्हें पुलिस द्वारा घेराबंदी करते हुए १. करामत पिता यासिन मुसलमान जाती नायता (३२) निवासी १९० तनजिम नगर इंदौर हॉल निवास मदीना कॉलोनी १२ बंगले के पास हरदा, २. सुल्तान शाह पिता युसुफ शाह मुसलमान (३२) निवासी मदीना कॉलोनी १२ बंगले के पास हरदा, ३. रजाक पिता मुस्तफा मुसलमान (३०) निवासी मदीना कॉलोनी १२ बंगले के पास हरदा, को पकड़ा जिन्होने पूछताछ पर थाना एम.आय.जी. चौकी विजय नगर क्षेत्र, लसूड़िया, पलासिया, संयोगितागंज, अन्नपूर्णा, सदर बाजार, एरोड्रम तथा मल्हारगंज क्षेत्र में महिलाओं के गले से चेन छीनने की दर्जनों वारदातें करना कुबूल किया। जिस पर नगर पुलिस अधीक्षक विजय नगर अमरेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में उक्त टीम ने आरोपियों के इंदौर एवं हरदा स्थित निवास स्थानों पर सघन तलाशी ली गई जहां से ५२० ग्राम सोने की लूटी हुई चेनें कीमती लगभग १० लाख रूपए की बरामद करने मे सफलता हासिल की है। उक्त टीम को पूछताछ के दौरान यह बात भी प्रकाश मे आयी कि सुनियोजित तरीके से वाहनो पर घूमफिर कर व पैदल भ्रमण कर घटना को अंजाम देने के लिये योजना बनाते थे और घटना घटित करते थे, और घटना के बाद कुछ दिनो के लिये हरदा निकल जाते थे। पुलिस टीम द्वारा आरोपी अनवर उर्फ अन्नू के पास से एक कट्टा भी बरामद किया है आरोपी अनवर अपने साथियो के साथ मिलकर अपने मौसार अशरफ निवासी ग्राम पौंगरी थाना सतवास जिला देवास की हत्या करने की योजना बना रहा था, आरोपी अनवर द्वारा पिस्टल व कारतूस देवास जिले के कालापाठा के सिकलीगरो से खरीदना बताया है घटना को अंजाम देने से पहले इन्दौर पुलिस ने पकड लिया है, आरोपीगण काफी चुस्त व चालाक है, गृह निर्माण एवं ऑटो रिक्सा चालक के रूप मे खजराना मे किराये से मकान लेकर रह रहे थे, पुलिस द्वारा मकान मालिको के विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस खजराना द्वारा उक्त सभी आरोपियो का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया जा रहा है, इनसे अन्य और भी चैन स्नेचिंग की वारदातो का खुलासा होने की प्रबल सम्भावना है।

नम्बर प्लेट बदलकर चेन स्नेचिंग की घटनाओं को करने वालों की गेंग पकड़ाई लाखों का सोना जप्त

इन्दौर- दिनांक २६ मई २०१०- पुलिस अधीक्षक (पूर्व) श्री मकरंद देउस्कर ने बताया कि शहर में बढ़ती हुई चेन स्नेचिंग की घटनाओं की रोकथाम हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री अरविंद तिवारी को निर्देशित किया। जिसके पालन मे श्री अरविंद तिवारी एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन मे उपनिरीक्षक सोमा मलिक के नेतृत्व में प्र.आर.जगदीश मालवीय आरक्षक जितेन्द्र सिंह, आरक्षक सुरेश मिश्रा, आरक्षक अरविन्द द्विवेदी की टीम को इस हेतु लगाया । जो टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आजाद नगर क्षेत्र का रहने वाला एक लड़का अपने अन्य साथियों के साथ संदिग्ध अवस्था में घुमता है तथा अपनी मोटर सायकल में नम्बर बदल-बदल कर घूम रहा है। साथ ही अत्यधिक पैसे खर्च कर रहा है, इस सूचना पर टीम व्दारा धेराबंदी कर रेल्वे स्टेशन के पास से उसके अन्य दो साथियों के साथ पकड़ा जो गाड़ी नम्बर व कागजात व उनकी उपस्थिती के संबंध में  सही जबाब नही दिये जाने पर कड़ाई से पूछताछ की गयी जो अपना नाम १-समीर उर्फ एकड़ा पिता शहीद खान उम्र २४ वर्ष, निवासी मदीना नगर इंदौर २-राकेश उर्फ राका पिता घनश्याम जोशी उम्र १९वर्ष निवासी ३४८ जनता कॉलोनी इंदौर ३- अजय उर्फ अज्जू उर्फ नाईट्रा जाति घोबी उम्र १९ साल निवासी मारूती पैलेस काली टंकी के पास नगीन नगर बताया और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गाड़ी में नम्बर प्लेट बदलकर व साथी बदल-बदल कर चेन स्नेचिंग की घटना कारित करना स्वीकार किया, एवं उन पैसों से शहर के विभिन्न होटल व रतलाम, देवास इत्यादि जगहों पर अय्‌यासी करना बताया, पूछताछ पर उन्होने बुजुर्गो व सुबह-सुबह घूमने वालों को निशाना बनाना बताया जिनसे चेन खींचने में आसान होता है। अब तक शहर के विभिन्न क्षेत्र जिसमें विजय नगर एमआयजी, खजराना, पलासिया अन्नपूर्णा, तुकोगंज, राजेन्द्र नगर छोटी ग्वालटोली इत्यादि क्षेत्रों में घटना कारित करना बताया जिसमें थाना तुकोगंज अपराध क्रमांक ३६७/१० फरियादिया सरला पति कमल जैन उम्र ६० वर्ष निवासी शीतल नगर इंदौर से पाकिजा शो रूम के सामने से। थाना छोटीग्वाल टोली अपराध क्रमांक ३८/१० फरियादी हेमलता पति विलास निवासी ११३४/११ नन्दानगर इंदौर से रेल्वे स्टेशन पार्सल ऑफिस गेट के सामने से, थाना पलासिया अपराध क्रमांक २८७/१० फरियादिया उषा अग्रवाल पति विष्णुप्रसाद निवासी सी-१४४ बक्तावर रामनगर इंदौर से, थाना संयोगितागंज अपराध क्रमांक ३२४/१० फरियादी कैलाशचन्द पिता गिरीराज निवासी पुरानी लूसी नौलखा इंदौर से जीपीओ चौराहे के पास से थाना राजेन्द नगर अपराध क्रमांक ७४४/०९ फरियादिया लीला बाई पति प्रभूलाल उम्र ५०वर्ष ९६-ए धनवन्तरी नगर इंदौर से जैन श्री स्टेशनरी के पास से चेन खीचना तस्दीक पाया गया है। अभी तक पूछताछ में ३ दर्जन घटनाओं को करना कबूल किया गया है, और भी घटनाएॅ तस्दीक की जा रही है। इनसे अब तक उपरोक्त पॉच घटनाओं में २.२० हजार (दो लाख बीस हजार)  का सोना जप्त किया जा चुका है। आगे पूछताछ की जा  रही है। उपरोक्त आरोपीगण पूर्व में भी थाना मल्हारगंज क्षेत्र में डकैती व जी.आर.पी.थाना इंदौर में चेन स्नेचिंग की घटना में जारी गिरफ्तारी वारन्ट में गिरफ्‌तार होने से बच रहे थे। इनके विरूद्ध थाना मल्हारगंज, अन्नपूर्णा तथा जी.आर.पी. में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है। इन आरोपियों को पकड़ने में क्राईम ब्रॉच की टीम सोमा मलिक, प्र.आर.जगदीश, मालवीय,आरक्षक जितेन्द्र सिंह परमार,आरक्षक सुरेश मिश्रा,आरक्षक अरविन्द व्दिवेदी,व्दारा योजनाबध्द तरीके से अथक परिश्रम से सूचना एकत्र कर कार्यवाही की गयी।

मकान का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २६ मई २०१०-पुलिस मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक २५ मई २०१० के रात्रि  ०४.२० बजे हुकुमचंद मार्ग इंदौर निवासी अंकित महाजन पिता राजेन्द्र कुमार महाजन की रिपोर्ट पर अली पिता मोहम्मद युसुफ (२०) निवासी ग्रीनपार्क कॉलोनी इंदौर के विरूद्ध धारा ४५७ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार कल दिनांक २५ मई २०१० के रात्रि ०३.४५ बजे फरियादी अंकित महाजन के हुकुमचंदमार्ग इंदौर स्थित सांवरिया महल मे आरोपी अली पिता मोहम्मद युसुफ ने मौका पाकर चोरी करने की नियत से प्रवेश किया फरियादी के जाग जाने पर व शोर मचाने पर आस-पास के लोगों की मदद से आरोपी मौके पर ही पकड़ लिया गया। पुुलिस मल्हारगंज द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर पूछताछ करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

०५ आदतन अपराधी एवं ११ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २६ मई २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०५ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ११ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

३३ गिरफ्तारी व ११७ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर- दिनांक २६ मई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ३३ गिरफ्तारी व ११७ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ३३ गिरफ्तारी व ११७ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

सट्टे की गतिविधियों मे युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २६ मई २०१०- पुलिस सराफा द्वारा कल दिनांक २५ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार कपड़ा मार्केट माता मंदिर के पास इंदौर से सट्टे की गतिविधियों मे लिप्त यही ६७ नीलकंठ कॉलोनी इंदौर निवासी बबिया पिता राधेयाम सोनी (६०) को पकड़ा, पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक हजार ३३० रूपए नगद एवं सट्टा पर्ची बरामद की। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित तीन गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २६ मई २०१०- पुलिस एम.जी. रोड द्वारा कल दिनांक २५ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर खड़खडिया पुलिया के पास एम.जी. रोड इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए २२३ बक्षी बाग निवासी जगजीत पिता बालाराम (२२) तथा को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया।    पुलिस संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक २५ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सूसाखेड़ी टेम्पोस्टेण्ड के पास संयोगितागंज इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए तिरूपती कॉलोनी झुग्गीझोपड़ी इंदौर निवासी लोकेश पिता शांतिलाल (२०) तथा तिरूपती कॉलोनी झुग्गीझोपड़ी इंदौर निवासी शेखर पिता संतोष शिंदे (१९) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक-एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज प्रताडना के मामले में पति के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर- दिनांक २६ मई २०१०- पुलिस महू द्वारा दिनांक २५ मई २०१० को ११ः४५ बजे श्रीमती ज्योतिबाई पति जितेन्द्र पांचाल (२३) निवासी मेन स्ट्रीट महू की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति जितेन्द्र पांचाल, मोनिका पति राजकुमार तथा रामकन्याबाई के विरूद्ध धारा ४९८ ए. ३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती ज्योतिबाई के पिता ने शादी मे यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी उपरोक्त सभी आरोपीगणों द्वारा २८ मार्च २०१० को दहेज मे नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया को जान से मारने की धमकी देते रहते थे पुलिस महू द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति जितेन्द्र पांचाल, मोनिका पति राजकुमार तथा रामकन्याबाई के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

Tuesday, May 25, 2010

बबलू (पिस्टल) पिस्टल सहित धराया

इन्दौर- दिनांक २५ मई २०१०-श्री मकरंद देउस्कर पुलिस अधीक्षक (पूर्व) को इन्दौर जिले में बढ़ती हुई हथियारों की खरीदने बेचने की घटनाओं के मद्देनजर रखते हुए उन्हें पकड़ने हेतु क्राईम ब्रांच के अति० पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द तिवारी निर्देषित किया था। इस सूचना पर से अति० पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द तिवारी के निर्देशन में क्राइम ब्रांच की टीम उनि. किशन पंवार, प्रआर. विजेन्द्र शर्मा, प्रआर. संजय भदौरिया, आर. शैलेन्द्रसिंह पंवार, आर. शिवबहादुर ,आर. सुरेश भतकारे एंव परदेशीपुरा थाना स्टाफ ने परदेशीपुरा क्षेत्र से ओंकार उर्फ बबलू जायसवाल उर्फ बबलू (पिस्टल) को तीन देशी पिस्टल के साथ धर दबोचा, वह परदेशीपुरा क्षेत्र में यह पिस्टलें किसी को बेचने की फिराक में था, उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह अपने साथी ललित जैन के साथ मिलकर नेमवार, गंधवानी जिला धार से सिकलीकर से हथियार खरीद कर लाता हैं, तथा इंदौर में बेचता हैं वह एक पिस्टल पर तीन से चार हजार रूपये कमीशन मिलता है, बबलू (पिस्टल) का साथी ललित जैन कुछ समय पहिले राजस्थान चला गया  है, बबलू (पिस्टल) ने नरेन्द्र उर्फ गुड्डू राय नि. नंदानगर को पिस्टल बेची थी , जिसे अक्टूबर २००९ में थाना परदेशीपुरा ने पकड़कर उस अपराध पंजीबद्व किया था, बबलू से पूछताछ के दौरान उसने जिन लोगों को पिस्टल बेची उनकी जानकारी प्राप्त हुई हैं उन लोगों की तलाश जारी है।ं    बबलू के खिलाफ थाना एमआईजी में मारपीट एंव अवैध वसूली के अपराध पजीबद्व होकर काफी समय में फरार था एंव उसके खिलाफ न्यायालय से दो गिरफतारी वारंट भी जारी हुए थे ।

आईल डिपो से डीजल, पेट्रोल चुराते आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २५ मई २०१०-पुलिस क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक २४ मई २०१० को १३ः३० बजे आई.ओ.सी. डिपो मांगलिया के सुपरवाईजर अमोलसिंह पिता सुरजीतसिंह परिहार (५२) की रिपोर्ट पर सुंदरलाल पिता कालूसिंह कीर (२८) निवासी इन्दिरा नगर मांगलिया के विरूद्ध धारा ३७९ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जाांच मे यह खुलासा हुआ कि दिनांक २४ मई २०१० के १०ः३० बजे फरियादी आई.ओ.सी आईल डिपो मांगलिया से आरोपी सुंदरलाल कीर द्वारा १०० लीटर पेट्रोल एवं ४० लीटर डीजल कीमत चार हजार ६०० रूपए का चुरा लिया जिसे फरियादी द्वारा मौके पर ही पकड़ लिया, पुलिस क्षिप्रा आरोपी सुंदरलाल पिता कालूसिंह कीर को गिरफ्तार कर आई.ओ.सी. आईल डिपो से चुराया गया उक्त पेट्रोल/डीजल बरामद कर लिया गया है। पुलिस द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

०९ आदतन अपराधी एवं ०७ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २५ मई २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०९ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ०७ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०२स्थाई, ६९ गिरफ्तारी व १५३ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर- दिनांक २५ मई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०२ स्थाई, ६९ गिरफ्तारी व १५३ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०२ स्थाई, ६९ गिरफ्तारी व १५३ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब सहित पांच गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २५ मई २०१०- पुलिस पलासिया द्वारा कल दिनांक २४ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मयंक ब्लू वाटर पार्क के पास बड़ी ग्वालटोली इंदौर से अवैध शराब बेचते हुए मिले ग्राम बिचोली हप्सी भगवान पिता कोपसिंह तथा प्रदीप कनोजे को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक हजार ५०० रूपए कीमत की दो पेटी शराब बरामद की गई। पुलिस सिमरोल द्वारा कल दिनांक २४ मई २०१० को ग्राम लोहार पिपलिया सिमरोल से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ग्राम लोहार पिपलिया निवासी धन्नालाल पिता सीताराम ठाकुर (७०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १ हजार २५० रूपये कीमत की ३७ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस महू द्वारा कल दिनांक २४ मई २०१० को भोंई मोहल्ला महू से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले राहुल पिता भूरालाल (२३) धारनाका महू निवासी मागरेस्वामी पिता किशनस्वामी (४०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ५-५ लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

जुऑ/सट्टा खेलते हुए सात जुऑरी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २५ मई २०१०- पुलिस महू द्वारा कल दिनांक २४ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रेल्वेस्टेशन के सामने महू से ताश पत्तों द्वारा हारजीत का जुॅआ खेलते हुए यही के रहने वाले सुरेश पिता भागीरथ मोहनलाल पिता भागीरथ, कैलाश तथा कमलकिशोर को पकड़ा तथा इनके कब्जे से एक हजार १५० रूपए व ताशपत्ते बरामद की। इसी प्रकार राजागली महू से सट्टे की गतिविधियों मे लिप्त यही राजागली महू निवासी विपिन पिता कल्याणमल जैन (४०) को पकड़ा तथा इसके कब्जे से एक हजार ३० रूपए नगद एवं सट्टा पर्ची बरामद की। पुलिस सेंट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक २४ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आबकारी चौराहा रोड इंदौर से सट्टे की गतिविधियों मे लिप्त न्यू गोविंद कॉलोनी बाणगंगा इंदौर निवासी श्याम कुमार पिता रामकुमार (३५) को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४५० रूपए नगद एवं सट्टा पर्ची बरामद की। पुलिस तुकोगंज द्वारा कल दिनांक २४ मई २०१० को ऊषाराजे स्टेडियम गेट न. १ के सामने इंदौर से सट्टे की गतिविधियों मे लिप्त मिले ४९ गणेशगंज इंदौर निवासी जयेश कुमार पिता सुभाष उपाध्याय को पकड़ा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक हजार १८५ रूपए नगद व सट्टा पर्ची बरामद की। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुॅआ/सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित दो गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २५ मई २०१०- पुलिस बाणगंगा द्वारा कल दिनांक २४ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इण्डिया सोया फेक्ट्री के सामने बाणगंगा इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए ग्राम मोहनपुर जिला धार निवासी मेहताब पिता रमेश भील (२४), तथा महेश पिता फूलसिंह (२२) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक-एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज प्रताडना के मामले में पति के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर- दिनांक २५ मई २०१०- पुलिस महिला थाना  द्वारा दिनांक २४ मई २०१० को १६ः५५ बजे श्रीमति आरती पति दिलीप (२६) निवासी कालीपुलिया के पास आजाद नगर इंदौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति दिलीप पिता गिल्लीसिंह के विरूद्ध धारा ४९८ ए. ५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमति आरती की शादी १४ अप्रैल २००३ को कालीपुलिया आजाद नगर निवासी दिलीप के साथ हुई थी, तथी से आरोपी दहेज मे नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया को जान से मारने की धमकी देता रहता है। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति दिलीप के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।